भाषा

कॉल

/content/dam/tataaialifeinsurancecompanylimited/navigations/new-call-us/Close.png

starमौजूदा पॉलिसी के लिए

प्रीमियम, भुगतान या किसी सर्विसिंग आवश्यकता पर प्रश्न हैं?

हमें कॉल करें:

Call Icon 1860 266 9966

समर्पित एनआरआई हेल्पडेस्क:

Call Icon +91 22 6251 9966

सोमवार - शनिवार | भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक
कॉल शुल्क लागू

Plus Iconनई पॉलिसी के लिए

क्या आप नई पॉलिसी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं?

भारतीय निवासियों के लिए

Call Icon +91 22 6984 9300

कॉल बैक के लिए मिस्ड कॉल दें:

Call Icon +91 11 6615 8748

सोमवार - रविवार | भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक

विशेष रूप से एनआरआई के लिए

इंटरनेट कॉल आरंभ करें

डेटा शुल्क लागू हो सकते हैं

समर्पित एनआरआई हेल्पडेस्क:

call +91 11 4473 0242

सभी दिन उपलब्ध | 24 x 7

Back Arrow Icon
Close Button
Back Arrow Icon
Close Button

इनकम टैक्स रिफंड : जानिए कैसे करें क्लेम और ऑनलाइन कैसे स्टेटस ट्रैक करें

 

इनकम टैक्स रिफंड : जानिए कैसे करें क्लेम और ऑनलाइन कैसे स्टेटस ट्रैक करें


इनकम टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स एक अनिवार्य डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी इनकम पर लगाया जाता है, जैसे कि किसी नौकरी से मिलने वाली सैलरी, बिज़नेस से होने वाली इनकम, रेंटल से होने वाली इनकम आदि. इसका भुगतान हर वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को किया जाता है और इसकी कैलकुलेशन पिछले वित्तीय वर्ष (एफवाई) के लिए की जाती है.

सभी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल करना अनिवार्य है. आईटीआर एक दस्तावेज़ होता है जिसमें एक साल में आपकी सभी आमदनी और टैक्स कटौती की जानकारी होती है और इसे इनकम टैक्स विभाग को सबमिट किया जाता है. वित्तीय वर्ष (एफवाई) वह होता है जब टैक्सपेयर अपनी इनकम कमाते हैं. इसके अलावा, जिस वर्ष उस इनकम का आकलन किया जाता है और टैक्स फाइल किए जाते हैं, उसे मूल्यांकन वर्ष (एवाई) कहा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए टैक्स फाइल करना चाहते हैं, तो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 है.

कभी-कभी, आप जो इनकम टैक्स देते हैं, वह उस टैक्स से अधिक हो सकता है जितना आपको सरकार को देना है. यह तब हो सकता है, जब आप अपना आईटीआर फाइल करते समय टैक्स कटौती और छूट का क्लेम करते हैं, लेकिन इससे पहले ही आपका टैक्स कट चुका है. इस स्थिति में, इनकम टैक्स विभाग चुकाए गए टैक्स और बकाया टैक्स की तुलना करता है और अतिरिक्त राशि वापस करता है. इसे आईटीआर रिफंड के नाम से जाना जाता है.

अधिक जानकारी चाहिए?
हम आपकी मदद करेंगे

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको आपकी पॉलिसी, नए उत्पादों और सेवाओं, बीमा समाधान या संबंधित जानकारी पर अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.

क्या आप एक नया प्लान लेना चाहते हैं ?
अभी हमसे जुड़ें

+91

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको आपकी पॉलिसी, नए उत्पादों और सेवाओं, बीमा समाधान या संबंधित जानकारी पर अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.

  • इनकम टैक्स रिफंड के लिए पात्रता

    1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, वे सभी टैक्सपेयर, जिन्होंने अपने बकाया से ज़्यादा टैक्स चुकाया है, वे टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं. हालाँकि, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, यहाँ कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, जहाँ टैक्सपेयर टैक्स रिफ़ंड का क्लेम कर सकते हैं:

    • जो टैक्सपेयर टैक्स बेनिफिट और कटौती का क्लेम करते हैं, उन्हें लग सकता है कि उन पर बहुत कम या बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देना है. अगर टैक्स आपके चुकाए से कम है या नेगेटिव है, तो आप इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं.

    • जिन टैक्सपेयर ने नियमित मूल्यांकन के अनुसार कैलकुलेट किए गए टैक्स की तुलना में सेल्फ-असेसमेंट पर एडवांस टैक्स चुकाया है, वे रिफ़ंड क्लेम करने के लिए रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं.

    • जिन टैक्सपेयर से भारत और दूसरे देश में समान इनकम पर टैक्स लिया जा सकता है, जिन्हें डबल टैक्सेशन भी कहा जाता है, वे अपनी आवासीय स्थिति के आधार पर भारत या दूसरे देश में टैक्स रिफंड के लिए उपियोगिता प्राप्त करते हैं.

