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फ्रीलांसर अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं?

25-अगस्त-2021 |

इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करना भारत के हर टैक्सपेयर की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है. यह वह आधार है जिसके तहत सरकार हर व्यक्ति की इनकम और खर्च का आकलन करती है और वैध रिफ़ंड का क्लेम करने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है.

फ़्रीलांसर एक स्व-व्यवसायी व्यक्ति होता है, जो किसी खास नियोक्ता के लिए काम नहीं करता है. इसके बजाय, वे कई क्लाइंट के लिए काम करते हैं और उन्हें निश्चित सैलरी नहीं मिलती है. इसलिए, किसी सैलरी लेने व्यक्ति की तुलना में फ्रीलांसर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना थोड़ा अलग होता है.

इसमें कटौती भी की जाती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) पॉलिसी का प्रीमियम और फ्रीलांसरों की टैक्स योग्य इनकम पर लागू छूट. फ्रीलांसर इनकम टैक्स* कैसे फाइल कर सकते हैं, इस बारे में संक्षेप में यहां दिया गया है

फ़्रीलांसिंग इनकम क्या होती है?

किसी खास पेशे से या कुशल काम से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है. इसलिए, फ्रीलांसर की इनकम को प्रोफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी “व्यवसाय और व्यवसाय के फायदे और लाभ” कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है.

एक फ़्रेंलांसर को अपने मुनाफ़े की कैलकुलेशन पेशेवर सेवाओं से करनी चाहिए. फ्रीलांसरों को देनदारों, लेनदारों, बैंक बैलेंस और निवेशित पूंजी की जानकारी भी देनी चाहिए. ग्रॉस इनकम भारत या विदेश में ग्राहकों के लिए काम करने के लिए फ्रीलांसर की प्राप्तियों का कुल योग है.

फ्रीलांसर के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल टैक्सेशन के उद्देश्य से भुगतान के सबूत के तौर पर किया जा सकता है. फ़्रीलांसर कुछ शर्तों के आधार पर कटौती का क्लेम कर सकता है. नियमों के मुताबिक फ्रीलांसरों के लिए इनकम टैक्स फॉर्म ITR-3 या ITR-4 होता है. 

ऐसे खर्च जो टैक्स में कटौती के योग्य हैं

  • एक फ़्रीलांसर के काम के दौरान होने वाले बिज़नेस से जुड़े खर्चों की अनुमति है.

  • खर्च वित्त वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए था जिसके लिए इनकम कर रिटर्न दाखिल करना है.

  • यह फ्रीलांसर का पूंजी या व्यक्तिगत खर्च नहीं होना चाहिए.

  • जिस खर्च का क्लेम किया गया है, वह कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी उद्देश्य या प्रक्रिया के लिए नहीं होना चाहिए.


फ़्रीलांसरों के लिए टैक्स टिप्स

इनकम टैक्स फाइल करते समय कटौती पर विचार करने के लिए यहां कुछ खर्चे दिए गए हैं.

  1. बिज़नेस प्रॉपर्टी के लिए किराया

  2. इमारत और उपकरणों की मरम्मत जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि.

  3. संपत्ति पर मूल्यह्रास

  4. बिजली के बिल, टेलीफ़ोन बिल, परिवहन बिल, कार्यालय की आपूर्ति, इंटरनेट बिल आदि जैसी यूटिलिटीज़ पर खर्च

  5. सॉफ़्टवेयर लाइसेंस शुल्क का वार्षिक भुगतान

  6. बिज़नेस, यात्रा के खर्च

  7. भोजन, आतिथ्य और मनोरंजन के खर्च, बिज़नेस, यात्रा के दौरान होने वाले खर्च

  8. पेशे में इस्तेमाल की गई संपत्ति या परिसर से जुड़े बीमा खर्च 

  9. व्यवसाय के कार्यात्मक पहलुओं के लिए डोमेन रेजिस्ट्रशन , ऐप्स की खरीद और रखरखाव शुल्क. 


