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आईटीआर पोर्टल पर रजिस्टर करें
आईटीआर पोर्टल पर ख़ुद को रजिस्टर करने के लिए, आपसे कई जानकारी देने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका पैन, पूरा नाम और जन्म तिथि, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन), नाम और जन्म तिथि का विवरण. फिर आपसे अपना पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा. आपका पैन आपकी यूज़र आईडी की तरह काम करेगा. कृपया ध्यान दें कि पोर्टल पर आपके पैन का इस्तेमाल आपकी यूज़र आईडी के तौर पर किया जाएगा.
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आईटीआर फॉर्म चुनें
आईटीआर के अलग-अलग फॉर्म हैं. जो फ़ॉर्म आप पर लागू हो उसे चुनें और डाउनलोड करें. आप अपने संदर्भ के लिए निम्नलिखित जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं:
आईटीआर 1 (सहज) फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें प्रति वर्ष ₹50 लाख तक की कुल इनकम होती है. इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल सैलरीड इनकम, संपत्ति के रूप में एक घर, बची हुई इनकम जैसे ब्याज़ आदि की रिपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है.
आईटीआर 2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए है, जिन्हें वेतन/पेंशन या संपत्ति के रूप में एक से अधिक घरों से प्रति वर्ष ₹50 लाख से अधिक की इनकम होती है, लेकिन वे प्रोप्राइटरशिप के तहत किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में भाग नहीं लेते हैं. यह पूंजीगत लाभ और विदेशी संपत्ति या इनकम के लिए भी लागू है.
आईटीआर 3 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए है, जिनके स्वामित्व वाले बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम के स्रोत हैं. यह उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो किसी फर्म के पार्टनर हैं.
आईटीआर 4 फॉर्म (सुगम) हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए लागू है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली अनुमानित इनकम होती है.
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फ़ॉर्म को ध्यान से और सही तरीके से भरें
आईटीआरफॉर्म ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी भरा जा सकता है. अगर आप ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप मूल्यांकन वर्ष (2020-21) चुन सकते हैं और ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ़्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, 'डाउनलोड सेक्शन आईटीआर फॉर्म निर्धारण वर्ष 2020-21' पर जाएं. इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी डाउनलोड करें. इसे अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाना चाहिए. डाउनलोड खत्म होने के बाद, आप अपने कंप्यूटर पर फाइल खोल सकते हैं और ऑफलाइन जानकारी भर सकते हैं. अपने सिस्टम पर डाउनलोड की गई फाइल को खोलें और सारी जानकारी ऑफलाइन भरें. फिर आप भरे हुए दस्तावेज़ों को वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं.
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अक्नालिज्मन्ट & वेरिफिकेशन पाएँ
वेबसाइट पर अपना रिटर्न अपलोड करने के बाद, आपको फॉर्म आईटीआर-वी के तौर पर अक्नालिज्मन्ट मिलेगी. यह 1-पेज का वेरिफिकेशन दस्तावेज़ है, जिसे आपको दस्तावेज़ में दिए गए पते पर अगले 120 दिनों के भीतर इनकम टैक्स विभाग में सबमिट करना होगा. यह पोस्ट के माध्यम से किया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग को यह दस्तावेज़ मिलने के बाद, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी
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अपना टैक्स रिफंड प्राप्त करें
टैक्स रिफंड, टैक्स पर मिलने वाला रिफंड होता है, जब टैक्स देनदारी चुकाए गए टैक्स की राशि से कम होती है. टैक्सपेयर टैक्स रिफंड के पात्र हो सकते हैं, अगर उन्हें जो टैक्स देना होगा, वह विथ्होल्डिंग राशि और उनके द्वारा चुकाए गए अनुमानित टैक्स से कम है.