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धारा 80D कटौती के अनुसार, आप कुल इनकम में से किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए कुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यह कटौती भुगतान किए गए प्रीमियम या स्वयं, जीवनसाथी, आप पर निर्भर बच्चों और माता-पिता पर किए गए खर्चों के लिए लागू होती है.
इसके अलावा, टैक्स में कटौती टॉप-अप हेल्थ प्लान, क्रिटिकल इलनेस बेनिफ़िट या लाइफ इंश्योरेंस प्लान में किसी अन्य हेल्थ राइडर पर लागू होती है. आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं किए गए वरिष्ठ नागरिक के मेडिकल खर्चों के लिए भी टैक्स कटौती बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
टैक्स बचाने वाले निवेश के लिए धारा 80C के तहत आप जो क्लेम कर सकते हैं, उस कटौती लाभ के अलावा टैक्स में कटौती की जाती है.
इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टैक्स योग्य इनकम निकालने के लिए कटौती सीमा के आधार पर कटौती कुल इनकम पर सीधे लागू की जा सकती है.
विषय सूची
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D में केवल व्यक्तिगत और एचयूएफ करदाताओं के लिए कटौती का लाभ मिलता है. यह डोमेस्टिक कंपनियों या सीमित लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए लागू नहीं है.
इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कटौती लाभ का क्लेम कर सकते हैं, जैसे:
इंडिविजुअल करदाता या एचयूएफ, इस तरह के भुगतानों के लिए धारा 80D इनकम टैक्स के तहत कटौती का क्लेम कर सकते हैं:
हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका भुगतान स्वयं, जीवनसाथी, आप पर डिपेंड बच्चों और माता-पिता के लिए किया गया था. पेमेंट कैश के अलावा किसी भी अन्य मोड से किया जाना चाहिए था.
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किए गए खर्च.
किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो किसी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर नहीं है, के इलाज के लिए किया गया खर्च. इमरजेंसी और अत्यधिक आर्थिक संकट के दौरान मेडिकल खर्च के लिए 80D लाभ एक वित्तीय लाभ है.
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) को दिए गए दान किसी भी अन्य स्कीम के लिए किए गए दान.
धारा 80D के तहत, इंडिविजुअल करदाता अधिकतम ₹25,000 का क्लेम कर सकते हैं. और, अगर करदाता 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे अधिकतम ₹50,000 का क्लेम कर सकते हैं. जल्द रेफेरेंस पाने के लिए यहाँ विस्तार से बताया गया है.
उम्र के आधार पर कवर किए गए व्यक्ति |
धारा 80D कटौती की सीमा |
Sस्वयं, जीवनसाथी, 60 वर्ष से कम उम्र के आप पर निर्भर बच्चे. |
₹25,000 |
स्वयं, जीवनसाथी, 60 वर्ष से अधिक आयु के आप पर निर्भर बच्चे |
₹50,000 |
उदहारण 1
52 साल के मिस्टर रिनॉय ने ₹35,000 के प्रीमियम पर अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है. 80D के तहत अधिकतम कटौती कितनी होगी?
चूंकि श्री रिनॉय 60 वर्ष से कम आयु के हैं और वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, इसलिए कटौती की अधिकतम सीमा ₹25,000 है.
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
एचयूएफ, धारा 80D के तहत एचयूएफ के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है. अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम है, तो कटौती की अधिकतम सीमा ₹25,000 और अगर वे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह सीमा ₹50,000 होगी.
माता-पिता के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D के तहत कटौती
अगर माता-पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनके लिए भुगतान किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में अधिकतम ₹25,000 और अगर वे 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनके लिए भुगतान किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ₹50,000 की कटौती ली जा सकती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D का यह लाभ स्वयं और परिवार के लिए अनुमत कटौती के अतिरिक्त है.
निम्नलिखित पॉइंटर्स आपको बेहतर समझने में मदद करेंगे.
जल्द रेफेरेंस पाने के लिए यहाँ विस्तार से बताया गया है.
