19-10-2022 |
एनआरआई या अप्रवासी भारतीयों को देश में हुई कमाई पर भारत में इनकम टैक्स देना होता है. इनकम टैक्स* एक्ट के अनुसार, भारत में होने वाली किसी भी इनकम पर भारतीय टैक्सेशन सिस्टम के मुताबिक टैक्स लगता है. इसलिए, अगर आप एनआरआई हैं, तो आपको एनआरआई इनकम टैक्स के पहलुओं को समझना होगा, ताकि आपको जो टैक्स चुकाने होंगे,उन्हें समझा जा सके.
इस आर्टिकल में हमने ऐसे सिंपल स्टेप्स पर चर्चा की है जो एनआरआई इनकम टैक्स में शामिल हैं.
एनआरआई के लिए टैक्स योग्य इनकम के कुछ स्रोत कौन से हैं?
एनआरआई के लिए इनकम टैक्स के कुछ स्रोत इस प्रकार हैं:
- हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई
एनआरआई के लिए, अगर भारत में स्थित प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है, तो उस इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक टैक्स लगता है. यहाँ, टैक्स की कैलकुलेशन की प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को फॉलो करती है, जो भारतीय निवासियों की तरह ही होती है.
गैर-आवासीय भारतीय निम्नलिखित कटौतियों का क्लेम कर सकते हैं:
- चुकाए गए प्रॉपर्टी टैक्स* में कटौती.
- अगर होम लोन लिया गया है, तो ब्याज में कटौती होगी.
- यह कटौती इनकम टैक्स* अधिनियम की धारा 80C के तहत आपके होम लोन की मूल राशि पर उपलब्ध है. साथ ही, प्रॉपर्टी खरीदते समय आप रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- एनआरआई 30% स्टैंडर्ड कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- सैलरी से होने वाली कमाई
एनआरआई को मिलने वाली सेलरी निम्नलिखित दो शर्तों के तहत टैक्स योग्य इनकम के दायरे में आती है:
- यहां, भारत में यह सैलरी सीधे भारतीय बैंक अकाउंट में मिलती है, एनआरआई के इनकम टैक्स के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा. यही कंडीशन उस स्थिति में लागू होती है जब एनआरआई की ओर से किसी व्यक्ति को इनकम मिलती है.
- अगर किसी एनआरआई ने भारत में दी गई किसी भी सेवा के लिए सेलरी अर्जित की है, तो आईटी एक्ट के तहत भारत में उस पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा.
एनआरआई के इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, इस इनकम पर टैक्स लगता है.
- दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई
इनकम (सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज), जो देश में प्राप्त की गई है, उस पर भी टैक्स लगता है.
- कैपिटल गेन्स से होने वाली इनकम
भारत में स्थित कैपिटल एसेट्स या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले म्यूचुअल फंड के किसी भी स्टॉक या यूनिट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर भी टैक्स लगेगा.
एनआरआई के लिए आईटीआर फाइल करने के आसान स्टेप्स
- आवासीय स्थिति का निर्धारण करें
पहला स्टेप यह है कि दिए गए वित्तीय वर्ष के संबंध में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाए. हालाँकि, अगर आपने हाल ही में किसी दूसरे देश में शिफ़्ट किया है, तो यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. आपकी आवासीय स्थिति को भारतीय इनकम टैक्स* अधिनियम की धारा 6 के तहत परिभाषित किया गया है. अगर आप किसी दूसरे देश में 182 दिनों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो आपको एनआरआई माना जाएगा. और आपको एनआरआई के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.
- अपनी टैक्स योग्य इनकम को कैलकुलेट करें
अनिवासी भारतीयों के लिए आईटीआर समझने के लिए, टैक्स योग्य इनकम को समझना ज़रूरी है. किसी भी टैक्स कटौती से पहले आपकी ग्रॉस इनकम, टैक्स* योग्य इनकम होती है.
अगर पिछले साल आपकी कुल इनकम ₹2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको एनआरआई इनकम टैक्स फाइल करना होगा. यह इनकम किसी भी सोर्स से हो सकती है, जिसमें सैलरी, म्यूचुअल फंड या शेयर की बिक्री पर कैपिटल गेन्स, किराये से होने वाली इनकम आदि शामिल हैं.
इसके अलावा, अगर आपकी इनकम से टीडीएस काट लिया गया है, तो आप देय टैक्स के एवज़ में क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं और रिफ़ंड का पता लगा सकते हैं (अगर कोई हो). इसके लिए, एडवांस टैक्स* और टीडीएस का समाधान करना होगा, जैसा कि फ़ॉर्म 26AS में बताया गया है, किया जाना चाहिए.
एनआरआई के लिए आईटीआर फाइल करते समय, आपको इनकम टैक्स* एक्ट की कुछ धाराओं के तहत टैक्स* कटौती की सुविधा मिलती है. टैक्स बचाते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखने का एक सबसे अच्छा तरीका लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान है. भारतीय इनकम टैक्स* अधिनियम की धारा 80C के तहत, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को सक्रिय रखने के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स* कटौती का फायदा उठा सकते हैं.
एक बार जब आप एनआरआई का दर्जा हासिल कर लेते हैं, तो आप भारत में पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते. इसके अलावा, अगर आपकी आय ₹50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको अपनी देनदारियों और संपत्तियों की रिपोर्ट करनी होगी.
- डबल टैक्सेशन ट्रीटी से होने वाले फायदों का क्लेम करें
एनआरआई के इनकम टैक्स नियमों को समझने के लिए, हमें डीटीएए (डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट) को समझना होगा. डीटीएए एनआरआई को इनकम टैक्स पर टैक्स देने से बचने में मदद करता है, जो कि समान रूप से दो बार होता है. डीटीएए के मुताबिक, किसी भी इनकम पर या तो किसी एक देश में टैक्स से छूट दी जानी चाहिए या स्वदेश में कम दर पर टैक्स लगाना चाहिए. आप इस क्रेडिट को उस टैक्स* पर क्लेम कर सकते हैं, जिसका भुगतान आपने उसी इनकम पर दो बार किया हो. इसलिए, जब आप एनआरआई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म भर रहे हों, तो यह उन महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए.
- एनआरआई के लिए आईटीआर वेरीफाई करें
एक बार जब आप एनआरआई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म फाइल कर देते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप 30 दिनों के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म वेरीफाई कर लें. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आईटीआर को अमान्य माना जाएगा.
निष्कर्ष
जब एनआरआई के लिए इनकम टैक्स की बात आती है, तो ये प्रमुख नियम हैं, जो लागू होते हैं. यह ज़रूरी है कि आप देश में इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करते समय सभी नियमों और विनियमों का पालन करें. जब आप अपना इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करते हैं, तो लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कटौतियों का क्लेम करना न भूलें.
अगर आपके पास अभी भी लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान नहीं है, तो आप टाटा एआईए के कुछ बेहतरीन लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान देख सकते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में न केवल आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करेंगे. इसके अलावा, आप अपनी चुनी हुई पॉलिसी के लिए भुगतान करने वाले प्रीमियम को समझने के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
L&C/Advt/2023/Jul/2105