फ़्रीलांसरों के लिए टैक्स लाभ - अनुमानित टैक्स

एक करदाता, जो निवासी भारतीय है, जो इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी आदि जैसे पेशे में संलग्न है, अनुमानित आधार पर ऐसी कमाई से होने वाली इनकम को टैक्स में पेश कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44ADA के मुताबिक, अनुमानित टैक्स कैलकुलेट के लिए एक वित्तीय वर्ष में कुल ग्रॉस प्राप्तियां 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 

उस स्थिति में, वित्तीय वर्ष में, कर योग्य इनकम को कुल प्राप्तियों का 50% माना जाएगा. इस तरह, एक फ्रीलांसर इस अनुमानित टैक्सेशन स्कीम के आधार पर इनकम टैक्स फाइल कर सकता है. सबसे पहले, हालांकि, अगर निर्धारित पेशे से होने वाली इनकम से ज़्यादा है, तो टैक्सपेयर को धारा 44AA के तहत सबूत के तौर पर बहीखाता रखना होगा.1,20,000. इसके अलावा, धारा 44AB के मुताबिक अगर टर्नओवर या ग्रॉस प्राप्तियां 1 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती हैं तो कानून अनिवार्य कर ऑडिट का आदेश देता है. अनुमानित टैक्सेशन स्कीम पहले व्यवसायियों के लिए उपलब्ध थी और अब इसे फ्रीलांसिंग पेशेवरों के लिए भी लागू किया गया है.

आइए हम एक छोटे से उदाहरण पर विचार करते हैं. मान लीजिए कि एक फ्रीलांसर की ग्रॉस सालाना इनकम 43 लाख रुपये है. और, उनके काम से जुड़े खर्चों का हिसाब-किताब 8 लाख रु का होता है . उस स्थिति में, सामान्य टैक्सेशन स्कीम के तहत, कर योग्य इनकम रु. 35 लाख होगी. हालाँकि, अनुमानित टैक्सेशन स्कीम के तहत, फ्रीलांसर के लिए टैक्स योग्य इनकम को ग्रॉस इनकम के 50% के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 21.50 लाख रु. है. टैक्स योग्य इनकम में भारी बदलाव किया गया है. 

एडवांस टैक्स

फ़्रीलांसर जिनकी कुल टैक्स देनदारी रु. 10,000 से ज़्यादा है, उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान एडवांस टैक्स देना होगा. एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने के स्टेप इस प्रकार हैं.

  1. ग्रॉस इनकम जानने के लिए, उस वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी रसीदें जोड़ें. 

  2. काम के हिसाब से किए गए खर्चों को कैलकुलेट करें और उन्हें ग्रॉस इनकम में से घटाएं. 

  3. कुल ग्रॉस इनकम पाने के लिए, अगर लागू हो, तो इनकम का कोई अन्य स्रोत जोड़ें.

  4. कटौती पर विचार करें, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) पॉलिसी के तहत भुगतान की गई प्रीमियम राशि. टाटा एआईए बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में भी इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती की जा सकती है. 

  5. कटौतियों को घटाएं.

  6. इनकम टैक्स स्लैब की दरों के आधार पर देय टैक्स को कैलकुलेट करें.

  7. एजुकेशन उपकर की राशि जोड़ें, जो कि देय टैक्स राशि का 4% है.

  8. टीडीएस की राशि घटाएं.

आपको एडवांस में देय टैक्स की राशि मिलेगी. फ्रीलांसर्स को वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू 50,000 रु. की मानक कटौती राशि का क्लेम करने की अनुमति नहीं है.

फ्रीलांसर चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

भुगतान करने की तिथि

एडवांस कर देय (एडवांस टैक्स का%)

15 जून को या उससे पहले

15

15 सितंबर को या उससे पहले

45

15 दिसंबर को या उससे पहले

75

15 मार्च को या उससे पहले

100

 

पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के आधार पर, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा भुगतान करना होगा, तो आप अंतिम देय राशि में बदलाव कर सकते हैं. अगर फ्रीलांसर देरी करता है या एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो ब्याज़ लिया जाएगा.

निष्कर्ष
 

भारत में फ़्रीलांसर के लिए टैक्स फाइलिंग बहुत आसान है. फ़्रीलांसर अनुमानित टैक्सेशन योजना का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और जाँच या मुक़दमे से बच सकते हैं. सबूत के तौर पर उन्हें उचित हिसाब-किताब, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस और खर्च के बिल रखने होंगे. एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) को कैलकुलेट करना और ज़रूरी भुगतान किस्तों में करना भी बहुत ज़रूरी है. किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, वे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं या इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं. 

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