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इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी): एक संपूर्ण गाइड

29-07-2022 |

देश में इनडायरेक्ट टैक्स के व्यापक प्रभाव को रोकने के लिए, सरकार ने 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स@ की शुरुआत की. जीएसटी@ की नई टैक्स व्यवस्था ने कई इनडायरेक्ट टैक्स* जैसे कि सर्विस टैक्स*, वैल्यू एडेड टैक्स*, एक्साइज ड्यूटी आदि को बदल दिया है. इस आर्टिकल में जीएसटी@ के तहत इनपुट टैक्स* क्रेडिट के बारे में चर्चा की गई है, जिसके कई सारे तात्पर्य हैं.

 

पता करें कि इनपुट टैक्स* क्रेडिट क्या है और आप आईटीसी क्लेम कैसे कर सकते हैं.

 

इनपुट टैक्स* क्रेडिट क्या है?

 

इनपुट टैक्स* क्रेडिट वह क्रेडिट होता है जो किसी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर को अंतिम आउटपुट पर टैक्स* चुकाने के दौरान गुड्स और सर्विस के इनपुट पर टैक्स का भुगतान करने पर मिलता है.

 

 

आईटीसी क्लेम के नियम

​​

कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी@ का भुगतान करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है. लेकिन कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होता है. वे इस प्रकार हैंः

  • केवल रजिस्टर्ड टैक्सपेयर ही इनपुट टैक्स* क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
  • चार्ज किए गए टैक्स* का भुगतान सरकार को किया जाता है.
  • गुड्स या सर्विसेज की प्राप्ति का प्रमाण.
  • आपने रिटर्न फाइल करनी होगी.
  • आपके पास इनपुट्स के सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस होना चाहिए. इसमें सेल्फ़ इनवॉइस, डेबिट नोट या बिल ऑफ़ एंट्री शामिल हो सकता है.
  • गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का इस्तेमाल बिज़नेस गतिविधियों के लिए किया जाता है.
  • इनवॉइस जारी होने के 180 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाता है.
  • जब आपको किस्तों में सामान मिलता है, तो अंतिम किस्त मिलने पर आईटीसी क्लेम किया जाता है.
  • आउटपुट सप्लाई जीरो रेटेड या नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होनी चाहिए.
  • आपने और गुड्स या सर्विस के सप्लायर ने वैलिड जीएसटीआर-1 &जीएसटीआर-3B (भुगतान किया हुआ सेल्फ-असेसमेंट टैक्स*) फाइल किया होगा)
  • कैपिटल गुड्स के लिए, आपके पास इनकम टैक्स* एक्ट के तहत चुकाए गए टैक्स पर डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करने का विकल्प है, या आप जीएसटी@ एक्ट के तहत आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं. लेकिन आपने अपने जीवन भर तक सामान का इस्तेमाल किया होगा. अगर आप कैपिटल गुड्स बेचते हैं, तो सेक्शन 18 (6) के मुताबिक टैक्स* लगाया जाता है.
  • री-अस्सेस्मेंट या धोखाधड़ी पर चुकाए गए टैक्स* के लिए, आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते.
  • नियम 86b के मुताबिक, आउटपुट टैक्स* देयता का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स* क्रेडिट का इस्तेमाल करने की एक सीमा होती है. अगर रजिस्टर्ड टैक्सपेयर का टर्नओवर 50 लाख रुपये प्रति माह से ज़्यादा हो जाता है, तो वह व्यक्ति 99 प्रतिशत से ज़्यादा आउटपुट टैक्स* देयता का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो अधिनियम में उल्लिखित कुछ धाराओं और शासी निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रावधान के अधीन है.
  • प्राप्त गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की नेगेटिव लिस्ट से संबंधित नहीं होनी चाहिए. 

 

मैं आईटीसी का दावा कैसे करूं?

 

जब बिज़नेस को जीएसटी@ रिटर्न के लिए फाइल करना होता है, तो आईटीसी के क्लेम ज़रूरी होते हैं. इसलिए, आपको शुरुआत से ही आईटीसी फ्लो को ट्रैक करना होगा. आईटीसी का क्लेम करने के लिए, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को इस क्लेम का समर्थन करने के लिए कम से कम एक दस्तावेज़ देना होगा:

 

  • सप्लायर द्वारा उपलब्ध कराई गई गुड्स और सर्विसेज का इनवॉइस.
  • रिसीवर द्वारा टैक्स* के भुगतान के प्रमाण के साथ इनवॉइस.
  • सप्लायर द्वारा जारी किया गया एक डेबिट नोट.
  • इंपोर्ट के मामले में एंट्री बिल या इसी तरह के अन्य दस्तावेज़.
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़.

