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लोकप्रिय इंश्योरेंस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीद सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस (जीवन इंश्योरेंस ) पॉलिसी खरीद सकता है. वैकल्पिक रूप से, आप किसी नॉमिनी, जैसे कि आपका बच्चा, के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चुन सकते हैं.

मुझे लाइफ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए?

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के कई कारण हैं. लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान चुनना आपके परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है. आप टैक्स बचाने, वेल्थ क्रिएशन, अपने बच्चे की शिक्षा या शादी के लिए प्लान बनाने या रिटायर होने के बाद अपने सुनहरे वर्षों को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद सकते हैं.

इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है?

इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा किसी इंश्योरेंस कंपनी को विशेष कवरेज के लिए किया गया भुगतान है. किसी खास लाइफ इंश्योरेंस कवर और अन्य मौद्रिक लाभों का लाभ उठाने के लिए, पॉलिसी की मैच्योरिटी तक या जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ों में बताया गया है, नियमित रूप से भुगतान किया जाना चाहिए.

कौन सा विल्कल्प बेहतर है - लाइफ इंश्योरेंस या सेविंग ?

लाइफइंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना में ट्रेडिशनल सेविंग प्लान जैसे बैंक एफडी, एनएससी और पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि कम होती है. इस तरह के सेविंग प्लान वित्तीय नियोजन के समग्र और व्यापक अवसर प्रदान नहीं करते हैं.

दूसरी ओर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां, नॉमिनी या लाभार्थियों को इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) के साथ-साथ बोनस (बोनस पॉलिसी के साथ) का भुगतान करती हैं, भले ही पॉलिसीधारक का भुगतान अवधि खत्म होने से पहले ही निधन हो जाए. इस तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरी ओर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां, नॉमिनी या लाभार्थियों को इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) के साथ-साथ बोनस (बोनस पॉलिसी के साथ) का भुगतान करती हैं, भले ही पॉलिसीधारक का भुगतान अवधि खत्म होने से पहले ही निधन हो जाए. इसलिए यह व्यक्ति और उनके प्रियजनों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है. इस प्रकार, इंश्योरेंस पॉलिसी अन्य सेविंग प्लान्स से बेहतर है, और ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.

पहला प्रीमियम क्या है?

पहला प्रीमियम इंश्योरेंस प्रस्ताव के साथ भुगतान की गई राशि है. यह चुने गए भुगतान मोड पर निर्भर करता है; यह वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, तिमाही या मासिक हो सकता है.

पॉलिसी के लिए डेथ क्लेम के संबंध में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

आप हमें सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • हमें ईमेल करें: claims@tataaia.com

  • हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें - 1860-266-9966 (लोकल शुल्क लागू)

  • किसी भी TALIC ब्रांच ऑफिस में जाएँ,

  • हमें सीधे यहां लिखें:

क्लेम डिपार्टमेंट,
टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
बी-विंग, 9वीं मंजिल,
आई-थिंक टेक्नो कैंपस,
टीसीएस के पीछे, पोखरण रोड नंबर 2,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नज़दीक,
ठाणे (वेस्ट ) 400 607.
आईआरडीए रेजिस्ट्रशन नंबर 110

डेथ क्लेम के तहत देय लाभ क्या हैं?

डेथ क्लेम के तहत, देय लाभों में मूल इंश्योरेंस राशि + राइडर (यदि लागू हो) + अन्य पॉलिसी एडिशन (उदाहरण के लिए, रिवर्सनरी बोनस / गारंटीड अतिरिक्त (यदि लागू हो) शामिल हैं.

अगर मैं अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं पाया, तो क्या होगा? क्या इससे मेरा इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है?

आमतौर पर, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है (अगर आप हर महीने अपने प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो 15 दिन). इसके बाद कंपनी तय करती है कि क्या आप प्रीमियम का भुगतान और पॉलिसी फिर से शुरू कर सकते है या नहीं. आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ठोस प्रमाण भी देने पड़ सकते हैं

टैक्स बचाएं

क्या सच में इंश्योरेंस से टैक्स बचा सकते हैं ? टैक्स बचाने में इंश्योरेंस कैसे मदद कर सकता है?

किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के तहत लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए किए गए सभी प्रीमियम भुगतान (जैसे एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ़ प्लान, टर्म इंश्योरेंस और यूनिट से जुड़े इंश्योरेंस), इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C (₹1.5 लाख तक) और सेक्शन 10 (10D) के तहत टैक्स में छूट के लिए पात्र हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए किए गए प्रीमियम भुगतान पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट (₹25,000 तक) मिल सकती है.

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C क्या है और यह टैक्स बचाने में मेरी मदद कैसे करता है?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत, पॉलिसीधारक भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में अधिकतम ₹1.5 लाख की कटौती का दावा कर सकता है, अगर भुगतान किया गया प्रीमियम पॉलिसी में इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) के 10% से ज़्यादा नहीं है, बशर्ते कि पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद खरीदी गई हो. अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदी गई थी, तो भुगतान किया गया प्रीमियम इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.

वेल्थ प्लान के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वेल्थ प्लैन क्या है?

हम समझते हैं कि आपके परिवार के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल को बनाए रखना कितना ज़रूरी है. एक वेल्थ प्लान विशेष रूप से टैक्स लाभ के साथ वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एक निवेश प्लान है जो आपको निवेश विकल्पों के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करता है, और आपको बाजार से जुड़े रिटर्न के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है. यह पॉलिसी अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करता है.

वेल्थ प्लान खरीदने के लिए कौन पात्र है?

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वह वेल्थ प्लान का विकल्प चुन सकता है. वैकल्पिक रूप से, आप अपने नॉमिनी यानी बच्चे के लिए वेल्थ प्लान खरीदना चुन सकते हैं.

यूलिप क्या है?

'यूलिप' शब्द का मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से है. यह एक निवेश प्लान है जिसके जरिए पॉलिसीधारक को इंश्योरेंस से जुड़े लाभ मिलते हैं और साथ ही प्लान में निवेश करने पर मार्केट से जुड़े रिटर्न भी मिलते हैं. यूलिप में, प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पॉलिसीधारक की पसंद के फंड में निवेश किए जाते हैं, जो इक्विटी, डेट या बैलेंस्ड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं. फंड वैल्यू एनएवी बदलावों के जरिए आपके बढ़ते कॉर्पस को दर्शाती है. मैच्योर होने पर, पॉलिसीधारक को फंड वैल्यू का भुगतान किया जाता है.

एनएवी क्या होता है?

एनएवी या नेट एसेट वैल्यू किसी खास फंड के शेयर का बाज़ार मूल्य दर्शाती है. एनएवी वह कीमत है जिस पर कोई निवेशक यूनिट या दिए गए फंड के शेयर को खरीद और बेच सकता है. किसी फ़ंड के एनएवी में वृद्धि या कमी के प्रतिशत पर नज़र रखने से, एक निवेशक उस ख़ास फ़ंड की परफॉर्मेंस का पता लगा सकता है.

