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वह सब कुछ जो आप टीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं (स्रोत पर काटा गया टैक्स) चालान - 280, 281 & 282

28-09-2022 |

टैक्स* स्रोत पर कटौती (टीडीएस) इनकम के स्रोत से टैक्स इकट्ठा करने का एक तरीका है. इसलिए, कोई व्यक्ति या बिज़नेस संस्था, जो सैलरी, ब्याज़ आदि जैसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भुगतान करने से पहले लागू टैक्स की वसूली करेगी. इसे पूरे भुगतान के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर परिभाषित किया जाता है.
 

इसके अलावा, टीडीएस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके टैक्स इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को यह राशि इनकम टैक्स विभाग में डिपॉजिट करनी होगी. टीडीएस चालान का इस्तेमाल केंद्र सरकार के अकाउंट में इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए किया जाता है. आइए हम टीडीएस चालान, इसके प्रकार और उपयोग की प्रक्रियाओं को समझते हैं.
 

टीडीएस चालान क्या है?

 


टीडीएस चालान का इस्तेमाल स्रोत पर टैक्स कटौती या स्रोत पर एकत्रित टैक्स को सरकार के पास जमा करने के लिए किया जाता है. भारत सरकार ने मानवीय गलतियों को कम करने और टीडीएस डिपॉजिट, कलेक्शन और रिफ़ंड प्रोसेस के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स टीडीएस चालान पेश किया था. तीन सबसे महत्वपूर्ण चालान हैं: चालान नंबर 280,281 और 282.
 

  • इनकम टैक्स जमा करने के लिए चालान 280 का इस्तेमाल किया जाता है.
  • चालान 281 का इस्तेमाल टीडीएस (स्रोत पर टैक्स में कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित टैक्स) डिपॉजिट करने के लिए किया जाता है.
  • चालान 282 का इस्तेमाल वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि जमा करने के लिए किया जाता है.

 

टीडीएस चालान 280


चालान 280 का इस्तेमाल टैक्सपेयर संबंधित इनकम टैक्स पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन करने के लिए करते हैं. यह फ़ॉर्म इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. टैक्सपीयर इसका इस्तेमाल एडवांस टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, सरचार्ज, डिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट पर टैक्स या इनकम और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जैसे पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं. हालाँकि, यह उन वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, जिनके स्रोत पर टैक्स में कटौती की जाती है.


चालान 280 ऑनलाइन भी उपलब्ध है. संबंधित टैक्सपेयर को जानकारी भरनी होगी और इनकम टैक्स का ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने के लिए फ़ॉर्म का इस्तेमाल करना होगा.


चालान 280 का ऑनलाइन इस्तेमाल करने का तरीका


चालान 280 ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल करके टैक्स भुगतान की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है. यहाँ उन स्टेपस के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनका पालन करना ज़रूरी है.
 

  1. इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और चालान नंबर चुनें. 280.
  2. अगर टैक्सपेयर व्यक्तिगत है, तो कंपनी के अलावा इनकम टैक्स का विकल्प चुनें.
  3. आकलन वर्ष, पैन, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी ज़रूरी जानकारी दें.
  4. टैक्स का प्रकार चुनें: एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट पर टैक्स, डिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट या इनकम पर टैक्स.
  5. टीडीएस ऑनलाइन भुगतान करने के लिए संबंधित बैंक चुनें.
  6. पेमेंट सफलतापूर्वक करने के लिए, इनकम टैक्स की राशि और अन्य बैंक जानकारी देने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें.
  7. यह अक्नालिज्मन्ट टैक्सपेयर को उनकी संबंधित ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी.
     
चालान 280 इस्तेमाल करने का ऑफलाइन तरीका


अगर टैक्सपेयर ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स का भुगतान करने में सहज नहीं हैं, तो वे हमेशा ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प चुन सकते हैं. यहां स्टेप्स के बारे में विस्तार से बताया गया है:
 

  1. इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से चालान 280 फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करें. टीडीएस चालान डाउनलोड करना एक सरल प्रक्रिया है और इसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है.
  2. पैन, एड्रेस, मूल्यांकन वर्ष, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आदि जैसी जानकारी भरें,
  3. इस भरे हुए फ़ॉर्म और भुगतान योग्य इनकम टैक्स राशि के साथ सीधे बैंक जाएँ और भुगतान को प्रोसेस करें.

