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एलटीसीजी (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) टैक्स प्रस्ताव: ईएलएसएस और यूलिप

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है.

31-10-2022 |

ऐसा वित्तीय प्लान खोजना ज़रूरी है, जो भविष्य के लिए आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो. ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) और यूलिप प्लान (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) दोनों ही फाइनेंशियल प्लान हैं, जिनकी मदद से आप वेल्थ क्रिएशन के जरिए अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. यूलिप पॉलिसी खरीदने पर, आपको इंश्योरेंस कवरेज का फायदा भी मिलता है.
 

बजट 2018 और 2021 में, इन फाइनेंशियल प्लान से संबंधित टैक्सेशन नियमों में खास बदलाव किए गए थे.
 

ईएलएसएस क्या होता है?


इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) म्यूचुअल फंड हैं जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. इन फ़ंड में जोखिम ज़्यादा होते हैं, और निवेश का प्रदर्शन सीधे बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करता है. ईएलएसएस फंड को टैक्स* बचाने वाले म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कुछ कटौतियों के लिए पात्र हैं. इन स्कीम में आमतौर पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
 

यूलिप क्या होता है?


एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पेश किया जाने वाला एक इंटीग्रेटेड प्लान है, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज को जोड़ा जाता है और निवेश के जरिए वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है.


पॉलिसीहोल्डर द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का इस्तेमाल आंशिक रूप से इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए किया जाता है और दूसरा हिस्सा फंड में एलोकेट किया जाता है. यह फंड पॉलिसीहोल्डर द्वारा चुनी गई यूलिप पॉलिसी के अनुसार निवेश किया जाता है. यूलिप प्लान एक लंबी अवधि का फाइनेंशियल प्लान है, जिसे पॉलिसीहोल्डर के वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है. इन प्लान में आम तौर पर पाँच साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
 

ईएलएसएस और यूलिप के टैक्स* बेनिफिट्स क्या हैं?


यूलिप पॉलिसी और ईएलएसएस, दोनों पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स लागू होते हैं. यूलिप पॉलिसीधारक या ईएलएसएस निवेशक कुछ शर्तों के अधीन, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत किए गए निवेश पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
 

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स* (एलटीसीजी) क्या है?


जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजीगत संपत्ति बेचता है, चाहे वह चल संपत्ति हो (जैसे कार, इक्विटी शेयर, आदि) या अचल संपत्ति (रेजिडेंशियल प्लॉट, इमारत, आदि), तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है. कैपिटल गेन उस व्यक्ति द्वारा ऐसी सेल पर होने वाले प्रॉफिट या गेन्स को संदर्भित करता है. कैपिटल गेन टैक्स उस प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स है.


कैपिटल गेन टैक्स छोटी अवधि या लंबी अवधि के फायदों पर हो सकता है. यह वर्गीकरण कैपिटल एसेट के स्वामित्व की अवधि पर निर्भर करता है. भारत में, लंबी अवधि के लिए रखी गई कैपिटल एसेट्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एलटीसीजी) लगाया जाता है. निवेश की प्रकृति के आधार पर, सूचीबद्ध सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर या डिबेंचर, ज़ीरो-कूपन बॉन्ड आदि को लंबी अवधि की संपत्ति माना जाता है, अगर उन्हें 12 महीने या 36 महीने से अधिक समय तक रखा जाए.

 


क्या ईएलएसएस यूलिप पर एलटीसीजी टैक्स* लागू होता है?


ईएलएसएस :
बजट 2018 से पहले, ईएलएसएस के रिटर्न टैक्स फ्री था. हालाँकि, 2018 में, नए बजट के तहत, ईएलएसएस फ़ंड पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू करने की घोषणा की गई थी. नई व्यवस्था के तहत, 1 अप्रैल 2018 से, अगर एक वित्तीय वर्ष में ईएलएसएस से होने वाला कैपिटल गेन्स ₹1 लाख से अधिक हो जाता है, तो कैपिटल गेन्स पर 10% की दर से टैक्स लगेगा.


यूलिप:
बजट 2021 के मुताबिक, ज़्यादा मूल्य वाले यूलिप प्लान, यानी, ₹2.5 लाख या उससे अधिक के सालाना प्रीमियम वाले यूलिप प्लान, पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, अगर यह प्लान 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद खरीदा गया था.


ऐसे मामलों में, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10 (10D) के तहत दी गई छूट लागू नहीं होगी. सेक्शन 10 (10D) में कहा गया है कि जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा राशि (सम अश्योर्ड) का भुगतान मैच्योरिटी या सरेंडर होने पर या पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु के मामले में किया जाता है, तो यह रिसीवर के लिए टैक्स-फ्री होता है.


अगर सालाना प्रीमियम ₹2.5 लाख की सीमा के भीतर है, तो धारा 10 (10D) के तहत छूट अभी भी उपलब्ध रहेगी, यानी रिटर्न टैक्स फ्री होगा. और ज़्यादा मूल्य वाले यूलिप प्लान के लिए भी, पॉलिसीहोल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की स्थिति में नॉमिनी को मिलने वाली राशि, टैक्स-फ्री होगी.