क्या मैं पॉलिसी अवधि के दौरान अपने निवेश फंड विकल्प को बदल सकता/सकती हूँ?

हम समझते हैं कि जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और खास मुकाम तक पहुँचते हैं, समय के साथ आपके प्रीमियम आवंटन का संदर्भ बदल सकता है. उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आपको निवेश फ़ंड के विकल्प में बदलाव करने की अनुमति है. हालांकि, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित मामूली शुल्क (यदि कोई हो) आपसे लिया जा सकता है.

क्या मैं ज़रूरत पड़ने पर आंशिक फ़ंड निकाल सकता/सकती हूँ? मैं राशि कब निकाल सकता/सकती हूँ?

हां, आप तीन साल पूरे होने के बाद अपनी पॉलिसी से आंशिक फंड निकाल सकते हैं.

टैक्स कैसे बचाएं?

लाइफ इंश्योरेंस क्या है?

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रोवाइडर और पॉलिसीधारक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उनके परिवार की सुरक्षा के वादे को पूरा करता है. पॉलिसीधारक अवधि के अंत में वित्तीय कवर की गारंटी के बदले प्रीमियम का नियमित भुगतान करता है (जब तक कि यह प्योर टर्म प्लान न हो). यह सुनिश्चित करता है कि उनकी लाइफ स्टाइल से समझौता न किया जाए और इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) का इस्तेमाल उधार देने के लिए भी किया जा सकता है.

टर्म इंश्योरेंस क्या है?

प्योर टर्म इंश्योरेंस केवल पॉलिसी अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है. इसे बहुत कम प्रीमियम पर अलग-अलग अवधियों या शर्तों के लिए चुना जा सकता है. इस तरह, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में, लाभ तभी दिए जा सकते हैं, जब पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योरेंस धारक (या) पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है. इसलिए, एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान का लाभ केवल पॉलिसीधारक / बीमाधारक की मृत्यु पर देय है.

हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है?

यदि आप अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं और / या इनकम कमा रहे हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरुरत है लाइफइंश्योरेंस वित्तीय सुरक्षा के तौर पर आपके प्रियजनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है. यह अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपने फाइनेंस को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकता है, साथ ही एक निवेश टूल के रूप में भी काम कर सकता है.

व्होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है?

टर्म इंश्योरेंस के विपरीत, व्होल लाइफ इंश्योरेंस एक स्थायी पॉलिसी है जो आपके पूरे जीवन के लिए कवरेज प्रदान करती है. पॉलिसी की अवधि जीवन भर तक है. इसलिए, जब पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ बेनिफिट का भुगतान नॉमिनी (या नामांकित व्यक्ति) को किया जाता है जैसा कि पॉलिसी दस्तावेजों में बताया गया है.

इंश्योरेंस राइडर्स क्या होते हैं?

राइडर्स अतिरिक्त लाभ हैं जिन्हें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके मौजूदा इंश्योरेंस प्लान में जोड़ा जा सकता है. वे कुछ ऐसे पहलुओं को कवर कर सकते हैं जो आपके प्लान के दायरे में पहले से नहीं आते हैं.

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें?

शुरू करने के लिए, अपने आवश्यक कुल कवरेज का आकलन करें और एक ऐसी पॉलिसी चुनें जो आपके परिवार की सबसे अच्छी सुरक्षा देती है. किसी प्लान पर निर्णय लेने के बाद, आप अपनी भरी हुई एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं. अगला स्टेप आमतौर पर टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू का होता है, जिससे पहले आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ों को तैयार रखना होगा. सभी कारकों का आकलन करने के बाद एक अंडरराइटिंग प्रक्रिया होती है. इसके बाद, आपको पॉलिसी का ऑफ़र मिलेगा. दस्तावेज़ों पर विधिवत साइन करने और अपने पहले प्रीमियम का भुगतान करने पर, आपकी पॉलिसी 'लागू' या एक्टिव हो जाएगी.

सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें?

अगर आपके पास कोई वित्तीय सलाहकार है, तो आप अपनी खास ज़रूरतों के अनुसार एक आदर्श प्लान लेने के लिए उनसे सलाह ले सकते हैं. अगर आपके पास कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, और टाटा एआईए लाइफइंश्योरेंस के किसी सलाहकार के साथ अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध करें. आप हमारे द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पॉलिसियों की समीक्षा और तुलना कर सकते हैं और आपको जो पॉलिसी सबसे अच्छी लगे उसे चुन सकते हैं. टाटा एआईए लाइफइंश्योरेंस आपको और आपके परिवार की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के इंश्योरेंस प्लान और अतिरिक्त राइडर प्रदान करता है.

प्रीमियम भुगतान के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रिन्यूअल प्रीमियम क्या होते है?

रिन्यूअल, प्रीमियम बाद के प्रीमियम होते हैं, जिनका भुगतान पॉलिसीधारक द्वारा बीमाकर्ता को किया जाता है ताकि पॉलिसी चालू रहे और उसी हिसाब से पॉलिसी का लाभ उठाया जा सके.

प्रीमियम भुगतान करने के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

प्रीमियम भुगतान करने के लिए विभिन्न सुविधाजनक विकल्प हैं

  • विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्प (नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / पेटीएम / वॉलेट आदि)
  • मोबाइल ऐप - पेटीएम, एचडीएफसी पैजैप, जियो मनी &अमेज़ॅन पे
  • पेमेंट बैंक साइट के माध्यम से 'बिल पे' का उपयोग करके
  • हमारे बैंकिंग पार्टनर - भारतीय स्टेट बैंक / एक्सिस बैंक / इंडसइंड बैंक अपनी शाखाओं को भुगतान करें
  • रिटेल आउटलेट्स पर भुगतान (सुविधा), आंध्र प्रदेश ऑनलाइन, सामान्य सेवा केंद्र) क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
  • ई-मैंडेट/ एनएसीएच / ऑनलाइन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन - टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सभी शाखाओं की प्रीमियम पेमेंट ब्रांच के लिए वीज़ा मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड स्वीकार किए जाते हैं.
  • ब्रांच की लोकेशन
  • आईवीआर- आप हमारे ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे आईवीआर के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं,

वीडियो देखकर प्रीमियम भुगतान के विकल्पों के बारे में आपको और जानकारी मिल सकती है. यहां क्लिक करें

मैं अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा के लिए एनरोल कैसे कर सकता/सकती हूं?

स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा के लिए एनरोल करना एक आसान प्रक्रिया है. इस प्रोसेस में, प्रीमियम आपके क्रेडिट कार्ड/बैंक अकाउंट से नियत तारीख पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

एनरोल करने के लिए- www.tataaia.com पर जाएं; 'ग्राहक सेवा' मेन्यू पर जाएं और 'सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 'सलेक्ट करें

  • विकल्प चुनें - क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट
  • आवश्यक जानकरी प्रदान करें & प्रोसीड करें
  • नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड विवरण में लॉगिन करें & अप्प्रूव करें

कृपया सुनिश्चित करें कि आप नियत तिथि से 7 दिन पहले रजिस्टर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नियत तिथि पर काम करने के लिए तैयार है.

