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इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना है

Picture Of Insurance Ombudsman - Article Banner

टर्म इंश्योरेंस प्लान का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. जब आप टर्म इंश्योरेंस ख़रीदते हैं, तो जब आप आसपास नहीं होते हैं, तब आप अपने परिवार के साथ खड़े रहने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में अपना विश्वास रखते हैं. जब आप या आपके नॉमिनी टर्म पॉलिसी से डेथ बेनिफ़िट का क्लेम करते हैं, तो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट के सही प्रोटोकॉल का पालन करे और आपकी सभी शिकायतों का समाधान करे. क्लेम प्रोसेस आसान और परेशानी मुक्त होना चाहिए.

इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने सभी पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम बनाई, जिससे वे कोर्ट सिस्टम से बाहर अपनी इंश्योरेंस शिकायतों को सेटल कर सकें. आदर्श रूप से किसी को अपने मामले को सेटल करने के लिए शिकायत निवारण टीम से संपर्क करना चाहिए. अगर मामले का समाधान नहीं होता है, तो इंश्योरेंस लोकपाल का लक्ष्य इंश्योरेंस से जुड़ी परेशानियों को हल करने के लिए लागत प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीका मुहैया कराना होगा.

यहाँ वह सब कुछ है जो आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में जानने की ज़रूरत है:

 

इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन कौन होता है?

भारत में ओम्बड्समैन इंश्योरेंस की संस्था की स्थापना भारत सरकार ने नवंबर 1998 में की थी. संस्था का प्राथमिक उद्देश्य इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर्स की शिकायतों को सेटल करने की प्रक्रिया को तेज़ और व्यवस्थित करना है. ओम्बड्समैन का लक्ष्य इन क्लेम्स को सेटल करने में आने वाली सभी समस्याओं को कम करना है। इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन के गठन का मूल उद्देश्य पॉलिसीहोल्डर की शिकायतों का प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष निपटारा करना है.

सबसे नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैं. ये यहाँ स्थित हैं:

 

  1. मुम्बई

  2. पुणे

  3. दिल्ली

  4. बंगलौर

  5. अहमदाबाद

  6. भोपाल

  7. चंडीगढ़

  8. भुवनेश्वर

  9. चेन्नई

  10. गुवाहाटी

  11. जयपुर

  12. हैदराबाद

  13. कोलकाता

  14. कोची

  15. लखनऊ

  16. नॉएडा

  17. Patna

आप भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से कब संपर्क कर सकते हैं?

आप अपनी इंश्योरेंस शिकायत के लिए ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं, अगर :

 

  • आपने पहले यही शिकायत अपनी इंश्योरेंस कंपनी में दर्ज कराई है और कंपनी ने या तो शिकायत को अस्वीकार कर दिया है, 30 दिनों तक इसका जवाब नहीं दिया है या आपकी संतुष्टि के हिसाब से इसका समाधान नहीं किया है.

  • आपकी शिकायत आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित है

  • आपकी लाइफ इंश्योरेंस शिकायत की कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.

 

ऐसे मामलों में आप जो शिकायत करते हैं, वह इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के शिकायत फ़ॉर्मेट के अनुसार लिखित रूप में होनी चाहिए. आप शिकायत करने के लिए ओम्बड्समैन ऑफिस जा सकते हैं या इसे पोस्ट, फैक्स या ईमेल के जरिए से भेज सकते हैं. हालाँकि, अगर आप ईमेल के जरिए से शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. इसके अलावा, आपको इंश्योरर द्वारा शिकायत अस्वीकार किए जाने के एक वर्ष के अंदर इंश्योरेंस की शिकायत दर्ज करनी होगी. साथ ही, यही शिकायत किसी कोर्ट या उपभोक्ता फ़ोरम के समक्ष पेंडिंग नहीं होनी चाहिए.
 

भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कौन शिकायत दर्ज कर सकता है?

भारत में अपने इंश्योरेंस प्लान से जुड़ी कोई भी शिकायत रखने वाला कोई भी व्यक्ति खुद या अपने कानूनी वारिस या असाइनी/नॉमिनी के ज़रिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकता है.

