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टैक्स स्लैब के आधार पर अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें?

इनकम टैक्स* आय के विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारत सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) है. इसका भुगतान सभी निवासियों और प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाता है. इनकम टैक्स के सटीक मूल्य की कैलकुलेशन कई कारकों के आधार पर की जाती है. कटौतियां और टैक्स स्लैब सबसे प्रमुख कारक हैं जिनका खास उल्लेख करना ज़रूरी है. आइए, हम यहां टैक्स स्लैब के आधार पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं.

इनकम टैक्स* कैलकुलेशन

इनकम टैक्स की कैलकुलेशन एक सरल प्रोसेस है, बशर्ते आपने अलग-अलग शब्दावली और ध्यान देने वाले कारकों को समझ लिया हो. एक टैक्स कैलकुलेटर आपको राशि प्राप्त करने में मदद कर सकता है. हालांकि, टैक्स स्लैब के आधार पर इनकम टैक्स* की कैलकुलेशन करने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स के लिए लागू होने वाले विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय पर विचार करें: आय के स्रोत - इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से अलग-अलग स्रोतों से होने वाली कमाई का हिसाब लगाया जा सकता है. यहाँ स्रोत से जुड़ी जानकारी की मूलभूत सूची दी गई है.

    • सैलरी

    • किराए के रूप में प्रॉपर्टी या बिल्डिंग से होने वाली कमाई

    • संपत्ति से होने वाले पूंजीगत लाभ

    • बिज़नेस से होने वाली कमाई

    • अन्य स्रोत

  2. छूट पर विचार करें और उन्हें ग्रॉस इनकम में से घटाएं:


    छूट -
    इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते समय जिस तरह की इनकम को ग्रॉस इनकम से बाहर रखा जा सकता है, उसे छूट कहा जाता है. उदाहरण के लिए कृषि आय, वाहन भत्ता, ट्रांसफर भत्ता आदि को इनकम टैक्स कैलकुलेशन से छूट दी जाती है.

  3. अपने खर्चों पर लागू होने वाली उचित कटौती की कैलकुलेशन करें:
    कटौती -
    कटौती उन खर्चों को संदर्भित करती है जिन्हें टैक्स योग्य आय से कम किया जा सकता है ताकि देय इनकम टैक्स* को कम किया जा सके. उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति के लिए सालाना मिलने वाली सैलरी में से ₹50,000 की मानक कटौती की जाती है.

    इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C में उन कटौतियों की सूची दी गई है, जिनका फायदा उठाया जा सकता है. यहाँ कुछ का उल्लेख किया जाना बाकी है.

    • पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यूलिप आदि में किए गए निवेश के लिए कटौती. कुछ नियमों और शर्तों के अधीन.

    • बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज घर के किराए के भुगतान के लिए भुगतान किए गए, शिक्षा लोन, होम लोन पर कटौती.

    • मेडिकल इंश्योरेंस पर भुगतान किए गए प्रीमियम, शारीरिक विकलांगता के लिए मेडिकल खर्चों पर खर्च किए गए पैसे, दान आदि में कटौती

  4.  

    टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर का उपयोग करके, आप इन कटौती के लिए सटीक राशि प्राप्त कर सकते हैं.

  5. कर चुकाने जितनी अंतिम आय का जोड़ लगाएं और सही टैक्स रेट लगाएं
    टैक्स स्लैब -
    उचित टैक्स* दर लागू करने के लिए करदाताओं को उनकी टैक्स योग्य आय के अनुसार अलग-अलग समूहों में विभाजित किया जाता है. ग्रुपिंग के इस कॉन्सेप्ट को टैक्स स्लैब कहा जाता है.

 
टैक्स* स्लैब पर आधारित इनकम रेट

इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष, 21-22 के लिए 'नईटैक्स* व्यवस्था' की घोषणा की है.


पुरानी कर व्यवस्था के मुताबिक, टैक्स की दरें सूची के अनुसार थीं:

इनकम

टैक्स रेट (%)

देय टैक्स

₹2.5 लाख तक

Nil

Nil

2.5 लाख से ₹5 लाख

5

टैक्स योग्य आय का 5%

5 लाख से ₹10 लाख

20

₹ 12,500+ 5 लाख से ज्यादा की आमदनी का 20%

₹10 लाख से ऊपर

30

₹ 1,12,500+ 10 लाख से ज्यादा की आमदनी का 30%


नई कर व्यवस्था के मुताबिक, टैक्स की दरें इस प्रकार हैं:

इनकम

टैक्स रेट (%)

देय टैक्स

₹2.5 लाख से लेकर ₹5 लाख तक

5

टैक्स योग्य आय का 5%

₹5 लाख से लेकर ₹7.5 लाख तक

10

₹ 12,500+10% ज़्यादा

₹7.5 लाख से लेकर ₹10 लाख तक

15

₹ 37,500+ 15% ज़्यादा

₹10 लाख से लेकर ₹12.5 लाख तक

20

₹75,000 + 20% ज़्यादा

₹12.5 लाख से लेकर ₹15 लाख तक

25

₹1,25,000 + 25% अधिक

₹15 लाख से ऊपर

30

1,87,500+ 30% ज़्यादा


हालाँकि, नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार, जो कम दरों की पेशकश करती है, करदाता को बहुत अधिक कटौती और छूट का लाभ नहीं उठाना चाहिए.

इनकम टैक्स के अलावा, कुल आय ₹5 मिलियन से अधिक होने पर सरचार्ज लगाया जाता है. स्वास्थ्य और शिक्षा सेस पर इनकम टैक्स* का 4% और लागू होने पर सरचार्ज लगाया जाता है.

 

टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस के टैक्स बचाने वाले लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान

टाटा एआईए लाइफ़ लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान हर ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध हैं. आप इनमें से चुन सकते हैं:

  1. टर्म इंश्योरेंस प्लान

  2. लाइफ़ इंश्योरेंस सेविंग सॉल्यूशंस

  3. वेल्थ सॉल्यूशंस (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान)

  4. रिटायरमेंट के समाधान

  5. ग्रुप इंश्योरेंस प्लान

और भी बहुत कुछ!


लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती की जा सकती है. इसके अलावा, मैच्योरिटी बेनिफ़िट या डेथ पेआउट पर धारा 10(10D) के तहत टैक्स से छूट दी जा सकती है. इसके अलावा, अगर आप अपने लाइफ़ कवर के साथ कोई भी स्वास्थ्य-आधारित राइडर# चुनते हैं, तो आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.

अपने जीवन बीमा कोट्स का पता लगाने के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध टाटा एआईए कैलकुलेटर की विस्तृत रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 


संक्षेप में

इनकम टैक्स* से जुड़े विभिन्न कारकों की मूलभूत समझ के बाद, टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स* कैलकुलेशन करना आसान है. ऑनलाइन इनकम टैक्स* रिटर्न करके अपने इनकम टैक्स* का दस्तावेजीकरण करते समय इन कारकों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें.

टैक्स से होने वाले लाभों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, कटौती और छूटों के बारे में पढ़ें. अगर आप पहली बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें और सबसे सही कैलकुलेशन करें. आप टैक्स* लाभों के लिए अलग-अलग रास्ते आजमा सकते हैं, जैसे कि बीमा, निवेश, लोन आदि.

टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, आज ही हमसे संपर्क करें!

L&C/Advt/2023/Feb/0655

टैक्स बचाने के लिए वित्तीय समाधान ढूंढ रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ से बात करें

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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