उम्र के आधार पर कवर किए गए व्यक्ति |
धारा 80D कटौती की सीमा (₹) |
धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती (₹) |
|
स्वयं, निर्भर बच्चे और जीवनसाथी |
माता-पिता |
||
स्वयं, परिवार और माता-पिता जिनकी आयु 60 साल से कम है |
25,000 |
25,000 |
50,000 |
स्वयं, परिवार और माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं |
50,000 |
50,000 |
1,00,000 |
स्वयं के साथ-साथ परिवार जिसमें सभी की आयु 60 साल से कम है और माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं |
25,000 |
50,000 |
75,000 |
आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं.
श्री रमेश, जो अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है,उन्होंने अपने परिवार के लिए सालाना 30,000 रुपये के प्रीमियम पर मेडिक्लेम प्लान खरीदा है. इसके अलावा, उन्होंने अपने माता-पिता, जो 72 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए सालाना 45,000 रुपये के प्रीमियम पर एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. धारा 80D के तहत श्री रमेश की अधिकतम कटौती सीमा कितनी होगी?
चूंकि श्री रमेश 55 वर्ष के हैं और उनके माता-पिता 72 वर्ष के हैं, इसलिए खुद के लिए ₹30,000 में से अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹25,000 है. और, उनके माता-पिता के लिए अधिकतम ₹50,000 में से ₹45,000 की छूट स्वीकार्य होगी. इसलिए कुल स्वीकार्य कटौती 70,000 रुपये है.
आइए एक और उदाहरण से समझते हैं.
62 वर्ष के श्री राहुल ने अपने परिवार के लिए ₹45,000 के प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. इसके अलावा, उन्होंने अपने माता-पिता, जो 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए सालाना ₹50,000 के प्रीमियम पर एक और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है. धारा 80D के तहत श्री राहुल की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी होगी?
चूंकि श्री रमेश 62 वर्ष के हैं और उनके माता-पिता 75 वर्ष के हैं, इसलिए खुद के लिए ₹50,000 में से अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹45,000 है. और, उनके माता-पिता के लिए, अधिकतम ₹50,000 में से ₹50,000 की छूट स्वीकार्य होगी. इसलिए, कुल अनुमत कटौती ₹95,000 है.
इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेक-अप पर कटौती
प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप से बीमारियों की पहचान करने और उन जोखिम कारकों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिनके कारण जीवन में बाद में गंभीर बीमारियाँ या मृत्यु हो सकती है. सरकार ऐसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करती है और वित्तीय वर्ष के दौरान प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए खर्चों पर टैक्स में कटौती का लाभ देती है.
हेल्थ चेक अप की पेमेंट कैश या किसी अन्य पेमेंट मोड से की जा सकती थी और कटौती 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए ₹25,000 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ₹50,000 की निर्धारित सीमा के तहत होगी. साथ ही, स्वयं, आप पर निर्भर बच्चे, जीवनसाथी या माता-पिता के लिए हेल्थ चेक अप के लिए की गई पेमेंट के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप कटौती लागू है.
ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D के तहत कटौती
धारा 80D कटौती के तहत, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चों के लिए ₹50,000 तक के अन्य मेडिकल खर्चों पर टैक्स में कटौती के लिए योग्य हैं. यह हर वित्तीय वर्ष में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए भी लागू है और इसे शामिल किया गया है.
आइए एक उदाहरण से समझते हैं .
श्री बाला, जो 61 वर्ष के हैं, अपने और अपने परिवार के लिए ₹35,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं. इसके अलावा वह अपने माता-पिता, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए ₹35,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं. लागू टैक्स बेनिफिट क्या हैं?
वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, श्री बाला अपने और अपने परिवार के लिए ₹50,000 की कटौती सीमा में से ₹35,000 तक के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू ₹50,000 की कटौती सीमा में से अन्य ₹35,000 के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं. इसलिए, कुल लागू टैक्स कटौती ₹70,000 है.
