इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की ड्यू डेट
एक टैक्सपेयर के तौर पर, एक व्यक्ति को उस कैटेगरी के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट की जानकारी होनी चाहिए, जो इसके अंतर्गत आती है. यह ज़रूरी है क्योंकि ड्यू डेट आपके टैक्सपेयर की कैटेगरी पर निर्भर करेगी.
उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, वेतनभोगी पेशेवरों के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है. हालाँकि, कोई भी 31 दिसंबर तक अपने टैक्स रिटर्न देरी से फाइल कर सकता है, लेकिन जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर जरुरी परिस्थितियों या किसी इमरजेंसी के कारण सरकार द्वारा एक्सटेंशन दिया गया है, तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
टैक्सपेयर की केटेगरी |
रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट - वित्त वर्ष 2021-22 |
इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह. (बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स के लिए कोई ऑडिट नहीं) |
31 जुलाई 2022 |
बिजनेस (ऑडिट के साथ) |
31 अक्टूबर 2022 |
बिजनेस (टीपी रिपोर्ट के साथ) |
30 नवंबर 2022 |