23-08-2022 |
टैक्स* सरकार के लिए रेवेन्यू का एक अनिवार्य स्रोत है जो देश के विकास में मदद करता है. इसलिए समय पर टैक्सेज का भुगतान करना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए. डिजिटाइजेशन के युग से पहले, इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करना एक कठिन प्रक्रिया थी जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी. आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, टैक्स* पेमेंट एक आसान प्रोसेस बन गया है.
यह आर्टिकल आपको इनकम टैक्स चालान 280 के ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताएगा.
इनकम टैक्स चालान 280 क्या है?
इनकम टैक्स विभाग द्वारा ई-टैक्स* सिस्टम शुरू करने के साथ, आप चेक/डिमांड ड्राफ्/कैश के जरिए ऑनलाइन या निर्दिष्ट बैंक की ब्रांच में जाकर अपने इनकम टैक्स* का भुगतान कर सकते हैं. पेमेंट का तरीका जो भी हो, आपको चालान 280 सबमिट करना होगा.
चालान 280, या आईटीएनएस 280, का इस्तेमाल इनकम टैक्स* पेमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें एडवांस टैक्स*, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स*, सरचार्ज, रेगुलर असेसमेंट टैक्स* आदि शामिल हो सकते हैं, जो कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म, व्यक्तियों आदि पर लगाया जाता है. ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए, आप प्रासंगिक जानकारी के साथ चालान 280 फ़ॉर्म भर सकते हैं और इनकम टैक्स* पेमेंट के साथ इसे बैंक में सबमिट कर सकते हैं.
चालान 280 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं:
https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
चालान 280 के साथ इनकम टैक्स ऑनलाइन
हालाँकि, अगर आप अपना चालान 280 ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- इनकम टैक्स विभाग के टैक्स* सूचना नेटवर्क, यानी टीआईएन एनएसडीएल वेबसाइट https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं और “ई-पे टैक्स” पर क्लिक करें.
- चालान/आईटीएनएस 280 पर प्रोसीड पर क्लिक करें. फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें.
- यदि किसी कंपनी पर टैक्स* लगाया जाता है तो विकल्प (0020) चुनें.
- यदि किसी कंपनी पर शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो विकल्प (0021) चुनें. कंपनी के अलावा अन्य में एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, व्यक्ति आदि शामिल हो सकते हैं.
- मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए टैक्स का भुगतान किया जाता है. अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष को आकलन वर्ष के रूप में जाना जाता है.
- अब पेमेंट का विकल्प चुनें. अगर आप अपनी अनुमानित इनकम के आधार पर उसी वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स* का भुगतान कर रहे हैं, तो यह एडवांस टैक्स चालान 280 (100) है. हालाँकि, अगर आपके पास कोई बकाया इनकम टैक्स* है और आप एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भुगतान कर रहे हैं, तो यह सेल्फ-असेसमेंट टैक्स* (300) है.
- बैंक का नाम चुनें जिसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा.
- पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) के बारे में जानकारी दें.
- टैक्स* की राशि चालान 280 में नहीं बल्कि बैंक की वेबसाइट पर दी गई है.
- अपनी जानकारी जैसे पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें.
- कैप्चा कोड डालें और “प्रॉकेड” पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर दिख रही कन्फर्मेशन विंडो में दी गई सभी जानकारी को फिर से चेक करें.
- अब अगर आप कोई भी जानकारी बदलना चाहते हैं, तो “बैंक में सबमिट करें” या “एडिट करें” पर क्लिक करें.
- नेट बैंकिंग पेज पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
- देय टैक्स, सरचार्ज आदि जैसी जानकारी दर्ज करें.
- ऊपर दी गई जानकारी देने के बाद, “कैलकुलेट टैक्स” पर क्लिक करें, जिसके बाद भुगतान किए जाने वाले कुल टैक्स* दिखाए जाएंगे.
- अब "मेक पेमेंट" विकल्प पर क्लिक करें.
- भुगतान के बाद, सीआईएन (चालान पहचान संख्या) के जरिए चालान 280 जेनरेट किया जाता है. यह आपके भुगतान की रसीद है.
- इस चालान 280 भुगतान रसीद को कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है या प्रिंट किया जा सकता है. सुनिश्चित करें कि अपने सीआईएन की एक कॉपी सुरक्षित रूप से अपने पास रख ली है. इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करते समय इसे कोट करना होगा.
ध्यान में रखने योग्य बातें
- मूल्यांकन वर्ष: मूल्यांकन वर्ष, वित्तीय वर्ष के बाद आने वाला वर्ष है. इसलिए, चालान नंबर 280 ऑनलाइन भरते समय वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष में कंफ्यूज न हों.
- टैक्स* कोड: सुनिश्चित करें कि आपने “लागू टैक्स” और “भुगतान के प्रकार” विकल्पों के तहत सही टैक्स* कोड का चयन किया है. गलत कोड होने की स्थिति में आपका चालान 280 का ऑनलाइन भुगतान इनकम टैक्स* डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं देगा.
कैसे पता करें कि आपका भुगतान सफल हुआ है या नहीं?
इनकम टैक्स* विभाग करदाताओं को चालान 280 भुगतान स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है. यह सुविधा यह जानने में मदद करती है कि ऑनलाइन/ऑफलाइन किए गए आपके इनकम टैक्स चालान का भुगतान इनकम टैक्स विभाग के पास सफलतापूर्वक पहुंच गया है या नहीं. आप दिए गए लिंक के जरिए अपने भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं:
https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/QueryTaxpayer
दिए गए लिंक पर आपका भुगतान दिखने में कुछ दिन लगते हैं. इसलिए, भुगतान के कुछ दिनों के बाद, आप अपना चालान पहचान नंबर और दूसरी ज़रूरी जानकारी देकर भुगतान का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
एडवांस टैक्स
अगर एक वित्तीय वर्ष में टैक्स योग्य राशि ₹10,000 या उससे अधिक है, तो एडवांस टैक्स* देय है. अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं, तो आपका एम्प्लॉयर स्रोत पर टैक्स* कटौती के जरिए टैक्स* का भुगतान करता है. फ़्रीलांसर और बिज़नेस करने वाले व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से एडवांस टैक्स देते हैं. इन इनकम में एडवांस टैक्स* लग सकता है:
- कैपिटल गेन
- रेंटल इनकम
- ब्याज़ से होने वाली कमाई
- हॉर्स रेस से होने वाली कमाई
- हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई
सेल्फ-असेसमेंट टैक्स
आईटीआर फाइल करते समय देय राशि सेल्फ-असेसमेंट टैक्स* है. आप सेल्फ-असेसमेंट टैक्स* का भुगतान करने के बाद ही इनकम टैक्स* रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल कर सकते हैं. अगर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद टैक्स* का भुगतान किया जाता है, तो आपको सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज़ का भुगतान करना होगा.
बकाया डिमांड पेमेंट
इनकम टैक्स* नोटिस के जवाब में चुकाए गए इनकम टैक्स* को बकाया डिमांड पेमेंट कहा जाता है. आकलन अधिकारी की अनुमति के बाद आप इन टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.
निष्कर्ष
अब आपको चालान 280 के ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पता चल गया है. इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप आसानी से अपने टैक्स* का भुगतान समय पर करें. साथ ही, चालान 280 फ़ॉर्म भरते समय गलतियों से बचने के लिए टैक्स* के प्रकार के बारे में भी जान लें.
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L&C/Advt/2023/Jul/2014