एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए कौन सी जानकारी चाहिए?
चालान नंबर आईटीएनएस 280 को निर्धारित डीयू डेट में विधिवत भरा जाना चाहिए, जब एडवांस टैक्स का भुगतान किया जाएगा. ज़रूरी जानकारी इस प्रकार है:
पैन का विवरण: किसी और के नाम पर टैक्स जमा करने से बचने के लिए पैन की सही जानकारी दें.
निर्धारण वर्ष: एडवांस टैक्स भुगतान के लिए निर्धारण वर्ष को सही से चुनें क्योंकि इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपडेट किया जाना है.
भुगतान का प्रकार चुनें:भुगतान के प्रकार को ध्यान से चुनें. उदाहरण के लिए, एडवांस टैक्स के लिए, अनुमानित इनकम के हिसाब से उसी वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स का भुगतान किया जाएगा और अगर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इसका भुगतान किया जाता है, तो इसे सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के रूप में जाना जाता है.
भुगतान हो जाने के बाद, चालान पहचान संख्या (सीआईएन), जो भुगतान का प्रूफ है, प्रदान की जाएगी, ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसका इस्तेमाल कर सकें. और बस सतर्क रहने के लिए, फिर से जाँच करें कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीएनएस 280 के जरिए भुगतान मिला है.