उन समस्याओं की लिस्ट जिन्हें आप भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सामने रख सकते हैं

भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से आपकी शिकायत निम्नलिखित चिंताओं के बारे में हो सकती है:

 

  • आईआरडीएआई (भारतीय बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण), 1999 द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद आपके टर्म इंश्योरेंस या किसी अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम सेटलमेंट में देरी हो रही है .

  • इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टर्म पॉलिसी के क्लेम को आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार करना.

  • भुगतान किए गए या देय प्रीमियम पर कोई भी विवाद या असहमति है

  • इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी दस्तावेज़ों की अवधि और शर्तों में कोई भी गड़बड़ी या ग़लतफ़हमी

  • शिकायतों के रखरखाव से संबंधित कोई भी शिकायत

  • पॉलिसी जारी करना, जो पॉलिसीहोल्डर द्वारा चुनी गई पॉलिसी से अलग है

  • प्रीमियम के भुगतान के बाद भी इंश्योरेंस जारी न करना

  • कोई भी अन्य मामला जिसके कारण इंश्योरेंस अधिनियम, 1938 की शर्तों और विशिष्टताओं का उल्लंघन हुआ हो. उदाहरण के लिए, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफिट* से इंकार करना.

 
इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या आप अपनी शिकायत पर इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

 

  • अपने अधिकार क्षेत्र में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस से संपर्क करें. उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली के इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं. आपकी इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपनी भारत में कहीं भी स्थित हो सकती है.

  • आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन शिकायत फ़ॉर्मेट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को इसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हैं. आप अपनी शिकायत ईमेल या फैक्स से भी भेज सकते हैं.

  • शिकायत में आपकी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए. इनमें पॉलिसी से जुड़ी समस्या की जानकारी, भुगतान किए गए प्रीमियम, पेंडिंग प्रीमियम, शिकायत के बारे में विस्तार से जानकारी, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उठाए गए कदम आदि शामिल हैं. आपको अपने अधिकार क्षेत्र में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस में कुछ दस्तावेज़ भेजने होंगे.

  • आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आपको फ़ॉर्म P-II और P-III भरना होगा. अगर आप पोस्ट के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपसे ये फ़ॉर्म भरने के लिए कहेगा.

  • इन औपचारिकताओं के बाद, ओम्बड्समैन सुनवाई के लिए तारीख जारी करेगा.

 
भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन द्वारा अपनाई जाने वाली सेटलमेंट की प्रक्रिया क्या है?

ओम्बड्समैन आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच मीडिएटर के रूप में काम करता है, जिससे दोनों पक्ष उचित समाधान निकाल पाते हैं. मामले के तथ्यों के मुताबिक ओम्बड्समैन उचित सुझाव देता है. अगर आप सेटलमेंट से सहमत हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिनों में शर्तों का पालन करना होगा.

हालांकि, अगर सेटलमेंट काम नहीं करता है, तो ओम्बड्समैन तीन महीनों के भीतर एक अवार्ड पास कर देगा, जो इंश्योरर के लिए बाध्यकारी होगा. इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिनों के अंदर अवार्ड देना होगा.

निष्कर्ष

अगर आप इस शिकायत निवारण प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप टाटा एआईए टर्म इंश्योरेंस जैसा भरोसेमंद टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनें.

टाटा एआईए लाइफ लाखों कंजूमर के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड रहा है और इसने वित्त वर्ष 19-20 में दर्ज किए गए सभी इंश्योरेंस क्लेम में से 99.06% को पूरा किया है. हम 100 वर्ष की आयु तक के अनोखे फायदों और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज के साथ अलग-अलग टर्म प्लान ऑफ़र करते हैं. आपके पास अपनी इंश्योरेंस राशि और प्रीमियम भुगतान मोड और फ़्रीक्वेंसी चुनने की सुविधा है. आपको ख़ास ग्राहक सहायता, शीघ्र शिकायत निवारण और आसान क्लेम सेटलमेंट भी मिलता है.

समझदार बनें और सही चुनाव करें! ज़्यादा जानकारी के लिए, आप आज ही हमारे इंश्योरेंस सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं!


L&C/Advt/2023/Jul/1972

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उनमें निर्धारित शर्तें पूरी हों. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.