    • जिन टैक्सपेयर को नियमित मूल्यांकन के ज़रिये देय टैक्स की तुलना में सैलरी, डिविडेंड और सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर आदि पर मिलने वाले ब्याज़ से ज़्यादा इनकम होती है, वे रिफ़ंड फ़ाइल कर सकते हैं.

    • जिन टैक्सपेयर को नियमित मूल्यांकन के माध्यम से वसूले जाने वाले टैक्स में एरर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स में कटौती अधिक होती है, वे रिटर्न फ़ाइल करके और टैक्स रिफंड का अनुरोध करके अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं.

हमारे बेस्ट-सेलिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में अधिक जानें - टाटा एआईए संपूर्ण रक्षा सुप्रीम

नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान (UIN:110N160V04)

 

टाटा एआईए

संपूर्ण रक्षा सुप्रीम

 

मुख्य विशेषताऐं:

 

  • अपनी प्रीमियम राशि~ वापस पाएँ

  • 46,800++ रुपये तक के इनकम टैक्स# बचाएं

  • अपनी उम्र के 100 साल** तक के पूरे जीवन का कवरेज पाएँ

  • शादी या बच्चा पैदा करने जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों## पर जीवन कवर बढ़ाएँ

  • 4 घंटे~~ के अंदर अपने क्लेम्स सेटल करें

~~नियम और शर्ते लागू


इनकम टैक्स रिफंड की कैलकुलेशन कैसे करें?

 

इनकम टैक्स रिफ़ंड की कैलकुलेशन संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आपकी टैक्स कटौती, छूट और टैक्स योग्य कुल इनकम के आधार पर की जा सकती है. इनकम टैक्स रिफ़ंड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं — मैन्युअल रूप से या इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से.

यहां हर एक के लिए स्टेप्स दिए गए हैं.

मैनुअल कैलकुलेशन विधि

इस तरीके के तहत, आपको किसी खास वर्ष के लिए कुल टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी और इसे उस साल के कुल टैक्स में से घटाना होगा, जो आपने असल में दिया था. इसके लिए फ़ॉर्मूला यहां दिया गया है:

इनकम टैक्स रिफ़ंड = साल में चुकाया जाने वाला टैक्स — इस साल के लिए वास्तविक टैक्स देय


यहाँ,

  • साल में चुकाने वाले टैक्स में टीडीएस, एडवांस टैक्स, ख़ुद से आकलन करने पर और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) शामिल हैं
  • साल के लिए देय वास्तविक टैक्स में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80C, धारा 80D, धारा 10 (10D), आदि के तहत आपकी सभी इनकम और टैक्स कटौती पर विचार करने के बाद किया जाने वाला टैक्स शामिल है.

अगर चुकाया गया टैक्स देय टैक्स से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स रिफ़ंड मिलेगा. 

कैलक्यूलेटर विधि

यदि आप मैन्युअल रूप से टैक्स रिफंड की कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पर मिल जाएगा.

आपको सैलरी से होने वाली इनकम, अन्य स्रोतों से होने वाली इनकम, कृषि आय, छोटी और लंबी अवधि के कैपिटल गेन आदि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी. आपको एजुकेशन सेस, चुकाए गए टैक्स की जानकारी और अन्य प्रासंगिक जानकारी भी दर्ज करनी होगी, जो लागू हो.

इसके बाद कैलकुलेटर आपकी टैक्स रिफंड राशि की कैलकुलेशन करेगा, उसी के अनुसार आप आईटीआर रिफंड फाइल कर सकते हैं



इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम कैसे करें?
 

इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने के लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है. धारा 139 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें देय और वास्तव में भुगतान किए जाने वाले टैक्स की जानकारी होगी.

आईटीआर फाइल करने के महीनों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है और ये हर साल अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए, इन घोषणाओं के साथ अप-टू-डेट रहना और आईटीआर फाइलिंग की तारीख शुरू होते ही अपना आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है.

अगर आप निर्धारित समय के भीतर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी लगने का जोखिम होता है, जो आपके इनकम टैक्स रिफंड के मूल्य को नकार सकता है या कम कर सकता है और इससे नुकसान हो सकता है.

यहां बताया गया है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करें या लॉग-इन करें.
    • अगर आपके पास अकाउंट है, तो “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें और अपने पैन विवरण के साथ लॉग इन करें.
    • अकाउंट बनाने के लिए “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करें.
  2. अपने अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद, “ई-फ़ाइल” (स्क्रीन के ऊपर) पर क्लिक करें, फिर “इनकम टैक्स रिटर्न” → “इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें” पर क्लिक करें.”
  3. मूल्यांकन वर्ष चुनें और जारी रखें बटन दबाएं.
  4. फाइल करने के लिए ऑनलाइन मोड चुनें.
  5. व्यक्तिगत, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) या अन्य में से चुनें.
  6. अपनी इनकम के प्रकार के अनुसार सही आईटीआर फ़ॉर्म चुनें.
  7. सही 'आईटीआर फ़ाइल करने के लिए कारण' का चयन करें.
  8. या तो अपने बैंक विवरण दर्ज करें या पहले से जोड़ी गई जानकारी की पुष्टि पहले से कर लें.
  9. इसके बाद आपको अपनी इनकम, कर-बचत कटौती (यदि कोई हो), और मांगी गई और आपके लिए लागू सभी अन्य जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी.
  10. टैक्स बचाने वाली कटौतियों में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), जीवन बीमा प्रीमियम, टैक्स बचाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ), और अन्य अनुमत निवेश शामिल हो सकते हैं.


