टैक्स फाइल करने का सीजन हर वेतनभोगी व्यक्ति के लिए परेशानी का समय है क्योंकि वे उन टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिन्हें उन्हें चुकाना है. ऐसा करते समय, उनके दिमाग में एक सामान्य सवाल उठता है - मेरे टैक्स* बचाने के विकल्प क्या हैं?
अपनी सेलरी से होने वाली आय के घटकों, टैक्स स्लैब और टैक्स योग्य आय की कैलकुलेशन को समझने के अलावा, आपको यह जानना होगा कि फ़ंड कैसे मैनेज किया जाता है और भारत में सैलरी पर टैक्स कैसे बचाया जाता है.आखिरकार, आपने पूरा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है और आप अपने और अपने परिवार के लिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं.
आपकी मदद करने के लिए, इनमे टैक्स कानूनों के तहत धारा 80C है जो टैक्स -बचत निवेश के एक सेट को सूचीबद्ध करती है जो आपको टैक्स छूट और यहां तक कि टैक्स -मुक्त आय का लाभ उठाने में मदद कर सकती है. आप इन निवेशों के साथ रु. 1.5 लाख की अधिकतम सीमा तक की सही प्लानिंग के साथ टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड आदि शामिल हैं.
अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स बचाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए टैक्स बचाने के टॉप दस विकल्पों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं.
1.एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड
एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड वेतनभोगी लोगों के लिए टैक्स बचत के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है. इसे ईपीएफ भी कहा जाता है, यह एक रिटायरमेंट फंड है जो एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड और विविध अधिनियम, 1952 के तहत अस्तित्व में आया . इस निवेश का प्रबंधन फ़िलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ करता है.
इस निवेश योजना के तहत, आप और आपके नियोक्ता इस फंड में अपनी सेलरी का अधिकतम 12% योगदान कर सकते हैं. योगदान की गई राशि पर आपको एक निश्चित ब्याज़ दर मिलती है.
अब, संचित फ़ंड और अर्जित ब्याज़, दोनों ही टैक्स -फ्री हैं!
2.पब्लिक प्रोविडेंट फंड
किसी वेतनभोगी व्यक्ति का इनकम प्लान पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड या पीपीएफ में निवेश किए बिना अधूरा होता है. एक सरकार द्वारा संचालित बचत स्कीम, आप कम से कम रु. 500. में पीपीएफ खोल सकते हैं, आप अधिकतम रु. 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं.
पीपीएफ के साथ ईईई या एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट (छूट-छूट) का दर्जा दिया गया है. इसका मतलब है कि फंड में निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज़ और मैच्योरिटी राशि सभी पर टैक्स से छूट दी गई है. इस तरह, यह आपके लिए टैक्स बचाने और निवेश के बेहतरीन अवसर हैं!
3. इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजना
ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड योजना है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इक्विटी में निवेश करने पर केंद्रित है. ईएलएसएस में किया गया कोई भी निवेश 3 साल की लॉक-इन अवधि के अधीन है. इसके अलावा, इक्विटी स्टॉक अपने उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, ईएलएसएस धन कमाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.
यह वेतनभोगियों के लिए टैक्स बचाने के लिए एक आदर्श निवेश टूल भी है. क्यों? हालाँकि, रु. 1 लाख से अधिक के रिटर्न पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत टैक्स लगता है, प्लान में किया गया निवेश सेक्शन 80 C के तहत कटौती योग्य है.
4. लाइफ़ इंश्योरेंस
टैक्स बचाने वाले सबसे अच्छे निवेशों में से एक, लाइफ़ इंश्योरेंस पैसे बचाने और आकस्मिकताओं के लिए इसे सुरक्षित रखने का एक शानदार तरीका है. आपके पास टर्म इंश्योरेंस से लेकर डेथ बेनिफिट से लेकर बचत इंश्योरेंस तक कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, जो कि टैक्स बचत जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गारंटीड1 रिटर्न की पेशकश करने वाला एक बचत प्लान है.
आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती की जा सकती है. साथ ही, मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि (सम एश्योर्ड_ और सर्वाइवल बेनिफ़िट पर धारा 10(10D) के तहत लागू टैक्स लाभ मिलेंगे, बशर्ते कि मौजूदा टैक्स कानूनों के अनुसार शर्तें पूरी हों.
5. यूलिप
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के लिए संक्षिप्त नाम, यूलिप बीमा और निवेश के दोहरे लाभ प्रदान करते हैं. जिस फ़ंड का आप प्रीमियम के तौर पर भुगतान करते हैं, उससे आप न केवल अपने परिवार को वित्तीय कवर देते हैं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग के ज़रिये रिटर्न पाने के लिए सिक्योरिटीज़ के विकल्प में भी फ़ंड निवेश कर सकते हैं.
यूलिप ईईई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसका मतलब है कि आप भुगतान किए गए प्रीमियम के तौर पर टैक्स* बचा सकते हैं, रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, शून्य कटौती के साथ और मैच्योरिटी पर बीमा राशि के रूप में सभी टैक्स* लाभ उठाते हैं, जो खास शर्तों और हाल के टैक्स * दिशानिर्देशों के अधीन हैं.
6. किराये पर आवास
किराए की प्रॉपर्टी में रहना? फिर आप इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए नियमों के मुताबिक टैक्स बचाने के लिए पात्र हैं.
आमतौर पर, आपकी सेलरी में हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए शामिल होता है, जिस पर पूरी तरह से टैक्स नहीं लगता है.धारा 10(13A) के तहत एचआरए टैक्स छूट के हिस्से के तौर पर, कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, वेतनभोगी व्यक्ति के तौर पर आप कुछ टैक्स कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं.
7. राष्ट्रीय पेंशन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम)
नेशनल पेंशन योजना या एनपीएस, जो कम जोखिम वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट की योजना बनाना चाहते हैं, उनके लिए है. सीधे केंद्र सरकार के दायरे में आने पर, यह न केवल एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, बल्कि वेतनभोगियों के लिए टैक्स बचत प्लान का एक बेहतरीन विकल्प भी है.
आप आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत योगदान पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा, आपको 80CCD(1b) के तहत रु. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है.
8. हेल्थ इंश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा )
गतिहीन जीवन शैली, लंबे समय तक काम करने के घंटे, और अन्य पर्यावरणीय कारकों के साथ अस्वस्थ खान-पान की आदतों के कारण पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों में वृद्धि हुई है. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत ने स्वास्थ्य बीमा को एक महत्वपूर्ण निवेश बना दिया है.
यह आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाता है, जो आपकी जेब में भारी पड़ सकती हैं और टैक्स से भी लाभ प्रदान करती हैं. आप सेक्शन 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती का दावा कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बचाने वाले निवेशों में से एक है जो कई तरह से फायदेमंद होता है.
9. ग्रेच्युटी
किसी कर्मचारी को इस्तीफ़ा, रिटायरमेंट, सदस्यता से हटाने या मृत्यु होने पर दी जाती है, इस पर धारा 10(10) के तहत टैक्स छूट दी जाती है. छूट के लिए ऊपरी सीमा रु है 20,00,000. ध्यान दें कि आपको यह राशि मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम पाँच साल की सेवा पूरी की हो.
10. टैक्स* सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
सबसे लोकप्रिय बचत विकल्पों में से एक, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके पैसे को आपके काम आने देने और टैक्स पर कुछ रकम बचाने का एक शानदार तरीका है. वे 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं और गारंटीड1 रिटर्न देते हैं, अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं तो यह एक आदर्श विकल्प है. साथ ही, आप धारा 80C के तहत अपनी टैक्स बचाने वाली एफडी पर टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं.
उचित प्लानिंग के साथ अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए इन टैक्स बचत निवेशों का लाभ उठाएं.
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L&C/Advt/2023/Feb/0654