अगर आपको इसकी बेसिक बातें समझ में नहीं आती हैं, तो अपना इनकम टैक्स* रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना तनावपूर्ण हो सकता है. कई फर्स्ट-टाइम टैक्सपेयर मानते हैं कि टैक्स रिटर्न सबमिट करना सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वे इंडिविजुअल हों, लिमिटेड लाइबिलिटी पाटनर्शिप (एलएलपी), या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) हों. लेकिन तथ्य बिल्कुल अलग है. अलग-अलग तरह की संस्थाओं के लिए अलग-अलग तरह के आईटीआर फॉर्म होते हैं. और ऐसा ही एक फॉर्म है इनकम टैक्स आईटीआर 5.
आइए इस रूप पर एक व्यापक नज़र डालते हैं.
आईटीआर 5 कौन फाइल कर सकता है?
आईटीआर 5 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म खास क्लास के लिए उपयुक्त है. इस केटेगरी में निम्नलिखित तरह के टैक्सपेयर आते हैं:
- फर्म्स
- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
- एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
- बॉडी ऑफ़ इंडिविजुअल्स
- आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जिसका संदर्भ धारा 2 (31) (vii) में है
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी
उपरोक्त के अलावा, बिज़नेस ट्रस्ट, दिवालिया/मृत सम्पदा, स्थानीय अधिकारियों और निवेश फंडों को आईटीआर 5 का इस्तेमाल करके अपना टैक्स* रिटर्न फाइल करना होगा.
2022-23 में आईटीआर 5 फॉर्म
- अपने अनलिस्टेड इक्विटी स्टॉक निवेश के बारे में सटीक जानकारी दें. कंपनी का नाम और बिजनेस का स्वरूप, अपनी पैन जानकारी और वित्तीय वर्ष के लिए निवेश संबंधी गतिविधियों को शामिल करें.
- धारा 92CE (2A) में ट्रांसफ़र प्राइस के लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट पर टैक्स* के विवरण की ज़रूरत होती है.
- आपको 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच किए गए कुछ निवेशों और भुगतानों पर मिलने वाले टैक्स* बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देनी होगी. इनमें से एक निवेश लाइफ कवर इंश्योरेंस है.हमारे प्लान्स में कस्टमाइज करने योग्य, हर पॉलिसीहोल्डर के फायदे के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉलूशन्स हैं, ताकि टैक्स बेनिफिट्स के साथ अधिकतम सुरक्षा और बेहतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके.
आईटीआर फॉर्म 5 के कॉम्पोनेन्ट
फॉर्म में दो पार्ट (पार्ट ए & बी) और 31 शेड्यूल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है::
पार्ट ए डिटेल :
- पार्ट ए: इस सेक्शन में सामान्य जानकारी की ज़रूरत होती है, जैसे कि व्यक्तिगत और बिज़नेस पार्टनर की जानकारी, बिज़नेस का प्रकार, ऑडिट की जानकारी, वगैरह.
- पार्ट ए-बीएस: इस सेक्शन के लिए आपकी बैलेंस शीट की जानकारी चाहिए.
- पार्ट ए-मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट: आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल शेयर करनी होगी.
- पार्ट ए-ट्रेडिंग अकाउंट: आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा.
- पार्ट ए-पी&एल: अपनी एंटिटी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी शेयर करना.
- पार्ट ए-ओआई : किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी का उल्लेख करना.
- पार्ट ए-क्यूडी: अपनी इकाई की मात्रात्मक जानकारी शेयर करना.
आईटीआर 5 के शेड्यूल की लिस्ट
- शेड्यूल एचपी: किसी घर की प्रॉपर्टी से होने वाली किसी भी इनकम को इस सेक्शन में शामिल किया जाना चाहिए.
- शेड्यूल बीपी: आपके बिजनेस या पेशे से होने वाली इनकम के बारे में जानकारी.
- शेड्यूल डीपीएम: प्लांट और मशीनरी के डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी.
- शेड्यूल डीओए: संप्लांट मशीनरी के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के &डेप्रिसिएशन का विवरण.
- शेड्यूल डीसीजी: डेप्रिसिएशन वाली संपत्तियों की बिक्री से होने वाला कोई भी कैपिटल गेन.
- शेड्यूल ईएसआर: वैज्ञानिक या रिसर्च खर्च, जिन पर 1961 के आईटी (इनकम टैक्स) एक्ट की धारा 35, 35CC या 35CCD के तहत कटौती की जा सकती है.
- शेड्यूल सीजी: किसी भी छोटे और लंबी अवधि के कैपिटल गेन की जानकारी.
- शेड्यूल ओएस: दूसरे स्रोतों से हुई किसी भी इनकम का उल्लेख करना.
- शेड्यूल सीवाईएलए: मौजूदा साल के नुकसान को कम करने के बाद इनकम का विवरण.
- शेड्यूल बीएफएलए: पिछले साल हुए नुकसान को आगे बढ़ाने के बाद इनकम का विवरण.
- शेड्यूल सीएफएल: आगे बढ़ाए गए नुकसान का विवरण.
- शेड्यूल यूडी: अनवशोषित डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी, जिसे सेक्शन 35 (4) के तहत वर्गीकृत किया गया है.
- शेड्यूल आईसीडीएस: यहां, आपको इनकम की कंप्यूटिंग के खुलासे के मानकों के बारे में बताना होगा, जो आपके प्रॉफिट पर पड़ने वाले प्रभावों का है.
