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यूलिप टैक्सेशन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है

कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्लान में बचत करने से लाइफ़ कवर प्रदान करने के साथ-साथ बचत करने पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है. यूलिप प्लान के ज़रिए निवेश पर रिटर्न देने के लिए दशकों से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री विकसित हुई हैं. यूलिप प्लान रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर निवेश में सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन यह टैक्स* पर सेविंग करने में भी आपकी मदद करता है. इसलिए, इस टैक्स एडवांटेज का इस्तेमाल करने के लिए टैक्स कटौती और छूट के महत्वपूर्ण फायदों को समझना ज़रूरी है. यहां यूलिप टैक्सेशन के बारे में सबसे आम अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है.

 

यूलिप प्लान क्या है?


यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो लाइफ़ कवर और निवेश पर रिटर्न प्रदान करता है. इसका लॉक-इन पीरियड 5 साल का होता है. यह निवेश पॉलिसीहोल्डर के रिस्क प्रोफाइल पर आधारित होता है. इसलिए व्यक्ति इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंडों में निवेश कर सकते हैं.

वे आर्थिक स्थितियों और मार्केट के उतार-चढ़ाव के आधार पर भी फंड के बीच स्विच कर सकते हैं.

 

इस संक्षिप्त जानकारी के साथ, आइए हम यूलिप टैक्सेशन से जुड़े प्रश्नों के बारे में आगे बढ़ते हैं.
 

 

  1. क्या यूलिप इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम टैक्स कटौती के योग्य होता है?

    हाँ, इन प्लान में निवेश करने पर जो प्रीमियम भुगतान किया जाता है, वह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य होता है. कोई भी व्यक्ति अपने, जीवनसाथी या बच्चों के लिए खरीदे गए यूलिप प्लान के लिए कटौती का क्लेम कर सकता है. यह कटौती एचयूएफ और एचयूएफ के किसी भी सदस्य के लिए भी लागू है. हालाँकि, यह कटौती कैपिटल सम अश्योर्ड पर आधारित होती है. यूलिप प्लान के लिए देय प्रीमियम बीमा राशि के 10% से कम होना चाहिए.

    यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि धारा 80C के तहत सभी इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी से जुड़ी बचत स्कीम आदि, जिसमें यूलिप इनकम टैक्स कटौती भी शामिल है, के लिए कुल स्वीकार्य कटौती ₹1,50,000 है.

  2. अगर टैक्सपेयर पॉलिसी टर्मिनेट कर देता है, तो क्या प्रीमियम राशि में कटौती लागू होती है? 

    यूलिप प्लान की लॉक-इन अवधि 5 साल है. इसलिए, यह कटौती टैक्सपेयर के लिए तभी लागू होगी, जब वह लगातार पाँच वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान कर रहा हो.

  3. 01-02-2021 से पहले जारी किए गए यूलिप प्लान पर टैक्स में कितनी छूट मिलती है?

    01-02-2021 से पहले जारी की गई सभी पॉलिसियों के लिए, अगर इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 10(10D) के तहत प्रीमियम कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से कम है, तो इस प्लान पर टैक्स* छूट दी जाएगी.

  4. 01-02-2021 के बाद जारी किए गए यूलिप प्लान पर टैक्स में कितनी छूट मिलती है?

    फाइनेंस बिल, 2021, में यूलिप प्लान पर टैक्स छूट के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव था. 01-02-2021 को या उसके बाद जारी किए गए सभी प्लान के लिए, यूलिप पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम बीमा राशि के 10% से कम होना चाहिए. इसके अलावा, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए प्रीमियम ₹2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए.

    और, अगर किसी टैक्सपेयर के पास कई यूलिप प्लान हैं, तो किसी भी वर्ष की सभी पॉलिसियों का कुल प्रीमियम ₹2,50,000 से कम होना चाहिए. इसलिए, कम प्रीमियम वाले यूलिप प्लान पर यूलिप मेच्योरिटी राशि पर टैक्स में छूट दी जा सकती है, जिनकी कुल सीमा ₹2,50,000 के अंतर्गत है.