यदि मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा का विकल्प चुनता हूं तो मेरे खाते से प्रीमियम कब डेबिट किया जाएगा?

यदि आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा का विकल्प चुना है, तो निर्देश आपके बैंक को 7 दिन पहले भेज दिया जाता है और निर्धारित तिथि पर प्रीमियम डेबिट कर दिया जाएगा.

अगर मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा अभी भी पेंडिंग है, तो क्या मैं प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन या काउंटर पर कर सकता/सकती हूँ?

हां, मैंडेट पूरी न होने के दौरान प्रीमियम का भुगतान विभिन्न प्रीमियम का भुगतान करने के विकल्पों के ज़रिए किया जा सकता है. तुरंत भुगतान करने के लिए यहां क्लिक करें

क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त राशि ली जाएगी?

बैंक मैंडेट / स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रेजिस्ट्रशन के लिए एक बार का शुल्क लेते हैं. यह शुल्क अलग-अलग बैंक में अलग होता है. रेजिस्ट्रशन के बाद, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रीमियम भुगतान को निष्पादित करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाती है

मुझे वह प्रीमियम रसीद कैसे मिल सकती है, जिसकी मुझे निवेश/टैक्स फाइल करने के लिए ज़रूरत होगी?

प्रीमियम का भुगतान हो जाने के बाद, आपको रजिस्टर की गई ईमेल आईडी पर तुरंत 'प्रीमियम एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट' मिलेगा. इसका इस्तेमाल निवेश प्रमाण/टैक्स फाइल करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है.

 

इंश्योरेंस कानून के अनुसार, प्रीमियम तय तारीख को आपकी पॉलिसी पर लागू कर दिया जाता है. ऐसा करने के बाद, आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 'प्रीमियम रसीद' मिलेगी. आप इसे 'डाउनलोड स्टेटमेंट' से भी प्राप्त कर सकते हैं या अपने 'ऑनलाइन पॉलिसी अकाउंट' में लॉगिन कर सकते हैं और प्रीमियम रसीद डाउनलोड कर सकते हैं.

 

अपने ऑनलाइन पॉलिसी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यहां क्लिक करें.
 

वैकल्पिक रूप से, आप इसे हमारी व्हाट्सएप सेवाओं से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
 

हमारी व्हाट्सएप सेवाओं को चुनने के लिए यहां क्लिक करें.

मैंने अपने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, लेकिन मुझे अपडेट किया गया स्टेटस नहीं दिख रहा है. क्यों?

प्रीमियम स्टेटस सामान्य रूप से रियल-टाइम अपडेट हो जाता है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 24-48 घंटे इंतजार करें और स्टेटस को फिर से देखें.

यदि मैं अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करता/करती हूं तो क्या होगा?

भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम को डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे साथ रजिस्टर आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा. अगर अगला रिन्यूअल प्रीमियम उसी वित्तीय वर्ष में देय है, तो इसे अगले प्रीमियम में एडजस्ट किया जा सकता है. हालाँकि, अगर आप राशि वापस पाना चाहते हैं, तो आप कभी भी सेवा अनुरोध कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट से सेवा अनुरोध करने के लिए यहां क्लिक करें.

क्या भारतीय रुपये में बताई गई पॉलिसी के लिए विदेशी मुद्रा में प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है?

हां, अगर आपका आवासीय स्टेटस एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई है और निवास का देश भारत के अलावा कोई और है, तो इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जा सकता है

क्या एनआरआई इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पर जीएसटी लगाया जाता है?

जीएसटी अधिनियम के अनुसार, अगर उपभोक्ता एनआरई अकाउंट के जरिए प्रीमियम का भुगतान करने का प्रमाण दिखाता है, उसका निवास स्टेटस एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई है, और निवास का देश भारत के अलावा कोई और है, तो ऐसे ग्राहक जीएसटी छूट के पात्र होंगे.

 

इसका लाभ उठाने के लिए, ग्राहकों को चेक (एनआरई अकाउंट) के जरिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा या विदेशी मुद्रा में स्विफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करके ट्रांसफर करना होगा. ईमेल के ज़रिए अनुरोध दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करें.

टैक्स सर्टिफिकेट क्या होता है?

टैक्स सर्टिफिकेट एक दस्तावेज़ है, जिसमें एक खास वित्तीय वर्ष में अपनी सभी पॉलिसियों के लिए आपके द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का पता चलता है. आप इस दस्तावेज़ का इस्तेमाल टैक्स फाइलिंग के लिए निवेश के सबूत के तौर पर कर सकते हैं.

क्या मुझे नियत तारीख से पहले कोई प्रीमियम देय रिमाइंडर मिलेगा?

हां, आपको पॉलिसी रिकॉर्ड में दर्ज आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस के जरिए रिमाइंडर मिलेगा.

क्या मैं एडवांस में प्रीमियम का भुगतान कर सकता/सकती हूं?

हां, हम एक साल का प्रीमियम एडवांस में लेते हैं, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में देय प्रीमियम के अधीन है.

क्या मैं भुगतान की तारीख से 30 दिन के बाद या ग्रेस पीरियड के बाद प्रीमियम का भुगतान कर सकता/सकती हूँ?

यदि ऐसा है तो समय-समय पर लागू ब्याज के साथ देर से भुगतान पर शुल्क लगाया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन देय तारीख से लेकर भुगतान की वास्तविक तारीख तक की जाएगी.

क्या मैं शनिवार/रविवार/दोपहर 3 बजे के बाद यूलिप प्रीमियम का भुगतान कर सकता/सकती हूं?

यूलिप के लिए शनिवार/रविवार/दोपहर 3 बजे के बाद प्राप्त प्रीमियम, यूनिट का आवंटन अगले कार्य दिवस पर घोषित एनएवी मूल्य निर्धारण के आधार पर किया जाएगा.

मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक्टिव है, क्या मैं ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान कर सकता/सकती हूं?

यदि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक्टिव है, तो दोगुना भुगतान करने से बचने के लिए 7 दिन पहले प्रीमियम का भुगतान करना उचित होगा.

पॉलिसी सेवा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं अपनी प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी बदल सकता/सकती हूं?

हाँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार सभी ऐक्टिव पॉलिसी पर अपने प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी मोड में बदलाव कर सकते हैं. प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी में बदलाव पॉलिसी की वाषि॔की की तारीख से ही प्रभावी होगा और इसे पॉलिसी की वाषि॔की की तारीख से 15 दिन पहले बदला जा सकता है.

मेरी प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी विकल्प क्या हैं?

आपके पास 4 प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी विकल्प हैं - वार्षिक (साल में एक बार), अर्ध वार्षिक (साल में दो बार), त्रैमासिक (साल में 4 बार) या मासिक (साल में 12 किस्तें)

मैं अपनी प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी कैसे बदल सकता/सकती हूं?

