टीडीएस ट्रांजेक्शन करते समय टैक्स* कटौती और कलेक्शन अकाउंट नंबर (टैन) महत्वपूर्ण होता है. किसी भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान टीडीएस और उससे आगे की कटौती करते समय इसकी आवश्यकता होती है. बिना वैलिड टैन के पेमेंट करने पर गंभीर पेनल्टी लग सकती है. टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति के साथ, आप टैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टैन के साथ टीडीएस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं. यह एक सरल और आसान प्रक्रिया है जिसमें कम समय लगता है. आपके संदर्भ के लिए यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.
इससे पहले कि हम टैन एप्लिकेशन प्रक्रिया जानें और टैन ऑनलाइन प्रक्रिया डाउनलोड करें, आइए समझते हैं कि टैन का मतलब क्या है.
टैन क्या है?
टैक्स कटौती और कलेक्शन अकाउंट नंबर (टैन) 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो हर किसी या संस्था के लिए यूनिक है और यह इनकम टैक्स विभाग द्वारा एलॉट किया जाता है. यह टैक्स इकट्ठा करने या घटाने, टीडीएस रिटर्न फाइल करने और टीडीएस सर्टिफ़िकेट पाने के लिए ज़रूरी है. धारा 203A, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया है कि सभी टीडीएस स्टेटमेंट के लिए टैन को कोट करना अनिवार्य है. इसलिए, इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स में कटौती करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास वैलिड टैन होना चाहिए. और किसी के पास न होने पर 10,000 रुपये का पेनल्टी चार्ज लग सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, ताकि डिडक्टर को नए टैन के लिए अप्लाई करने और मौजूदा टैन में बदलाव करने में मदद मिल सके, ताकि उन्हें अपने ई-टीडीएस स्टेटमेंट में शामिल किया जा सके.
नए टैन जारी करने के लिए अप्लाई कैसे करें?
फ़ॉर्म 49B एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल एक डिडक्टर करता है, जिसके पास टैन नहीं है या उसने इसके लिए कभी अप्लाई नहीं किया है. ऍप्लिकेंट को फॉर्म 49B एप्लिकेशन ऑनलाइन भरना चाहिए. यह या तो टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (टिन) के जरिए ऑनलाइन आपली करके या बायोमेट्रिक-आधारित ऑपरेशन सिस्टम के साथ किसी भी टिन सुविधा केंद्र में एप्लिकेशन फ़ॉर्म सबमिट करके हो सकता है.
टैन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी स्टेप दिए गए हैं:
- एनएसडीएल- टिन वेबसाइट पर जाएं - https://tin.tin.nsdl.com/tan/.
- "टैन के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन" (फ़ॉर्म 49बी) पर क्लिक करें.
- एप्लीकेंट आवश्यक जानकारी ऑनलाइन भर सकता है.
- अंत में, एप्लीकेंट किसी भी गलती को रेक्टिफाई करके उसमें सुधार कर सकता है और फ़ॉर्म को फिर से सबमिट कर सकता है.
- फ़ॉर्म सबमिट करने पर, सिस्टम में एप्लिकेंट द्वारा दी गई जानकारी के साथ फ़ाइनल कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी.
- अगर किसी और बदलाव की ज़रूरत हो, तो एप्लीकेंट कन्फर्म कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है.
- फ़ॉर्म को पूरा करें और ज़रूरी भुगतान करें.
टैन एप्लीकेशन के लिए पेमेंट
ऑनलाइन एप्लीकेशन के 15 दिनों के अंदर अक्नालिज्मन्ट और भुगतान एनएसडीएल तक पहुंच जाना चाहिए. इन तरीकों का इस्तेमाल करके भुगतान किया जा सकता है:
- डिमांड ड्राफ्ट
- चेक
- डेबिट या क्रेडिट कार्ड
- नेट बैंकिंग
अगर पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट या चेक का इस्तेमाल करके किया जाता है, तो यह 'एनएसडीएल-टिन' के पक्ष में होना चाहिए. एप्लीकेंट को एक्नॉलेजमेंट नंबर और एप्लीकेंट का नाम रिवर्स साइड पर लिखना चाहिए.
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग पेमेंट का इस्तेमाल करने का विकल्प सिर्फ़ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वैधानिक और स्वायत्त प्रतिष्ठानों पर लागू होता है. इसके अलावा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले एप्लिकेंट को लागू शुल्क का 2% तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा और साथ ही लागू टैक्स भी देना होगा. और नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेंट को ₹4 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा और साथ ही अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा.
