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अगर आपका टीडीएस सरकार के पास जमा नहीं किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है.

सोर्स पर टीडीएस या टैक्स कटौती, भारत सरकार का इनकम टैक्स इकट्ठा करने का एक सीधा तरीका है. कटौतीकर्ता (डिडक्टर), जो आमतौर पर आपका एम्प्लॉयर होता है, के द्वारा आपकी सैलरी या इनकम के किसी अन्य सोर्स से टीडीएस काट लिया जाता है. हर एम्प्लॉयर या डिडक्टर, जो आपकी सैलरी या इनकम से टीडीएस काटता है, आपके पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड नंबर के एवज में भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग में टैक्स जमा करने के लिए उत्तरदायी है.

हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ डिडक्टर या एम्प्लॉयर आपकी सैलरी या इनकम से टीडीएस काट लेते हैं, लेकिन निर्धारित अवधि के अंदर सरकार के क्रेडिट में टीडीएस जमा नहीं करते हैं. इसके अलावा, कुछ मामलों में, डिडक्टर गलत पैन नंबर के एवज में टीडीएस रिटर्न दे सकता है. इससे पहले कि आपको अपने टैक्स का भुगतान न करने की सूचना मिले, आपको इस समस्या के बारे में इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करना होगा और सुधार के उपाय करने होंगे.


अगर आपका टीडीएस सरकार के पास जमा नहीं किया जाता है, तो आपको यह करना चाहिए:

टीडीएस क्या होता है?

टीडीएस के कॉन्सेप्ट का उद्देश्य इनकम के स्रोत से टैक्स इकट्ठा करना है. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इनकम या सैलरी देने के लिए उत्तरदायी है, उसे संबंधित व्यक्ति को राशि का भुगतान करने से पहले टीडीएस काट लेना चाहिए.

टीडीएस को केंद्र सरकार के अकाउंट में भेजा जाना चाहिए. जिस डिडक्टर की इनकम से टीडीएस काटा गया है, वह अपने फॉर्म 26AS या डिडक्टर द्वारा जारी किए गए टीडीएस प्रमाणपत्र में राशि का टीडीएस क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है.

टीडीएस कैसे काम करता है?

जो डिडक्टर आपकी सैलरी या इनकम से टीडीएस काटता है, कानून के मुताबिक वह कटौती करने वाले पैन के एवज में सरकार के क्रेडिट में इसे डिपॉजिट करे. एक बार टीडीएस कट जाने के बाद, आपको शेष राशि सैलरी या दूसरी इनकम के तौर पर मिलती है. आपके पैन के एवज़ में ऑनलाइन जमा किया गया टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देगा.

आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैन के एवज़ में टीडीएस की पेमेंट जैम की गई है या नहीं?

जैसा कि बताया गया है, आपके एम्प्लॉयर या किसी अन्य डिडक्टर द्वारा काटा गया टीडीएस फॉर्म 26AS में दिखाई देगा. एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, जिसकी इनकम में टीडीएस कटौती के अधीन है, आपको साल के दौरान नियमित रूप से अपने फ़ॉर्म 26AS की जाँच करनी होगी, ताकि यह पक्का हो सके कि सभी ऑनलाइन टीडीएस डिपॉजिट फ़ॉर्म में दिखें. आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर के पास पैन की सही जानकारी है या नहीं. अगर आपके एम्प्लॉयर ने पैन जानकारी गलत दी है या उसने पोर्टल पर टीडीएस रिटर्न सबमिट नहीं किया है, तो फॉर्म 26AS में कटौती का विवरण नहीं दिखाया जाएगा.

आमतौर पर, एक कंपनी हर तिमाही में अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करती है. टीडीएस रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख तिमाही के आखिर के एक महीने बाद होगी. हालाँकि, 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही इस मामले में एक अपवाद है, जहाँ नियत तारीख 31 मई है. इसलिए, आपको क्वार्टर फाइलिंग के आखिरी दिन के 10 दिनों के बाद अपना फॉर्म 26AS देखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका टीडीएस दिख रहा है या नहीं.

अगर आपके फ़ॉर्म 26AS में ऑनलाइन टीडीएस डिपॉजिट दिखाई नहीं दे रहा हो, तो क्या होगा?

जब एम्प्लॉयर आपकी ओर से टीडीएस ऑनलाइन डिपॉजिट करने में विफल रहता है या आपके टीडीएस के एवज़ में गलत पैन एंट्री करता है, तो आपके फॉर्म 26AS में सबमिट किए गए टीडीएस को प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में, आप टीडीएस के टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं या वित्तीय वर्ष के लिए अपना आईटीआर फाइल करते समय अतिरिक्त टीडीएस रिफंड नहीं पा सकते हैं.

