लाइफ इंश्योरेंस प्लान में वेवर ऑफ़ प्रीमियम का मतलब क्या होता है?
25-अगस्त-2021 |
इसके मूल में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसीहोल्डर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो प्रीमियम राशि के बदले बाद वाले को लाइफ़ कवर देने का वादा करता है. इस तरह, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी पॉलिसीहोल्डर द्वारा पूर्व निर्धारित प्रीमियम राशि के नियमित भुगतान पर निर्भर करती है.
अगर पॉलिसीहोल्डर अपने प्रीमियम भुगतान नियमों को पूरा नहीं करता है, तो संबंधित पॉलिसी समाप्त हो जाती है. इस संदर्भ में, ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं, जिनकी वजह से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिसमें स्थायी विकलांगता, पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु या उनकी इनकम का प्रवाह खो जाना शामिल है. इसलिए, लाइफ इंश्योरेंस प्लान में वेवर ऑफ़ प्रीमियम फीचर को जोड़ना ज़रूरी है.
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# क्या होता है?
वेवर ऑफ़ प्रीमियम एक लाइफ इंश्योरेंस राइडर# है, जो पॉलिसीहोल्डर द्वारा प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाने के कारण पॉलिसी खत्म होने से बचाता है. वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# की प्राथमिक विशेषता यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड रहती है, भले ही पॉलिसीहोल्डर के जीवन की कुछ घटनाओं के कारण प्रीमियम भुगतान की स्ट्रीम में विराम लग जाए.
ऐसी परिस्थितियों में, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करती रहती है और ओरिजिनल प्लान के फ़ायदे जारी रहते हैं. इसलिए अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# जोड़ने से यह और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और आपके प्रीमियम का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी पूरी न कर पाने की वजह से पॉलिसी के अमान्य होने से बचाता है.
यहां बताया गया है कि आप कैसे वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# खरीद सकते हैं
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर का विकल्प चुनने के कई तरीके हैं, जिसमें निम्नलिखित तरीके भी शामिल हैं.
1. आपके लाइफ इंश्योरेंस प्लान के एक इन-बिल्ट कंपोनेंट के रूप में
कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में प्लान की इन-बिल्ट विशेषता के रूप में वेवर ऑफ़ प्रीमियम के विकल्प को शामिल किया जाता है, जिससे पॉलिसीहोल्डर को वित्तीय सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है. इसलिए, आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के इस सुविधा का लाभ मिलेगा.
2. एक अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस राइडर# के तौर पर
अगर आपके द्वारा चुने गए लाइफ इंश्योरेंस प्लान में वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# शामिल नहीं है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस राइडर# के तौर पर यह सुविधा जोड़ सकते हैं. यह विकल्प मामूली अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से आपकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाता है.
उदाहरण के लिए, आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ़ प्रीमियम प्लस (डब्ल्यूओपीपी) राइडर (UIN- 110B029V02) चुन सकते हैं, जिसे स्थायी विकलांगता और पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु की घटनाओं को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में टाटा एआईए वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# जोड़कर, आपको भरोसा दिलाया जा सकता है कि ऊपर बताई गई घटनाओं के कारण पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने में आपकी असमर्थता से प्लान की वैलिडिटी प्रभावित नहीं होगी.
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# के फ़ायदे
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर को कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करती है, जिनमें से कुछ के बारे में नीचे चर्चा की गई है.
1. पॉलिसी लेप्स होने से रोकना
अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेवर ऑफ़ प्रीमियम बेनिफ़िट राइडर# जोड़ने का प्राथमिक फ़ायदा यह है कि यह प्रीमियम पेमेंट में चूक की वजह से पॉलिसी खत्म होने से रोकती है. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी लैप्स हो चुकी पॉलिसी के बदले में लाइफ़ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते. इसलिए यह ऐड-ऑन फ़ीचर प्रीमियम की पूर्व निर्धारित किस्तों का आगे भुगतान नहीं किए जाने के बावजूद आपकी पॉलिसी को ऐक्टिव रखता है.
2. पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद भी पॉलिसी का जारी रहना
ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु पॉलिसी के कार्यकाल के अंदर होने की स्थिति में समाप्त हो जाती हैं. इस सिनेरियो में पॉलिसीहोल्डर के नॉमिनी को पहले से निर्धारित डेथ बेनिफ़िट मिलता है. हालाँकि, अगर आप अपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम राइडर# की छूट जोड़ते हैं, तो यह प्लान निम्नलिखित सिनेरियो में भी इसकी अवधि के अंत तक जारी रहेगा.
पॉलिसीधारक की मृत्यु और उसके बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान
पूर्ण या स्थायी विकलांगता की घटना जो पॉलिसीहोल्डर को निर्धारित समय के अनुसार पॉलिसी के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान जारी रखने से रोकती है
इसलिए, अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# को जोड़ना उचित है.
3. आपके वित्तीय लक्ष्यों की सुरक्षा
स्थायी विकलांगता आपके जीवन में पूरी तरह से असंतुलन का कारण बन सकती है, जिसके कारण आप अपने वित्तीय दायित्वों और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं. पर्याप्त चिकित्सा खर्च और भावनात्मक आघात के अलावा, उपरोक्त स्थिति के कारण एक परिवार को गंभीर आर्थिक तनाव से जूझने के लिए मजबूर किया जा सकता है. वेवर ऑफ़ प्रीमियम के बेनिफिट को शामिल करने से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को ऐक्टिव रख सकते हैं, बावजूद इसके कि आप और प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं.
इसलिए, जिन वित्तीय लक्ष्यों के लिए आपने पॉलिसी ख़रीदी थी, वे कभी बाधित नहीं होते. उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने बच्चे के शैक्षिक अनुभव, उनकी शादी से जुड़े खर्चों, या रिटायरमेंट के बाद के अपने प्लान की प्लानिंग बनाने के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठा करने के लिए संबंधित पॉलिसी में निवेश किया था, तो वेवर ऑफ़ प्रीमियम इंश्योरेंस का विकल्प चुनने पर स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी उन वित्तीय लक्ष्यों को बरकरार रखा जा सकता है.
4. आपके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा
प्रीमियम का भुगतान न कर पाने के बाद आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाने की वजह से आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इस संदर्भ में, लाइफ़ इंश्योरेंस के वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# की मदद से आप अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, भले ही आप अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी में और प्रीमियम योगदान न कर पाएँ. यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप गंभीर बीमारी के लिए वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# भी खरीद सकते हैं और किसी गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद प्रीमियम का भुगतान न कर पाने से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.
5. टैक्स* बेनिफिट्स
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# के सबसे महत्वपूर्ण फायदों में से एक है इससे जुड़ी टैक्स में राहत. इस संदर्भ में, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80D में पॉलिसीहोल्डर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान से ख़रीदे गए हेल्थ-बेस्ड राइडर के सब्सक्रिप्शन के लिए अधिकतम ₹25,000 की टैक्स* कटौती का क्लेम कर सकता है. इसके अलावा, सीनियर सिटीजन धारा 80D के तहत ₹50,000 की टैक्स* कटौती के लिए पात्र हैं.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के मुताबिक, पॉलिसीहोल्डर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के रूप में ₹1,50,000 तक की टैक्स* कटौती के लिए पात्र है, बशर्ते कि प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% से अधिक न हो. इसके अलावा, पॉलिसीहोल्डर के नॉमिनी को मिलने वाले डेथ बेनिफ़िट पर एक्ट की धारा 10 (10D) के तहत इनकम टैक्स* से छूट दी जाती है.
इसलिए, वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# के साथ लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ महत्वपूर्ण टैक्स* बेनिफिट जुड़े हैं.
निष्कर्ष
वेवर ऑफ़ प्रीमियम राइडर# से मिलने वाले कई तरह के फायदों के कारण, इसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जोड़ना उचित होगा. आपको लाइफ़ कवर देने के अलावा, यह सुविधा आपकी पॉलिसी को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाती है और स्थायी विकलांगता या आपको किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में अपने परिवार के वित्त को सुरक्षित रखने में मदद करती है.
L&C/Advt/2023/Jul/2139