आपके पास 4 प्रीमियम भुगतान आवृत्ति विकल्प हैं - वार्षिक (वर्ष में एक बार), अर्धवार्षिक (वर्ष में दो बार), त्रैमासिक (वर्ष में 4 बार) या मासिक (वर्ष में 12 किश्तें)

किस तरह से प्रीमियम भुगतान फ्रीक्वेंसी की सलाह दी जाती है?

वार्षिक प्रीमियम भुगतान फ़्रीक्वेंसी की सलाह दी जाती है. यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पॉलिसी हर साल बिना किसी परेशानी के रिन्यू की जाए. आप कम प्रीमियम का भुगतान भी करते हैं और साथ ही लगातार पॉलिसी के लाभ भी पाते हैं.

मैं अपनी पॉलिसी में नाम कैसे बदल सकता/सकती हूं?

आप आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ बदलावों का उल्लेख करते हुए हमें एक ईमेल भेजकर अपनी पॉलिसी में नाम बदल सकते हैं.

 

ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजने के लिए यहां क्लिक करें.

वैकल्पिक रूप से, आप अपने ऑनलाइन पॉलिसी खाते में भी लॉग-इन कर सकते हैं और ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं.

 

अपनी ऑनलाइन पॉलिसी खाते में लॉग-इन करने के लिए यहां क्लिक करें

 

नाम में बदलाव करने का प्रूफ जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि हो सकता है. नाम बदलने के लिए प्रूफ मैरिज सर्टिफिकेट या नोटरीकृत एफेडेविट या अगर लागू हो तो अख़बार के विज्ञापन की कॉपी हो सकती है.

फ्री लुक कैंसलेशन क्या होता है?

फ़्री लुक, रिटर्न पॉलिसी के समान है, जिसका लाभ हम तब उठा सकते हैं जब हम पॉलिसी लेते हैं और उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं. हर इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी दस्तावेज़ों की डिलीवरी की तारीख से 15 दिनों का "फ्रीलुक" पीरियड मिलता है. इलेक्ट्रोनिक/डिस्टेंस मोड के ज़रिए बनाई जाने वाली पॉलिसियों के लिए फ्रीलुक का पीरियड 30 दिनों का होता है. जहाँ ग्राहक ख़रीदारी के समय इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट का विकल्प चुनते हैं, वहाँ फ्रीलुक देने की अवधि क्रेडिट की तारीख से लेकर ईआईए अकाउंट तक होती है.

अगर बीमाधारक इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहता है और फ्री लुक पीरियड के अंदर पॉलिसी वापस करना चाहता है, तो जहाँ भी लागू हो, वह निम्नलिखित कटौतियों के साथ प्रीमियम रिटर्न का हकदार है-

  • बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्तियों की मेडिकल जांच और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, या
  • कवर पर अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम में कटौती करने पर किया गया कोई भी खर्च, या
  • जहाँ इंश्योरेंस कवरेज का केवल एक हिस्सा शुरू हुआ है, ऐसी अवधि के दौरान इंश्योरेंस कवरेज के अनुरूप ऐसा आनुपातिक प्रीमियम;
  • यूनिट लिंक्ड पॉलिसी के मामले में, उपरोक्त कटौतियों के अलावा, बीमाकर्ता पॉलिसी के रिटर्न की तारीख के अनुसार यूनिट की कीमत पर यूनिट को फिर से खरीदने का भी हकदार होगा.

मैं अपनी पॉलिसी टर्म कैसे बदल सकता/सकती हूं?

हर पॉलिसी के लिए पॉलिसी की अवधि बदलने का प्रावधान अलग होता है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया अपने पॉलिसी दस्तावेज़ में अपनी विशेष पॉलिसी के लिए नियम शर्तों को देखें.&

पूरी अवधि के लिए अपनी पॉलिसी के साथ निवेशित रहने की सलाह दी जाती है. पॉलिसी की अवधि लंबी करें, कवरेज के मामले में यह आपके लिए बेहतर है.

मैं पॉलिसी के स्वामित्व को कैसे बदल / ट्रासंफर कर सकता/सकती हूं?

आप वर्तमान मालिक की मृत्यु या वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के मामले में पॉलिसी के स्वामित्व को बदलने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आप हमारी वेबसाइट से सेवा का अनुरोध करके और ज़रूरी दस्तावे    ज़ों की ख़ुद से सत्यापित कॉपी अपलोड करके अपनी पॉलिसी के मालिक को बदल सकते हैं.

 

सेवा के लिए अनुरोध करने के लिए यहां क्लिक करें.

मैं अपनी पॉलिसी पर लोन कैसे ले सकता/सकती हूं?

अपनी पॉलिसी पर लोन लेना आसान है. आम तौर पर, पात्रता मानदंड के मुताबिक, लोन आवेदन की तारीख के अनुसार आपको सरेंडर वैल्यू के 60 से 80% तक का लोन मिल सकता है.
 

लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट से सेवा का अनुरोध दर्ज करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्वयं प्रमाणित कॉपी अपलोड करनी होगी.
 

सेवा अनुरोध करने के लिए यहां क्लिक करें.

नॉमिनेशन क्या है? मैं अपनी पॉलिसी के लिए नॉमिनेशन कैसे जोड़ /बदल सकता /सकती हूँ?

नॉमिनेशन किसी के लिए लाइफ़ इंश्योर्ड की मृत्यु होने पर पॉलिसी के पैसे (इंश्योरेंस राशि) पाने के लिए अधिकृत किया जाता है.बीमित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति (आमतौर पर करीबी रिश्तेदार) को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, अगर पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले ही उनका निधन हो जाता है.

 

आप पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले किसी भी समय नामांकन जोड़ / बदल सकते हैं.

 

ऐसा करने के लिए, आप अपने ऑनलाइन पॉलिसी अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं.

 

अपनी ऑनलाइन पॉलिसी अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए यहां क्लिक करें.
 

वैकल्पिक रूप से, आप सीधे हमारी वेबसाइट से सेवा का अनुरोध कर सकते हैं और ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्वयं प्रमाणित कॉपी अपलोड कर सकते हैं.
 

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एक मान्य 'नॉमिनेशन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? और नॉमिनी के अधिकार क्या हैं?

पॉलिसीधारक द्वारा एक नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और वह कोई भी हो सकता है जिसे पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु के मामले में वित्तीय लाभ देना चाहता है.

सामान्य तौर पर जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता को नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

नॉमिनेशन के तहत, पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को पॉलिसी के पैसे प्राप्त करने का अधिकार है.

अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद लेकिन पॉलिसी के पैसे मिलने से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनेशन अप्रभावी हो जाता है और पॉलिसी के मालिक के कानूनी वारिस ही इस पैसे का क्लेम कर सकते हैं.

असाइनमेंट क्या है?

इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनमेंट, असाइन करने वाले के पक्ष में इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी अधिकारों और देनदारियों का ट्रांसफर या असाइनमेंट होता है और इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है. हालाँकि, असाइन करने वाले के लिखित अनुरोध पर, इंश्योर्ड व्यक्ति के पक्ष में पॉलिसी फिर से असाइन की जा सकती है.

असाइनमेंट के प्रकार क्या हैं?

इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दो प्रकार के असाइनमेंट होते हैं.

पूरा असाइनमेंट — इस प्रक्रिया के तहत, असाइनर से असाइनी के अधिकारों को पूरा ट्रांसफर किया जाएगा. इसकी कोई शर्तें लागू नहीं हैं.

कंडीशनल असाइनमेंट — इस तरह के असाइनमेंट के तहत, कुछ शर्तों के अधीन, असाइनर से असाइनी को अधिकारों का ट्रांसफर किया जाएगा. अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी पॉलिसी असाइनर से असाइनी के पास ट्रांसफर हो जाएगी.

पॉलिसी कब असाइन की जा सकती है? और मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनमेंट या ट्रांसफर कैसे कर सकता/सकती हूं?

आप सिक्योरिटी के तौर पर, इस पर लोन लेने या किसी को गिफ्ट करने के लिए अपनी पॉलिसी असाइन कर सकते हैं.

 

आप हमारी वेबसाइट से सीधे सेवा का अनुरोध दर्ज करके और ज़रूरी दस्तावेज़ों की ख़ुद से प्रमाणित कॉपी अपलोड करके ऐसा कर सकते हैं.

 

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वैकल्पिक रूप से, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं जिसमें सभी ज़रूरी बदलावों का उल्लेख किया गया हो.

 

ईमेल के माध्यम से अनुरोध करने के लिए यहां क्लिक करें.

यदि पॉलिसी दस्तावेज खो जाते हैं तो क्या होगा?

पॉलिसी दस्तावेज डाउनलोड करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. आप हमारी वेबसाइट पर ऐसा कर सकते हैं. यहां क्लिक करें, अपना पॉलिसी नंबर दर्ज करें, प्रमाणित करें, और इसे तुरंत डाउनलोड करें.

 

अगर आपको पॉलिसी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप पॉलिसी के डुप्लीकेट दस्तावेज़ के लिए हमारी वेबसाइट पर सेवा का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और प्रिंटिंग शुल्क रु. 250 + जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं.

 

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मैच्योरिटी राशि क्या है?

पॉलिसी की निर्धारित अवधि के आखिर में पॉलिसीधारक को किए गए भुगतान को मैच्योरिटी राशि कहा जाता है.

यदि मैं समय पर अपना प्रीमियम भुगतान नहीं करता/करती हूं तो क्या होगा?

अगर पॉलिसी के लॉक-इन अवधि में होने के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और पॉलिसी के सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे.
 

 

पॉलिसीधारक के पास प्रीमियम भुगतान के लिए छूट अवधि होती है, जो कि मासिक प्रीमियम भुगतान की फ्रीक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 15 दिन और अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भुगतान फ्रीक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 30 दिन है
.

 

यह सलाह दी जाती है कि प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि आपकी पॉलिसी से मिलने वाले सभी फ़ायदे मिलते रहें.


 

अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए यहां क्लिक करें.

ग्रेस पीरियड क्या है?

इंश्योरेंस ग्रेस पीरियड प्रीमियम देय होने के बाद एक निर्धारित समय होता है, जिसके दौरान पॉलिसीधारक बिना कवरेज लेप्स हुए प्रीमियम का भुगतान कर सकता है.

यह मासिक प्रीमियम भुगतान फ़्रिक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 15 दिन और अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भुगतान फ़्रिक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 30 दिन का समय है.

पॉलिसी लैप्स या 'बंद' का मतलब क्या है?

अगर पॉलिसी के लॉक-इन अवधि में होने के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और पॉलिसी के सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे.

पॉलिसीधारक के पास प्रीमियम भुगतान के लिए छूट अवधि होती है, जो मासिक प्रीमियम भुगतान की फ़्रिक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 15 दिन और अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भुगतान फ़्रिक्वेंसी के लिए नियत तारीख से 30 दिन तक होती है.

अगर ग्रेस पीरियड के 45 दिन पूरे होने के बाद भी देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी बंद कर दी जाती है, जिस समय पॉलिसी के लाभ "समाप्त" हो जाते हैं.

रिवाइवल क्या है?

जब सभी बकाया प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो) पिछली बकाया प्रीमियम की देय तारीख (पॉलिसी अनुबंध के अनुसार) से 2/5 वर्षों की अवधि के अंदर सबमिट कर दिया जाता है, तो पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, और लाइफ़ कवर रिवाइवल की तारीख से फिर से शुरू हो जाता है.

मैं अपनी पॉलिसी को कैसे रिवाइव करूं जो ख़त्म हो चुकी है?

पॉलिसी धारक पॉलिसी बंद होने की तारीख से दो साल के भीतर, देय प्रीमियम का भुगतान करके, रीइनस्टेटमेंट शुल्क देकर और व्यक्तिगत स्वास्थ्य घोषणा फ़ॉर्म (यदि लागू हो) सबमिट करके पॉलिसी के रिवाइवल के लिए आवेदन कर सकते हैं. पॉलिसी का रिवाइवल अंडरराइटिंग के अधीन है.

लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए अधिकतम समय-सीमा क्या है?

पॉलिसी धारक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकता है, जो एक प्रॉडक्ट के हिसाब से अलग-अलग होती है.

एपीएल क्या है?

ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन (एपीएल) एक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान है, जिससे बीमाकर्ता प्रीमियम देय होने की तारीख को पॉलिसी के सरेंडर कैश वैल्यू से बकाया प्रीमियम की राशि काट सकता है.

प्रॉडक्ट की विशेषता के अनुसार, कोई पॉलिसी एपीएल सुविधा का इस्तेमाल कर सकती है और ग्रेस पीरियड में प्रीमियम का भुगतान न करने के बाद भी एक्टिव स्थिति में हो सकती है. लैप्स होने तक पॉलिसी एक्टिव रहेगी. हालाँकि, प्रीमियम की रकम पर रोज़ाना ब्याज़ लिया जाएगा और पॉलिसी को एपीएल स्थिति से बाहर निकालने के लिए ग्राहक को कुल प्रीमियम राशि और भुगतान की तारीख के हिसाब से लगने वाले दैनिक ब्याज़ का भुगतान करना होगा.

मैं अपनी पॉलिसी से पेंशन इनकम कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूं?

एन्युटी के तत्काल विकल्प के लिए, चुने गए भुगतान मोड के अनुसार, पेंशन से होने वाली इनकम तुरंत शुरू हो जाएगी. स्थगित एन्युटी के लिए, पेंशन इनकम स्थगित अवधि के बाद शुरू होगी.

आपको अस्तित्व प्रमाणपत्र (एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट) पर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड अस्तित्व प्रमाणपत्र, हर 3 साल के बाद आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ, अगर खरीद मूल्य का रिटर्न विकल्प चुना जाता है, और अगर इमीडिएट लाइफ एन्युटी चुनी जाती है, तो हर साल जमा करना होगा.

पेंशन के विभिन्न विकल्प क्या हैं?

आपकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मार्ट एन्युटी प्लान के तहत उपलब्ध विभिन्न पेंशन विकल्प नीचे दिए गए हैं.

इमीडिएट लाइफ़ एन्युटी - जब तक एन्युइटेंट जीवित है, आपके द्वारा चुने गए भुगतान मोड के अनुसार एन्युटी का भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा.

एन्युइटेंट की मृत्यु होने पर, एन्युटी का भुगतान

तत्काल लाइफ एन्युटी के साथ खरीद मूल्य की वापसी के साथ किया जाएगा - जब तक एन्युइटेंट जीवित है, आपके द्वारा चुने गए भुगतान मोड के अनुसार एन्युटी का भुगतान किया जाएगा. एन्युइटेंट की मृत्यु पर, खरीद मूल्य देय है.

नॉमिनी को एकमुश्त राशि के रूप में और कोई भुगतान नहीं देना होगा.

खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ डिफर्ड लाइफ एन्युटी - शुरुआत में आपके द्वारा चुनी गई 1 से 10 साल के बीच की डिफर्ड अवधि. जब तक एन्युइटेंट जीवित है, आपके द्वारा चुने गए भुगतान मोड के अनुसार, डिफर्ड अवधि के बाद एन्युटी का भुगतान किया जाएगा. एन्युइटेंट की मृत्यु होने पर, नॉमिनी को खरीद मूल्य एकमुश्त देय होगा और आगे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

अपनी पॉलिसी पर पेंशन शुरू करने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है?

आपको अस्तित्व प्रमाणपत्र (एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट) पर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड अस्तित्व प्रमाणपत्र, हर 3 साल के बाद आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ, अगर खरीद मूल्य का रिटर्न विकल्प चुना जाता है, और अगर इमीडिएट लाइफ एन्युटी चुनी जाती है, तो हर साल जमा करना होगा.

एक्सिस्टेंस वेरिफिकेशन चेक क्या है? यह मेरी पेंशन पॉलिसी पर कैसे लागू होता है?

उन ग्राहकों के लिए अस्तित्व वेरिफिकेशन चेक लागू है, जो हमारी किसी भी पेंशन पॉलिसी से पेंशन से इनकम प्राप्त कर रहे हैं. एक बार जब आपकी पेंशन से इनकम शुरू हो जाती है, तो हम हर साल वेरिफिकेशन चेक करते हैं*. इसे एक्सिस्टेंस वेरिफिकेशन चेक के नाम से जाना जाता है. यह चेक कुछ ही क्लिक के साथ, साथ ही बताए गए हमारे किसी भी ऑफ़लाइन माध्यम के ज़रिए ऑनलाइन किया जा सकता है. जब आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तब तक हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी भेजेंगे. यह प्रक्रिया यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मिलने वाली पेंशन से होने वाली आमदनी में कोई रुकावट न आए.

हर साल- अगर आपने ख़रीद मूल्य के रिटर्न के बिना पेंशन का विकल्प चुना है.

तीन साल में एक बार- अगर आपने खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ पेंशन का विकल्प चुना है.

अब आप हमारे ग्राहक सेवा पर कॉल करके या ईमेल लिखकर वीडियो कॉल के ज़रिए भी अस्तित्व सत्यापन का अनुरोध करने के लिए आसानी से एक्सिस्टेंस वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और मान्य एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी.

क्लेम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले

मैं टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस की क्लेम प्रक्रिया के बारे में और कैसे जान सकता/सकती हूं?

हमें जानकारी देने के लिए आप इनमें से किसी भी चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं:

 

  • अपने दस्तावेज़ अपलोड करने और अपना क्लेम ऑनलाइन फाइल करने के लिए (https://www.tataaia.com/customer-service/claim-registration.html) पर क्लिक करें, हमें
  • व्हाट्सएप करें: क्लेम टाइप करें और 7045669966 पर भेजें
  • आसान दावा: हमें कॉल करें और अपने घर से दस्तावेज़ दे.
  • हमें ईमेल करें या सहायता के लिए हमें कॉल करें: customer.care@tataaia.com | हेल्पलाइन नंबर - 1860-266-9966 \ एनआरआई नंबर: +91-80-67603700
  • टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच ऑफिस जाएँ लिंक पर क्लिक करें : https://www.tataaia.com/contact-us.html?contactUs-2 हमारी ब्रांच की लिस्ट जानने के लिए
  • नीचे दिए गए पते पर सीधे हमें लिखें:

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | क्लेम्स डिपार्टमेंट
बी- विंग, 9वीं मंजिल, आई-थिंक टेक्नो (लोढा) कैंपस,
टीसीएस के पीछे, पोखरण रोड नंबर 2,
ठाणे (वेस्ट) - 400 607.

क्या निपटान / क्लेम भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?

क्लेम सूचना ऑनलाइन की जा सकती है जबकि क्लेम भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जा सकता है

क्या किसी ऐसी ब्रांच में क्लेम फाइल किया जा सकता है जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी? / क्या किसी भी ब्रांच से क्लेम फाइल किया जा सकता है?

हां यह टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी ब्रांच से दर्ज किया जा सकता है


अपनी निकटतम टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच का पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें

यदि नॉमिनी भारत से बाहर हो तो क्या होगा? क्लेम की प्रक्रिया कैसे होगी?

नॉमिनी के पास हस्ताक्षरित / स्व-प्रमाणित कॉपी अपलोड करके या ईमेल के माध्यम से दस्तावेज़ जमा करके क्लेम ऑनलाइन जमा करने का विकल्प है.

 

ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें.

 

वैकल्पिक रूप से, नॉमिनी भारत में अपने प्रतिनिधि को कूरियर द्वारा दस्तावेज भेज सकता है. प्रतिनिधि हमारी ब्रांच में जा सकता है और हमें क्लेम की जानकारी दे सकता है

 

क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?

कृपया इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.tataaia.com/hi-in/customer-service/easy-claims.html क्लेम सूचना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट जानने के लिए

अगर मूल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट खो गया था और डुप्लीकेट जारी करने का अनुरोध नहीं किया गया था, तो क्या क्लेम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के बिना प्रोसेस किया जाएगा?

हाँ, क्लेम स्वीकार किया जाएगा क्योंकि दावा सबमिट करने के लिए ओरिजिनल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट अनिवार्य नहीं है. पॉलिसी के मूल दस्तावेज़ के गुम होने के संबंध में एक सादे कागज़ पर दावेदार द्वारा घोषणा प्रदान की जानी चाहिए.

मेरे क्लेम में कितना समय लगेगा?

