पॉलिसी के तहत डेथ क्लेम के संबंध में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
आप हमसे संपर्क करने और क्लेम फाइल करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी चैनल चुन सकते हैं.
- हमें claims@tataaia.com
- पर ईमेल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 1860-266-9966 पर कॉल करें
- क्लेम डिपार्टमेंट
टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
बी- विंग, 9वीं मंजिल,
आई-थिंक टेक्नो कैंपस,
टीसीएस के पीछे, पोखरण रोड नंबर 2,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब, ठाणे - (वेस्ट) 400 607.
आईआरडीए रेजिस्ट्रशन नंबर 110
डेथ क्लेम के तहत देय बेनिफिट क्या हैं?
डेथ क्लेम के तहत, जो बेनिफिट दिए जा सकते हैं, उनमें बेसिक सम एश्योर्ड + राइडर (अगर लागू हो) + पॉलिसी में अन्य अतिरिक्त सुविधाएं (उदाहरण के लिए - रिवर्सनरी बोनस / गारंटीड एडिशन (यदि लागू हो).
लाइफ इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान कैसे किया जाता है?
क्लेम का भुगतान करने के दो तरीके हैंः
एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर)
चेक
मैं हेल्थ/लिविंग क्लेम कैसे कर सकता/सकती हूँ?
आप कैशलेस प्रोसेस या नॉन-कैशलेस तरीके से क्लेम कर सकते हैं. कैशलेस सुविधा के लिए, अस्पताल को विधिवत भरा हुआ और साइन किया हुआ प्री-ऑथराइजेशन फ़ॉर्म फ़ैक्स करना होगा, साथ ही फ़ोटो आईडी प्रूफ और कैशलेस कार्ड को टीपीए में फ़ैक्स करना होगा. इसके बाद, पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार, टीपीए अस्पताल को कैशलेस राशि देने की मंज़ूरी देगा. & विधिवत भरा हुआ साइन किया हुआ & प्री ऑथराइज़ेशन फ़ॉर्म और फ़ोटो आईडी प्रूफ कैशलेस कार्ड को हॉस्पिटल से टीपीए में फैक्स करना होगा. पॉलिसी के प्रावधानों के आधार पर कैशलेस राशि टीपीए द्वारा अस्पताल को मंजूर की जाएगी.
स्वास्थ्य या लिविंग क्लेम की स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अगर मरीज बीमारी से पीड़ित हो या सर्जरी करवाता है, स्वास्थ्य/लिविंग क्लेम की सामान्य प्रोसेसिंग के लिए, एक बार जब मरीज किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है/सर्जरी करवाता है/ अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसका इलाज चल रहा है, तो अस्पताल में भर्ती होने की पूरी जानकारी के साथ कंपनी से क्लेम किया जा सकता है. छुट्टी मिलने पर, संबंधित मेडिकल पेपर, जैसे डिस्चार्ज समरी, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट का पूरा सेट और इलाज के पेपर कंपनी को सबमिट करने होंगे. एक बार मरीज को छुट्टी मिलने के बाद, सभी मेडिकल पेपर, जिसमें डिस्चार्ज समरी, सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट और इलाज के पेपर शामिल हैं, कंपनी को सबमिट करने होंगे. बताई गई ज़रूरतों की लिस्ट क्लेम के प्रकार के अनुसार है.
क्या मुझे कैशलेस क्लेम के लिए कुछ भी भुगतान करना होगा?
पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक कैशलेस क्लेम दिए जाएंगे. कस्टमर को स्वीकृत कैशलेस क्लेम राशि और बिल की शेष राशि के बीच के अंतर का भुगतान करना होगा.
क्लेम डिस्प्यूट की स्थिति में, केस को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
क्लेम डिस्प्यूट की स्थिति में दावेदार (क्लेमेंट) कंपनी के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है. अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो पॉलिसीहोल्डर/क्लेमेंट अपने क्षेत्र से संबंधित लोकपाल कार्यालय (ओम्बड्समैन ऑफिस) को लिख सकते हैं.