  11. डेटा इनपुट करने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल आपके टैक्स विवरणों की कैलकुलेशन स्वचालित रूप से जरुरी टैक्स चुकाने, अतिरिक्त टैक्स चुकाने और टैक्स रिफ़ंड या शून्य टैक्स भुगतान/रिफ़ंड के योग्य जानकारी की कैलकुलेशन कर लेगा.
  12. ध्यान दें: अगर आपने फ़ॉर्म 16 में अपने सभी निवेशों के बारे में नहीं बताया है, तो आप फ़ॉर्म 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपने पहले ही अतिरिक्त इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया है, लेकिन आपके पास टैक्स बचाने वाले सबूत हैं, तो फ़ॉर्म 30 का उपयोग किया जाता है, जो अब वित्तीय वर्ष के आखिर में आपकी टैक्स देयता को कम कर सकते हैं. जब आप फ़ॉर्म 30 भरते हैं, तो अतिरिक्त टैक्स का आकलन आईटी विभाग द्वारा किया जाता है, और जो बकाया राशि होती है, उसे रिफ़ंड के रूप में चुकाना होता है. 


  13. अगर आप टैक्स रिफ़ंड के लिए पात्र हैं, यानी अगर आपने पहले ही अपनी आय वर्ग के लिए लागू टैक्स से ज़्यादा कर का भुगतान कर दिया है, तो आपको टैक्स रिफ़ंड मिलेगा. यह राशि स्क्रीन पर दिखेगी.
  14. ध्यान दें: आप फॉर्म 26AS में अपने द्वारा चुकाए गए कुल एडवांस टैक्स की जांच कर सकते हैं. फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (ई-फाइल → इनकम टैक्स रिटर्न → फॉर्म 26AS देखें). फ़ॉर्म 26AS में एडवांस टैक्स आपके लिए टैक्स रिफ़ंड के लिए देय टैक्स से ज़्यादा होना चाहिए. 


  15. अपना आईटीआर फाइल करना, आईटीआर-वी जनरेट करना और इसे ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करें. ऑफलाइन वेरिफ़िकेशन के लिए आप आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी सीपीसी, बैंगलोर को भी भेज सकते हैं.

आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर या मार्गदर्शन और कुशलता के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर खुद इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.


हमारी बेस्ट सेलिंग एंडोमेंट प्लान - टाटा एआईए गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के बारे में अधिक जानें

व्यक्तिगत, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान (UIN: 110N152V11)

 

टाटा एआईए

गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान

 

मुख्य विशेषताऐं:

 

  • पॉलिसी के मेच्योरिटी होने पर या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर गारंटीड* बेनिफिट पाएं

  • आपके प्रियजनों की वित्तीय सुरक्षा के लिए लाइफ़ कवर

  • गारंटीड एडिशन^ जो एंडोमेंट ऑप्शन के तहत साल दर साल कॉर्पस को बढ़ावा देते हैं

  • लागू इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार टैक्स# बेनिफिट पाएँ

*नियम और शर्ते लागू



इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की नियत तारीख

 

नियत तारीख से पता चलता है कि आप किस तारीख तक बिना किसी जुर्माने के इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, इनकम टैक्स रिफंड 2021-22 की नियत तारीख 31 जुलाई 2022 थी.

आमतौर पर, सभी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना होगा और अधिनियम के अनुसार निर्धारित नियत तारीखों के भीतर अपने रिफ़ंड के क्लेम को पोस्ट करना होगा. हालाँकि, कुछ मामलों में, अगर बाद में फाइल की जाती है, तो आपका रिफ़ंड स्वीकार किया जा सकता है, यह इसकी वजह पर निर्भर करता है.

  • इनकम टैक्स रिफ़ंड प्रोसेस और भुगतान का तरीका

    इनकम टैक्स रिफ़ंड का प्रोसेस बहुत आसान है. रिफ़ंड का अनुरोध बेंगलुरु, कर्नाटक के सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) में सबमिट किया जाता है. इसे आईटीआर के जरिए जमा किया जाता है.

    जिन टैक्सपेयर ने अपने टैक्स का ज़्यादा भुगतान कर दिया है और वे रिफ़ंड के पात्र हैं, उन्हें दो तरीकों से अतिरिक्त राशि क्रेडिट की जा सकती है:

    • बैंक अकाउंट में ट्रांसफर: इस तरीके के तहत, भुगतान किया गया अतिरिक्त टैक्स व्यक्ति को एनईसीएस (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दिया जाता है. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तेज़ होते हैं और तेज़ रिफंड के साथ टैक्सपेयर्स को तत्काल समाधान प्रदान करते हैं.
      हालांकि, टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ अपनी बैंक से संबंधित सही जानकारी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, नाम, ब्रांच, आदि रजिस्टर करना ज़रूरी है. जिस समय ट्रांजेक्शन किया जा रहा हो उस समय भी बैंक अकाउंट ऐक्टिव होना चाहिए.


    • चेक के जरिए रिफंड:इस मेथड के तहत, भुगतान किया गया अतिरिक्त टैक्स चेक के जरिए उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है. अगर टैक्सपेयर ने आईटीआर फ़ॉर्म पर सटीक बैंक जानकारी नहीं दी है या किसी वजह से बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को चेक जारी कर सकते हैं. इसमें समय लगने वाला हो सकता है, लेकिन यह अभी भी भुगतान का एक सुरक्षित तरीका है.

    किसी भी स्थिति में, जब तक आप रिफ़ंड के लिए योग्य होते हैं, तब तक आपको यह राशि वापस मिल जाएगी.

  • इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

    आप अपने रिफंड पर नजर रखने के लिए इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग आपका रिफ़ंड कैसे क्रेडिट किया जाता है, इस आधार पर ऐसा करने के दो तरीके हैं. यहां बताया गया है कि यह कैसे किया जाता है:

    • बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें: अगर आपका टैक्स रिटर्न आरटीजीएस या एनईसीएस के ज़रिये सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, तो आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या एनएसडीएल - टीआयएन वेबसाइट पर जाकर आईटीआर रिफ़ंड स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. आपको अपना PAN दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको मूल्यांकन के संबंधित वर्ष का रिफ़ंड स्टेटस मिलेगा. 


    • चेक के ज़रिये रिफ़ंड: अगर आपका रिफ़ंड चेक के ज़रिये आपको भेज दिया गया है, तो स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने के लिए आपको एक रेफेरेंस नंबर भेजा जाएगा. आप संबंधित वेबसाइट पर स्पीड पोस्ट की रेफरेंस आईडी डालकर रिफ़ंड को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

    रिफ़ंड ट्रैक करते समय, आपको कई तरह का स्टेटस दिखाई दे सकता है. यहां बताया गया है कि हर ऑनलाइन रिफ़ंड स्टेटस का मतलब क्या होता है:
     

    इस मूल्यांकन वर्ष के लिए कोई ई-फाइलिंग नहीं की गई है

    अर्थ: अगर आपका आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं. यह तब हो सकता है, जब आपने किसी अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए आईटीआर फाइल किया हो और आप किसी दूसरे मूल्यांकन वर्ष के लिए स्टेटस देख रहे हों. दूसरे मामलों में, अगर कोई अन्य व्यक्ति, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य या टैक्स विशेषज्ञ, आपकी ओर से आईटीआर फाइल करता है, तो हो सकता है कि वे इसे सबमिट करना भूल गए हों. 

    कार्रवाई: यह स्टेटस देखने पर जल्द से जल्द नया रिटर्न भरने की सलाह दी जाती है.

    अंडर प्रोसेसिंग

    अर्थ: अगर आपका टैक्स रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा अभी तक आपके रिफ़ंड को प्रोसेस नहीं किया है. 

    कार्रवाई: इस स्थिति में, आपको कुछ हफ्तों या महीनों के बाद ऑनलाइन रिफ़ंड स्टेटस की जाँच करनी होगी. 

    रिफ़ंड जारी किया गया

    अर्थ: इसका मतलब है कि आपके रिफ़ंड को पहले ही प्रोसेस कर दिया गया है और इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपको अतिरिक्त कर वापस कर दिया गया है. 

    कार्रवाई:आप ऊपर बताए गए दो तरीकों का इस्तेमाल करके अपने रिफ़ंड को ट्रैक कर सकते हैं.

    बिना डिमांड, बिना रिफ़ंड के प्रोसेस किया गया

    अर्थ: अगर आपके आईटीआर पर कोई रिफ़ंड या टैक्स देय नहीं था, तो आपको यह स्टेटस दिखाई दे सकता है. इसके अलावा, अगर इनकम टैक्स विभाग आपके रिफ़ंड की कैलकुलेशन से सहमत नहीं है या आप लगातार छह वर्षों के बाद फाइल कर रहे हैं, तो आपके रिफ़ंड रिक्वेस्ट को अस्वीकार किया जा सकता है.

    कार्रवाई: इन गड़बड़ियों से बचने के लिए आईटीआर के नियमों का पालन करना और रिफ़ंड रिक्वेस्ट ठीक से फ़ाइल करना ज़रूरी है. हालाँकि, आपके पास अपने आईटीआर में संशोधन करने और अगर आपको यह स्टेटस दिखाई देता है, तो कटौती जोड़ने या हटाने का विकल्प होता है. इसके अलावा, अगर इनकम टैक्स विभाग आपके रिफ़ंड अनुरोध से असहमत है, तो वे आपको धारा 143 (1) के तहत सूचित करेंगे और साथ ही अस्वीकार करने के कारण भी बताएंगे. आप इसके अनुसार गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं और रिफ़ंड की रिवाइज्ड रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं.

    रिफंड फेल

    अर्थ: रिफ़ंड में विफलता, आईटीआर फ़ॉर्म पर भुगतान की गलत जानकारी की ओर इशारा करती है. अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज किया है या शाखा का नाम या आईएफएससी कोड गलत लिखा है, तो रिफ़ंड विफल हो सकता है. 

    कार्रवाई: ऐसे में आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल में लॉग इन कर बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. एक बार जब आप परिवर्तन सफलतापूर्वक कर लेते हैं, तो आप अपने अकाउंट से रिफ़ंड फिर से जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

    केस मूल्यांकन अधिकारी को ट्रांसफर किया गया

    अर्थ: अगर आपके आईटीआर में ठोस जानकारी का अभाव है और अधिकारियों को आपके अनुरोध का आकलन करने के लिए और जानकारी चाहिए, तो वे केस को क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के पास ट्रांसफर कर सकते हैं. यह स्थिति पिछले टैक्स बकाया राशि के बारे में भी बता सकती है, जिन्हें अभी तक चुकाया नहीं गया है और इसका मूल्यांकन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए. 

    कार्रवाई: इस बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप अपने क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

    डिमांड के अनुसार

    अर्थः अगर आपका रिफ़ंड अस्वीकार कर दिया गया है और आपके पास चुकाने के लिए अतिरिक्त कर बकाया है, तो आपको आईटीआर रिफ़ंड स्टेटस दिखाई देगी. इस स्थिति में, विभाग आपसे संपर्क करेगा कि आपको कितना टैक्स देना होगा और क्या भुगतान करना होगा. 

    कार्रवाईः अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, तो अपने रिफ़ंड में संशोधन करके सबमिट की गई जानकारी की जाँच करना ज़रूरी है. अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का क्लेम सही लगता है, तो आपको अधिकारियों द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा.

    रेक्टिफिकेशन प्रोसेस्ड रिफंड निर्धारित 

    अर्थः अगर आपके रिटर्न में कोई गड़बड़ी हुई, तो आपको इनकम टैक्स अधिकारी उसकी जानकारी देंगे. इस स्थिति में, आपको यह स्टेटस दिखाई देगा. इसका मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग आपके द्वारा सबमिट किए गए रेक्टिफ़ाइड रिटर्न की समीक्षा कर रहा है और मंज़ूरी मिलने पर वह जल्द ही रिफ़ंड जारी करेगा. 

    कार्रवाई: इस मामले में कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

    रेक्टिफिकेशन प्रोसेस्ड डिमांड निर्धारित

    अर्थ: यह एक और आईटीआर रिफंड स्टेटस है जिसे तब डाला जाता है जब आपको अपने आईटीआर को संशोधित करने के लिए एक बार सूचित किया गया हो. हालाँकि, अगर आपको यह स्टेटस मिलता है, तो अधिकारियों के मुताबिक़, आपके पास अभी भी बकाया राशि होगी. 

    कार्रवाई: अगर आपको यह स्टेटस मिलता है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अपनी बकाया टैक्स देनदारियों को पूरा करना होगा.

    रेक्टिफिकेशन प्रोसेस्ड, कोई डिमांड नहीं, कोई रिफ़ंड नहीं

    अर्थः अगर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर आईटीआर में सुधार करने के लिए कहता है, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको न तो टैक्स देना है और न ही टैक्स रिफ़ंड के योग्य हैं, तो आपको यह स्टेटस मिलेगा. अधिकारी आपको इस बारे में नोटिस भी भेजेंगे. 

    कार्रवाई: इस मामले में आगे किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है. 

    अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेटस उलझन वाला लगता है या समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि किसी पेशेवर कर विशेषज्ञ से सलाह लें और अगली कार्रवाई के लिए सहायता लें. ज़्यादा गड़बड़ियों या विसंगतियों की स्थिति में आप इनकम टैक्स विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं. 

  • इनकम टैक्स रिफ़ंड में देरी के कारण और उठाए जाने वाले कदम

    आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी होने की वजह से ये कारण बताए गए हैं:

    • आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड डाल दिया है.

    • कटौती, छूट और इनकम की जानकारी गलत है.

    • हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी गलती, गलत अनुमान के कारण या अगर आप रिफ़ंड के लिए योग्य नहीं हैं, तो आपके रिफ़ंड के रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया हो.

    • इनकम टैक्स विभाग आपके इनकम टैक्स रिफ़ंड रिक्वेस्ट का आकलन करने में और समय ले सकता है.

    • स्पीड पोस्ट की समस्याओं, खराब मौसम या ऑपरेशन में होने वाली अन्य खामियों की वजह से चेक के ज़रिये जारी होने वाले रिफ़ंड में देरी हो सकती है.

