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एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) पर टैक्स कैसे बचाएं?

24-जून-2021 |

अपनी लंबी अवधि की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैसे बचाने के लिए अपने फाइनेंस को प्लान करने के लिए टैक्स* बेनिफिट लेना एक शानदार तरीका है. इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 में विभिन्न प्रावधान हैं जो टैक्स बेनिफिट प्रदान करते हैं. हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) पर टैक्स बचाना उनमें से एक है. यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो एचआरए आपके वेतन स्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है. तो, एचआरए क्या है, और इस पर टैक्स कैसे बचाया जाए? आइए विस्तार से जानते हैं.


 

एचआरए क्या है?

हाउस रेंट अलाउंस एक ऐसा बेनिफिट है, जिसे कई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को दिए जाने वाले सैलरी स्ट्रक्चर के तहत देते हैं. बेसिक सैलरी के विपरीत, एचआरए घटक टैक्स योग्य नहीं है और धारा 10 (13A) के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है. हालाँकि, यह बेनिफिट उन एम्प्लॉई पर लागू होता है, जो नियमित रूप से किराया देकर किराए के आवास में रहते हैं. और, यह उन इम्प्लॉई पर लागू होता है जो अपने घर में रहते हैं या बिना किराया चुकाए किसी जगह पर रहते हैं, उन पर पूरा टैक्स लगता है. इसलिए, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, टैक्स से बचाने के लिए, कुल इनकम में से एचआरए छूट की राशि काट ली जाती है.

 

 

एचआरए पर टैक्स कौन बचा सकता है?

एचआरए पर टैक्स बचाना उन वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य है, जो अपने आवास के लिए किराए का भुगतान कर रहे हैं और सेल्फ-एम्प्लॉयड पेशेवरों को इसकी अनुमति नहीं है. साथ ही, यह एक विकल्प है, जिसमें टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2020-21 से, सरकार ने टैक्सपेयर को नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी थी. इसलिए, अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020-21 या वित्तीय वर्ष 2021-21 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो एचआरए पर टैक्स छूट लागू नहीं होगी.

यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एचआरए पर टैक्स बचत करना टैक्सपेयर के लिए तभी उपलब्ध है, जब तक कि किराए का आवास ले ली न जाए. इसलिए, टैक्सपेयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रेंट एग्रीमेंट और किराए की सभी रसीदों को सुरक्षित रखें. और, अगर टैक्सपेयर किराए के तौर पर ₹1,00,000 से ज़्यादा का टैक्स दे रहा है, तो मालिक के पैन कार्ड की सूचना एम्प्लॉयर को देनी होगी.  


 

एचआरए की कितनी राशि पर कर-छूट मिलती है?



एचआरए पर इनकम टैक्स से होने वाली बचत की कैलकुलेशन के लिए, आप बेसिक सैलरी पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, अगर डियरनेस अलाउंस (डीए) का कोई घटक और सेल्स टर्नओवर में वृद्धि के आधार पर कमीशन मिलता है, तो उन्हें बेसिक सैलरी में जोड़ना होगा. और, यह वास्तविक एचआरए का न्यूनतम हिस्सा है

  1. वास्तविक एचआरए

  2. मेट्रो शहरों में मौजूद रहने पर मिलने वाली सैलरी का 50% और नॉन-मेट्रो शहरों में मौजूद सैलरी का 40% और

  3. सालाना सैलरी के 10% से अधिक का सालाना भुगतान किया जाता है. 


 

एचआरए टैक्स-सेविंग पर खास विचार

 

एचआरएपर टैक्स छूट का फायदा उठाने के दौरान कुछ खास मामले हैं. आइए हम आगे उनके बारे में चर्चा करते हैं:

  1. परिवार के किसी सदस्य के किराए के आवास पर रहना - अगर आप अपने माता-पिता के खरीदे हुए घर में रह रहे हैं और एग्रीमेंट के आधार पर नियमित रूप से किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं. यह बात अगर आप अपने जीवनसाथी के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को दे रहे हैं, तो यह बात लागू होती है. टैक्स बेनिफ़िट के क्लेम की सच्चाई के बारे में अगर टैक्स अधिकारियों के कोई सवाल हैं, तो अपने और परिवार के सदस्यों के बीच हुए बैंकिंग लेनदेन का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है.

  2. किसी अलग जगह पर रहने के दौरान घर का मालिक होना - अगर आपका अपना घर है जिसके लिए आपने होम लोन लिया है और किसी दूसरे शहर में रहने की वजह से किराए पर लिया है, तो एचआरए पर टैक्स छूट अभी भी लागू है. यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में होम लोन के रीपेमेंट और चुकाए गए ब्याज पर लागू टैक्स कटौती भी सही होती है.


 
एचआरए पर इनकम टैक्स बचत की कैलकुलेशन

 

यहां एचआरए कैलकुलेशन का उदाहरण दिया गया है. किसी व्यक्ति पर विचार करें, जो निम्नलिखित जानकारी दे रहा हो.

मंथली बेसिक सैलरी

₹20,000

एचआरए

₹8,500

नॉन-मेट्रो शहर में मकान किराया

₹9000



टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, न्यूनतम कम्प्यूटेशन करने पर विचार किया जाना चाहिए:

असल एचआरए

₹1,02,000

सैलरी का 40%

₹96,000

सैलरी के 10% से अधिक किराये का भुगतान

₹1,08,000 – ₹24000 = ₹84000

 

इसलिए, ₹1,02,000 के कुल एचआरए में से ₹84,000 पर टैक्स छूट दी जाएगी और बाकी ₹18,000 को टैक्स कलकलशं के लिए कुल इनकम में जोड़ दिया जाएगा.

अगर आप व्यक्तिगत रूप से किराए का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन वेतनभोगी व्यक्ति नहीं हैं या आपको अपनी सैलरी के तहत एचआरए नहीं है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 (GG) के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

टैक्स बचाना एक अच्छा वित्तीय निर्णय माना जाता है क्योंकि यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है. सरकार ने ऐसे प्रावधान पेश किए हैं, जिससे आपको निवेश करने और व्यवस्थित तरीके से टैक्स बचाने में मदद मिलेगी. इसी तरह के फ़ायदे पाने के और भी कई तरीके हैं. उदाहरण के लिए, आप एक साथ टैक्स* सेविंग्स पॉलिसी खरीद सकते हैं.


टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान आपके जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएँ प्रदान करते हैं. सेविंग इंश्योरेंस प्लान में मेच्योरिटी होने पर 20 से 45 वर्ष के बीच की पसंदीदा इनकम अवधि के आधार पर, रेगुलर इनकम के तौर पर भुगतान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है. चूंकि भुगतान की गारंटीड1 होती है, इसलिए अगर आप जल्दी या किसी अन्य तरीके से रिटायर होने की योजना बनाते हैं, तो आप एक निश्चित वित्तीय प्लान बना सकते हैं.

 

 

निष्कर्ष

एचआरए पर टैक्स छूट किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति के हाथों में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है. हमने देखा है कि एचआरए का मतलब क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और इसकी कैलकुलेशन आसानी से कैसे की जाती है. भविष्य में किसी भी तरह की विसंगतियों से बचने के लिए इस तरह की टैक्स छूट का फायदा उठाते समय अपने पास सभी सबूत ज़रूर रखें. तो, सूचित रहें, टैक्स के प्रावधान को समझें और एचआरए पर टैक्स बचाएं!

 

 

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स के लाभ मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी हों. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.

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