यूलिप के तहत इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम (ईओएस) और डेट-ओरिएंटेड स्कीम (डीओएस) के लिए कैपिटल गेन टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं.


ईओएस के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए, सीधे निवेश के मामले में इक्विटी मार्केट में इक्विटी एक्सपोज़र न्यूनतम 65% होना चाहिए, और फ़ंड ऑफ़ फ़ंड (यानी, म्यूचुअल फंड के जरिए, आदि) के जरिए अप्रत्यक्ष निवेश के मामले में 90% होना चाहिए. यह निवेश पॉलिसी अवधि के दौरान किया जाना चाहिए. अगर नहीं, तो इसे डीओएस के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा.


टैक्स* की दरें इस प्रकार हैं:
 

विवरण

डेब्ट-ओरिएंटेड स्कीम्स

इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स

(एसटीसीजी)

व्यक्तिगत टैक्स स्लैब दर

15%

एसटीसीजी के लिए होल्डिंग की अवधि

36 महीने या उससे कम

12 महीने या उससे कम

लॉन्ग-टर्म के कैपिटल गेन टैक्स

(एलटीसीजी)

20% (इंडेक्सेशन बेनिफ़िट के साथ)

₹1 लाख से अधिक के कैपिटल गेन्स पर 10% (इंडेक्सेशन बेनिफ़िट के बिना)

एलटीसीजी के लिए होल्डिंग की अवधि

>36 महीने

>12 महीने

 

यूलिप पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स* (एसटीटी):


नई व्यवस्था के अनुसार, 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए गए यूलिप पर 0.001% (ट्रांजेक्शन के मूल्य पर) एसटीटी लगाया जाएगा, जिस पर धारा 10 (10D) छूट लागू नहीं होती है. एसटीटी इक्विटी-ओरिएंटेड फ़ंड की यूनिट्स की बिक्री, सरेंडर या रिडेम्पशन पर, मेच्योरिटी या आंशिक निकासी पर लागू होगा. इसलिए, एसटीटी सिर्फ़ इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम (ईओएस) पर लागू होता है.


यूलिप पर टीडीएस:


यूलिप प्लान के मामले में, जिन पर धारा 10 (10D) के तहत छूट नहीं है, इनकम की कैलकुलेशन के लिए लागू नियमों के आधार पर मैच्योरिटी, सरेंडर या पार्शियल विड्राल के समय आय पर 5% की दर से टीडीएस लागू होता है.


ईएलएसएस में निवेश करते समय ध्यान देने योग्य बातें
 
  • निवेश मुख्य तौर पर इक्विटी शेयर या इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं.
  • ईएलएसएस वेल्थ क्रिएशन के लिए एक उपयुक्त निवेश है क्योंकि यह पूरी तरह से एक निवेश योजना है.
  • स्कीम के बीच स्विच करने की अनुमति है, लेकिन यह सिर्फ़ मौजूदा यूनिट को रिडीम करने पर होता है. स्विच करने का मतलब है कि आप डेब्ट या इक्विटी निवेशों के बीच स्विच कर सकते हैं, ताकि बाज़ार की स्थितियों के आधार पर आपको बाज़ार के जोखिमों की ज़्यादा संभावना न हो. चूंकि इसे 'ट्रांसफ़र' माना जाएगा, इसलिए इस पर कैपिटल गेन टैक्स* लगेगा.

 

यूलिप में निवेश करते समय ध्यान देने योग्य बातें
 
  • यूलिप पॉलिसी में, आप जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर यह चुन सकते हैं कि किस प्रकार के एसेट क्लास में फंड का निवेश किया जाएगा. आप ख़ास तौर पर इक्विटी फ़ंड, डेब्ट फ़ंड, मनी मार्केट फ़ंड या सभी के कॉम्बिनेशन में निवेश करना चुन सकते हैं.
  • यूलिप इंश्योरेंस कवर, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के अलावा, यूलिप पॉलिसी खरीदने के उल्लेखनीय फायदों में से एक है.
  • यूलिप प्लान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए एक कार्पस बनाना या बाद के सालों के लिए बचत करना.
  • यूलिप पॉलिसी से आप फ़ंड के बीच स्विच कर सकते हैं.

 

निष्कर्ष


आप अपने वित्तीय लक्ष्यों, समय सीमा को समझते हैं और अपने लिए उपलब्ध अलग-अलग यूलिप और ईएलएसएस प्लान का अध्ययन करते हैं. इसके हिसाब से, आप व्यक्तिगत ज़रूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर निवेश का प्रकार चुन सकते हैं.


टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव यूलिप पॉलिसी प्रदान करता है, जिसमें सीमित अवधि के लिए समय-समय पर टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का रिफ़ंड और अलग-अलग बिंदुओं पर मोर्टेलिटी चार्ज, और बहुत कुछ फायदे हैं!


L&C/Advt/2023/Aug/2802

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
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