 

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के आधार पर, टैक्सपेयर टैक्स में कटौती के तौर पर ₹1.5 लाख तक का क्लेम कर सकता है. उदाहरण के लिए, जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम और आपको मिलने वाले पेआउट पर टैक्स कटौती और छूट के फायदे के लिए लागू होंगे. इंश्योरेंस प्रोवाइडर ख़रीदारी और कस्टमाइज़ेशन को आसान और सरल बनाने के लिए कई तरह के लाइफ इंश्योरेंस समाधान ऑनलाइन ऑफ़र करते रहे हैं. उदाहरण के लिए, हमारी टाटा एआईए पॉलिसी ऑनलाइन समाधान प्रदान करती है, जिससे आप सीमित अवधि के लिए प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, अलग-अलग स्टेप्स में सम अश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, रेगुलर इनकम का विकल्प चुन सकते हैं, आदि.
 

टीडीएस चालान 281


टीडीएस चालान वह टीडीएस डिपॉजिट चालान है, जिसका इस्तेमाल कॉरपोरेट्स या नॉन-कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिट करने के लिए किया जाता है. टैक्सपेयर ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीकों से भुगतान प्रोसेस कर सकते हैं. टीडीएस चालान से भुगतान के संबंध में यहां कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं.
 

  1. भुगतान के प्रकार और कटौती के आधार पर टीडीएस की राशि जमा करें और इसे अलग करें.
  2. लागू ब्याज की कैलकुलेशन करें, यदि कोई हो.
  3. टीडीएस चालान 281 तैयार करें.
  4. सही टैन (टैक्स कटौती और कलेक्शन अकाउंट नंबर) देना सुनिश्चित करें.
  5. ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान जमा करें.
  6. पेमेंट्स की प्रक्रिया सफल होने पर, टैक्सपेयर को चालान पहचान संख्या (सीआईएन) की जानकारी दी जाएगी.
     

टीडीएस चालान 281 के आधार पर पेमेंट करने के लिए ज़रूरी स्टेस्प इस प्रकार हैं
 

  1. चालान 281 का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. चालान नंबर 281 चुनें.
  3. नाम, मूल्यांकन वर्ष, आदि जैसी ज़रूरी जानकारी दें,
  4. टैक्स कटौती का सही अकाउंट नंबर दें.
  5. ऑनलाइन नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके भुगतान का प्रकार और तरीका चुनें और ज़रूरी ट्रांजेक्शन करें.
     
टीडीएस चालान 282


चालान 282 का इस्तेमाल गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, एस्टेट टैक्स और अन्य तरह के विविध टैक्स डिपॉजिट करने के लिए किया जाता है. टैक्स के प्रकार के आधार पर संबंधित फ़ॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इसलिए, टैक्सपेयर को इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उचित फ़ॉर्म चुनना होगा, ज़रूरी जानकारी देनी होगी और उसी हिसाब से भुगतान करना होगा.
 

टीडीएस चालान का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?


एक बार जब आप टीडीएस चालान का ज़रूरी पेमेंट कर लेते हैं, तो आप किसी भी समय टीडीएस चालान का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं.
 

  1. आधिकारिक वेबसाइट - इनकम टैक्स विभाग का टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, टिन एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं .
  2. 'सेवाएं' टैब पर क्लिक करें.
  3. इसके अलावा ओएलटीएएस विकल्प (ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम) चुनें .
  4. लेफ्ट कार्नर पर, 'चालान स्टेटस इन्क्वायरी' टैब चुनें.
  5. आपको एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें टैक्सपेयर और बैंकों को स्टेटस देखने का विकल्प मिलेगा.
  6. टीडीएस चालान का स्टेटस ट्रैक करने के लिए संबंधित विकल्प चुनें और अपने चालान के बारे में जानकारी दें, जैसे कि सीआईएन.
     
निष्कर्ष


टीडीएस चालान ने टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स भुगतान और इनकम टैक्स विभाग के लिए फंड प्रक्रियाओं के रखरखाव को आसान बना दिया है. टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति के साथ, टीडीएस चालान को ऑनलाइन बनाना और आसान बना दिया गया है. टीडीएस चालान 280, 281 और 282 सबसे महत्वपूर्ण हैं. चालान 280 इनकम टैक्स पेमेंट के लिए है; चालान 281 टीडीएस और टीसीएस के लिए है और चालान 282 विविध टैक्स भुगतानों जैसे कि गिफ्ट टैक्स, एस्टेट टैक्स आदि के लिए है. इसलिए, इन अलग-अलग तरह के चालान को समझना और ज़रूरी ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है.

L&C/Advt/2023/Jul/1994

 

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस चालान सर्टिफिकेट देने के लिए कह सकते हैं या इनकम टैक्स विभाग में जाकर अपना संबंधित फ़ॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए नेविगेट कर सकते हैं.

अस्वीकरण

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.