यदि आप टीडीएस रिफंड के लिए फाइल करते हैं, तो इस मामले में, इनकम टैक्स विभाग आपको किए गए टीडीएस क्लेम और भुगतान किए गए टैक्स में गड़बड़ी होने के लिए नोटिस देगा. ऐसी स्थितियों में, आप इनकम टैक्स विभाग और एम्प्लॉयर के बीच फंस जाएंगे और आपको टीडीएस रिफंड का नुकसान हो सकता है. हालाँकि, इसका एक तरीका है.

अगर एम्प्लॉयर उचित टीडीएस डिपॉजिट ऑनलाइन नहीं करता है या सरकार के पास गलत जानकारी नहीं देता है, तो क्या करें?

अगर आपको फ़ॉर्म 26AS में टीडीएस नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले, यह ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर या डिडक्टर से संपर्क करें और उनसे गलती सुधारने का अनुरोध करें. कानून में ऐसी कोई ख़ास समय-सीमा नहीं बताई गई है, जो बताती हो कि ऐसी गलतियों को कब सुधारा जाना चाहिए. हालाँकि, आपके फ़ॉर्म 26AS में टीडीएस क्रेडिट दिखाई देने में औसतन 30-45 दिन लगते हैं.

अगर आपके एम्प्लॉयर ने गड़बड़ी ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और आपका फ़ॉर्म 26AS अभी भी सही नहीं है, तो आप अपने इनकम टैक्स आकलन अधिकारी (एओ) के पास लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एओ का पता लगा सकते हैं:

  • विजिट करें - https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourJurisdictionLink.html

  • अपना पैन और मोबाइल नंबर डालें.

  • अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें

  • आपको अपने एओ की जानकारी मिलेगी, जिसमें पता, ईमेल आईडी आदि शामिल हैं.

अगर आपको अपने एम्प्लॉयर का पैन विवरण पता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर के एओ का भी पता लगा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, अपने क्लेम का समर्थन करने के लिए इन दस्तावेज़ों को अपने पास रखना न भूलें:

  • सैलरी स्लिप, जिसमें टीडीएस की कटौती दिखाई गई है

  • बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस काटने के बाद सैलरी का क्रेडिट दिखाना

  • आपके फ़ॉर्म 26AS की कॉपी (जिसमें टीडीएस नहीं दिखना चाहिए)

  • आपके द्वारा एम्प्लॉयर को गड़बड़ी सुधार के लिए दी गई एप्लिकेशन की कॉपी

  • फ़ॉर्म 16 या 16A, जैसा लागू हो

ज़रूरी सबूत के साथ डिस्क्रिपन्सी की एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद, इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा और एम्प्लॉयर से टीडीएस वसूल करेगा. हालाँकि, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके नाम पर कोई दायित्व पेंडिंग न हो. उचित कानूनी तरीके से अपना आईटीआर फाइल करके, आपको सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपको अधिकतम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे.

वैकल्पिक रूप से, सुनिश्चित करें कि अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय अन्य टैक्स बेनिफ्ट्स से न चूकें.

इनकम टैक्स कानून, यूलिप प्लान और अन्य सिक्योरिटीज़ में किए गए निवेश पर टैक्स में कटौती देता है. अगर आपके पास यूलिप में निवेश है, तो यूलिप प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स बेनिफट का लाभ उठाएं. आप टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस जैसे अग्रणी प्रोवाइडर से वेल्थ सॉल्यूशंस ले सकते हैं.

लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स* बेनिफिट प्रदान करती हैं. यूलिप निवेश के रिटर्न पर भी टैक्स छूट मिलती है (शर्तों की पूर्ति के अधीन), साथ ही यूलिप प्लान द्वारा दिए जाने वाले मैच्योरिटी बेनिफ़िट के साथ, कुछ टर्म्स के अधीन. इसके अलावा, यूलिप प्लान के तहत मिलने वाले डेथ बेनिफ़िट पर भी आपके नॉमिनी को टैक्स छूट मिलती है.

एक बुद्धिमान टैक्सपेयर के रूप में, अधिकतम टैक्स बेनिफिट उठाने और अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए, टीडीएस कटौती और टैक्स बचाने वाले निवेश से सावधान रहें.

पेश किए गए लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान की एक श्रृंखला देखने के लिए टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस पर जाएं.


L&C/Advt/2023/Apr/1251

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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