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नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान (UIN: 110N126V04)

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अपना खुद का भविष्य और
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टाटा एआईए

स्मार्ट इनकम प्लस


खुद को और अपने प्रियजनों को एक स्मार्ट सेविंग प्लान गिफ्ट करें, जो न केवल आपको अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इनकम की गारंटी देता है, बल्कि आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाइफ़ कवर भी देता है.

 


टाटा एआईए
स्मार्ट इनकम प्लस

खुद को और अपने प्रियजनों को एक स्मार्ट सेविंग प्लान गिफ्ट करें, जो न केवल आपको अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इनकम की गारंटी देता है, बल्कि आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाइफ़ कवर भी देता है.

चुने हुए प्लान विकल्प के अनुसार इनकम या एकमुश्त राशि के रूप में गारंटीड* रिटर्न पाएं

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पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ कवर पाएं

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लागू टैक्स कानूनों के अनुसार# टैक्स बचाएं

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*नियम एवं शर्ते लागू

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अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गारंटीड रिटर्न पाएं

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    टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको अपनी पॉलिसी, नए प्रोडक्ट्स की & सर्विस, इंश्योरेंस समाधान या इससे जुडी जानकारी के बारे में अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.


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    • ज़्यादा सुविधाजनक

      • लम्पसम इनकम | इनकम इनकम
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      • अकस्मात मृत्यु/अक्षमता
      • क्रिटिकल इलनेस
      • हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट
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    हमारे विशेषज्ञों को आपसे संपर्क करने दें.

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    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस एक लंबी अवधि का लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है, जो रेगुलर और लगातार सेविंग करने में मदद करता है. आप प्लान के दो विकल्पों के साथ पर्याप्त लाइफ़ इंश्योरेंस कवरेज के जरिए वेल्थ बढ़ा सकते हैं, वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं.

    अधिक जानकारी चाहिए?
    हम आपकी मदद करेंगे

    +91

    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस के फायदे

    प्लान का चुनाव

    प्लान का चुनाव

    आप ऐसा प्लान विकल्प चुन सकते हैं, जो गारंटीड* रेगुलर इनकम या पॉलिसी की मैच्योरिटी पर लम्पसम भुगतान करे.

    गारंटीड* पेआउट

    गारंटीड* पेआउट

    रेगुलर इनकम विकल्प के तहत, आपको सालाना प्रीमियम राशि के 120% से 160% के बीच गारंटीड* पेआउट बेनिफिट मिल सकता है.

    *शर्तें लागू

    हायर लाइफ कवर

    हायर लाइफ कवर

    आप सालाना प्रीमियम का 11 गुना तक लाइफ कवर का फायदा ले सकते हैं.

    सुविधा के अनुसार भुगतान करें

    सुविधा के अनुसार भुगतान करें

    15, 21 या 25 साल की पॉलिसी अवधि के लिए गारंटीड* लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पाने के लिए 7, 10 या 12 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि चुनें.

    वैकल्पिक राइडर्स

    वैकल्पिक राइडर्स

    अपने प्लान का कवरेज बढ़ाने के लिए दो वैकल्पिक राइडर्स^ में से चुनें.

    टैक्स बेनिफिट

    टैक्स बेनिफिट

    लागू इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार इनकम टैक्स# बेनिफिट पाएं.

    टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस क्यों चुनें?

    जल्दी क्लेम
    सेटलमेंट

    आपके क्लेम का सेटलमेंट सिर्फ 4 घंटों** में किया जा सकता है

    टाटा एआईए
    एश्योरेंस

    वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हमारा व्यक्तिगत डेथ क्लेम सेटलमेंट रेश्यो~~ 98.53% है.

    400+ ब्रांच

    भारत के प्रमुख शहरों में मौजूद हैं

    अपने तरीके से भुगतान करें

    अपनी सुविधा के हिसाब से प्रीमियम भुगतान मोड चुनने की सुविधा.

    **नियम और शर्ते लागू | ~~नियम और शर्ते लागू
     

    इस प्लान को ऑनलाइन कैसे खरीदें?

