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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44AD: वह सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है

19-07-2022 |

भारत सरकार ने कई कर* प्रावधान पेश किए हैं, ताकि भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए कर-भुगतान की आसान प्रक्रिया हो सके. इसलिए, अधिकतम फायदा उठाने के लिए प्रावधानों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक टैक्सपेयर को टैक्स कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. धारा 44AD ऐसा ही एक कर प्रावधान है, जिसे ख़ासकर छोटे टैक्सपेयर के फ़ायदे के लिए पेश किया गया है. आपके संदर्भ के लिए यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.



इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44D क्या है?

धारा 44D प्रकल्पित टैक्सेशन स्कीम पर आधारित है. इसका मतलब है कि छोटे टैक्सपेयर, जिनका टर्नओवर ₹2 करोड़ (डिजिटल लेनदेन के आधार पर कुछ मानदंडों के आधार पर 5 करोड़ के अधीन) से कम है, उन्हें बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स रखने और उनका ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है. इसके बजाय, प्रॉफिट उनके टर्नओवर का 8% माना जाएगा. और, जब इनकम से होने वाले प्रॉफिट को डिजिटल रूप से या किसी बैंक द्वारा क्रेडिट किया जाता है, तो प्रॉफिट 6% माना जाएगा.

धारा 44AD के तहत टैक्स बेनिफिट लेने वाले टैक्सपेयर को धारा 30 से धारा 38 के तहत आने वाले खर्चों के लिए कटौती का क्लेम करने की अनुमति नहीं होगी. अनुमानित टैक्सेशन का विकल्प चुनने वाले निर्धारिती को हर वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स देना चाहिए. टैक्सपेयर आईटीआर-4 के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि आम आईटीआर-3 की तुलना में आसान और छोटा होता है.



धारा 44D की प्रयोज्यता



धारा 44D के तहत मिलने वाले फायदों का लाभ उठाने के लिए, पात्रता मानदंडों को समझना ज़रूरी है. यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.

  • अनुमानित टैक्सेशन उन निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होता है, जिन्होंने इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 10A, 10AA, 10B या सेक्शन 10BA के तहत छूट का क्लेम नहीं किया है. और यह योजना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर लागू नहीं होती है.

  • किसी व्यक्ति या फर्म को धारा 44AD के तहत कम से कम 8% या 6% प्रॉफिट को अनुमानित आय के रूप में घोषित करना होता है.

वार्षिक बजट के आधार पर धारा 44AD में कई संशोधन किए गए हैं.

प्रकल्पित टैक्सेशन स्कीम चुनने वाले टैक्सपेयर के लिए एक नई शर्त यह है कि उन्हें इसका उपयोग कम से कम 5 वर्षों तक जारी रखना चाहिए, और यह लगातार जारी रहना चाहिए. और, अगर टैक्सपेयर 5 साल खत्म होने से पहले किसी भी समय सामान्य बिजनेस कंडीशन के अनुसार प्रॉफ़िट्स फाइल करता है, तो उसे अनुमानित कर का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और साथ ही उसे अगले पाँच सालों तक इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने यह शर्त टैक्सपेयर्स को स्कीम का गलत इस्तेमाल करने और अक्सर अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करने से रोकने के लिए लागू की थी.



ऐसे बिज़नेस जिसे धारा 44AD के तहत बाहर रखा गया

यहां उन बिजनेस की लिस्ट दी गई है, जिन पर टैक्सपेयर धारा 44AD के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में विचार नहीं कर सकता है.

  • वे बिजनेस जो सामान के चलाने, उन्हें किराए पर लेने या लीज़ पर देने का काम करते हैं, जिनका उल्लेख धारा 44E के तहत किया गया है.

  • किसी एजेंसी से जुड़े हैं या ब्रोकरेज या कमीशन कमाते हैं.

धारा 44AA(1) के तहत बताए गए किसी पेशे से इनकम करने वाले टैक्सपेयर भी इसके लिए पात्र नहीं हैं.



