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एचआरए क्या है और एचआरए छूट कैसे कैलकुलेट करें?

21-जून-2021 |

अगर आपने कभी किसी कंपनी में काम किया हो और आपको सैलरी मिलती हो, तो आपको अपनी सैलरी स्लिप में एचआरए का एक कॉम्पोनेन्ट देखा होगा. एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस है और यह 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (13A) के तहत आता है. 

लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, इस एचआरए पर धारा 80GG के तहत एचआरए छूट के तौर पर क्लेम किया जा सकता है. आइए समझते हैं कि एचआरए क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और ये छूट क्या हैं. 

एचआरए क्या है?

हाउस रेंट अलाउंस वो राशि है जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके घर के किराए का भुगतान करने के लिए आपको अलाउंस के रूप में दी जाती है. इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आप धारा 80GG के तहत इस अलाउंस को इनकम टैक्स में कटौती के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए का भुगतान नहीं कर रहा हो, फिर भी आपको एचआरए टैक्स में छूट मिल सकती है - इस शर्त पर कि आप किराए पर रह रहे हैं और उस घर के मालिक नहीं हैं. अगर आप जिस घर में रहते हैं वो आपका ही है, तो आप एचआरए कटौती के लिए क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपका एम्पलॉयर इसे आपकी तनख्वाह के हिस्से के तौर पर आपको देता हो. 

हाउस रेंट अलाउंस छूट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है?

हाउस रेंट अलाउंस छूट की कैलकुलेशन कई कारकों के आधार पर की जाती है जैसे कि रहने की जगह, ली गई सैलरी आदि. बड़े शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए एचआरए पर छूट की अधिकतम लिमिट बेसिक सैलरी का 50% है. किसी भी मामले में, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य शहर में रहता है - तो यह उस व्यक्ति को दी जाने वाली बेसिक सैलरी का 40% माना जाता है.

 

एचआरए की कैलकुलेशन किन तरीकों से की जा सकती है?

सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति और गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए एचआरए की कैलकुलेशन अलग-अलग तरीके से की जाती है.  

गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई के मामले में एचआरए छूट के नियम के अनुसार, एचआरए की कैलकुलेशन निम्नलिखित तीनों में से सबसे कम के रूप में की जाती है.

 

  • असल में वह राशि जो एम्प्लॉयर एचआरए के तहत भुगतान करता है. 

  • मेट्रोपॉलिटन शहर में रहने पर बेसिक सैलरी का 50%.

  • किराए का भुगतान माइनस बेसिक सैलरी का 10% .

 
क्या कोई सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति एचआरए टैक्स छूट को क्लेम कर सकता है?

हाँ, एक सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति भी 10BA फ़ॉर्म भरकर एचआरए टैक्स छूट क्लेम कर सकता है, जिसमें मूल रूप से उस व्यक्ति के किराए के भुगतान का विवरण शामिल होता है. 

किसी सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति के मामले में एचआरए छूट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है?

किसी सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति के मामले में, एचआरए छूट की कैलकुलेशन निम्नलिखित तीनों में से सबसे कम के रूप में की जाती है. 

 

  • 5,000 रुपये प्रति महीना. 

  • उस व्यक्ति द्वारा कमाई गई कुल इनकम का 25%.

  • अगर दिया जाने वाला गया किराया कुल इनकम का 10% से ज़्यादा है.

 
एचआरए टैक्स छूट को वेरीफाई करने के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

आप टैक्स छूट को क्लेम करने के लिए, सबूत के तौर पर किराए की भुगतान की रसीद सबमिट कर सकते हैं. इस प्रोसेस में कभी-कभी दूसरे दस्तावेज भी सबमिट करने पड़ते है, जैसे कि निचे दिए गए हैं . 

 

  • रेंट लीज़ एग्रीमेंट.

  • बिजली का बिल, पानी का बिल.

  • किराये के घर के संबंध में कोआपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस को भेजा गया इंटिमेशन लेटर.

 
आपको मकान मालिक का पैन कार्ड कब सबमिट करना होगा?

अगर किराया 1 लाख रुपये की लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड सबमिट करना होगा. ऐसे मामलों में, वेरिफिकेशन के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड सबमिट करना जरुरी है.