    • 01

      अपनी गारंटीड़* इनकम कैलकुलेट करें

      रेगुलर इनकम और एंडोमेंट प्लान विकल्प में से किसी एक को चुनकर, आपको जो गारंटीड* इनकम चाहिए, उसका पता लगाने के लिए हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें  

      *नियम और शर्ते लागू

    • 02

      उपयुक्त पॉलिसी टर्म (पीटी) चुनें और प्रीमियम पेमेंट टर्म (पीपीटी) चुनें

      अपनी सुविधा के अनुसार पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि चुनें
    • 03

      ऑप्शनल राइडर्स को जोड़ें

      आप नाममात्र राशि देकर अपने प्लान का कवरेज बढ़ाने के लिए वैकल्पिक राइडर^ जोड़ सकते हैं
    • 04

      प्रीमियम भुगतान करें

      आप कई डिजिटल पेमेंट विकल्पों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि का इस्तेमाल करके प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं
    • 05

      दस्तावेज़ अपलोड करें

      प्लान जारी करने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और गाइडेड फ़ॉर्म भरें
    • 06

      जारी किए प्लान

      आपके विवरण की वेरिफिकेशन करने के बाद आपका प्लान जारी कर दिया जाएगा

     

     

    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस के पात्रता मानदंड

    प्लान के विकल्प

    विकल्प I: रेगुलर इनकम

    विकल्प II: एंडोमेंट

    यह विकल्प पॉलिसी की शुरुआत में चुना जा सकता है.

    प्लान पैरामीटर

    मिनिमम

    मैक्सिमम

    एंट्री के समय उम्र (साल)

    प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 — 3

    50

    प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 और 12 साल — 0 (30 दिन)

    मैच्योरिटी के समय आयु (साल)

    18

    पीटी 15 के लिए: 65

    पीटी 21 के लिए: 71

    पीटी 25 के लिए: 75

    पॉलिसी टर्म (पीटी) (साल)

    15/21/25

    प्रीमियम पेमेंट टर्म (पीपीटी) (साल)

    पीटी-15 के लिए 7

    पीटी-21 के लिए 10

    पीटी-25 के लिए 12

    बेसिक सम एश्योर्ड

    सालाना प्रीमियम का 11 गुना

    प्रीमियम (₹) (1000 के मल्टीप्ल में प्रीमियम)

    विकल्प I के लिए: 18,000

    विकल्प II के लिए: 36,000

    कोई सीमा नहीं. स्वीकृत अंडरराइटिंग के अधीन

    प्रीमियम पेमेंट मोड

    आप अपनी प्रीमियम राशि का भुगतान वार्षिक/ अर्ध-वर्षीय/तिमाही/ मासिक मोड में कर सकते हैं

    ज्यादा देखें कम देखें

    आयु के सभी संदर्भ पिछले जन्मदिन के अनुसार हैं

    अधिक जानकारी चाहिए?
    हम आपकी मदद करेंगे

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    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    जेनेरिक पॉलिसी क्लेम

    क्या सभी सेविंग्स प्लान से रेगुलर इनकम मिलती है?

    सभी सेविंग्स प्लान रेगुलर इनकम प्रदान नहीं करते हैं. हालाँकि, आप एक सेविंग्स प्लान चुन सकते हैं, जिसमें लम्पसम बेनिफिट मिलने या रेगुलर इनकम के बीच का विकल्प मिलता हो.

    क्या एंडॉवमेंट पॉलिसी भी सेविंग्स प्लान है?

    हां, एंडॉवमेंट पॉलिसी एक प्रकार का सेविंग प्लान है. यह पॉलिसी रेगुलर इनकम के बजाय पॉलिसी मैच्योर होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट्स का लम्पसम भुगतान करती है.

    सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि क्या है?

    सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि में लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी अवधि के बजाय सीमित वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान करना शामिल है.

    प्रीमियम का भुगतान पूरा हो जाने के बाद, पॉलिसी शेष अवधि के लिए लागू रहती है और आपको पॉलिसी के बेनिफिट मिलते रहेंगे.

    सेविंग प्लान के तहत मिलने वाली गारंटीड इनकम का भुगतान कब किया जा सकता है?

    सेविंग्स प्लान के तहत मिलने वाली गारंटीड इक्नोमे का भुगतान पॉलिसी की मैच्योरिटी पर किया जाता है. हालाँकि, मैच्योरिटी बेनिफ़िट का भुगतान पॉलिसी के मेच्योरिटी होने तक आपके (इंश्योर्ड वयक्ति) के जीवित रहने के अधीन है. इसलिए, पॉलिसी की शुरुआत में चुनी गई भुगतान फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं.

    आपको सेविंग प्लान कब लेना चाहिए?

    सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए कोई खास उम्र या पड़ाव नहीं होता है. हालाँकि, हर सेविंग्स प्लान में एंट्री के समय न्यूनतम और अधिकतम उम्र होती है, जो आपको पॉलिसी खरीदने से पहले याद रखनी चाहिए.

    सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान या किसी अन्य प्रकार का इंश्योरेंस लेने का निर्णय आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों पर आधारित होना चाहिए. सेविंग्स प्लान लेना है या नहीं, यह तय करते समय, कुछ चीज़ों पर विचार करना चाहिए, जिनमें आपके मौजूदा और भविष्य के वित्तीय लक्ष्य, उम्र और स्वास्थ्य, आश्रित, और ज़िम्मेदारियाँ हैं.

    क्या टाटा एआईए के सभी सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान टैक्स बेनिफिट के साथ आते हैं?

    हाँ, सेविंग इंश्योरेंस प्लान सहित सभी लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स# बेनिफिट मिलते हैं. आपकी पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती के लिए योग्य होंगे. डेथ/मैच्योरिटी बेनिफिट, जो लागू हो, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10 (10D) (मौजूदा कर दिशानिर्देशों और शर्तों के अधीन) के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है.

    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस के लिए एंट्री के समय न्यूनतम और अधिकतम उम्र क्या है?

    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस में एंट्री के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है. एंट्री के समय न्यूनतम उम्र इस प्रकार है:

    • 7 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, एंट्री एज 7 — 3 वर्ष होगी
    • 10 और 12 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, एंट्री के समय उम्र 0 साल या 30 दिन होगी.
       

    सेविंग प्लान में राइडर/राइडर्स कब जोड़ा जा सकता है?

    राइडर/राइडर्स को पॉलिसी की शुरुआत पर सेविंग प्लान में जोड़ा जा सकता है. हालाँकि, हर राइडर पर अतिरिक्त लेकिन मामूली प्रीमियम खर्च आएगा.

    इस सेविंग प्लान के तहत मैं अधिकतम कौन सी पॉलिसी अवधि चुन सकता/सकती हूँ?

    इस सेविंग प्लान के तहत आप जो अधिकतम पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं, वह 25 वर्ष है, जिसके दौरान आपके परिवार को गारंटीड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है. इस पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की सीमित अवधि 12 वर्ष है.

    टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस के तहत क्लेम कैसे फाइल करें?

    अपने सेविंग प्लान के लिए क्लेम करने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी चैनल चुनें:

    • हमें यहां ईमेल करें: customercare@tataaia.com
    • हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें - 1860-266-9966 (लोकल शुल्क लागू)
    • टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाएं,
    • हमें यहां लिखें:

    क्लेम डिपार्टमेंट,
    टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
    बी-विंग, 9वीं मंज़िल,
    आई-थिंक टेक्नो कैंपस,
    टीसीएस के पीछे, पोखरण रोड नं.2,
    ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नजदीक,
    ठाणे (वेस्ट) 400 607.
    आईआरडीए रेजिस्ट्रशन नंबर 110

    अगर मेरा नॉमिनी भारत से बाहर है, तो क्या क्लेम प्रोसेस किया जा सकता है?

    अगर आपके नॉमिनी भारत में नहीं रहते हैं, तो वे भारत में अपने प्रतिनिधि को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ कोरियर कर सकते हैं. वह व्यक्ति हमारे ऑफिस की किसी भी ब्रांच में जाकर क्लेम फाइल करने के लिए दस्तावेज सबमिट कर सकता है. ऑनलाइन क्लेम करने के लिए, नॉमिनी इन दस्तावेज़ों की वेरिफाइड कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर सकता है या ईमेल के जरिए हमें भेज सकता है.

    मैं ऑफलाइन क्लेम कहाँ फाइल कर सकता/सकती हूँ?

    आप या आपके नॉमिनी हमारे पास आ सकते हैं और टाटा एआईए ऑफिस की किसी भी ब्रांच में ऑफलाइन क्लेम दर्ज कर सकते हैं. यह वही ऑफ़िस ब्रांच हो सकती है जहाँ से सेविंग प्लान खरीदा गया था या आपके नज़दीकी ब्रांच हो सकती है.

    क्लेम सेटलमेंट के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

    क्लेम की जानकारी और सेटलमेंट की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

    इस सेविंग प्लान के तहत किस तरह के क्लेम फाइल किए जा सकते हैं?