कैश पेमेंट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 पर आधारित धारा 80D कटौती टैक्स बेनिफिट, स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए कटौती के लिए तभी योग्य हैं, जब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर विचार करने के लिए भुगतान का तरीका कैश के अलावा कोई और हो. दूसरी ओर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ₹5,000 का टैक्स कटौती का लाभ लागू है, भले ही भुगतान कैश के जरिए किया गया हो. इसलिए, टैक्स प्रावधानों का फ़ायदा उठाने के लिए, ऐसे नियम और शर्तों की जानकारी होना ज़रूरी है.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत एक्सक्लूशन (बहिष्करण)
हालांकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D उन व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या अन्य मेडिकल खर्चों पर खर्च की गई राशि पर टैक्स कटौती का लाभ देती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल नहीं हैं, यह कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है. यहाँ कुछ (एक्सक्लूशन) बहिष्करण दिए गए हैं जिनके बारे में आपको क्लेम करते समय जानकारी होनी चाहिए:
क्या एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट लागू होते हैं?
हाँ, टैक्स बेनिफिट एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होते हैं. हालांकि, कई पॉलिसियों को देखते हुए कुल कटौती सीमा एक जैसी रहती है और व्यक्तिगत पॉलिसियों के लिए अलग नहीं होती है.
धारा 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से जुड़ी कटौती के लिए कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, रेफेरेंस के प्रमाण के तौर पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से संबंधित किसी खास दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है. हालाँकि, असहमतियों के मामले में, आपको संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं. इसलिए, भविष्य के रेफेरेंस के लिए इन सभी को संभाल कर रखना ज़रूरी है.
धारा 80D और धारा 80C में क्या अंतर है?
धारा 80D में स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम पर टैक्स में कटौती का प्रावधान है, अगर व्यक्ति किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आदि के तहत कवर नहीं किया जाता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल खर्च में कटौती का प्रावधान है. दूसरी ओर, धारा 80C कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आदि में किए गए निवेश की कुल इनकम पर कटौती का प्रावधान करता है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिकतम 80D सीमा कितनी है?
व्यक्ति अपने या परिवार के लिए ₹25,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस में कटौती का क्लेम कर सकते हैं. ऐसा परिवार जिसमे जीवनसाथी और आप पर निर्भर बच्चे शामिल हैं. अगर आप या आपके परिवार के सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इसे ₹50,000 तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, व्यक्ति 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए ₹25,000 तक और वरिष्ठ नागरिक होने पर ₹50,000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस में कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
क्या हम अपने कामकाजी बच्चों की ओर से पेमेंट किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती का क्लेम कर सकते हैं?
नहीं, कामकाजी बच्चों की ओर से पेमेंट किए गए प्रीमियम धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती के योग्य नहीं होते हैं.
अगर मेरे माता-पिता और जीवनसाथी निर्भर नहीं हैं, तो क्या धारा 80D के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट लागू होगे?
हाँ, अगर आपके माता-पिता और जीवनसाथी आप पर निर्भर नहीं हैं, तब भी टैक्स बेनिफिट लागू होते हैं.
क्या हम 80D कटौती और 80DD कटौती एक साथ क्लेम कर सकते हैं?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80DD में व्यक्तिगत करदाताओं को टैक्स में कटौती का बेनफीट मिलता है, जो किसी पर निर्भर विकलांग व्यक्ति के इलाज, रीहबिलटैशन या ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च करते हैं. ये आप पर निर्भर माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी, बहन और भाई हो सकते हैं. उसी निर्भर व्यक्ति के लिए धारा 80D और धारा 80DD के तहत टैक्स बेनिफिट्स का क्लेम करना लागू नहीं है.
अगर मैं देश से बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो क्या मैं धारा 80D के तहत अपने ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स में कटौती के बेनिफिट्स का लाभ उठा सकता/सकती हूँ?
ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत भारत के बाहर मिलने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए धारा 80D के तहत टैक्स में कटौती की अनुमति होगी. हालाँकि, यह तभी लागू होता है, जब आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत रजिस्टर हो.
अगर मेरे माता-पिता मुझ पर निर्भर नहीं हैं, तो क्या मैं उनके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती का क्लेम कर सकता/सकती हूँ?
हाँ, आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम में कटौती का लाभ उठा सकते हैं, भले ही वे आप पर निर्भर न हों.
अस्वीकरण