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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स कैसे सुरक्षित करें?

आपके अप्रत्याशित निधन की स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मूलभूत ज़रूरत बन गए हैं. भारत सरकार ऐसे वित्तीय प्रॉडक्ट्स के महत्व पर भी विचार करती है और इनकम टैक्स*कानून, 1961 के तहत टैक्स लाभ देकर लोगों को उनमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है. और सेक्शन 80C सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टैक्स प्रावधानों में से एक है, जो पॉलिसीधारकों को टैक्स* में बचत करते हुए अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है. तो, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 80C के तहत टाटा एआईए टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने और टैक्स बचाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है.

इससे पहले कि हम टैक्स में बचत कैसे करते हैं, आइए हम इनकम टैक्स* 80 C के इनकम टैक्स एक्ट के फायदों के बारे में नज़र डालते हैं.

इनकम टैक्स* अधिनियम, 1961 की धारा 80C क्या है?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C में विभिन्न वित्तीय उत्पादों पर किए गए निवेश के लिए आपकी कुल कर योग्य आय को कम करने के लिए ₹1,50,000 तक की कुल आय पर टैक्स * कटौती का प्रावधान है.

इसमें फिक्स्ड इनकम प्रॉडक्ट्स जैसे प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग

  1. फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में किए गए वित्तीय खर्च और निवेश,

  2. परिवर्तनशील रिटर्न प्रॉडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की पेंशन प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) आदि,

  3. अन्य खर्च जैसे कि होम लोन पर खर्च की गई राशि मूल पुनर्भुगतान, बच्चों के लिए ट्यूशन फीस आदि शामिल हैं.

टाटा एआईए टर्म प्लान के साथ धारा 80C के तहत टैक्स* लाभ कैसे सुरक्षित करें?

टाटा एआईए टर्म प्लान टैक्स पर बचत करते हुए कई तरह के लाभ प्रदान करता है. टाटा एआईए टर्म प्लान खरीदने के लिए आप जो प्रीमियम राशि चुकाते हैं, वह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए योग्य होगी.

  1. अगर पॉलिसी अवधि की शुरुआत से दो साल के भीतर टर्म पॉलिसी को सरेंडर या समाप्त कर दिया जाता है, तो आप सेक्शन 80C के तहत कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे.

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि, इन शर्तों के तहत, टर्म प्लान से होने वाले डेथ बेनिफ़िट को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स में छूट भी मिल सकती है.

जब आप अपने, जीवनसाथी या बच्चों के लिए टर्म प्लान खरीदते हैं, तो भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स में कटौती लागू होती है. प्रतिफल के लिए बच्चे छोटे या बड़े हो सकते हैं. साथ ही, 80C के तहत यह टैक्स कटौती व्यक्तिगत और एचयूएफ पर लागू होती है.

उदाहरण

आइए टर्म प्लान पर मिलने वाले टैक्स लाभों के बारे में जानने के लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं. मान लीजिए कि सुश्री कमला संपूर्ण रक्षा सुप्रीम टर्म प्लान में निवेश करती हैं और ₹28,00,000 की बीमा राशि (सम एश्योर्ड) और 10 साल की पॉलिसी अवधि के लिए ₹30,000 का वार्षिक प्रीमियम चुकाती हैं. उसका वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि (सम एश्योर्ड) के 10% से अधिक नहीं है. इसलिए, प्रीमियम धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है.

यह सुश्री कमला सैलरी स्ट्रक्चर और लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान और नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश को देखते हुए, उनके लिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की गई है.

 

विवरण

राशि (₹)

मूल सैलरी (₹30,000*12)

360000

महंगाई भत्ता (20%)

72000

कुल

432000

एचआरए

1000

एनपीएस में नियोक्ता द्वारा दिया गया योगदान

50000

एनपीएस में कर्मचारी द्वारा दिया गया योगदान

50000

सकल कुल आय

533000

 

 

माइनस स्टैण्डर्ड डिडक्शन

50000

सकल टैक्स योग्य आय

483000

 

 

सेक्शन 80C के तहत कटौती

 

एनपीएस में नियोक्ता का योगदान

43200

एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 

43200

सम्पूर्ण रक्षा सुप्रीम के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम

30000

कुल

116400

 

 

नेट टैक्सेबल इनकम

366600

 

टैक्स स्लैब

रेट (%)

टैक्स (₹)

250000 तक

शून्य

शून्य

250000 - 500000

5%

5830

कुल

 

5830

सेस

4%

233

कुल इनकम टैक्स देनदारी

 

6063


हम निवल टैक्स योग्य आय में काफी कमी देख सकते हैं और उसके निवेश की वजह से टैक्स की देनदारी और बढ़ सकती है. इसलिए, जीवन को सुरक्षित रखने और टैक्स में बचत करने के लिए पर्याप्त निवेश वाला वित्तीय प्लान बनाना ज़रूरी है. यहाँ टर्म प्लान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है.

टाटा एआईए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान

पॉलिसी चाहने वालों को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए टाटा एआईए अलग-अलग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रदान करता है.

  1. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस सरल जीवन बीमा नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान (UIN: 110N157V01) सबसे सरल और किफ़ायती शुद्ध सुरक्षा प्लान है. प्रीमियम भुगतान मोड और फ़्रीक्वेंसी चुनने की सुविधा है. आप अतिरिक्त राइडर#, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर#, टर्मिनल इलनेस राइडर#, आदि का चयन करके भी लाभ बढ़ा सकते हैं.

  2. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा सुप्रीम एक नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान(UIN: 110N160V03) नियमित आय के साथ डेथ बेनिफिट प्रदान करता है, आपके जीवन में अलग-अलग पड़ावों पर टॉप अप करने के विकल्प, वैकल्पिक व्यापक सुरक्षा और हेल्थ राइडर्स# आदि.

  3. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इंस्टाप्रोटेक्ट सॉल्यूशन में लाइफ कवरेज के फ़ायदों के साथ आकस्मिक मृत्यु, पूर्ण और स्थायी विकलांगता, गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं. आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर लेकिन टैक्स पर ज़्यादा बचत करके, भुगतान की गई प्रीमियम राशि का रिटर्न पाने का विकल्प भी चुन सकते हैं, अगर आप पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहते हैं.

निष्कर्ष

टाटा एआईए टर्म प्लान के साथ निवेश करते समय, आप टैक्स* में बचत करते समय कई सबसे किफ़ायती और व्यापक समाधानों में से चुन सकते हैं. इसलिए, टर्म प्लान खरीदने पर आप जो प्रीमियम राशि खर्च करते हैं, वह चर्चा किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर टैक्स* कटौती के लिए योग्य होगी. इसके अलावा, आप अपनी स्थिर आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर प्रॉडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी अप्रत्याशित मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपने परिवार के लिए अधिकतम सुरक्षा हो सके. इसलिए जल्दी निवेश करना शुरू करें, लंबी अवधि में निवेश करते रहें और टैक्स पर ज़्यादा बचत करें!

 

L&C/Advt/2023/Feb/0691

 

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