     

    अगर आपके टैक्स रिफ़ंड में देरी हुई है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

    • इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल में लॉग इन करें.

    • ई-फ़ाइल पर क्लिक करें

    • इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं और फाइल किए गए रिटर्न देखें पर क्लिक करें

    • मूल्यांकन वर्ष चुनें

    • आईटीआर स्टेटस चेक करें और विवरण देखें पर क्लिक करें

     

    आईटीआर रिफ़ंड स्टेटस देखने के बाद, आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी खास वजह से इनकम टैक्स रिफ़ंड में देरी हुई, तो टैक्स अधिकारी आपको इस बारे में सूचित करेंगे. जब आपको सूचना मिलेगी, तो आपको अपनी गलती सुधारने के लिए स्टेप्स भी दिए जाएंगे. गलती सुधारने और अपना रिफ़ंड फिर से सबमिट करने के लिए आप उन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज

इनकम टैक्स रिफंड पर दो तरह की ब्याज़ दरें लागू की जा सकती हैं:

  • 1

    विलंबित इनकम टैक्स रिफ़ंड पर ब्याज:

    इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 244A के मुताबिक, अगर टैक्स विभाग आपके इनकम टैक्स रिफंड के भुगतान में देरी करता है, तो वे 0.5% प्रति माह या 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज़ का भुगतान कर सकते हैं. लागू ब्याज़ की कैलकुलेशन आईटीआर फाइल करने से लेकर रिफ़ंड भुगतान की तारीख तक की जाती है.
  • 2

    ज़्यादा रिफ़ंड पर दिया जाने वाला ब्याज़: 

    इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234D के अनुसार, अगर इनकम टैक्स विभाग ने ज़्यादा रिफ़ंड जारी किया है, तो आपको इनकम टैक्स रिफ़ंड की ब्याज़ दर के साथ 0.5% प्रति माह या 6% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त चुकाना होगा.

अधिक जानकारी चाहिए?
हम आपकी मदद करेंगे

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको आपकी पॉलिसी, नए उत्पादों और सेवाओं, बीमा समाधान या संबंधित जानकारी पर अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.

क्या आप एक नया प्लान लेना चाहते हैं ?
अभी हमसे जुड़ें

+91

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको आपकी पॉलिसी, नए उत्पादों और सेवाओं, बीमा समाधान या संबंधित जानकारी पर अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.

लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफए क्यू):

क्या मैं अपना पता और व्यक्तिगत जानकारी बदल सकता हूँ, जो मैंने अपने आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) में दी थी?

हाँ, अगर आपका पता या दूसरी व्यक्तिगत जानकारी आपके आईटीआर पर दर्ज की गई जानकारी से बदल दी गई है, तो आप उन्हें इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं. ये स्टेप्स दिए गए हैं:

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें
  • माय प्रोफाइल पर जाएं और एडिट पर क्लिक करें
  • कॉन्टैक्ट का चयन करें और नया पता या दूसरी निजी जानकारी, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वगैरह दर्ज करें,
  • सबमिट पर क्लिक करें

नई जानकारी सीपीसी को भेज दी जाएगी.

अगर मुझे अपना इनकम टैक्स रिफ़ंड नहीं मिला है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपको रिफ़ंड नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिफ़ंड स्टेटस की ऑनलाइन जाँच करनी होगी. इसके बाद आप स्टेटस के हिसाब से जरूरी कदम उठा सकते हैं.

ज़्यादातर मामलों में, अगर आप इसके लिए योग्य नहीं होते हैं या आपके आईटीआर में कोई गलती हुई है, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा.

क्या मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया अकाउंट नंबर बदल सकता हूँ?

हाँ, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बदलें. हालाँकि, यह तभी किया जा सकता है, जब बैंक की गलत जानकारी के कारण आपका आईटीआर रिफ़ंड विफल हो गया हो. इस स्थिति में, आपको ये स्टेटस दिखाई देगा - रिफ़ंड में विफलता. बैंक अकाउंट नंबर बदलने के लिए, आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल में लॉग इन करना होगा और नई जानकारी अपडेट करनी होगी.

मेरा इनकम टैक्स रिफ़ंड स्टेटस 'रिफ़ंड फ़ेलर' है. मुझे इसे दोबारा प्रोसेस करने के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए?

अगर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी में कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण रिफ़ंड विफल हो जाता है, तो स्टेटस, रिफ़ंड में विफलता दिखाई देता है. अगर आपको यह दिखाई देता है, तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल में लॉग इन करके और अपने बैंक अकाउंट का विवरण अपडेट करके गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं. फिर आप रिफ़ंड रीइश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिफंड से कैसे अलग है?

इनकम टैक्स रिटर्न वह फ़ॉर्म है जिसे आप हर मूल्यांकन वर्ष के लिए इनकम टैक्स विभाग में सबमिट करते हैं. इसमें आपकी सभी इनकम और निवेश के साथ-साथ सभी टैक्स चुकाए जाने की जानकारी होती है.