    अगर आपकी (इंश्योर्ड व्यक्ति) डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी द्वारा डेथ क्लेम फाइल किया जा सकता है. हालाँकि, अगर आप पॉलिसी की अवधि तक सर्वाइव करते हैं, तो आप हमारे पास मैच्योरिटी क्लेम फाइल कर सकते हैं.

    अस्वीकरण

    • टाटा एआईए स्मार्ट इनकम प्लस का पूरा नाम टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इनकम प्लस (UIN:110N126V04) है - नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान 
    • *दोनों प्लान विकल्पों के तहत गारंटीड रिटर्न को गारंटीड पेआउट (जीपी) /गारंटीड मैच्योरिटी पेआउट (जीएमपी) के रूप में परिभाषित किया गया है. रेगुलर इनकम के विकल्प के लिए, जीपी एनुअल प्रीमियम (एपी) का 120% से 160% है और जीएमपी पुरुषों के जीवन के लिए एपी का 46% से 405% और महिलाओं के जीवन के लिए एपी का 74% से 408% है. कृपया रेगुलर इनकम विकल्प के तहत सर्वाइवल बेनिफ़िट फ़ैक्टर देखें. एंडोमेंट विकल्प के लिए, पुरुषों के जीवन के लिए जीपी का 5.26 से 15.03 गुना और महिलाओं के जीवन के लिए एपी का 5.36 से 15.04 गुना है और जीएमपी जीपी के बराबर है, बशर्ते पॉलिसी चालू हो और सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो. चुने गए प्लान विकल्प के अनुसार चुनी गई प्रीमियम भुगतान अवधि, उम्र और जेंडर के हिसाब से जीपी / जीएमपी कारक अलग-अलग होते हैं
    • #मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस साइट पर कहीं भी बताए गए टैक्स प्रभावों की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
    • **केवल 3 साल से अधिक की पॉलिसी अवधि वाले नॉन-शुरुआती क्लेम, गैर-जांच-पड़ताल के मामले, 50 लाख रुपये तक की बीमा राशि पर लागू है. केवल ब्रांच में जाकर ही लागू हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सबमिट करने की समय सीमा काम करने के दिनों में दोपहर 2 बजे है. पूरे दस्तावेज़ सबमिट किए जाने के अधीन. ULIP पॉलिसी और ओपन टाइटल क्लेम के लिए लागू नहीं है.
    • ~~हाल के ऑडिट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021 - 22 के लिए व्यक्तिगत डेथ क्लेम सेटलमेंट रेश्यो 98.53% है.
    • ~धारा 80C के तहत ₹46,800 तक के टैक्स बेनिफिट की कैलकुलेशन ₹1,50,000 के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 31.20% (सरचार्ज को छोड़कर उपकर सहित) की उच्चतम टैक्स स्लैब दर पर की जाती है. पॉलिसी के तहत टैक्स बेनिफिट धारा 80C, 80D,10(10D), 115BAC और इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दी गई शर्तों के अधीन हैं. अगर गुड्स और सर्विस टैक्स और सेस में से कुछ लागू होता है तो मौजूदा दरों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. टैक्स-फ्री इनकम सेक्शन 10 (10D) और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत अन्य लागू प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है. टैक्स कानून समय पर किए गए बदलावों के अधीन हैं. उपरोक्त पर कार्रवाई करने से पहले, कृपया जानकारी के लिए अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
    • ^राइडर अनिवार्य नहीं हैं और मामूली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध हैं. राइडर के तहत मिलने वाले फायदों, प्रीमियम और एक्सक्लूज़न के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया टाटा एआईए लाइफ के इंश्योरेंस सलाहकार / इंटरमीडियरी/ ब्रांच से संपर्क करें.
    • टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेम्बरमेंट (लांग स्केल) (एडीडीएल) राइडर- नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्योर रिस्क प्रीमियम राइडर (UIN: 110B028V03), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ़ प्रीमियम प्लस (डब्ल्यूओपीपी) राइडर - नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेइंग राइडर (UIN: 110B029V02), टाटा एआईए वाइटैलिटी प्रोटेक्ट - नॉन-लिंक्ड, नॉन- इंडिविजुअल हेल्थ राइडर (UIN:110B046V01), टाटा एआईए वाइटैलिटी हेल्थ - नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ राइडर (UIN:110B045V01), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉन-लिंक्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन राइडर - नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ राइडर (UIN: 110B033V02), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉन-लिंक्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ राइडर - नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल हेल्थ राइडर (UIN: 110B031V02) इस प्लान के तहत उपलब्ध हैं .
    • 1वेलनेस प्रोग्राम में एनरोल करने पर, आपको एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसएबिलिटी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी केयर के लिए पहले साल के प्रीमियम पर 5% की अग्रिम छूट मिलती है &और टर्म बूस्टर, क्रिटिकेयर प्लस, एक्सेलेरेटेड क्रिटिकेयर, मल्टीस्टेज क्रिटिकेयर, कैंसर केयर, कार्डिएक केयर, होस्पिकेयर के लिए पहले साल के प्रीमियम पर 10% की अग्रिम छूट मिलती है. रिवॉर्ड क्यूम्यलटिव आधार पर दिए जाते हैं और किसी भी वर्ष, अग्रिम रिवॉर्ड्स और वार्षिक रिवॉर्ड्स फ़्लेक्स दोनों को मिलाकर एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल टोटल &परमानेंट डिसएबिलिटी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी केयर और अन्य सभी बेनिफ़िट विकल्पों के लिए 30% रिवॉर्ड दिए जाएंगे. छूट अक्यूम्यलैटिड पॉइंट्स के कारण मिलती है, जो वेलनेस स्टेटस के जरिए हासिल किये जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज़ देखें.
    • 2वाइटैलिटी राइडर्स के लिए वेलनेस डिस्काउंट इस प्रकार उपलब्ध है:

     

     

    वाइटैलिटी हेल्थ

    (होस्पिकेयर)

    वाइटैलिटी प्रोटेक्ट

    (टर्म बूस्टर ,

    क्रिटिकेयर प्लस)

    वाइटैलिटी प्रोटेक्ट

    (दुर्घटनावश मृत्यु,

    Aदुर्घटनावश पूर्ण &स्थायी विकलांगता)

    पहले साल के राइडर प्रीमियम पर अग्रिम छूट

    10%

    10%

    5%

    रिन्यूअल के प्रीमियम पर छूट

    वेलनेस स्टेटस के आधार पर 30% तक

    वेलनेस स्टेटस के आधार पर 15% तक

     

    • वाइटैलिटी, टाटा एआईए लाइफ के लिए एम्प्लीफ़ाई हेल्थ एसेट्स पीटीई लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त ट्रेडमार्क है, जो विटैलिटी ग्रुप इंटरनेशनल, इंक. और एआईए कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है. वेलनेस प्रोग्राम (टाटा एआईए वाइटैलिटी) के तहत किए गए आकलन को चिकित्सीय सलाह या किसी पेशेवर मेडिकल प्रैक्टिशनर के परामर्श/उपचार के विकल्प के रूप में नहीं माना जाएगा.
    • यह प्रोडक्ट टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
    • यह प्लान गारंटीड़ जारी किया गया प्लान नहीं है और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.
    • इस प्रोडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
    • जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें. इस प्लान के सटीक नियम और शर्तें पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई हैं.
    • लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है. पॉलिसी को जल्दी खत्म करने पर आमतौर पर कम राशि मिलती है, और देय सरेंडर वैल्यू भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों से कम हो सकती है.
    • नॉन-स्टैंडर्ड जीवन के मामले में और नॉन-स्टैंडर्ड आयु प्रमाण जमा करने पर, हमारे अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा.
    • नाबालिक जीवन सहित सभी जीवन के लिए पॉलिसी की शुरुआत के साथ जोखिम कवर शुरू होता है.
    • पीओएस चैनल के जरिए ली जाने वाली पॉलिसीस की कोई भी मेडिकल जाँच नहीं होगी. यह प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.
    • पॉलिसी के तहत देय सभी प्रीमियम और ब्याज़ में टैक्स, राइडर प्रीमियम, अंडरराइटिंग के अतिरिक्त प्रीमियम, मॉडल प्रीमियम की लोडिंग, अगर कोई हो, जो कि पॉलिसीहोल्डर द्वारा पूरी तरह से भुगतान/वहन किया जाएगा, इसके अलावा ऐसे प्रीमियम या ब्याज़ का भुगतान भी किया जाएगा. टाटा एआईए लाइफ के पास पॉलिसी के तहत देय फायदों में से किसी भी सांविधिक या प्रशासनिक निकाय द्वारा लगाए गए किसी भी टैक्स या लगाए गए टैक्स की राशि का क्लेम करने, उसमें कटौती करने, उसमें बदलाव करने और उसे रिकवर करने का अधिकार होगा. 
    • L&C/Advt/2023/Oct/3501

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