  5. टैक्स बचाने वाला यूलिप, पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु पर क्या बेनफीट देता है?

    पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु के मामले में, एक्स्ट्रा प्रीमियम प्लान (प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक) या इससे ज़्यादा प्रीमियम (प्रीमियम ₹2,50,000 से ज़्यादा) पर धारा 10 (10D) के तहत छूट से इनकार नहीं किया जाएगा.

  6. किस इनकम के तहत यूलिप प्लान से मिलने वाली इनकम पर टैक्स लगता है?

    जब प्लान धारा 10(10D) के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता है, तो प्राप्त राशि को धारा 2 (14) के तहत परिभाषित कैपिटल एसेट माना जाता है और उस पर 'कैपिटल गेन्स' के तहत टैक्स लगाया जा सकता है. 

  7. यूलिप पॉलिसी पर लागू कैपिटल गेन्स टैक्स कितना होता है?

    अतिरिक्त प्रीमियम पॉलिसी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए लागू दरों पर टैक्स लगाया जाता है और पॉलिसी की अवधि और यूनिट के रिडेम्पशन के आधार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगाया जाता है.

    प्रीमियम यूलिप पॉलिसी पर टैक्स की दर कैपिटल एसेट्स की प्रकृति पर आधारित होगी, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म. अगर प्लान को रखने की अवधि 36 महीनों से अधिक है, तो इनकम को लंबी अवधि के फायदे के रूप में माना जाता है, अगर पीरियड इससे कम है तो इसे शार्ट टर्म गेन्स माना जाता है.

    फाइनेंस बिल, 2021 में इक्विटी फंड में निवेश किए गए यूलिप प्लान के लिए 'इक्विटी ओरिएंटेड फंड' को परिभाषित किया गया था (कुल इनकम का 65% मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों से होता है). कैपिटल एसेट का स्वरूप निर्धारित करने के लिए ऐसे फ़ंड के लिए 36 महीनों के बजाय 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है.

    इसलिए, अगर प्लान इक्विटी-बेस्ड है और एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स) के शुल्क योग्य है, तो टैक्स की कैलकुलेशन इस प्रकार होती है:

    • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% की दर (सेक्शन 111A)
    • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% की दर (सेक्शन 112A)

    और, डेब्ट और हाइब्रिड फ़ंड पर आधारित अन्य यूलिप प्लान के लिए, टैक्स की योग्यता सामान्य टैक्स प्रावधानों पर आधारित होगी.

  8. क्या यूलिप प्लान पर एसटीटी (सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स) लगता है?

    फाइनेंस एक्ट, 2021 में प्रस्तावित है कि अगर निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पर 0.001% की दर से एसटीटी लगाया जाए:

    • यूलिप प्लान 01-02-2021 के बाद जारी किया गया है.
    • टैक्सपेयर ने इंश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा जारी किए गए इक्विटी-बेस्ड फंड की यूनिट ट्रांसफर कर दी है.
    • मेच्योरिटी या पार्शियल विड्राल के कारण यूनिट के सरेंडर, सेल या रिडेम्पशन के कारण यह राशि मिलती है.

 

निष्कर्ष
 

यूलिप प्लान उन निवेशकों को बहुत बेनिफिट प्रदान करते हैं जो रिटर्न की तलाश कर रहे हैं और लाइफ़ कवर के साथ अपने परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं. इसके अलावा, भारत सरकार ने टैक्स योग्य इनकम पर कटौती और छूट को शामिल करने के लिए टैक्स प्रावधान पेश किए हैं, ताकि देय इनकम टैक्स को काफी कम किया जा सके. इसलिए, मौजूदा टैक्स कानूनों को समझें और अधिकतम सुरक्षा और टैक्स* फायदों के लिए उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें!

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