हमारा प्रयास है कि आपके क्लेम को तेजी से निपटाया जाए. हम डेथ क्लेम (बिना जांच के) को पूरा किए जा रहे मानदंडों के अधीन

  • गारंटी भी देते हैं - विनियामक टीएटी सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन बाद.
  • डेथ क्लेम दावा (जांच के साथ) - विनियामक टीएटी को क्लेम के भुगतान की &प्रक्रिया का फैसला करने के लिए 30 दिनों के बाद जांच पूरी करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है

क्या 24 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट की कोई गारंटी है?

हमारे पास निम्नलिखित सेवाएँ हैं, जिनसे क्लेम का भुगतान तेज़ी से किया जा सकता है

  • एक्सप्रेस क्लेम : पात्रता मानदंड पूरे होने पर 4 घंटे.
  • क्लेम्स सर्विस गारंटी: 8 कार्य दिवस, बशर्ते किसी जाँच की ज़रूरत न हो. 8 दिनों में निपटान नहीं होने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

मैं अपने क्लेम के स्टेटस का पता कैसे लगा सकता/सकती हूं?

आप अपने क्लेम पेज को ट्रैक करने या हमारे संपर्क केंद्र या ब्रांच से मदद लेने के लिए रेफर करके अपने क्लेम का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

 

अपने क्लेम को ट्रैक करने के लिए यहां क्लिक करें.

क्लेम की जानकारी कौन दे सकता है?

पॉलिसी में नॉमिनी को इस स्किम के बारे में जानकारी देनी चाहिए.

डेथ क्लेम किसको दिया जाएगा?

डेथ बेनिफ़िट का भुगतान निम्नलिखित को किया जाता है:

• नॉमिनी, जैसा कि पॉलिसी के मालिक/लाइफ़ एश्योर्ड ने घोषित किया हो

• अगर पॉलिसी के मालिक/लाइफ़ एश्योर्ड ने नॉमिनी का नाम नहीं दिया है, तो उनके कानूनी वारिस को भुगतान किया जाएगा

• जब क्लेम के समय नॉमिनी नाबालिग हो, तो पॉलिसीहोल्डर/लाइफ़ एश्योर्ड द्वारा चुने गए व्यक्ति(अपॉइन्टी) को

• अगर पॉलिसी, पॉलिसीहोल्डर /लाइफ़ एश्योर्ड द्वारा असाइन की गई है तो असाइनी को भुगतानकिया जाएगा

• जहाँ भी लागू हो उस मामले में ट्रस्टी को

अगर 2 नॉमिनी हैं, और एक की मृत्यु हो गई है, तो डिस्ट्रिब्यूशन कैसे किया जाएगा?

क्लेम सेटलमेंट राशि का वितरण, बीमित व्यक्ति द्वारा आवेदन फॉर्म में उल्लिखित होगा. नॉमिनी के लिए कानूनी वारिस क्लेम कर सकता है, जिसका निधन हो गया है.

पॉलिसी में कई नॉमिनी के मामले में, कौन से दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे?

कई नॉमिनी के लिए, 'डेथ क्लेम' के मामले में ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ-साथ सभी नॉमिनी का केवाईसी& कैंसिल चेक भी एक जैसा ही होगा. ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया दस्तावेज़ीकरण सेक्शन देखें

यदि नॉमिनी और लाइफ एश्योर्ड एक ही समय में मर जाते हैं, तो क्या डेथ क्लेम देय होगा? अगर हाँ, तो किसके पास और इसकी प्रक्रिया क्या है?

एक ही समय में लाइफ एश्योर्ड और नॉमिनी की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी वारिस नीचे दिए गए दस्तावेजों को जमा करके क्लेम सेटलमेंट राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं.

 

अगर इंश्योरेंस राशि <4 लाख है, 

 

  • तो रु. 200 बॉन्ड शीट का क्षतिपूर्ति बॉन्ड (नोटराइज़्ड)
  • टाइटल के कानूनी प्रमाण के साथ डिस्पेंस के लिए आवेदन
  • जॉइंट डिस्चार्ज वाउचर &क्लेम भुगतान का अधिकार प्लैन कागज पर दिया जाना चाहिए

 

अगर इंश्योरेंस राशि >4 लाख है, तो कोर्ट द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र ज़रूरी होगा.

क्या होगा अगर नॉमिनी और कानूनी वारिस दोनों का निधन हो गया है? क्लेम किसको देय होगा?

क्लेम का फैसला कानूनी रूप से मान्य उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाएगा.

क्या होगा अगर नॉमिनी नाबालिग है? क्लेम प्रक्रिया क्या होगी?

ऐसे मामलों में जहां नॉमिनी नाबालिग होता है, तो पॉलिसी जारी करते समय लाइफ़ एश्योर्ड व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति (अपॉइन्टी) नियुक्त किया जाता है. नियुक्त व्यक्ति (अपॉइन्टी) क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है. नियुक्त किए गए व्यक्ति (अपॉइन्टी) की अनुपस्थिति में, नाबालिग का कानूनी अभिभावक(गार्जियन) क्लेम से मिलने होने वाली राशि के लिए अप्लाई कर सकता है.

 

अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो लाइफ़ एश्योर्ड को क्या करना होगा?

अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान नॉमिनी (ओं) की मृत्यु हो जाती है, तो बीमित व्यक्ति को नए तरीके से नामांकन करना चाहिए. यदि वह चूक गया है, तो कानूनी रूप से मान्य उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर क्लेम तय किया जाएगा

क्लेम भुगतान के अलग-अलग तरीके कौन से हैं?

क्लेम राशि का भुगतान सिर्फ़ एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र) के ज़रिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करके किया जा सकता है.

अगर मौत आतंकवादी हमले/युद्ध/प्राकृतिक आपदाएं/कोविड-19 के कारण हुई है, तो क्या क्लेम सेटल किया जाएगा?

हां

क्या किसी दुर्घटना के कारण लाइफ़ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एक्सीडेंटल बेनिफिट और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों का भुगतान एक साथ किया जाएगा?

हाँ, दोनों का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित प्रावधान संतुष्ट हों.

मुझे कैसे पता चलेगा कि पॉलिसी में देय क्लेम राशि / लाभ क्या है?

पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्लेम की राशि देय है. आप डेथ बेनिफिट की रकम के लिए पॉलिसी शेड्यूल (पॉलिसी प्रमाणपत्र) देख सकते हैं या पूरी जानकारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर प्रावधान देख सकते हैं.

ज़्यादातर मामलों में, क्लेम सेटलमेंट राशि में मूल इंश्योरेंस राशि+ राइडर इंश्योरेंस राशि (यदि लागू हो) + अन्य पॉलिसी एडिशन (अर्जित बोनस/ गारंटीड एडिशन, आदि) शामिल हैं

क्या हम क्लेम के समय पूरी इंश्योरेंस राशि (सम एश्योर्ड) का भुगतान करते हैं या कोई टैक्स कटौती की जाती है?

पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में बताए अनुसार डेथ बेनिफ़िट प्रॉडक्ट के हिसाब से अलग-अलग प्रॉडक्ट में अलग हो सकता है. सिर्फ़ कीमैन इंश्योरेंस के मामले में टीडीएस कट जाता है, और डेथ क्लेम से मिलने वाली अन्य सभी कमाई टैक्स मुक्त होती है और टीडीएस नहीं काटा जाता है.

