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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143 (1) के तहत सूचना — एक संपूर्ण गाइड | टाटा एआईए ब्लॉग

20-06-2022 |

1961 के इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, भारत में सभी टैक्सपेयर — जिनमें व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) शामिल हैं, को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना ज़रूरी है.

व्यक्तिगत टैक्सपेयर जो टैक्स* ऑडिट के दायरे में शामिल नहीं हैं, उनके लिए हर वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की नियत तारीख अगले वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई है. उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए, नियत तारीख 31 जुलाई 2022 होगी. टैक्स* ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के मामले में, आईटीआर रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख 30 सितंबर है.

हालांकि आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है. आपके आईटी रिटर्न फाइल करने के बाद, इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न की वेरिफिकेशन शुरू करेगा. सफल वेरिफिकेशन के बाद, यह आपको एक सूचना भेजेगा, जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि क्या आपको आईटी विभाग से रिफ़ंड मिल सकता है या आपको कोई और टैक्स* चुकाना होगा.

यह सूचना करदाता की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 143(1) के तहत भेजी जाती है. हालाँकि, इस जानकारी को डिक्रिप्ट करना हमेशा आसान नहीं होता है. धारा 143(1) के तहत भेजे गए नोटिस को पढ़ने और इसका मतलब समझने के लिए यहां एक पूरी गाइड दी गई है.


आपको सूचना कहां से मिलेगी?



जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपको इनकम टैक्स विभाग के साथ रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर धारा 143(1) के तहत भेजी गई सूचना प्राप्त होगी. आपकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी वह है जिसका इस्तेमाल आप इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करने के लिए करते हैं.

इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी भेजेगा ताकि आपको सूचित किया जा सके कि आपकी टैक्स इंटिमेशन नोटिस आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेज दिया गया है.


आपको सूचना कब मिलेगी?

आमतौर पर, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के एक महीने के भीतर धारा 143(1) के तहत अपनी सूचना प्राप्त होगी. हालाँकि, कभी-कभी इसमें एक महीने से अधिक समय लग सकता है. भारत में मौजूदा इनकम टैक्स* कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स* विभाग को एसेसेस के आईटीआर को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक साल के अंदर प्रोसेस करना होता है, जिसमें वे फाइल किए गए हैं.

इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए दायर आईटीआर के लिए; इनकम टैक्स विभाग के पास धारा 143(1) के तहत सूचना भेजने के लिए 2022 के 31 मार्च तक का समय है.

अगर आपको अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद भी यह सूचना न मिले, तो यह नीचे बताई गई दो समस्याओं में से एक की वजह से हो सकता है:

  • या, आपको सूचना भेजने में कोई एरर हुई है. ऐसे में, आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं.
  • ऐसा भी हो सकता है कि आपने आईटीआर फाइल करते समय सभी दस्तावेज़ सबमिट नहीं किए हों और आईटी डिपार्टमेंट ने आपके आईटीआर को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं किया हो. ऐसे में, आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


मैं अपने रजिस्टर किए गए ईमेल पते पर मिली जानकारी को कैसे ओपन कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ?

धारा 143(1) के तहत आपको टैक्स* सूचना मिलने के बाद, आप इसे अपने पीसी या स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं. आप इनकम टैक्स* विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अपना टैक्स* सूचना नोटिस डाउनलोड करने के लिए “इनकम टैक्स सूचना 143(1) डाउनलोड” पर क्लिक कर सकते हैं.

फिर, अपना सूचना नोटिस ओपन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें::

  1. सूचना नोटिस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और फाइल पर क्लिक करें.
  2. टैक्स सूचना ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड दर्ज करना होगा. आपका पासवर्ड आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) होगा, इसके बाद आपकी जन्म तिथि होगी. सब कुछ लोअर केस में होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपका पैन नंबर ABCDE1234F है और आपकी जन्म तारीख 1 अप्रैल 1982 है, तो आपका पासवर्ड “abcde1234f01041982” होगा.
  3. इसके बाद, आपको यह वेरीफाई करना होगा कि सूचना नोटिस में दी गई सभी जानकारी सही है. अपने नाम, पते और पैन पर खास ध्यान दें.
  4. पूरी जानकारी वेरीफाई करने के बाद, आप नोटिस पढ़ने की ओर बढ़ सकते हैं. आप देख सकते हैं कि नोटिस में बताई गई टैक्स* कैलकुलेशन वही है, जिनका आपने आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय उल्लेख किया था. नोटिस में आपकी सालना इनकम और आपके द्वारा की गई टैक्स* कटौतियों को भी दिखाया जाएगा. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर, आपको जल्द से जल्द आईटी विभाग को सूचित करना होगा.
  5. पढ़ें कि क्या आपको इनकम टैक्स विभाग से रिफ़ंड मिल सकता है या आपको सेक्शन 234F के तहत कोई और टैक्स* देना होगा.


सूचना मिलने के बाद क्या करें?

अगर आपको इनकम टैक्स* डिपार्टमेंट से रिफ़ंड मिल सकता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. वापसी योग्य पैसा कुछ ही महीनों में सीधे आपके रजिस्टर किए गए बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. रिफ़ंड प्रोसेस करने के बाद डिपार्टमेंट आपको एक सूचना भेजेगा.

हालाँकि, अगर आपसे डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी अतिरिक्त टैक्स* देने को कहा जाए, तो आपको सूचना मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान करना होगा. अगर आप यह समय सीमा चूक जाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपसे निम्नलिखित में से एक पेनल्टी चार्ज करता है:

  • आपके भुगतान में देरी के बाद आने वाले हर महीने के लिए 1% प्रति माह का ब्याज़
  • एक पेनल्टी जो आकलन अधिकारी द्वारा सेक्शन 221 के तहत तय की गई थी. यह पेनल्टी उस पेंडिंग टैक्स* राशि से ज्यादा नहीं हो सकती, जिसका आपको भुगतान करना होगा


निष्कर्ष

हमें उम्मीद है कि इस ब्लॉग ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(1) के तहत भेजी गई सूचना के बारे में सारी जानकारी साफ़ कर दी है. इससे पहले, टैक्सपेयर को यह सूचना सूचना मिलने के बाद, इनकम टैक्स ऑफिस में खुद को फिजकल रूप से उपलब्ध कराना पड़ता था. हालाँकि, टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति की बदौलत अब आप बिना किसी परेशानी के जवाब दे सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

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