एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) सैलरी लेने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अलाउंस में से एक है, जो सैलरी स्लिप में मौजूद होता है. अगर आप सैलरी लेने वाले व्यक्ति हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आप अपनी टैक्स* देनदारी को आंशिक रूप से या पूरी तरह से कम करने के लिए एचआरए का क्लेम कर सकते हैं. यह अलाउंस किराए पर दिए गए घर से संबंधित आपके खर्चों के लिए दिया जाता है. आपके मकान मालिक, इस मामले में, आपके माता-पिता भी हो सकते हैं. हालाँकि, अगर आप अपने घर में नहीं रहते हैं, तो एचआरए पर पूरी तरह से टैक्स लगता है.
अगर आप एचआरए छूट का क्लेम करना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ऐसा कर सकते हैं. आप यह तभी कर सकते हैं, जब एम्प्लॉयर आपकी ओर से एचआरए बेनिफ़िट का क्लेम नहीं करता है.
टैक्स रिटर्न फाइल करने पर एचआरए छूट का क्लेम करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी यहां दी गई है:
एचआरए छूट का क्लेम कौन कर सकता है?
सैलरी लेने वाले व्यक्ति, जिन्हें अपनी सैलरी के हिस्से के तौर पर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वे एचआरए छूट का क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते वे उस जगह के किराए का भुगतान करें जिसमे वे रहते हैं. एचआरए छूट से टैक्स योग्य सैलरी पूरी तरह या आंशिक रूप से कम हो जाती है.
एचआरए की राशि एम्प्लॉयर द्वारा एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दिए गए टैक्स प्रोजेक्शन स्टेटमेंट में दिखाई देती है. एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से एचआरए की कटौती करता है. जब आप अपना आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर द्वारा जेनरेट किए गए फॉर्म 16 के पार्ट बी में कटौती दिखाई देगी. अगर आप आईटीआर फाइल करते समय अपना एचआरए क्लेम फाइल नहीं करते हैं, तो आप आकलन वर्ष की समाप्ति से पहले संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
एचआरए छूट का क्लेम करने के लिए पात्रता मानदंड
आप एचआरए छूट का क्लेम तभी कर सकते हैं, जब:
आप सैलरी लेने वाले एम्प्लॉई हैं
आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए कंपोनेंट होता है
आप किराए के घर में रहते हैं
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए नहीं देता है, तो अगर आप अपने कब्जे वाले किसी भी रहने वाले घर के लिए किराए का भुगतान करते हैं, तब भी आप भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80GG के तहत कटौती का क्लेम कर सकते हैं. हालाँकि, यह छूट पाने के लिए, आपको कुछ खास शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे:
आप सेल्फ -एम्प्लॉई हैं या सैलरी लेने वाले एम्प्लॉई हैं.
जिस वित्तीय वर्ष में आप 80GG छूट का क्लेम कर रहे हैं, उस दौरान आपको एचआरए में बिल्कुल भी एचआरए कटौती नहीं मिली है.
आप, आपका जीवनसाथी, आपका नाबालिग बच्चा या एचयूएफ (जहाँ आप सदस्य हैं) उस जगह पर अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं जहाँ आप अभी रहते हैं या अपने बिजनेस या रोज़गार को आगे बढ़ाते हैं.
अगर आपके पास ऊपर बताई गई जगह के अलावा किसी जगह पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और आप उसमे रहते हैं तो आप उस पर बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते. इस मामले में, दूसरे घर पर विचार किया जाएगा, ताकि आप 80GG कटौती का क्लेम कर सकें.
उपलब्ध एचआरए छूट की सीमा क्या है?
एचआरए छूट की न्यूनतम सीमा है:
Actual HRA वास्तविक एचआरए प्राप्त हुआ
मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए मूल वेतन का 50%, जिसमें महंगाई अलाउंस भी शामिल है और 40% गैर-महानगरों में रहने वालों के लिए.
वास्तविक घर के किराए पर महंगाई अलाउंस सहित बेसिक सैलरी के 10% से कम का भुगतान किया जाता है
अगर आप सेक्शन 80GG के तहत क्लेम कटौती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आईटीआर में एचआरए छूट की सीमा निम्नलिखित में से कम से कम को माना जाएगा:
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रु. 5,000 प्रति माह
समायोजित कुल इनकम का 25%
भुगतान किया गया वास्तविक मकान का किराया माइनस समायोजित कुल इनकम का 10% (कुल इनकम, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ को छोड़कर, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और सेक्शन 115A या 115D और 80C से 80U कटौती के तहत इनकम ).
टैक्स रिटर्न फाइल करने पर एचआरए छूट का क्लेम कैसे करें?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट दी जाती है. इसके अलावा, सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाले किसी भी बेनिफिट पर धारा 10 (10D) के तहत टैक्स नहीं लगता है.