अगर आप किसी एनआरआई को किराया दे रहे हैं तो क्या होगा?

इस मामले में, आप एनआरआई के घर में किरायेदार के तौर पर रह रहे हैं और आपको उसे हर महीने किराया देना होगा. क़ानूनी ज़रूरतों के हिसाब से यह ज़रूरी है कि एनआरआई को भुगतान करने से पहले किराए में से 30% का टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) काटा जाना चाहिए. 

 

एचआरए टैक्स छूट के लिए विशेष मामलेः

 

  • माता-पिता के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए एचआरए टैक्स में छूट:  

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर आप अपने माता-पिता के साथ उनके घर पर रह रहें हैं, तब भी आप एचआरए टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. बशर्ते वह घर सिर्फ़ माता-पिता के नाम पर हो और आप अपने माता-पिता को मंथली किराया दे रहे हों. इसके लिए आपके और आपके माता-पिता के बीच मिले किराए और भुगतान किए गए किराए की रसीदें ज़रूरी सबूत हैं . आईटीआर फाइल करते समय आपको सबूत के तौर पर बैंक ट्रांजेक्शन भी सबमिट करनी पड़ सकती है. 

अगर आप अपने जीवनसाथी को किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो यह केस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि टैक्स कानूनों के अनुसार आपके जीवनसाथी को दिए गए किराए पर एचआरए छूट के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता है. 

  • होम लोन लेने और किराए के घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एचआरए टैक्स लाभ:

इस ख़ास स्थिति में जहाँ आपके पास पहले से होम लोन है और आप किराए के घर में रह रहे हैं, आप होम लोन और किराए पर घर से संबंधित एचआरए छूट को क्लेम कर सकते हैं. बशर्ते आपका घर और किराए पर लिया गया घर जहाँ आप रहते हैं, अलग-अलग शहरों में हों. 


अगर आपका अपना घर और किराए पर लिया गया घर दोनों एक ही शहर में हैं, तो आप अपने घर में न रहने का कारण बताए बिना टैक्स लाभ नहीं उठा सकते. क्लेम यह दिखा कर लिया जा सकता है कि आपका ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है, और इसलिए आपको ऑफिस के पास किराए पर घर लेना पड़ा.

 

एचआरए टैक्स छूट के लाभों का लाभ उठाने के लिए कुछ पॉइंट जिन पर ध्यान देना चाहिए:

 

  • अगर आप अपने माता-पिता को किराए का भुगतान कर रहे हैं, तब भी किराए की रसीदें ज़रूरी हैं.

  • अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आप एचआरए के लिए क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपके एप्म्लॉयर ने एचआरए में योगदान दिया हो.

  • आईटीआर भरते समय, बैंक स्टेटमेंट किराए के भुगतान के सबूत के रूप में होते हैं.

  • 1 लाख रुपये से ज़्यादा की एचआरए टैक्स छूट के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड सबमिट करवाना जरुरी है.

 

जब आपकी सैलरी में एचआरए शामिल नहीं होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत एचआरए पर छूट की अनुमति है. वहीं, अगर आपकी सैलरी में एचआरए शामिल है, तो आप सेक्शन 10 (13A) के तहत टैक्स में कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं.

एचआरए के अलावा, आप लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी से अन्य टैक्स लाभ* का भी क्लेम कर सकते हैं.

इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 80C के अनुसार, किसी भी लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स में कटौती की जा सकती है.

टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस सभी तरह के इंश्योरेंस चाहने वालों को उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रदान करता है:

 

  1. प्योर प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान और किफ़ायती लाइफ़ कवर.लाइफ़ कवर के डबल बेनिफिट के लिए

  2. सेविंग सॉलूशन और निवेश पर गारंटीड1 रिटर्न.लाइफ़ कवर के लिए

  3. वेल्थ सॉल्यूशंस, साथ ही मार्केट से जुड़े निवेश रिटर्न.अपने जीवन के बाद के वर्षों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए

  4. रिटायरमेंट सॉलूशन .

 


L&C/Advt/2023/Mar/0990

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