 

दस्तावेज़ में इस बारे में जानकारी देनी चाहिए:

 

  • प्राप्त गुड्स और सर्विसेज का विवरण.
  • लागू विवरण.
  • प्राप्त गुड्स और सर्विसेज का कुल मूल्य.
  • चार्ज किए गए टैक्स* की वैल्यू.
  • गुड्स या सर्विस की सप्लाई की लोकेशन.
  • आपूर्तिकर्ता और रिसीवर का जीएसटीआईएन@.

 

ध्यान दें कि अगर गुड्स या सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते. साथ ही, “बिल टू शिप टू” मॉडल के मामले में, जहां रजिस्टर्ड व्यक्ति के ऑर्डर पर किसी थोर्ड़ पार्टी के जरिए सामान मिलता है, सामान प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति को रजिस्टर्ड व्यक्ति माना जाता है.

 

मैं आईटीसी का क्लेम कब कर सकता हूं?

 

सीजीएसटी@ अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार, एक रेजिस्टर्ड टैक्सपेयर सीजीएसटी@ अधिनियम की धारा 39 के तहत रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से पहले, इसके बाद वित्तीय वर्ष के अंत या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले गुड्स और सर्विसेज की बिक्री के इनवॉइस या डेबिट नोट के लिए इनपुट टैक्स* क्रेडिट का क्लेम कर सकता है.

 

 

इंश्योरेंस प्रीमियम पर आईटीसी

 

लाइफ इंश्योरेंस का अंतिम उपयोगकर्ता जीएसटी@ एक्ट के तहत इंश्योरेंस जीएसटी इनपुट क्लेम के लिए पात्र नहीं है. लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इंश्योरेंस प्रदान करते हैं, वे प्रीमियम पर इंश्योरेंस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं.

 

आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भुगतान की गई पूरी राशि का क्लेम कर सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 80C के तहत जीएसटी@ भी शामिल है. एक्ट की धारा 80 D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी कटौती की जा सकती है.

 

इसलिए, आप व्यक्तिगत लैफे और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप खास सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसका इंश्योरेंस एक हिस्सा है.

 

 

शर्तें जहाँ आईटीसी टैक्स के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता
 
  • ऐसे व्हीकल की सप्लाई करने, ड्राइविंग ट्रेनिंग देने, यात्रियों या सामानों को ले जाने के अलावा मोटर व्हीकल या कन्वेयंस खरीदा जाता है.
  • एयरक्राफ्ट और वेसल्स.
  • एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को ऑफ़र किए जाने के अलावा एक कैब किराए पर लेना, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान.
  • हेल्थ सर्विस, खाने-पीने के पेय पदार्थ, आउटडोर केटरिंग, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, और ब्यूटी ट्रीटमेंट, सिवाय इसके कि जब ऑउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई बिल्कुल एक जैसी हो, या कम्पोनेनेंट भारतीय टैक्स* व्यवस्था के तहत कम्पोजिट या मिक्स्ड सप्लाई का हिस्सा हो.
  • निजी इस्तेमाल के लिए ख़रीदे गए गुड्स और सर्विसेज.
  • गैर-निवासी व्यक्ति द्वारा ख़रीदा गया गुड्स और सर्विसेज, टैक्स योग्य बनाता है.
  • उपहार या मुफ्त नमूने के रूप में सामान चोरी हो जाना, रिटन ऑफ, नष्ट करना या वितरित करना.
  • कम्पोजिट स्कीम के तहत सप्लायर और रिसीवर.
  • कर्मचारियों को ट्रेवल बेनिफिट.
  • हेल्थ या फ़िटनेस क्लब में सदस्यता.
  • अचल संपत्ति का निर्माण, जिसमें रिन्यूअल, पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि शामिल हैं. और वे गुड्स और सर्विसेज जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण के लिए किया जाता है.
  • इनपुट सेवा के अलावा अचल संपत्ति बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रदान करता है.

 

 

निष्कर्ष

 

अब आपको इनपुट टैक्स* क्रेडिट के बारे में पता है और आप इस पर क्लेम कैसे कर सकते हैं. याद रखें कि इंडिविजुअल हेल्थ और इंच्योरेन्स प्लान के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं है. लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसियों में सेविंग करने से आपको कई अन्य टैक्स* बेनिफिट मिलते हैं. हेल्थ प्लान और इंश्योरेंस प्लान इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 80D और 80C के तहत टैक्स* कटौती के लिए पात्र हैं. इसलिए, सही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर विचार करें और लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ मिलने वाले टैक्स* बेनिफिट्स का आनंद लें.

 

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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