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धारा 80C, 80D, और 80G के तहत टैक्स सेविंग: एक सम्पूर्ण गाइड

वित्तीय स्थिरता एक सामान्य लक्ष्य है जो हर व्यक्ति पर लागू होता है. हालाँकि, इसके लिए विविध पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त योजना की ज़रूरत होती है. निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि लाइफ़ बीमा कवर, बचत प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि. भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए इस तरह के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई टैक्स लाभ प्रदान करती है. इसने दान की सराहना करके और चिकित्सा संबंधी कामों में मदद करके भी फायदे बढ़ाए. इसलिए, अगर आपको टैक्स में होने वाली संभावित कटौतियों के बारे में जानकारी है, तो टैक्स बचाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है. यहां धारा 80C, 80D, और 80G के तहत संबंधित टैक्स-बचत के बारे में विस्तार से बताया गया है.



धारा 80C

इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C, वित्तीय प्रॉडक्ट में निवेश के आधार पर सबसे पसंदीदा और मूल्यवान टैक्स* बचत प्रावधान है. व्यक्ति और एचयूएफ इस धारा के तहत कुल सकल आय में से ₹1,50,000 तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.



धारा 80C के तहत निवेश में कटौती और टैक्स सेविंग की सुविधा है

यहां उन निवेशों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो सेक्शन 80C के तहत टैक्स में कटौती के लिए योग्य हैं.

  1. लाइफ़ इंश्योरेंस - सभी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए करदाता द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि पर टैक्सकटौती की सुविधा मिलती है. बीमा प्रदाता होने के नाते, हमने बचत, निवेश और टैक्स* लाभ प्रदान करते हुए पॉलिसीधारकों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर के ज़रिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिसी की रेंज बढ़ाई है. टाटा एआईए इंश्योरेंस में, हम टर्म प्लान, बचत बीमा समाधान, वेल्थ समाधान, रिटायरमेंट प्लान और कॉम्बो समाधान प्रदान करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस की कोटेशन चुनी गई सुविधाओं के आधार पर अलग होती हैं, जैसे कि राइडर्स#. इसलिए आप टैक्स में बचत करते हुए इसे अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं.

  2. सुकन्या समृद्धि योजना - यह कन्याओं के लिए एक बचत प्लान है जो कटौती के लिए पात्र है.

  3. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम - एक अनिवार्य लॉक-इन अवधि के साथ एक म्यूचुअल फंड समाधान जो टैक्स कटौती लाभ के साथ बाजार से जुड़े रिटर्न की पेशकश कर सकता है.

  4. अन्य निवेश - पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक डिपॉजिट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, पांच साल की लॉक-इन अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में किया गया निवेश टैक्स कटौती के लिए योग्य है.

  5. स्टैम्प ड्यूटी और रेजिट्रेशन खर्च - घर बनाने या संपत्ति खरीदने पर, आप संपत्ति का पूरा स्वामित्व रखने के बाद सकल आय से काटे गए स्टैम्प ड्यूटी और रेजिट्रेशन के लिए किए गए खर्च को प्राप्त कर सकते हैं.

  6. होम लोन रिपेमेंट - आप अपने होम लोन को चुकाने के लिए जो राशि का भुगतान करते हैं, वह निर्माण या खरीद के पूरा होने पर टैक्स कटौती के लिए पात्र होगी.



धारा 80C के उपखंड

  1. धारा 80CC - लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन या एन्युटी प्लान पर किए गए निवेश.

  2. धारा 80CCD - सरकार आधारित पेंशन योजना जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम पर किए गए निवेश.

  3. धारा 80CCF - लंबी अवधि के सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर किया गया निवेश.

  4. धारा 80CCG - सरकार द्वारा अनुमोदित इक्विटी बचत योजनाओं पर किया गया निवेश.



धारा 80D

मेडिकल एमरज़ेंसी को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना एक ज़रूरी ज़रूरत है. इसलिए, धारा 80D उन करदाताओं को टैक्स कटौती लाभ प्रदान करती है जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किए हैं.

कोई भी व्यक्ति या एचयूएफ किसी भी वर्ष के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अपनी सकल आय से कटौती का दावा कर सकता है. यह एक ऐसा लाभ है जिसका लाभ आप अपने या जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ले सकते हैं. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह कटौती धारा 80C के तहत प्राप्त क्लेम से अधिक है.



सेक्शन 80D के तहत कौन से भुगतान कटौती के लिए योग्य हैं?

इन खर्चों के लिए किए गए भुगतान धारा 80D के तहत कटौती के लिए पात्र हैं:

  1. मेडिकल बीमा प्रीमियम

  2. प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप पर किए गए खर्च

  3. किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक के इलाज पर मेडिकल खर्च, जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर नहीं है

  4. केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में दिया गया योगदान

एक व्यक्ति इस धारा के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए ₹25,000 तक का लाभ उठा सकता है. और, वरिष्ठ नागरिक के लिए स्वीकार्य सीमा ₹50,000 बताई गई है.

यहां कुछ सिनेरियो दिए गए हैं जिनमें वित्त वर्ष 2020-21 और 2019-20 के लिए धारा 80D के तहत टैक्स बचाने के लिए कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.

  1. अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की आयु 60 वर्ष से कम है, तो वह ₹25,000 तक और अतिरिक्त ₹25,000 का क्लेम कर सकता है.

  2. अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो वह ₹25,000 और अतिरिक्त ₹50,000 का क्लेम कर सकता है.

  3. अगर व्यक्तिगत और माता-पिता दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम सीमा ₹1,00,000 होगी.



धारा 80G

भारत सरकार धारा 80G के तहत टैक्स बचाने के लिए कटौती करके समाज के लाभ के लिए कुछ निर्धारित फ़ंड में योगदान करने वाले करदाताओं की सराहना करती है. यह व्यक्तियों, कंपनियों और फर्म के लिए कटौती के योग्य है.

कुछ दान योग्यता सीमा के बिना 100% कटौती के लिए पात्र हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबों को चिकित्सा राहत के लिए फंड, आदि.

कुछ दान जो योग्यता सीमा के बिना 50% की कटौती के लिए पात्र हैं, उनमें प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, आदि शामिल हैं.

80GGA, सेक्शन 80G का एक उपखंड है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लिए वैज्ञानिक शोध या विकास पहलों से जुड़े दान पर टैक्स में कटौती की सुविधा मिलती है. यह किसी व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं है.



निष्कर्ष

टैक्स में कटौती करदाताओं को होने वाली कुल कमाई पर मिलने वाला एक मूल्यवान लाभ है. इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 में विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स कटौती के प्रावधान उपलब्ध हैं। इनमें सबसे प्रमुख धारा 80C है जो निवेश पर टैक्स कटौती प्रदान करती है. इसके अलावा, धारा 80D और धारा 80G दो अन्य महत्वपूर्ण खंड हैं जो क्रमशः चिकित्सा खर्च और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दान के लिए टैक्स लाभ प्रदान करते हैं. आईटीआर फाइल करते समय बेहतर उपयोग के लिए इन टैक्स बेनिफिट्स को जरूर समझें!



L&C/Advt/2023/Feb/0546

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