दूसरी ओर, इनकम टैक्स रिफ़ंड से मतलब होता है वह पैसा जो इनकम टैक्स विभाग आपके आईटीआर के आधार पर आपको रिफ़ंड करता है. आपको इनकम टैक्स रिफ़ंड तभी जारी किया जाएगा, जब आपने जितना टैक्स देना है उससे ज़्यादा चुकाया हो.

हालाँकि, इस बात की परवाह किए बिना कि आप रिफ़ंड के लिए योग्य हैं या नहीं, अगर आपके पास एक वित्तीय वर्ष मेंटैक्स योग्य कमाई हो, तब तक भारत में आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. 

क्या टीडीएस रिफ़ंड इनकम टैक्स रिफ़ंड के समान होता है?

हाँ, टीडीएस और इनकम टैक्स रिफंड एक जैसे होते हैं. टीडीएस से तात्पर्य स्रोत पर किए गए टैक्स में कटौती से है. जब टीडीएस वास्तविक देय टैक्स से अधिक होता है, तो आपको रिफ़ंड मिलता है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या मुझे कोई सबूत या दस्तावेज़ सबमिट करना चाहिए?

हाँ, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए निवेश का प्रमाण सबमिट करना होगा, जैसे कि बीमा प्रीमियम, ईएलएसएस निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट, वगैरह. आप किराए की रसीदें और अन्य खर्च भी सबमिट कर सकते हैं, जिससे टैक्स में बचत होती है. आपके रिफ़ंड को इन प्रमाणों के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा. 

रिफ़ंड स्टेटस के तीन महत्वपूर्ण स्टेज कौन से हैं?

हालांकि 10 अलग-अलग रिफ़ंड स्टेटस हैं, जो फाइल किए गए रिटर्न की प्रकृति के आधार पर पता लगा सकते हैं, तीन महत्वपूर्ण प्रकार हैं, अंडर प्रोसेसिंग, रिफंड इश्यू और रिफंड फेल्योर.

हालाँकि, आपके आईटीआर मेंगड़बड़ी होने पर इसमें और समय लग सकता है.

इनकम टैक्स रिफ़ंड आमतौर पर आपके बैंक अकाउंट में जमा होने में या अधिकारियों द्वारा चेक जारी करने में 45 दिन तक का समय लगता है. हालाँकि, आपके आईटीआर में गड़बड़ी होने पर इसमें और समय लग सकता है. ऑनलाइन रिफंड स्टेटस पर नजर रखने या देरी के मामले में सीपीसी से जांच कराने की सलाह दी जाती है. 

क्या इनकम टैक्स रिफंड टैक्स योग्य है?

इनकम टैक्स रिफ़ंड पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पहले आपसे ग़लत तरीके से शुल्क लिया गया था. हालाँकि, आपको भुगतान किए जाने वाले इनकम टैक्स रिफ़ंड पर मिलने वाले ब्याज़ को इनकम माना जाता है, जिसके अनुसार संबंधित वर्ष के लिए लागू टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स लगता है.

'रिफंड रीइश्यू' के लिए अप्लाई कैसे करें?

आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल में लॉग इन करके और नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिफ़ंड रीइश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

  • माय अकाउंट पर क्लिक करें
  • सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें
  • अनुरोध प्रकार के अंतर्गत नया अनुरोध चुनें और अनुरोध श्रेणी पर क्लिक करें
  • रिफंड रीइश्यू का चयन करें
  • आवश्यक विवरण अपडेट करें
  • सबमिट पर क्लिक करें

इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

इनकम टैक्स विभाग के पास कई तरह के सवालों और शंकाओं के लिए कई हेल्पलाइन नंबर हैं. आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जा सकते हैं और पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर उपलब्ध प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

क्या रिफ़ंड दूसरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है?

टैक्स रिफ़ंड उस बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है जिसे आपने अपने आईटीआर में जोड़ा था. अगर आपके कई अकाउंट हैं और किसी खास अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं तो आप अपने आईटीआर परइसका उल्लेख कर सकते हैं. हालाँकि, रिफ़ंड ऐसे बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, जिसका आईटीआर पर उल्लेख नहीं किया गया है.

मैं पिछले कितने वर्षों में लागू इनकम टैक्स रिफ़ंड का क्लेम कर सकता हूँ?

आप पिछले छह सालों में इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग इससे पहले के रिफंड की तलाश नहीं करता है.

अगर मैं नियत तारीख के अंदर अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गया, तो क्या मैं इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम कर सकता हूँ?

हाँ, अगर आप तय तारीख के भीतर आईटीआर फाइल करने से चूक गए, तब भी आप इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, आपको ₹5,000 तक का ब्याज़ और जुर्माना देना होगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.

