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यहां लाइफ इंश्योरेंस के भुगतान की टैक्सेबिलिटी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जो आपको जाननी चाहिए

25-अगस्त-2021 |

लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके परिवार को किसी भी घटना से बचाने का एक शानदार तरीका है. हालाँकि, आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करने के अलावा, लाइफ इंश्योरेंस एक लाभकारी टैक्स* सेविंग साधन भी है. यहाँ तक कि पूरी तरह से जोखिम कवर देने वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी टैक्स* बेनिफिट मिलते हैं, यही वजह है कि ज़्यादातर पॉलिसीहोल्डर टैक्स* सेविंग्स के लिए टर्म इंश्योरेंस का चयन करते हैं.

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कई फ़ायदों के बारे में न जानने के अलावा, कई लोगों को लाइफ इंश्योरेंस प्लान में निवेश करने के टैक्स* फ़ायदों के बारे में भी जानकारी नहीं होती है. दूसरी ओर, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ख़ासकर टैक्स* सेविंग विकल्पों के तौर पर चुनते हैं. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मिलने वाले लाइफ कवर और अन्य बेनिफिट्स को समझने और उनका आनंद लेने के साथ-साथ टैक्स* सेविंग का फायदा उठाना हमेशा बेहतर होता है. 

 

लाइफ़ इंश्योरेंस के टैक्स* फ़ायदे क्या हैं?



जीवन बीमा पॉलिसियां भारत में टैक्स* फ्री इंस्ट्रूमेंट में से हैं, जिनका उल्लेख इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत किया गया है, जिससे पॉलिसीहोल्डर प्रीमियम भुगतान पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, उपरोक्त कानून की धारा 10(10D) में जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली डेथ/मैच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स* छूट मिलती है.

आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(10D) कैसे काम करती है.

 

इनकम टैक्स एक्ट का धारा 10 (10D) क्या है?


धारा 10(10D) के तहत इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(10D) के तहत, लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बीमा राशि के साथ पॉलिसी से मिलने वाले किसी भी लागू बोनस2 के साथ, जिसका भुगतान पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर या पॉलिसी की मेच्योरिटी होने पर किया जाता है, टैक्स* में छूट के लिए पात्र हैं. यह बेनिफिट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के मामले में भी लागू होता है, जो मार्केट से जुड़े इंश्योरेंस के साथ निवेश प्लान होते हैं.

लेकिन जब आप अपने परिवार के लिए ऐसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, जिसमें सिर्फ़ शुद्ध जोखिम कवर मिलता है, तो इस सेक्शन के तहत केवल डेथ बेनिफिट के लिए टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं क्योंकि टर्म प्लान में मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं, जब तक कि रिटर्न ऑफ़ प्रीमियम राइडर# न लिया जाए. 

धारा 10(10D) के मामले में, टैक्स में छूट के लिए दो सिनेरियो पर विचार करना चाहिए:

 

  • डेथ बेनिफिट: जीवन बीमा प्लान के तहत, अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीहोल्डर का निधन हो जाता है, तो बीमा राशि का भुगतान, जैसा कि पॉलिसी के शुरू होने पर निर्धारित होता है, व्यक्तिगत बेनिफिशियरी को दिया जाता है. इस डेथ बेनिफिट पर सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स छूट दी जाती है.

  • मैच्योरिटी बेनिफ़िट: जीवन बीमा पॉलिसी के तहत, अगर पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है, तो उन्हें मेच्योरिटी से होने वाली राशि मिलती है, जिसमें लागू बोनस2 भी शामिल है. इन मेच्योरिटी इनकम के लिए सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स* छूट की पात्रता होती है.

 
धारा 10(10D) लाइफ़ इंश्योरेंस के भुगतान पर कैसे लागू होता है?

इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 10(10D) के अनुसार, बीमित राशि का भुगतान आपको या आपके बेनिफिशियरी को निम्नलिखित फायदों में से एक के रूप में किया जाता है.

 

  • डेथ बेनिफ़िट

  • मैच्योरिटी बेनिफ़िट

  • सरेंडर बेनिफ़िट

 

हालांकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बीमा राशि पर धारा 10(10D) के तहत टैक्स* छूट दी जाती है, लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. हालाँकि, ये शर्तें उन डेथ बेनफीटस पर लागू नहीं होती हैं, जिनका भुगतान आपके, पॉलिसीहोल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर किया जाता है. यह तब फ़ायदेमंद होता है जब आपको अपने परिवार के लिए विभिन्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनने होते हैं.

  • अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान 01 अप्रैल 2003 के बाद ख़रीदी गई पॉलिसी के लिए, लेकिन 31 मार्च 2012 को या उससे पहले ख़रीदी गई पॉलिसी के लिए बीमा राशि के 20% से अधिक होता है, तो पॉलिसी के फायदों पर पॉलिसीहोल्डर पर टैक्स लगाया जाएगा.

    हालांकि, यह ज़रूरी है कि बीमा राशि में कोई बोनस 2 राशि या ऐसा कोई प्रीमियम शामिल न हो, जिसका भुगतान पॉलिसीहोल्डर को करना पड़े. इसलिए, जब आप रिटर्न ऑफ़ प्रीमियम+ विकल्प के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनते हैं, तो भुगतान पर टैक्स लग जाएगा.

    हालांकि आप हमारे टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान्स के लम्पसम पेआउट, रेगुलर इनकम, टर्म प्लान पर प्रीमियम रिटर्न या सुनिश्चित रिटर्न के फायदे पा सकते हैं, लेकिन यह एक्सेप्शन ऐसी चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए.

  • अगर आप 01 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो ऊपर बताई गई वही शर्तें लागू होंगी, लेकिन केवल तभी जब प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी के तहत बीमा राशि के 10% से अधिक हो.

  • पॉलिसीहोल्डर के तौर पर, अगर आप धारा 80U के तहत बताई गई विकलांगता से बीमार हैं या इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80DDB के तहत बताई गई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऊपर बताए अनुसार प्रीमियम भुगतान की सीमा बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी.

    हालाँकि, यह उन पॉलिसियों के लिए लागू होता है जो 01 अप्रैल 2013 के बाद जारी की जाती हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बेनिफिट का फायदा तभी उठा सकते हैं, जब बताई गई विकलांगता या गंभीर बीमारी, इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की विशेष धाराओं के तहत आती है.

  • पॉलिसी के ख़रीदने वाले वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अगर प्रीमियम राशि बीमा राशि की 10%, 15% या 20% की सीमा से ऊपर जाती है, तो इन बेनिफिट्स पर आपके लिए टैक्स लगाया जाएगा. हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिर्फ़ डेथ बेनिफिट पर टैक्स नहीं लगेगा, भले ही प्रीमियम की निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो.

आपको अपने जीवन बीमा के भुगतान की टैक्सेबिलिटी के बारे में और क्या पता होना चाहिए?

धारा 10(10D) के तहत जब कर* नियमों की बात आती है, तो याद रखने वाली दो और मुख्य बातें हैं:

  • सबसे पहले, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी भुगतान पर टैक्स* कटौती नहीं की जा सकती है, तो उक्त पेआउट पर धारा 10(10D) के लाभ लागू होंगे. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोपोज़र होता है और अपने एम्प्लॉई के प्रीमियम का भुगतान भी करता है; हालाँकि, लाइफ इंश्योर्ड पहले वाले का एम्प्लॉई होता है और बेनिफिट्स (क्लेम किए जाने पर), एम्प्लॉयर को दिए जाएंगे.

  • दूसरी बात, अगर आपकी पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफ़िट धारा 10(10D) के तहत टैक्स* छूट के लिए योग्य नहीं होते हैं, तो 5% टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) की कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल राशि पर की जाएगी, यानी मैच्योरिटी पर देय कुल राशि में से भुगतान किए गए प्रीमियम को कम करने के बाद, बशर्ते पैन विवरण अपडेट किए जाएं. हालाँकि, अगर आप पैन विवरण सबमिट नहीं करते हैं, तो मैच्योरिटी लाभ पर 20% का टीडीएस लागू होगा. एनआरआई पॉलिसीहोल्डर के लिए टीडीएस दर धारा 195 के हिसाब से 30% तय होती है, साथ ही लागू सरचार्ज और सेस भी लगता है.

 
निष्कर्ष

एक टैक्सपेयर के तौर पर, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल मुख्य रूप से टैक्स बचाने वाले टूल के तौर पर नहीं करना चाहिए; हालाँकि, यह समझना ज़रूरी है कि आप टैक्स बचाने वाले बेनिफिट्स का फायदा उठाते हुए अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिसी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.



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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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