- शेड्यूल 80जी: धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र दान.
- शेड्यूल 80जीजीए: वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए दान.
- शेड्यूल आरए: ऐसे रिसर्च संघ जो धारा 35 (2AA), धारा 35 (I) (ii), धारा 35 (1) (iia), या धारा 35 (1) (iii) के तहत कटौती के योग्य हैं.
- अनुसूची 10AA/ 80-IA/ 80-IB/ 80-IC/ 80-IE/ 80P/ VI-A: कोई भी कटौती जो ऊपर दिए गए धाराओं/ अध्यायों की लिस्ट के तहत आती है.
- शेड्यूल एएमटी: धारा 115JD के तहत देय राशि
- शेड्यूल एएमटीसी: आपको इस शेड्यूल में धारा 115JD के तहत उपलब्ध टैक्स क्रेडिट जानकारी देनी होगी.
- शेड्यूल एसआई: खास टैक्स जो खास दर के लिए योग्य हैं.
- शेड्यूल आईएफ: उस पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी जानकारी जिसमें आप पार्टनर हैं.
- शेड्यूल ईआई: छूट वाली इनकम के बारे में जानकारी दें.
- शेड्यूल पीटीआई: धारा 115UA और 115UB के तहत आने वाली इनकम का विवरण.
- शेड्यूल टीपीएसए: धारा 92CE (2A) के अंतर्गत आने वाले टैक्सेशन का विवरण.
- शेड्यूल एफएसआई: वह इनकम जो आपने भारत के बाहर से कमाई है.
- शेड्यूल टीआर: जिस इनकम पर पहले ही विदेश में टैक्स चुकाया जा चुका है, उस पर आपको जो भी टैक्स राहत मिल रही है, उसका उल्लेख करना.
- शेड्यूल एफए: विदेश में आपकी संपत्ति से होने वाली कमाई.
- शेड्यूल जीएसटी: जीएसटी रिटर्न पर बताए गए टर्नओवर के बारे में विवरण.
- शेड्यूल डीआई: निवेश के बारे में जानकारी
पार्ट बी की जानकारी:
- पार्ट बी- टीआई: कुल इनकम.
- भाग बी- टीटीआई: आपकी पूरी इनकम पर देय कुल कर.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का इस्तेमाल करके रिटर्न सबमिट करना आईटीआर 5
आईटी विभाग टैक्सपेयर को अपना आईटीआर 5 फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करने की अनुमति देता है. इसके लिए ये स्टेप्स दिए गए हैं:
- आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- रिटर्न फॉर्म में अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करें.
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर शेयर करें.
अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने डेटा की पुष्टि करने में दिक्कत हो रही है, तो आप आईटीआर 5 की दो कॉपी प्रिंट कर सकते हैं. एक कॉपी अपने पास रखें और दूसरी को मेल करें.
अगर आप ऑफलाइन आईटीआर 5 भरना चाहते हैं तो आप बार-कोडेड रिटर्न भरकर ऐसा कर सकते हैं. रिटर्न सबमिट करने के बाद, आपको आईटी विभाग की ओर से एक ऐक्नालिज्मन्ट रसीद मिलेगी, जिसे आपको भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखना होगा.
वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे पूरा करें?
- वेरिफिकेशन फॉर्म पर आवश्यक सभी आवश्यक विवरण शेयर करें.
- स्ट्राइकआउट/ उन कॉलम और शेड्यूल के लिए N/A चुनें जो लागू नहीं हैं.
- रिटर्न सबमिट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि वेरिफिकेशन फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं.
- रिटर्न फ़ॉर्म के सिग्नेटरी का डेज़िग्नेशन चुनें.
- सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है. गलत जानकारी शेयर करने पर आईटी एक्ट की धारा 277 के तहत जुर्माना/कारावास लगेगा.
ध्यान देने योग्य मुख्य बातें:
- आईटीआर 5 फाइल करते समय, आपको सही क्रम में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. पार्ट ए - शेड्यूल - पार्ट बी - पार्ट सी — वेरिफिकेशन फाइलिंग का सीक्वेंस होगा.
- अगर आपकी फर्म का सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट किया जा रहा है, तो आपके लिए डिजिटल हस्ताक्षर के तहत ई-फाइलिंग अनिवार्य है.
- आपको कटौती, छूट आदि का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज़ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है. बस टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फ़ॉर्म 26AS के साथ खुद से जानकारी का मिलान करें.
आईटीआर 5 के लिए कौन योग्य नहीं है?
आईटीआर 5 इंडिविजुअल असेसी , एचयूएफ, या आईटीआर 7 फाइल करने वाले टैक्सपेयर पर लागू नहीं होता है. इसके अलावा, जो व्यक्ति धारा 139 (4A), 139 (4B), 139 (4C), या 139 (4D) के तहत रिटर्न फाइल करते हैं इस फार्म का उपयोग नहीं कर सकते.
निष्कर्ष
अब जब आपके पास आईटीआर 5 फॉर्म के बारे में सभी जानकारी है, तो यह आवश्यक है कि आप अपने आईटीआर फाइल करते समय इसे याद रखें. किसी भी टैक्स* कटौती और बेनिफिट के बारे में जानना भी ज़रूरी है, जिसका फायदा आप आईटीआर फाइल करते समय उठा सकते हैं.
L&C/Advt/2023/Aug/2439