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धारा 80E कटौती: एजुकेशन लोन  
पर ब्याज जब
 

आप आगे की पढ़ाई के लिए भारत में एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसका भुगतान हर महीने समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के रूप में करना पड़ता है, साथ ही इन रिपेमेंट पर एक निश्चित अनुपात में ब्याज़ भी लागू होता है. हालांकि इससे ईएमआई की राशि बढ़ जाती है, लेकिन ब्याज़ की राशि पर टैक्स# में कटौती की जा सकती है.

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80E के तहत, टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपकी कुल इनकम में से एक वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ब्याज़ का क्लेम किया जा सकता है. आपको आने वाले सेक्शन में धारा 80E कटौती के बारे में और जानकारी मिल सकती है.

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आयकर अधिनियम की धारा 80E क्या है?

कानूनी अभिभावक, माता-पिता या जीवनसाथी के तौर पर, आप अपने बच्चों (बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड) या जीवनसाथी की ओर से उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भारत में एजुकेशन लोन ले सकते हैं. इस एजुकेशन लोन पर धारा 80E के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा. टैक्स बेनिफिट पाने के लिए, किसी मान्यता/अधिकृत वित्तीय संस्थान या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से एजुकेशन लोन लिया जाना चाहिए.

इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, एक वित्तीय संस्थान एक बैंक या एक लेंडर होना चाहिए, जो एजुकेशन लोन देता हो और 1949 के बैंकिंग शिक्षा अधिनियम के अनुसार काम करता हो. किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को सिर्फ़ तभी कॉल किया जा सकता है, अगर एंटिटी को इनकम टैक्स एक्ट के धारा 10 के तहत क्लॉज 23C के मुताबिक लिस्ट किया गया हो.

इसलिए, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर या किसी रिश्तेदार से लोन लिया है, तो धारा 80E टैक्स बेनिफिट लागू नहीं होगा, क्योंकि न ही किसी वित्तीय संस्थान या न ही किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर इसकी पहचान की जा सकती है.

 

धारा 80E के तहत टैक्स में कटौती पाने के लिए पात्रता मानदंड

धारा 80E के तहत टैक्स कटौती की पात्रता समझने के लिए, आइए पहले देखते हैं कि इस धारा के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट क्या हैं.

आप इस कटौती का क्लेम सिर्फ़ आगे की पढ़ाई करने हेतु लिए गए एजुकेशन लोन के लिए कर सकते हैं - जिसमें सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के बाद किए जाने वाले सभी वोकेशनल और रेगुलर कोर्स शामिल हैं. अगर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा लागू नहीं होती है, तो जब तक वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय से हो, तब तक कोई भी उसके बराबर वाली परीक्षा स्वीकार की जाएगी.

धारा 80E के तहत टैक्स कटौती के बेनिफिट पाने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
    • लोन के रिपेमेंट पर चुकाए गए ब्याज़ की राशि के लिए, केवल धारा 80E कटौती का क्लेम करना संभव है.

    • धारा 80E के तहत सिर्फ़ इंडिविजुअल ही टैक्स में कटौती का फ़ायदा उठा सकते हैं. कंपनियां और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) इस कटौती का क्लेम नहीं कर सकते.

    • आपके रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा आपके बच्चे या जीवनसाथी की पढ़ाई के लिए दिया जाने वाला लोन इस कटौती के योग्य नहीं है.

    • जो भी लोन चुका रहा है, वह टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकता है. इसलिए, लोन चुकाने वाला टैक्सपेयर इस कटौती का क्लेम कर सकता है, चाहे वह माता-पिता हों या बच्चा.

    • अगर आप धारा 80E के तहत कटौती का क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको लोन का बेनिफिट लेना चाहिए और इनकम टैक्स कानून और रिकॉर्ड के तहत टैक्सपेयर के रूप में योग्य होना चाहिए.

अपने बच्चे की शिक्षा और वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको आज कितना निवेश करना होगा, यह जानने के लिए हमारे ऑनलाइन सेविंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें.

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धारा 80E कटौती की सीमा

एक व्यक्ति के तौर पर अपनी कुल इनकम को कैलकुलेट करते समय, आप इस धारा के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, धारा 80E के तहत टैक्स कटौती को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपने पिछले वर्ष में लोन की एक निश्चित राशि का भुगतान किया है, तो उस वर्ष में कुल ब्याज़ राशि आपकी टैक्स योग्य इनकम में से काट ली जाएगी.

चूंकि कटौती की कोई न्यूनतम या अधिकतम 80E सीमा नहीं है, इसलिए आप हर साल के लोन रिपेमेंट शिड्यूल के अनुसार चुकाए गए ब्याज़ पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं. अगर आप अगले 8 सालों में लोन की रिपेमेंट करते हैं, तो आप उन सभी वर्षों के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, आपको प्रति वर्ष कुल ₹6 लाख की इनकम है, जो आपकी टैक्स योग्य इनकम भी है, और आपने एजुकेशन लोन भी लिया है. जब आप सालाना रूप से लोन चुकाना शुरू करते हैं, तो ब्याज़ की राशि ₹1 लाख आती है.

धारा 80E कटौती का बेनिफिट लेने पर, ₹6 लाख की टैक्स योग्य इनकम में से ₹1 लाख की कटौती की जाएगी. इससे आपकी टैक्स योग्य इनकम ₹5 लाख हो जाएगी, और फिर आपका टैक्स स्लैब कम होने पर आपको कम टैक्स देना होगा.

 

धारा 80E के तहत कटौती का क्लेम करने की समय सीमा
 

अगर आप अपने बच्चे, जीवनसाथी के लिए या यहाँ तक कि किसी ऐसे छात्र के लिए, जो आपकी कानूनी निगरानी में है, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो आप धारा 80E के तहत टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली ब्याज़ राशि आपकी टैक्स योग्य इनकम में से टैक्स में कटौती के लिए योग्य होगी.

  • हालांकि कटौती की राशि की कोई सीमा नहीं है, आप केवल 8 साल तक या पूरे ब्याज़ की रिपेमेंट होने तक - जो भी पहले हो, कटौती का बेनिफिट ले सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपने 6 साल में लोन चुका दिया है तो आपको 8 साल नहीं बल्कि 6 साल के लिए टैक्स में कटौती की सुविधा मिलेगी.
  • अगर आप धारा 80E में कटौती का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप 8 साल की रिपेमेंट अवधि में एजुकेशन लोन को बंद करने पर विचार कर सकते हैं. अगर छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, तो एजुकेशन लोन और टैक्स में कटौती सिर्फ़ आगे की पढ़ाई पर भारत में ही नहीं, बल्कि किसी विदेशी देश में करने पर भी लागू होती है.


 

धारा 80E के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि टैक्सपेयर, जिसने लोन के लिए आवेदन किया है, के अलावा कोई और धारा 80E के तहत टैक्स बेनिफिट का क्लेम नहीं कर सकता है. धारा 80E कटौती का फ़ायदा लेने उठाने का एक फायदा यह है कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन शामिल होते हैं.

कटौती का क्लेम करने के लिए, आपको बस इतना करना होगा:

  • मंज़ूरी देने वाली संस्था - चैरिटेबल ट्रस्ट या वित्तीय संस्था की ओर से फिजिकल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएँ.

  • इस सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से और अलग से उस वित्तीय वर्ष के लिए. लिए गए एजुकेशन लोन के बारे में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख होना चाहिए:

    ✔     मूल राशि.

    ✔     ब्याज की राशि.

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) धारा 80E के बारे में

क्या मैं एजुकेशन लोन के मूलधन और ब्याज़ वाले हिस्से के लिए धारा 80E के तहत टैक्स कटौती के बेनिफिट का क्लेम कर सकता हूँ?

ईएमआई की मूल राशि के लिए धारा 80E के तहत टैक्स कटौती का क्लेम नहीं किया जा सकता है. यह कटौती केवल पूरे साल के लिए भुगतान की गई ब्याज़ राशि पर लागू है और इसे ईएमआई की राशि में शामिल किया गया है.

क्या मैं विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए धारा 80E के तहत टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा ले सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप धारा 80E के तहत टैक्स में कटौती का फ़ायदा ले सकते हैं, भले ही लोन आपके बच्चे/पति या पत्नी की विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए लिया गया हो. लोन पर कटौती में रेगुलर कोर्स के साथ-साथ वोकेशनल कोर्स भी शामिल हैं.

धारा 80C और धारा 80E के तहत टैक्स बेनिफिट्स में टैक्सपेयर द्वारा किए गए शिक्षा के खर्चों में क्या अंतर है?

आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C और धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं.

  • 80C की कटौती सिर्फ़ पढ़ाई के लिए भुगतान की गई ट्यूशन फीस से संबंधित है.
  • 80E की कटौती सिर्फ़ एजुकेशन लोन पर दिए गए ब्याज़ के लिए लागू है.

धारा 80E के तहत टैक्स कटौती के बेनिफिट के लिए लोन का उद्देश्य क्या होना चाहिए?

अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत टैक्स में कटौती के लिए पात्र बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए, अपने जीवनसाथी, अपने बच्चे या किसी भी बच्चे के लिए कानूनी संरक्षण के तहत एजुकेशन लोन लेना होगा.

हालांकि, ध्यान दें कि लोन पर चुकाई गई सिर्फ़ ब्याज़ की राशि पर टैक्स में कटौती की जा सकती है, लोन की पूरी ईएमआई राशि पर नहीं.

आगे की पढ़ाई (हायर एजुकेशन) क्या है, जैसा कि धारा 80E के तहत विस्तार से बताया गया है?

धारा 80E के तहत, आगे की पढ़ाई में वे सभी क्षेत्र या शिक्षा/अध्ययन के क्षेत्र शामिल होंगे, जिन्हें कोई अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या उसके बराबर किसी परीक्षा को पास करने के बाद आगे बढ़ाना चाहता है. यह रेगुलर कोर्स के साथ-साथ वोकेशनल कोर्स पर भी लागू होता है.

क्या मैं आईटीआर फाइल करते समय धारा 80E के तहत टैक्स कटौती के बेनिफिट का क्लेम कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय धारा 80E टैक्स कटौती के बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं. केवल यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एजुकेशन लोन के सबूत के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत हो, जैसा कि धारा के प्रावधानों के तहत बताया गया है.

क्या मैं पिछले सालों के एजुकेशन लोन पर दिए गए ब्याज़ का क्लेम कर सकता/सकती हूँ?

धारा 80E के तहत कटौती का क्लेम करना संभव है, जो लोन के रिपेमेंट के वर्ष से शुरू होता है. यह पिछले सालों में लोन पर दिया गया ब्याज़ हो सकता है. हालाँकि, इस कटौती के लिए क्लेम करने की अवधि 8 साल है, लोन के रिपेमेंट के वर्ष से शुरू होकर या ब्याज़ का रिपेमेंट होने तक, जो भी पहले हो.

क्या कोई अभिभावक सेक्शन 80E के तहत टैक्स कटौती के बेनिफिट ले सकते हैं?

हाँ, अगर आप माता-पिता हैं, आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो आप धारा 80E के तहत टैक्स में कटौती का क्लेम कर सकते हैं. हालाँकि, भारत में इनकम टैक्स विभाग के प्रावधानों के अनुसार, आपको टैक्सपेयर होना चाहिए.

अस्वीकरण

  • इस प्रॉडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • इन प्रोडक्ट्स को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
  • #मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभाव के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेती है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट के बारे में जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
  • ये प्लान्स गारंटीड जारी किए गए प्लान्स नहीं है, और वे कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होंगे.
  • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह पब्लिकेशन केवल सामान्य सर्कुलेशन के लिए है. यह दस्तावेज़ केवल जानकारी और उदाहरण के लिए है और यह किसी वित्तीय या निवेश सेवाओं के लिए अभिप्राय नहीं रखता है और किसी ऑफ़र या सुझाव का हिस्सा नहीं है. यह दस्तावेज़ निवेश सलाह या किसी खास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सिफारिश के तौर पर नहीं है और न ही इस पर विचार किया जाना चाहिए.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें और यह दस्तावेज निवेश सलाह या किसी खास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सिफारिश के तौर पर नहीं है और इसे निवेश सलाह के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.
  • L&C/Advt/2023/May/1573