टैन एप्लिकेशन ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट
भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने पर, सिस्टम एक्नॉलेजमेंट प्रदान करेगा.
- इसमें 14 अंकों कायूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा
- एप्लीकेंट का नाम
- एप्लीकेंट का स्टेटस
- पेमेंट डिटेल
- कांटेक्ट डिटेल
- हस्ताक्षर देने के लिए जगह.
एप्लीकेंट को एप्लीकेशन को सेव करके प्रिंट करना चाहिए. इसके अलावा, एप्लीकेंट को एक्नॉलेजमेंट फ़ॉर्म में दी गई जगह पर हस्ताक्षर करना चाहिए या बाएं अंगूठे का निशान देना चाहिए. और, अगर एप्लीकेंट एक संगठन है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिए गए स्थान से साइन इन करेगा.
अगर एप्लीकेंट अंगूठे का निशान देता है, तो एप्लीकेंट के लिए मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक के अटेस्टेड और उनकी ऑफिशियल स्टाम्प और मुहर की आवश्यकता होती है.
याद रखने योग्य बातें
फ़ॉर्म 49B फाइल करते समय याद रखने वाली कुछ बातें यहां दी गई हैं.
- एप्लिकेंट को अंग्रेजी में फॉर्म 49B फाइल करना चाहिए और बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करना चाहिए.
- इसमें कोई रिक्त या पेंडिंग सेक्शन नहीं होना चाहिए.
- एप्लीकेंट को आकलन करने वाले अधिकारी की सटीक जानकारी देनी चाहिए.
- एप्लीकेंट या डिडक्टर को क्षेत्र, एरिया कोड और जिले के बारे में सटीक जानकारी देनी चाहिए.
- डिडक्टर का पता भारतीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए.
अपने टैन स्टेटस को कैसे जानें?
एप्लीकेंट एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर 14-अंकों का यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर देकर टैन एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. यह एप्लीकेशन के 3 दिन बाद उपलब्ध होगा.
अपने टैन विवरण ऑनलाइन कैसे जानें?
टैन डाउनलोड एक सरल प्रक्रिया है. डिडक्टर नाम या टैन का इस्तेमाल करके टैन सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है.
नाम इस्तेमाल करना:
- 'क्विक लिंक्स' टैब पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- 'टैन विवरण जानें' पर नेविगेट करें
- 'टैन सर्च' विकल्प के नीचे 'नाम' चुनें.
- 'डिडक्टर की केटेगरी' चुनें.
- 'राज्य' चुनें.
- 'नाम' दर्ज करें.
- 'रजिस्ट्रेटेड मोबाइल नंबर' दर्ज करें.
- 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- 'वन टाइम पासवर्ड' प्रदान करें और 'वैधता' पर क्लिक करें.
यह सिस्टम स्क्रीन पर टैन डिटेल्स प्रदर्शित करेगा.
टैन का इस्तेमाल:
- 'क्विक लिंक्स' टैब पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- 'टैन विवरण जानें' पर नेविगेट करें.
- 'टैन सर्च' विकल्प के नीचे 'टैन' चुनें.
- 'डिडक्टर की केटेगरी' चुनें.
- 'टैन ऑफ डिडक्टर' प्रदान करें.
- 'राज्य' चुनें.
- 'रजिस्ट्रेटेड मोबाइल नंबर' दर्ज करें.
- 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- 'वन टाइम पासवर्ड' प्रदान करें और 'वैधता' पर क्लिक करें.
यह सिस्टम स्क्रीन पर टैन डिटेल्स प्रदर्शित करेगा. इसलिए, अपने टैन नंबर की वेरिफिकेशन के बारे में जानना एक सरल और आसान प्रक्रिया है.
निष्कर्ष
टैन महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भारत में हर टैक्स डिडक्टर के लिए आवश्यक होती है. इसके लिए अप्लाई करना ऑनलाइन एक सरल प्रक्रिया है. एप्लीकेंट्स को संबंधित वेब पोर्टल पर ज़रूरी जानकारी देनी होगी, प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए एक्नॉलेजमेंट फ़ॉर्म भेजना होगा. इसके अलावा, टैन विवरण भविष्य के संदर्भ के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है.
L&C/Advt/2023/Jul/2327