इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट (या ई-आईए) एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है, जहाँ आप एक ही अकाउंट के अंदर कई इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों का रखरखाव कर सकते हैं. इसका रखरखाव मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस रिपॉजिटरी द्वारा किया जाता है और आप बस एक बटन क्लिक करके अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को आसानी से ऐक्सेस कर सकते हैं.
मैं ई-आईए अकाउंट कैसे खोल सकता/सकती हूँ?
इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
स्टेप 1: नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके, आप अपनी चुनी हुई इंश्योरेंस रिपॉजिटरी का ईआईए ओपनिंग फ़ॉर्म चुन सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.
एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
स्टेप 2: इससे सम्बंधित जानकारी के साथ फ़ॉर्म भरें और निम्नलिखित जरुरी डॉक्यूमेंट की सेल्फ -अटेस्टेड कॉपी अटैच करें.
- पैन या यूआईडी कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- जन्मतिथि का प्रूफ
- कैंसल किया गया चेक
स्टेप 3: सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ पूरी तरह से भरे फ़ॉर्म को टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस की नज़दीकी ब्रांच में सबमिट करें.
आपका काम पूरा हो जाने के बाद, आपका ईआईए अकाउंट आपके आवेदन को सबमिट करने की तारीख से 7 दिनों के अंदर बना दिया जाएगा, बशर्ते कि आप सभी संबंधित जानकारी और डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
इंश्योरेंस रिपॉजिटरी से आपका क्या मतलब है?
इंश्योरेंस रिपॉजिटरी (आईआर) शेयर डिपॉजिटरी या म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसियों की तरह हैं, जहाँ आईआर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्तियों को जारी की गई इंश्योरेंस पॉलिसियों का डेटा रखता है. इसके अलावा, इंश्योरेंस रिपॉजिटरी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है. ऐसी पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी या ई-पॉलिसी भी कहा जाता है.
ईआईए अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है?
अगर आप एक ईआईए अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको आईडी प्रूफ, जन्मतिथि का प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा. यहां उन डॉक्यूमेंट की एक व्यापक लिस्ट दी गई है जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं.
आईडी प्रूफः
आधार कार्ड, या पैन
जन्मतिथि का प्रूफ
एड्रेस प्रूफः
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको इंश्योरेंस रिपॉजिटरी द्वारा वेरीफाई करने के लिए असली और उससे सम्बंधित एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा. आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर निम्नलिखित में से कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं.
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक (1 महीने से अधिक पुरानी नहीं)
- बिजली के बिलों की वेरिफ़िएड कॉपी
- (6 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- रेजिडेंस टेलीफोन बिल (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) और
- रजिस्टर्ड लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट / एग्रीमेंट फॉर सेल
- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अपने अकाउंट के संबंध में नया पता देते हुए सेल्फ-डिक्लेरेशन
- पहचान पत्र / एड्रेस के साथ डॉक्यूमेंट,
- केंद्र/राज्य सरकार और इसके विभागों द्वारा जारी
- क़ानूनी/नियामक प्राधिकरण
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
- यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज; और
- व्यावसायिक निकाय जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, बार काउंसिल आदि . अपने सदस्यों के लिए
ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलते समय क्या मुझे किसी तरह का चार्ज देना होगा?
नहीं. पॉलिसीहोल्डर फ्री में ईआईए अकाउंट खोल सकते हैं. आपको अपना ईआईए अकाउंट खोलते समय किसी भी तरह का चार्ज देने की जरुरत नहीं है.
फ़िलहाल मेरे पास एक पेपर पॉलिसी है. मैं इसे ईआईए में कैसे बदल सकता/सकती हूं?
जब इस सवाल की बात आती है, तो दो संभावनाएँ होती हैं.
अगर आपके पास पहले से ही एक ईआईए अकाउंट है: इस स्थिति में, आपको इंश्योरेंस कंपनी को संबोधित करते समय सबसे पहले डीमटेरियलाइज़ेशन का रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा. आपको ये रिक्वेस्ट फ़ॉर्म इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में, या इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट और इंश्योरेंस रिपॉजिटरी पर मिल सकते हैं. अगर आपके पास एक ही इंश्योरेंस कंपनी से कई पॉलिसी हैं, तो आप केवल एक डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हैं. इन फ़ॉर्म को सही से अटेस्ट/साइन किया जाना चाहिए और इन्हें इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में या किसी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी ऑफिस में सबमिट किया जा सकता है.
अगर आपके पास ईआईए अकाउंट नहीं है: इस स्थिति में, आप इससे संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ ईआईए अकाउंट खोलने का फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और अपनी पेपर पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में बदलने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं.