वित्त बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (10D) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. अब उच्च मूल्य वाली जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए छूट वापस ले ली गई है, जो 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी है. नॉन -यूलिप प्रॉडक्ट्स के लिए उच्च मूल्य वाली बीमा पॉलिसी की जाती हैं, जहाँ एक वित्तीय वर्ष में सालाना कुल प्रीमियम 5.00 लाख रु. से अधिक होता है.
इसे 01 अप्रैल 2023 से प्रभावीसे प्रभावी मानते हुए, ₹5 लाख से अधिक के सालाना कुल प्रीमियम के साथ पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों के मेच्योरिटी बेनिफिट/सरेंडर पेआउट/पॉलिसी डिविडेंड, बोनस आदि सहित किसी भी भुगतान पर कर लगाया जाएगा. हालाँकि, डेथ बेनिफ़िट पर छूट दी जाएगी, चाहे प्रीमियम कितना भी हो. पहले, जीवन बीमा पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफिट्स पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट दी गई थी, बशर्ते कि धारा 10 (10D) के तहत शर्तों को पूरा किया जाए और बीमा राशि का प्रीमियम अनुपात 10 गुना से अधिक है.