इनकम की घोषणा करना

प्रकल्पित टैक्सेशन स्कीम पर विचार करने के लिए,इनकम की घोषणा करने के अलग-अलग तरीके हैं.

मान लीजिए कि टैक्सपेयर घोषणा करता है कि कुल टर्नओवर बताई गई अनुमानित इनकम या टर्नओवर के 8% से कम है और वह रेगुलर कम्प्यूटेशन के आधार पर इनकम की रिपोर्ट करने का विकल्प चुनता है. अगर कॅल्क्युलेटेड इनकम मूल छूट सीमा से ज़्यादा है, तो वह बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स और रेगुलर टैक्स बनाए रखेगा. और, अगर टैक्सपेयर पिछले सालों से धारा 44AD के तहत टैक्स बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर रहा होता, तो उसे अगले पांच सालों तक इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी.

अगर करदाता ने टर्नओवर के बताए गए 8% से ज़्यादा इनकम घोषित की है, तो उसे अपने पास बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है.



विचार करने योग्य अन्य बातें

धारा 44AD के बारे में कुछ अन्य संकेत यहां दिए गए हैं.

  • अगर टैक्सपेयर के एक से ज़्यादा बिज़नेस हैं, तो टैक्स की कैलकुलेशन बिज़नेस के कुल टर्नओवर पर की जाएगी.

  • मान लीजिए कि टैक्सपेयर के पास बिजनेस और पेशे से इनकम है. बिज़नेस से होने वाली आय पात्रता शर्तों के आधार पर धारा 44AD के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स पर लागू होती है और पेशे से होने वाली इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के तहत कर लगाया जाता है.

  • टैक्सपेयर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के साथ-साथ धारा 44AD के टैक्स बेनिफिट का भी क्लेम कर सकते हैं.

यहाँ इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है.

हालांकि टैक्सपेयर अपने बिज़नेस के लिए इस तरह के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किए गए निवेश से टैक्स* में कटौती और छूट के बेनिफिट मिल सकते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं या अन्यथा, पॉलिसी के लिए आपका प्रीमियम और पॉलिसी से भुगतान करने पर क्रमशः धारा 80C और धारा 10 (10D) के तहत कटौती की जाएगी.

इसके अलावा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने फ्लेक्सिबल सुविधाओं के साथ अलग-अलग इंश्योरेंस बीमा प्लान पेश किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिसी के बेनिफिट उनके ग्राहकों की मांग के अनुसार उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करें. उदाहरण के लिए, जब आप हमारी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपको लाइफ कवर, बचत और निवेश संबंधी फायदे मिलते हैं. इसके अलावा, विभिन्न कॉम्प्रिहेंसिव सोलूशन्स अलग-अलग प्रीमियम भुगतान और पॉलिसी से भुगतान करने के विकल्प प्रदान करके सुविधाजनक सुविधाएँ प्रदान करते हैं.



निष्कर्ष

धारा 44AD में संभावित टैक्सेशन स्कीम के आधार पर छोटे टैक्सपेयर के लिए टैक्स प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है. जो टैक्सपेयर इस स्कीम को क्वालिफाई कर रहे हैं और उन्हें चुनना है, उन्हें ऑडिट करवाने के लिए अकाउंट बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, भले ही यह साल के लिए सालाना टर्नओवर की निर्धारित सीमा के अधीन हो. लागू शर्तों को पूरा करने के आधार पर ऐसे टैक्सपेयर को मिलने वाला प्रॉफिट टर्नओवर का 8% या 6% आंका जाएगा.

टैक्स के बेनिफिट इस पर आधारित होंगे कि आप इनकम की घोषणा कैसे करते हैं. कुछ व्यवसायों को इस तरह के टैक्स बेनिफिट्स पर विचार करने से बाहर रखा गया है. इसलिए, हर टैक्सपेयर को बताए गए फायदों का इस्तेमाल करने से पहले टैक्स के प्रावधानों, नियम और शर्तों और पात्रता मानदंडों को समझना चाहिए. और टैक्स बेनिफिट पाने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने पर विचार कर सकता है.

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी हों. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.