अगर पॉलिसी के लिए आवेदन करने के बाद, बीमित व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के बारे में पता चल जाता है, जिनका प्रस्ताव फ़ॉर्म में उल्लेख नहीं किया गया था, तो क्या क्लेम सेटल किया जाएगा?

अगर पॉलिसी जारी होने के बाद बीमाधारक को किसी बीमारी का पता चल जाता है, तो इसे नॉन-डिस्क्लोज़र नहीं माना जाएगा. हालाँकि, इस तरह के किसी भी निदान के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना सही होगा.

किन परिस्थितियों में मेरा क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा? दावा अस्वीकार करने के संभावित कारण क्या हैं?

  • यह ज़रूरी है कि पॉलिसी मृत्यु के समय लागू हो, ताकि पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार क्लेम की राशि का भुगतान किया जा सके
  • क्लेम की जांच में, अगर यह स्थापित हो जाता है कि ऐसी जानकारी का जानबूझकर खुलासा नहीं किया गया है, जो आवेदन के चरण में जोखिम आकलन के लिए उचित हो सकती है, तो इसके कारण क्लेम को खारिज किया जा सकता है.
  • अगर आवेदन/क्लेम के चरण में सबमिट किए गए दस्तावेज़ असली नहीं हैं या फ़र्ज़ी हैं, तो इससे क्लेम खारिज कर दिया जाएगा.

क्लेम के विवाद की स्थिति में केस कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?

क्लेम के विवाद के मामले में, दावेदार ग्राहक देखभाल विभाग से संपर्क कर सकता है. यदि जवाब संतोषजनक नहीं है, तो दावेदार रीजनल ओम्बड्समैन ऑफिस को लिख सकता है

आईआरडीएआई (इंश्योरेंस विनियामक और विकास प्राधिकरण) क्लेम से संबंधित नियम क्या हैं?

आईआरडीएआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्लेम के सभी दस्तावेज़/आवश्यक स्पष्टीकरण मिलने की तारीख से 30 दिनों में क्लेम का फ़ैसला किया जाना चाहिए.

जाँच के मामले: अगर क्लेम की जाँच की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की सूचना मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 30 दिनों में क्लेम का फ़ैसला कर लिया जाएगा.

टाइटल के प्रमाण की अपर्याप्तता: अगर कोई क्लेम भुगतान के लिए तैयार है, लेकिन आदाता की उचित पहचान के किसी भी कारण से उसका भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो इंश्योरेंस कर्ता सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में राशि का भुगतान करने के लिए आवेदन कर सकता है, या यह राशि लागू होने वाली प्रचलित दर पर ब्याज़ अर्जित करेगी

अगर इंश्योरेंस कृत व्यक्ति की 'मृत्यु की तारीख' के अनुसार पॉलिसी लैप्स मोड में हो, तो क्या नॉमिनी/लाभार्थी को कोई लाभ मिलेगा?

यदि मृत्यु की तारीख बताई गई पॉलिसी के ग्रेस पीरियड के बाद होती है, तो मृत्यु की तारीख के अनुसार पॉलिसी को समाप्त माना जाता है.

यदि मृत्यु की तारीख तक पॉलिसी समाप्त हो जाती है, तो कोई क्लेम देय नहीं होगा. यूलिप प्रॉडक्ट्स के मामले में, नुकसान का प्रमाण मिलने पर पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक फंड वैल्यू का भुगतान किया जाएगा. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में, कोई राशि देय नहीं है.

नॉन-डिस्क्लोज़र क्या है और क्लेम स्टेज के दौरान इसका क्या असर होगा?

नॉन -डिस्क्लोज़र उस स्थिति को संदर्भित करता है, जहां कोई ग्राहक किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करते या उसे रिन्यू करते समय एक प्रासंगिक तथ्य को प्रकट करने में विफल रहता है. जोखिम का आकलन करने के लिए कंपनी के लिए ये तथ्य ज़रूरी हैं. दावों के चरण में यदि यह पता लगाया जाता है / पाया जाता है कि पॉलिसी के आवेदन / बहाली के समय दिए गए बयान झूठे थे, या लाइफ एश्योर्ड ने कंपनी के हित के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, तो कंपनी के पास क्लेम राशि का भुगतान न करने का अधिकार है.

मैं हेल्थ / लिविंग बेनिफिट क्लेम कैसे कर सकता/सकती हूं?

आप इसे कैशलेस प्रोसेस या नॉन-कैशलेस तरीके से कर सकते हैं.

हेल्थ/लिविंग क्लेम की सामान्य प्रोसेसिंग के लिए, जब मरीज किसी इंश्योरेंस री से पीड़ित हो जाता है/ सर्जरी करवाता है/ अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसका इलाज चल रहा हो, तो अस्पताल में भर्ती होने की पूरी जानकारी के साथ कंपनी को क्लेम किया जा सकता है. जब मरीज को छुट्टी दे दी जाती है, तो डिस्चार्ज समरी सहित सभी मेडिकल पेपर, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट और उपचार के कागजात कंपनी को सबमिट करने होंगे, साथ ही क्लेम के प्रकार के अनुसार बताई गई ज़रूरतों की सूची भी देनी होगी.

कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस के कौन से प्रॉडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं?

वर्तमान में कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस इन्वेस्ट एश्योर हेल्थ, टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस हेल्थ फ़र्स्ट और टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस होस्पी कैशबैक, इन्वेस्ट एश्योर हेल्थ प्लस और इन्वेस्ट एश्योर हेल्थ सुप्रीम के तहत उपलब्ध है.

कैशलेस क्लेम का लाभ उठाने के लिए मुझे किससे संपर्क करना होगा?

हेल्थ कार्ड पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप रक्षा टीपीए को कॉल कर सकते हैं.

स्पेशल हेल्प नंबर:18001801555

मैं स्वास्थ्य संबंधी क्लेम के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ कैसे ले सकता/सकती हूँ?

फ़ोटो आईडी प्रूफ &कैशलेस कार्ड के साथ विधिवत भरा हुआ &हस्ताक्षरित प्री ऑथराइज़ेशन फ़ॉर्म हॉस्पिटल से टीपीए में फ़ैक्स किया जाना चाहिए. पॉलिसी के प्रावधानों के आधार पर अस्पताल को टीपीए द्वारा कैशलेस राशि मंजूर की जाएगी.

रक्षा टीपीए का विवरण:

स्पेशल हेल्प नंबर: 18001801555

ई-मेल: crcm@rakshatpa.com

कैशलेस सुविधा के रूप में कौन सी राशि कवर की जाएगी? क्या पुरे क्लेम की कुछ राशि ऐसे होगी जिसे मुझे वहन करने की आवश्यकता होगी?

पॉलिसी शर्तों की शर्तों के अनुसार कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी.& अनुमोदित कैशलेस क्लेम राशि, &शेष बिल राशि के बीच अंतर ग्राहक को वहन करना होगा.

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