अस्वीकरण

  • टाटा एआईए संपूर्ण रक्षा सुप्रीम का पूरा नाम टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा सुप्रीम (UIN:110N160V04) है - एक नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान
  • टाटा एआईए गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान का पूरा नाम टाटा एआईए लाइफ़ गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान है - इंडिविजुअल, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान (UIN:110N152V11)
  • ~लाइफ़ प्लस ऑप्शन के तहत, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% के बराबर राशि (मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग को छोड़कर) पॉलिसी अवधि के अंत में देय होगी, बशर्ते कि इंश्योर्ड व्यक्ति मैच्योरिटी होने तक जीवित रहे और पॉलिसी को पहले समाप्त नहीं किया गया हो.
  • ++धारा 80C के तहत ₹46,800 तक के टैक्स बेनिफिट की कैलकुलेशन ₹1,50,000 के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 31.20% (सरचार्ज को छोड़कर सेस सहित) पर की जाती है. पॉलिसी के तहत टैक्स बेनिफिट धारा 80C, 80D,10(10D), 115BAC और इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दी गई शर्तों के अधीन हैं. अगर गुड्स और सर्विस टैक्स और सेस में से कुछ लागू होता है तो मौजूदा दरों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. टैक्स-फ्री इनकम सेक्शन 10 (10D) और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत अन्य लागू प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है. टैक्स कानून समय पर किए गए बदलावों के अधीन हैं. उपरोक्त पर कार्रवाई करने से पहले, कृपया जानकारी के लिए अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
  • #मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस साइट पर कहीं भी बताए गए टैक्स प्रभावों की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
  • *प्लान के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स की गारंटी होती है और ये चुने गए प्लान विकल्प के आधार पर वार्षिक प्रीमियम या भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का % हो सकते हैं. कृपया अधिक जानकारी के लिए ब्रोशर देखें.
  • ^गारंटीड एडिशन, जिसे जीएमबी के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए एक साधारण दर पर अर्जित किया जाएगा और यह मच्योरिटी या मृत्यु होने पर, जो भी पहले हो, पर देय होगा, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया जाए. जीए , जीएमबी का 5% की दर से अर्जित करेगा.
  • **खास प्लान विकल्पों के लिए लागू. कृपया अतिरिक्त जानकरी के लिए ब्रोशर देखें.
  • ##प्लान के खास विकल्पों के लिए लागू है. कृपया अतिरिक्त जानकरी के लिए ब्रोशर देखें.
  • ~~3 साल से ज़्यादा की पॉलिसी अवधि वाले, जाँच न करने वाले मामलों, और 50 लाख रुपये तक की बीमा राशि तक के सिर्फ़ नॉन-अर्ली क्लेम पर लागू होता है. केवल ब्रांच में जाकर ही लागू हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सबमिट करने की समय सीमा काम करने के दिनों में दोपहर 2 बजे है. पूरे दस्तावेज़ सबमिट किए जाने के अधीन. यूलिप पॉलिसी और ओपन टाइटल क्लेम के लिए लागू नहीं है.
  • लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है. पॉलिसी को जल्दी खत्म करने पर आमतौर पर कम राशि मिलती है, और देय सरेंडर वैल्यू भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों से कम हो सकती है.
  • यह प्रोडक्ट टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है. यह प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.
  • इस प्रोडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • नॉन-स्टैंडर्ड जीवन के मामले में और नॉन-स्टैंडर्ड आयु प्रमाण जमा करने पर, हमारे अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा.
  • पॉलिसी के तहत देय सभी प्रीमियम, शुल्क और ब्याज़ में लागू टैक्स, शुल्क, सरचार्ज, सेस या लेवी शामिल हैं, जो पॉलिसीहोल्डर द्वारा पूरी तरह से भुगतान/वहन किए जाएँगे, इसके अलावा ऐसे प्रीमियम, शुल्क या ब्याज़ का भुगतान भी किया जाएगा. टाटा एआईए लाइफ के पास पॉलिसी के तहत देय फायदों में से किसी भी सांविधिक या प्रशासनिक निकाय द्वारा लगाए गए किसी भी टैक्स या लगाए गए टैक्स की राशि का क्लेम करने, उसमें कटौती करने, उसमें बदलाव करने और उसे रिकवर करने का अधिकार होगा.
  • जोखिम कारकों, नियम और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ लें.
  • यह पब्लिकेशन केवल सामान्य सर्कुलेशन के लिए है. यह दस्तावेज़ केवल जानकारी और उदाहरण के लिए है और यह किसी वित्तीय या निवेश सेवाओं के लिए अभिप्राय नहीं रखता है और किसी ऑफ़र या सुझाव का हिस्सा नहीं है.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस या इंटरमीडियरी कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें और इस दस्तावेज़ को निवेश सलाह या किसी खास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सिफारिश के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए और न ही माना जाएगा.
crossImg

क्या आप नया इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं?

मौजूदा ग्राहक हैं?

और

हमारे एक्सपर्ट आपकी सहायता करेंगे

+91

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको आपकी पॉलिसी, नए उत्पादों और सेवाओं, बीमा समाधान या संबंधित जानकारी पर अपडेट भेजेगा. ऑप्ट-इन करने के लिए यहां चुनें.

आपकी जानकारी सफलता पूर्वक सबमिट कर दी गई हैं.

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा.