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आपके लाइफइंश्योरेंस क्लेम को इतनी आसानी से रिजेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता

24-जून-2021 |

सामान्य तौर पर, लोगों को लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली एक बड़ी आशंकाओं में से एक है डेथ क्लेम का रिजेक्ट हो जाना. लोगों को डर है कि लाइफइंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करना मानक है.

हालांकि, यह सच नहीं है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टाटा एआईए लाइफइंश्योरेंस का इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेश्यो* 99.01% है,

यही बात सभी तरह के लाइफइंश्योरेंस प्लान - टर्म इंश्योरेंस, यूलिप, एन्युटी प्लान, गारंटीडरिटर्न प्लान आदि के लिए भी सही है. ऐसा ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को आपके क्लेम को आसानी से रिजेक्ट करने से रोकने के लिए नियम और कानून मौजूद हैं.

पहले इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार करना इतना सामान्य क्यों था?

एक दशक पहले, इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई मौत के नियम और शर्तों की वजह से आपके क्लेम को रिजेक्ट किए जाने की बहुत संभावना थी. उदाहरण के लिए, नशीले पदार्थों के सेवन से आकस्मिक मृत्यु और मृत्यु को इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया गया था. एक क्लॉज भी था जिसमें कहा गया था कि एयरलाइन दुर्घटना में हुई मौत डेथ के क्लेम के लिए पात्र नहीं होगी. हालाँकि, उपरोक्त सभी क्लॉज़ को अब हटा दिया गया है और अब पॉलिसीहोल्डर्स के पास पहले से कहीं ज़्यादा अधिकार हैं.

वर्तमान में आपके डेढ़ क्लेम को रिजेक्ट करना मुश्किल क्यों है?


पुराने कानूनों को ऐसे कानूनों से बदल दिया गया है, जिनसे पॉलिसीहोल्डर को फायदा होता है. क्लेम प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ केवल डेथ सर्टिफिकेट देना होगा. उन्हें मौत के आसपास की परिस्थिति को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं होगी.

ऐसे कानून भी हैं जो डेथ क्लेम के फंड का शीघ्र डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करते हैं. इंश्योरेंस कंपनियों को सूचना मिलने के एक दो हफ़्तों के अंदर सभी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पूरी करनी होगी. एक बार सभी दस्तावेज़ों के पूरा हो जाने के बाद, पेआउट 3 महीनों के अंदर मिल जाना चाहिए.

अगर इंश्योरेंस कंपनी मौत की जांच करना चाहती है, तो उन्हें निर्णय लेने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा. डेथ क्लेम का भुगतान निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर या 90 दिन की अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, किया जाता है.

 

किन कारणों से आप अभी भी अपना क्लेम रिजेक्ट करवा सकते हैं

यहाँ लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम के रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण दिए गए हैं

  • मेडिकल दस्तावेज़ों में झूठी रिपोर्ट होना

इससे पहले कि आप अपनी पॉलिसी अप्प्रूव करवा पाएँ, आपको इंश्योरर को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. कुछ अन्य मानदंडों के अलावा मेडिकल रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम दर तय करेगी.

अगर आप दस्तावेज़ों में झूठी रिपोर्ट करते हैं, तो इस बात की ज्याद संभावना है कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाएगी. और अगर किसी अज्ञात बीमारी की वजह से 3 साल के अंदर मौत हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास डेथ क्लेम के बेनिफिट्स को जब्त करने का अधिकार है.

  • कॉन्टेस्टेबिलिटी पीरियड

एक बार पॉलिसी मंज़ूर हो जाने के बाद, कॉन्टेस्टेबिलिटी की अवधि शुरू हो जाती है. अगर मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास डेथ क्लेम्स को कांटेस्ट करने का अधिकार है. अगर इंश्योरर को दस्तावेज़ों में झूठी रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, तो वे इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं और प्रीमियम की पूरी राशि जब्त कर सकते हैं.

हालाँकि, आईआरडीएआई के नए नियमों में कहा गया है कि कॉन्टेस्टेबिलिटी की अवधि सिर्फ़ 3 साल तक होती है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां डेथ क्लेम्स का विरोध नहीं कर सकतीं.

  • नॉमिनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है

अगर नॉमिनी के बारे में जानकारी गलत तरीके से भरी गई है, तो क्लेम के रिजेक्ट होने की बहुत संभावना है. इसलिए, आपको दस्तावेज़ों को सावधानी से भरना होगा और इंश्योरर को सभी ज़रूरी आईडी प्रमाण देने होंगे.

  • प्रीमियम का अनियमित भुगतान

अगर आप अपने प्रीमियम का भुगतान रोक देते हैं, तो पॉलिसी लेप्स हो जाएगी. पॉलिसी लेप्स हो जाने की स्थिति में, इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है. इसी तरह, अगर आप भारत में अपने गारंटीड1 रिटर्न वाले प्लान के प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, तो वादा किए गए रिटर्न को जब्त किया जा सकता है. अगर पॉलिसी की राशि 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को रिन्यू करने से इनकार कर सकती है. अगर इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी को रिन्यू करती हैं, तो उन्हें प्रीमियम की राशि बढ़ाने का अधिकार है.

 

पॉलिसी कैंसिल होने से बचने के लिए पॉलिसीहोल्डर के तौर पर आपके कर्तव्य

  • यह आपका कर्तव्य है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ उपलब्ध कराएँ.

  • पॉलिसीहोल्डर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि वह सही और निष्पक्ष मेडिकल टेस्ट प्रदान करे. अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो आपको धूम्रपान करने की अपनी आदत के बारे में भी बताना होगा.

  • यह सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी और आपके नॉमिनी के बारे में पूरी जानकारी सही तरीके से भरी गई हो.

  • आपको बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से अपने प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

  • अगर पेमेंट न होने की वजह से पॉलिसी लेप्स हो जाती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप नए भुगतानों के साथ पॉलिसी को रिन्यू करें. प्रीमियम राशि की नियत तारीख के बाद आपको 30-45 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा.

  • अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के स्वामित्व की घोषणा करना.

 
निष्कर्ष

नए नियमों के लागू होने के साथ, अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया है. आईआरडीएआई इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों और विनियमों में बदलाव करता रहेगा, ताकि पॉलिसीहोल्डर को बेनिफिट मिलता रहे. इसलिए, आपको अपने क्लेम रिजेक्ट होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी.

क्लेम रिजेक्शन से बचने का एक प्रभावी तरीका यह है कि भारत में सबसे अच्छे गारंटीड1 रिटर्न प्लान का चयन किया जाए. इन प्लान्स का इस्तेमाल या तो आपके छोटी अवधि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जा सकता है या लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज के साथ एक लंबी अवधि के रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए किया जा सकता है.

गारंटीडरिटर्न वाले प्लान के लिए टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस से सेविंग्स सॉलूशन देखें. मंथली इनकम, लम्पसम राशि या व्होल लाइफ बेनिफिट के विकल्प के साथ गारंटीड1 रिटर्न पाएं. व्होल लाइफबेनिफ़िट प्लान के तहत, लाइफइंश्योरेंस पॉलिसी कवर का इस्तेमाल आपके जीवनसाथी के लिए भी किया जा सकता है.

गारंटीड1 रिटर्न प्लान के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं.

 

L&C/Advt/2023/Aug/2781

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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  • प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं, और वे कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होंगे.

  • जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.

  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय या निवेश सेवाओं से संबंधित नहीं है, और किसी भी प्रस्ताव या सिफारिश का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सुझाव के तौर पर नहीं है और इसे किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के बारे में सुझाव के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.

  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों को जानें.

  • 1गारंटीड रिटर्न/पेआउट प्लान विकल्प, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि और एंट्री के समय उम्र पर निर्भर करते हैं

  • *हाल के वार्षिक ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 - 23 के लिए इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेश्यो 99.01% है.
  • यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स से अलग होते हैं और जोखिम वाले कारकों के अधीन होते हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में चुकाया गया प्रीमियम कैपिटल मार्किट से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन होता है और फंड के प्रदर्शन और कैपिटल मार्किट को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर यूनिट की एनएवी ऊपर या नीचे जा सकती है और बीमाधारक अपने फ़ैसलों के लिए ज़िम्मेदार होता है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिए जाने वाले विभिन्न फंड, फंड के नाम हैं और इनमें किसी भी तरह से इन प्लान की गुणवत्ता, उनके भविष्य की संभावनाओं और रिटर्न का पता नहीं चलता है.