आम तौर पर, आपके एम्प्लॉयर आपसे अनुरोध करेंगे कि वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में अपने घर के किराए की रसीदें सबमिट करें, ताकि एम्प्लॉयर द्वारा जेनरेट किए गए फॉर्म 16 में एचआरए में छूट मिल सके. हालाँकि, अगर आप एम्प्लॉयर को अपने किराए की रसीदें सबमिट नहीं करते हैं, तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी स्लिप में मौजूद एचआरए को शामिल किए बिना टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) काट लेगा. इस स्थिति में भी, आप आईटीआर में एचआरए छूट का क्लेम कर सकते हैं. आपको मैन्युअल रूप से एचआरए में छूट की कैलकुलेशन करनी होगी.
अगर एम्प्लॉयर को किराए की रसीदें सबमिट की जाती हैं:
अगर आप अपने घर के किराए की रसीदें एम्प्लॉयर को अन्य सहायक दस्तावेज़ों के साथ सबमिट करते हैं, तो एम्प्लॉयर मामले पर विचार करेगा और फलस्वरूप टैक्स रोक को कम करेगा. आपकी छूट और आपका टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म 16 में दिखाई देगी. अपने एम्प्लॉयर के जरिए एचआरए फ़ाइल करना आसान और सुविधाजनक है.
हालांकि, एचआरए टैक्स छूट के नियमों के मुताबिक, अगर आपके मकान का किराया एक साल में 1 रूपये लाख से ज्यादा है, तो आपको एचआरए छूट का क्लेम करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को अपने मकान मालिक के पैन कार्ड की जानकारी सबमिट करनी होगी.
इसके अलावा, चूंकि आपका फ़ॉर्म 16 और आईटीआर-1 फ़ॉर्म सिंक किया गया है, इसलिए एचआरए टैक्स छूट के लिए फाइल करना और भी सुविधाजनक हो गया है क्योंकि जब आप अपना क्लेम ऑनलाइन करते हैं, तो आईटीआर फॉर्म में यह राशि अपने आप अपने आप प्री-फिल हो जाती है.
अगर एम्प्लॉयर को किराए की रसीदें सबमिट नहीं की जाती हैं:
अगर आप एम्प्लॉयर को किराए की रसीदें सबमिट नहीं करते हैं या नहीं दे पाते हैं, तब भी आप आईटीआर में एचआरए छूट का क्लेम भी कर सकते हैं. इस स्थिति में, एम्प्लॉयर ने टैक्स योग्य सैलरी में एचआरए छूट नहीं दी होगी और इसलिए, अधिक टीडीएस राशि काट ली होगी.
जब आप आईटीआर फाइल करते समय एचआरए कटौती का क्लेम करते हैं, तो जो अतिरिक्त टीडीएस कटौती की गई थी, वह आपको वापस कर दी जाएगी. हालाँकि, आपको सही एचआरए छूट की कैलकुलेशन करनी होगी और सैलरी में से उसी क्लेम में कटौती करनी होगी.
एचआरए पर टैक्स छूट का उदाहरण देते हुए
नीचे दिए गए उदाहरण में एचआरए के टैक्स-फ्री हिस्से के बारे में बताया गया है:
मान लीजिए कि आप बेंगलुरु में रहते हैं और 15,000 रूपये का मंथली रेंट देते हैं. आपने एम्प्लॉयर को अपनी किराए की रसीदें सबमिट नहीं की हैं और इसलिए, आपने अतिरिक्त टीडीएस का भुगतान किया है. आपकी बेसिक मंथली सेलरी 70,000 रूपये है, जिसमें 20,000 रूपये एचआरए के रूप में शामिल हैं. इस स्थिति में, आपकी एचआरए छूट सीमा की कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगी:
वास्तविक एचआरए प्राप्त हुआ (2.4 रु. लाख सालाना)
बेसिक सैलरी का 50% (3 लाख रु.)
सरप्लस किराया जो सालाना दिया जाता है, बेसिक सैलरी के 10% से ज़्यादा (1.2 लाख रु.)
उपलब्ध एचआरए छूट 1.2 लाख रु. है, जबकि बाकी 1.2 लाख रु. टैक्स योग्य हिस्सा है. एचआरए क्लेम की राशि जानने के बाद, सही आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करके और इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आईटीआर के लिए फाइल करें:
फ़ॉर्म 16 - पार्ट बी में “सेक्शन 17 (1) में मौजूद प्रावधानों के मुताबिक सैलरी” में अपनी सैलरी एंटर करें
Eआईटीआर 1 में “अलाउंस में छूट के तहत ऊपर परिकलित एचआरए एंटर करें (ड्रॉप-डाउन मेनू में 10 (13A) चुनें)
इन एचआरए टैक्स छूट नियमों का पालन करके, आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय आसानी से अपनी एचआरए छूट का क्लेम कर सकते हैं. एचआरए में छूट के लिए क्लेम करना एक साल में अपनी टैक्स योग्य इनकम को कम करने का एक अच्छा तरीका है.
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L&C/Advt/2023/Apr/1246