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धारा 80D के तहत - हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कटौती

परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मेडिकल एमरजेंसी गंभीर आर्थिक और भावनात्मक परेशानी का कारण बन सकती है. इसके अलावा, लाइफस्टाइल में बदलाव और अस्वस्थ तरीकों के कारण, भारत में अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों में तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं. और मेडिकल और अस्पताल में भर्ती होने का ख़र्च बढ़ने के साथ, अगर आपने पर्याप्त वित्तीय प्लानिंग नहीं बनाई है, तो ऐसे खर्चों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है.

मेडिकल इमरजेंसी में पर्याप्त कवर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा, यह आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अस्पतालों के नेटवर्क में कैशलेस क्लेम के बेनिफिट को सुनिश्चित करेगा. आप अपनी पसंद के हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं और अपने हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस प्लान में दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर खर्च हुए पैसे को बाद में रीइंबर्स करवा सकते हैं.

मेडिकल ज़रूरतों के मामले में आपको ऐसे वित्तीय फ़ायदों के बारे में जानकारी मिल सकती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ख़रीदने पर टैक्स भी बचा सकते हैं. इनकम टैक्स में 80D क्या होता है?

धारा 80D के तहत नियम और शर्तों के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप और अन्य मेडिकल खर्चों से जुड़े खर्चों पर टैक्स में कटौती का लाभ मिलता है. आइए, हम शुरू करते हैं और 80D के तहत कटौती के बारे में चर्चा करते हैं.

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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D क्या है?


धारा 80D कटौती के अनुसार, आप कुल इनकम में से किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए कुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यह कटौती भुगतान किए गए प्रीमियम या स्वयं, जीवनसाथी, आप पर निर्भर बच्चों और माता-पिता पर किए गए खर्चों के लिए लागू होती है.

  • इसके अलावा, टैक्स में कटौती टॉप-अप हेल्थ प्लान, क्रिटिकल इलनेस बेनिफ़िट या लाइफ इंश्योरेंस प्लान में किसी अन्य हेल्थ राइडर पर लागू होती है. आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं किए गए वरिष्ठ नागरिक के मेडिकल खर्चों के लिए भी टैक्स कटौती बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

  • टैक्स बचाने वाले निवेश के लिए धारा 80C के तहत आप जो क्लेम कर सकते हैं, उस कटौती लाभ के अलावा टैक्स में कटौती की जाती है.

  • इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टैक्स योग्य इनकम निकालने के लिए कटौती सीमा के आधार पर कटौती कुल इनकम पर सीधे लागू की जा सकती है.


धारा 80D के आधार पर टैक्स बेनिफिट के लिए कौन पात्र है?


इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D में केवल व्यक्तिगत और एचयूएफ करदाताओं के लिए कटौती का लाभ मिलता है. यह डोमेस्टिक कंपनियों या सीमित लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए लागू नहीं है.

इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कटौती लाभ का क्लेम कर सकते हैं, जैसे:

धारा 80D के तहत क्या-क्या कटौती की अनुमति है?


इंडिविजुअल करदाता या एचयूएफ, इस तरह के भुगतानों के लिए धारा 80D इनकम टैक्स के तहत कटौती का क्लेम कर सकते हैं:

हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका भुगतान स्वयं, जीवनसाथी, आप पर डिपेंड बच्चों और माता-पिता के लिए किया गया था. पेमेंट कैश के अलावा किसी भी अन्य मोड से किया जाना चाहिए था.

प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किए गए खर्च.


किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो किसी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर नहीं है, के इलाज के लिए किया गया खर्च. इमरजेंसी और अत्यधिक आर्थिक संकट के दौरान मेडिकल खर्च के लिए 80D लाभ एक वित्तीय लाभ है.

सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) को दिए गए दान किसी भी अन्य स्कीम के लिए किए गए दान.



धारा 80D लिमिट के तहत कटौती


धारा 80D के तहत, इंडिविजुअल करदाता अधिकतम ₹25,000 का क्लेम कर सकते हैं. और, अगर करदाता 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे अधिकतम ₹50,000 का क्लेम कर सकते हैं. जल्द रेफेरेंस पाने के लिए यहाँ विस्तार से बताया गया है.

उम्र के आधार पर कवर किए गए व्यक्ति

धारा 80D कटौती की सीमा

Sस्वयं, जीवनसाथी, 60 वर्ष से कम उम्र के आप पर निर्भर बच्चे.

₹25,000

स्वयं, जीवनसाथी, 60 वर्ष से अधिक आयु के आप पर निर्भर बच्चे

₹50,000


उदहारण 1

52 साल के मिस्टर रिनॉय ने ₹35,000 के प्रीमियम पर अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है. 80D के तहत अधिकतम कटौती कितनी होगी?

चूंकि श्री रिनॉय 60 वर्ष से कम आयु के हैं और वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, इसलिए कटौती की अधिकतम सीमा ₹25,000 है.


हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)

एचयूएफ, धारा 80D के तहत एचयूएफ के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है. अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम है, तो कटौती की अधिकतम सीमा ₹25,000 और अगर वे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह सीमा ₹50,000 होगी.

माता-पिता के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D के तहत कटौती

अगर माता-पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनके लिए भुगतान किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में अधिकतम ₹25,000 और अगर वे 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनके लिए भुगतान किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ₹50,000 की कटौती ली जा सकती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D का यह लाभ स्वयं और परिवार के लिए अनुमत कटौती के अतिरिक्त है.

निम्नलिखित पॉइंटर्स आपको बेहतर समझने में मदद करेंगे.

  • व्यक्ति अपने या अपने परिवार के लिए ₹25,000 तक के मेडिकल इंश्योरेंस पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं. ऐसा परिवार जिसमे जीवनसाथी और आप पर निर्भर बच्चे शामिल हैं. अगर आप या आपके परिवार के सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इसे ₹50,000 तक बढ़ाया जा सकता है.

  • इसके अलावा, व्यक्ति 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए ₹25,000 तक और यदि वे 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं तो ₹50,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कटौती का क्लेम कर सकता है.

  • अगर स्वयं, परिवार या माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, की हेल्थ पर कोई अन्य मेडिकल खर्च होता है, तो धारा 80D इनकम टैक्स के तहत अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹50,000 है.

  • अगर आपकी और आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के तहत कवर किए जाते हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आप अधिकतम ₹1,00,000 की कटौती का लाभ उठा सकते हैं. दूसरी ओर, अगर वे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के दायरे में नहीं आते हैं, तो अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹50,000 है, जैसा कि ऊपर बताया गया है.
     

जल्द रेफेरेंस पाने के लिए यहाँ विस्तार से बताया गया है.
 

उम्र के आधार पर कवर किए गए व्यक्ति

धारा 80D कटौती की सीमा (₹)

धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती (₹)

स्वयं, निर्भर बच्चे और जीवनसाथी

माता-पिता

स्वयं, परिवार और माता-पिता जिनकी आयु 60 साल से कम है

25,000

25,000

50,000

स्वयं, परिवार और माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं

50,000

50,000

1,00,000

स्वयं के साथ-साथ परिवार जिसमें सभी की आयु 60 साल से कम है और माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं

25,000

50,000

75,000


आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं.

श्री रमेश, जो अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है,उन्होंने अपने परिवार के लिए सालाना 30,000 रुपये के प्रीमियम पर मेडिक्लेम प्लान खरीदा है. इसके अलावा, उन्होंने अपने माता-पिता, जो 72 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए सालाना 45,000 रुपये के प्रीमियम पर एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. धारा 80D के तहत श्री रमेश की अधिकतम कटौती सीमा कितनी होगी?

चूंकि श्री रमेश 55 वर्ष के हैं और उनके माता-पिता 72 वर्ष के हैं, इसलिए खुद के लिए ₹30,000 में से अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹25,000 है. और, उनके माता-पिता के लिए अधिकतम ₹50,000 में से ₹45,000 की छूट स्वीकार्य होगी. इसलिए कुल स्वीकार्य कटौती 70,000 रुपये है.


आइए एक और उदाहरण से समझते हैं.

62 वर्ष के श्री राहुल  ने अपने परिवार के लिए ₹45,000 के प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. इसके अलावा, उन्होंने अपने माता-पिता, जो 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए सालाना ₹50,000 के प्रीमियम पर एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. धारा 80D के तहत श्री राहुल की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी होगी?

चूंकि श्री रमेश 62 वर्ष के हैं और उनके माता-पिता 75 वर्ष के हैं, इसलिए खुद के लिए ₹50,000 में से अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹45,000 है. और, उनके माता-पिता के लिए, अधिकतम ₹50,000 में से ₹50,000 की छूट स्वीकार्य होगी. इसलिए, कुल अनुमत कटौती ₹95,000 है.

इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेक-अप पर कटौती

प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप से बीमारियों की पहचान करने और उन जोखिम कारकों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिनके कारण जीवन में बाद में गंभीर बीमारियाँ या मृत्यु हो सकती है. सरकार ऐसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करती है और वित्तीय वर्ष के दौरान प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए खर्चों पर टैक्स में कटौती का लाभ देती है.

हेल्थ चेक अप की पेमेंट कैश या किसी अन्य पेमेंट मोड से की जा सकती थी और कटौती 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए ₹25,000 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ₹50,000 की निर्धारित सीमा के तहत होगी. साथ ही, स्वयं, आप पर निर्भर बच्चे, जीवनसाथी या माता-पिता के लिए हेल्थ चेक अप के लिए की गई पेमेंट के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप कटौती लागू है.

ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D के तहत कटौती

धारा 80D कटौती के तहत, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चों के लिए ₹50,000 तक के अन्य मेडिकल खर्चों पर टैक्स में कटौती के लिए योग्य हैं. यह हर वित्तीय वर्ष में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए भी लागू है और इसे शामिल किया गया है.

आइए एक उदाहरण से समझते हैं .

श्री बाला, जो 61 वर्ष के हैं, अपने और अपने परिवार के लिए ₹35,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं. इसके अलावा वह अपने माता-पिता, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए ₹35,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं. लागू टैक्स बेनिफिट क्या हैं?

वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, श्री बाला अपने और अपने परिवार के लिए ₹50,000 की कटौती सीमा में से ₹35,000 तक के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू ₹50,000 की कटौती सीमा में से अन्य ₹35,000 के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं. इसलिए, कुल लागू टैक्स कटौती ₹70,000 है.

कैश पेमेंट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 पर आधारित धारा 80D कटौती टैक्स बेनिफिट, स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए कटौती के लिए तभी योग्य हैं, जब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर विचार करने के लिए भुगतान का तरीका कैश के अलावा कोई और हो. दूसरी ओर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ₹5,000 का टैक्स कटौती का लाभ लागू है, भले ही भुगतान कैश के जरिए किया गया हो. इसलिए, टैक्स प्रावधानों का फ़ायदा उठाने के लिए, ऐसे नियम और शर्तों की जानकारी होना ज़रूरी है.

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत एक्सक्लूशन (बहिष्करण)

हालांकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D उन व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या अन्य मेडिकल खर्चों पर खर्च की गई राशि पर टैक्स कटौती का लाभ देती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल नहीं हैं, यह कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है. यहाँ कुछ (एक्सक्लूशन) बहिष्करण दिए गए हैं जिनके बारे में आपको क्लेम करते समय जानकारी होनी चाहिए:

  • गैर-प्रयोज्यता - धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती का लाभ भाई, चाचा, बहन, चाची आदि जैसे अन्य रिश्तेदारों के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू नहीं होता है,
  • भुगतान का तरीका - धारा 80D के तहत कटौती के लिए कैश के जरिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर विचार नहीं किया जाएगा. पेमेंट किसी भी अन्य मोड से की जा सकती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि. आप अपने कामकाजी बच्चों द्वारा टैक्स कटौती के लिए दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर विचार नहीं कर सकते. अगर पेमेंट पार्शियली रूप से आपके द्वारा और बाकी माता-पिता द्वारा की जाती है, तो आप और आपके माता-पिता अलग-अलग पेमेंट की गई राशि के आधार पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
  • सर्विस टैक्स - आप 80D के तहत कटौती के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम के सर्विस टैक्स और सेस वाले हिस्से पर विचार नहीं कर सकते.
  • ग्रुप इंश्योरेंस प्लान - अगर आपकी कंपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती है, तो टैक्स कटौती के लाभ में उस प्रीमियम का हिसाब नहीं दिया जा सकता है. हालाँकि, अगर आप हेल्थ कवर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रीमियम का वह हिस्सा टैक्स कटौती लाभ पर लागू होता है.

धारा 80D पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू)

क्या एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट लागू होते हैं?

हाँ, टैक्स बेनिफिट एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होते हैं. हालांकि, कई पॉलिसियों को देखते हुए कुल कटौती सीमा एक जैसी रहती है और व्यक्तिगत पॉलिसियों के लिए अलग नहीं होती है.

धारा 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से जुड़ी कटौती के लिए कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, रेफेरेंस के प्रमाण के तौर पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से संबंधित किसी खास दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है. हालाँकि, असहमतियों के मामले में, आपको संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं. इसलिए, भविष्य के रेफेरेंस के लिए इन सभी को संभाल कर रखना ज़रूरी है.

धारा 80D और धारा 80C में क्या अंतर है?

धारा 80D में स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम पर टैक्स में कटौती का प्रावधान है, अगर व्यक्ति किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आदि के तहत कवर नहीं किया जाता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल खर्च में कटौती का प्रावधान है. दूसरी ओर, धारा 80C कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आदि में किए गए निवेश की कुल इनकम पर कटौती का प्रावधान करता है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिकतम 80D सीमा कितनी है?

व्यक्ति अपने या परिवार के लिए ₹25,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस में कटौती का क्लेम कर सकते हैं. ऐसा परिवार जिसमे जीवनसाथी और आप पर निर्भर बच्चे शामिल हैं. अगर आप या आपके परिवार के सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इसे ₹50,000 तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, व्यक्ति 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए ₹25,000 तक और वरिष्ठ नागरिक होने पर ₹50,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस में कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

क्या हम अपने कामकाजी बच्चों की ओर से पेमेंट किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती का क्लेम कर सकते हैं?

नहीं, कामकाजी बच्चों की ओर से पेमेंट किए गए प्रीमियम धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती के योग्य नहीं होते हैं.

अगर मेरे माता-पिता और जीवनसाथी निर्भर नहीं हैं, तो क्या धारा 80D के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट लागू होगे?

हाँ, अगर आपके माता-पिता और जीवनसाथी आप पर निर्भर नहीं हैं, तब भी टैक्स बेनिफिट लागू होते हैं.

क्या हम 80D कटौती और 80DD कटौती एक साथ क्लेम कर सकते हैं?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80DD में व्यक्तिगत करदाताओं को टैक्स में कटौती का बेनफीट मिलता है, जो किसी पर निर्भर विकलांग व्यक्ति के इलाज, रीहबिलटैशन या ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च करते हैं. ये आप पर निर्भर माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी, बहन और भाई हो सकते हैं. उसी निर्भर व्यक्ति के लिए धारा 80D और धारा 80DD के तहत टैक्स बेनिफिट्स का क्लेम करना लागू नहीं है.

अगर मैं देश से बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो क्या मैं धारा 80D के तहत अपने ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स में कटौती के बेनिफिट्स का लाभ उठा सकता/सकती हूँ?

ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत भारत के बाहर मिलने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती की अनुमति होगी. हालाँकि, यह तभी लागू होता है, जब आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत रजिस्टर हो.

अगर मेरे माता-पिता मुझ पर निर्भर नहीं हैं, तो क्या मैं उनके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती का क्लेम कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम में कटौती का लाभ उठा सकते हैं, भले ही वे आप पर निर्भर न हों.

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  • इस प्रॉडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.

  • इन प्रोडक्ट्स को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.

  • यह प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.

  • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.

  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी किए गए पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानें.

  • यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रकाशन की तारीख तक इस दस्तावेज़ में मौजूद सभी जानकारी सही हो, हालाँकि, इस सामग्री से संबंधित किसी भी तरह के नुकसान (त्रुटियों और चूक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए टाटा एआईए लाइफ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.

  • इनकम टैक्स बेनिफिट मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार उपलब्ध होंगे, जिसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाएगा. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट के बारे में जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
  • L&C/Advt/2023/May/1450