02-08-2022 |
रिटायरमेंट आपके जीवन का सबसे मूल्यवान पल होता है. यह परिवार, काम और दूसरी वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्त है. हालाँकि, जब आपके पास ज़रूरी वित्तीय संसाधन समय पर हों, तो रिटायरमेंट शांतिपूर्ण हो सकता है.
इसलिए, अपने पैसे के सभी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए विभिन्न फाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स में निवेश करना ज़रूरी है. सरकार और वित्तीय संस्थान हमारे देश में अलग-अलग रिटायरमेंट पेंशन प्लान देते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम उनमें से एक सबसे प्रचलित है. “तो, सबसे लोकप्रिय नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) टियर 1 कौन सी है?
इससे पहले कि हम एनपीएस टियर 1 को समझें, आइए संक्षेप में जानते हैं कि एनपीएस स्कीम का अर्थ क्या है.
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है, जिसमें आप एक एनपीएस अकाउंट खोलेंगे और लंबी अवधि के लिए सालाना एक निश्चित राशि निवेश करेंगे. आपके रिटायरमेंट के समय यह राशि एक बहुत बड़े कार्पस में जमा हो जाती है. मैच्योरिटी होने पर, आप एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं और शेष राशि का इस्तेमाल एन्युटी प्लान खरीदने के लिए कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम पा सकते हैं.
एनपीएस में दो निवेश अकाउंट होते हैं: टियर I और टियर II. निवेशक अपनी वित्तीय ज़रूरतों और सामर्थ्य के आधार पर एक अकाउंट या दोनों में निवेश करना चुन सकते हैं. टियर I अकाउंट में निवेश करना अनिवार्य है. इसलिए, टियर II वोलंटरी है. और टियर II में निवेश करने के लिए, आपको टियर I अकाउंट खोलना चाहिए था.
आइए हम यहाँ टियर I एनपीएस अकाउंट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं.
एनपीएस टियर I पात्रता
पात्रता मानदंडों को समझना एनपीएस टियर I स्कीम में निवेश करने के लिए प्राथमिक है.
- एनपीएस टियर I में निवेश करने के लिए आपका भारत का नागरिक या एनआरआई होना ज़रूरी है.
- एनपीएस टियर I में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालाँकि, अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है और आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.
एनपीएस टियर I निवेश कैसे काम करता है?
आपके एनपीएस अकाउंट में मौजूद राशि को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में निवेश किया जाता है.
जब आप एनपीएस टियर I में निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो दो अलग-अलग विकल्प होते हैं.
- एक्टिव चॉइस - ऐक्टिव चॉइस रणनीति में, एक निवेशक के तौर पर, आप निवेश के प्रकार और अनुपात के बारे में निर्णय ले सकते हैं.
- ऑटो चॉइस - ऑटो चॉइस रणनीति में, जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर फ़ंड और एलोकेशन का निर्धारण पहले से किया जाता है.
यहां एनपीएस टियर I स्कीम के लिए उपलब्ध निवेश फंड के बारे में विस्तार से बताया गया है.
- एसेट क्लास ए - अल्टरनेटिव एसेट्स फंड (एआईएफ), मॉर्टगेज समर्थित सुरक्षा (एमबीएस), आदि जैसी वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश करना.
- ऐसेट क्लास सी - ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना, जिनसे निश्चित ब्याज़ मिलते हैं.
- एसेट क्लास ई - पोर्टफोलियो के 50% तक इक्विटी में निवेश करना.
- एसेट क्लास जी - गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करना.
अगर आपने ऐक्टिव च्वाइस स्ट्रेटेजी का विकल्प चुना है, तो आप अपनी पसंद के आधार पर ऊपर बताए गए एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, आप अलग-अलग एसेट क्लास में किए गए निवेश के अनुपात के बारे में तय कर सकते हैं.
अगर आपने ऑटो च्वाइस स्ट्रेटेजी का विकल्प चुना है, तो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और उम्र के आधार पर आपकी निवेश राशि को अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाएगा. आनुपातिक निवेश का निर्धारण पेंशन फ़ंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है. इसलिए, आपको अकाउंट पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होगी.
एनपीएस टीयर I विड्रॉल रूल्स
एनपीएस टियर I में विड्रॉल के बेनिफिट कुछ नियमों के तहत नियंत्रित होते हैं. यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.
- आप एनपीएस टियर I अकाउंट से अधिकतम 3 पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. और यह अकाउंट खोलने के 3 साल बाद लागू होता है. विड्रॉल महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हो सकती है, जैसे कि आपके बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए भुगतान करना, आश्रित माता-पिता से संबंधित मेडिकल खर्च आदि.
- निकासी आपके कुल योगदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- एनपीएस टियर I अकाउंट तब परिपक्व होगा जब आप 60 वर्ष की आयु में हो जाएँगे. आप इस स्तर पर फंड का 60% तक निकाल सकते हैं और बाकी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं.
एनपीएस टियर I स्कीम के फ़ायदे
एनपीएस टियर I स्कीम में निवेश करना अपने टैक्स* बेनिफिट्स के लिए आकर्षक है. यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.
- आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत एनपीएस टियर I में किए गए निवेश पर ₹1,50,000 तक के निवेश पर टैक्स* कटौती का फायदा ले सकते हैं.
- आप सेक्शन 80CCD के तहत, ₹50,000 तक की अन्य टैक्स* कटौती का फायदा उठा सकते हैं. इसलिए, लागू टैक्स* कटौती की कुल राशि ₹2 लाख है.
- मैच्योरिटी होने पर की गई 60% विड्रॉल पर टैक्स* छूट मिलती है.
- अकाउंट में जो एनपीएस टियर I रिटर्न है, वह टैक्स फ्री रहेगा.
संतोषजनक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाना बेशक ज़रूरी है. और, अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है और आप पर निर्भर है, तो अपनी ग़ैर-मौजूदगी में वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना और भी ज़रूरी हो जाता है. लाइफ इंश्योरेंस स्कीम खरीदना आपके परिवार को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, अगर आपकी अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है. आपके प्रियजनों को आपके इंश्योरर को समय पर लाइफ इंष्योंके से जुड़ी जानकारी और उससे जुड़े दस्तावेज़ देने पर ज़रूरी फाइनेंशियल बेनिफ्ट्स मिलेंगे.
हमारा टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस आपकी ज़रूरतों के आधार पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए कई तरह की सुविधाजनक सुविधाएँ प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, आप प्रीमियम का भुगतान सीमित अवधि के लिए कर सकते हैं या पॉलिसी अवधि के दौरान, रेगुलर इनकम के तौर पर अपने परिवार को भुगतान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, लम्पसम और रेगुलर इनकम का कॉम्बिनेशन या लुम्प्सम राशि के रूप में, आदि. इसलिए, ज़्यादा फ़ायदे पाने के लिए, वित्तीय फ़ैसले समझदारी से लें.
निष्कर्ष
लंबी अवधि में लगातार अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने के लिए एनपीएस टियर I में निवेश करना एक प्रभावी साधन माना जाता है. यह दोहरे बेनिफिट प्रदान करता है, वेल्थ क्रिएट करता है और टैक्स में सेविंग करता है. आप एनपीएस टियर I अकाउंट खोल सकते हैं और रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करने के लिए नियमित रूप से फंड बचा सकते हैं.
फिर, जब अकाउंट मैच्योर हो जाता है, जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है, तो आप रेगुलर इनकम के लिए फंड के एक हिस्से को निकाल सकते हैं और शेष राशि को एन्युटी में निवेश कर सकते हैं. किया गया निवेश और रिटर्न इनकम टैक्स कानूनों के तहत टैक्स में कटौती और टैक्स में छूट के लिए पात्र होंगे. इसलिए, समझदारी से निवेश करने की प्लानिंग बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि टैक्स बचाते हुए अपना रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए समय पर फंड इकट्ठा किया जाए.
L&C/Advt/2023/Jul/2261