एक व्यक्ति के तौर पर अपनी कुल इनकम को कैलकुलेट करते समय, आप इस धारा के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, धारा 80E के तहत टैक्स कटौती को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपने पिछले वर्ष में लोन की एक निश्चित राशि का भुगतान किया है, तो उस वर्ष में कुल ब्याज़ राशि आपकी टैक्स योग्य इनकम में से काट ली जाएगी.
चूंकि कटौती की कोई न्यूनतम या अधिकतम 80E सीमा नहीं है, इसलिए आप हर साल के लोन रिपेमेंट शिड्यूल के अनुसार चुकाए गए ब्याज़ पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं. अगर आप अगले 8 सालों में लोन की रिपेमेंट करते हैं, तो आप उन सभी वर्षों के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
उदाहरण के लिए, आपको प्रति वर्ष कुल ₹6 लाख की इनकम है, जो आपकी टैक्स योग्य इनकम भी है, और आपने एजुकेशन लोन भी लिया है. जब आप सालाना रूप से लोन चुकाना शुरू करते हैं, तो ब्याज़ की राशि ₹1 लाख आती है.
धारा 80E कटौती का बेनिफिट लेने पर, ₹6 लाख की टैक्स योग्य इनकम में से ₹1 लाख की कटौती की जाएगी. इससे आपकी टैक्स योग्य इनकम ₹5 लाख हो जाएगी, और फिर आपका टैक्स स्लैब कम होने पर आपको कम टैक्स देना होगा.