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आप अपने माता-पिता के लिए जो मेडिकल बिल चुकाते हैं, वे टैक्स बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं?

टैक्स* बचाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है. यह भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स में निवेश करने के लिए पैसे बचाने में आपकी मदद करता है. इसके अलावा, निवेश के अन्य रूप भी हैं जो टैक्स में बचत करते समय परिवार के खर्चों को संभालने के फायदे देते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी. हालाँकि, अगर आपने अपने माता-पिता के लिए यह नहीं ख़रीदा है और उनके इलाज पर बहुत बड़ी राशि खर्च की है, तब भी आप टैक्स बचा सकते हैं! क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे? इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80D में आपको फ़ायदा पहुँचाने में मदद करने के लिए टैक्स का प्रावधान है. और आपके संदर्भ के लिए यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.

 

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80D क्या है?
 

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें लोग स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और अन्य बीमारियों को मैनेज करने के लिए होने वाले खर्चों के लिए कुल ग्रॉस इनकम में से कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यह लाभ स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता और बच्चों पर खर्च की गई राशि में कटौती के लिए लागू है. माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए इनकम टैक्स में मेडिकल खर्चों में कटौती के लिए टैक्स प्रावधान, 2018 के बजट में धारा 80D के तहत संशोधन किया गया था.

 

यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 80C के तहत आप कटौती के साथ-साथ क्लेम कर सकते हैं. साथ ही, यह बेनिफिट उन व्यक्तियों के लिए लागू है जो पुरानी टैक्स व्यवस्था का चयन करते हैं, ताकि वे अपने इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकें.

 

अप्रैल 2021 से, सरकार ने टैक्स कैलकुलेशन के लिए लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चयन करने की अनुमति दी. वे टैक्स स्लैब के आधार पर अलग-अलग होते हैं. साथ ही, पुरानी व्यवस्था के तहत बड़ी कटौती और छूटों पर विचार करना नई व्यवस्था के तहत लागू नहीं होता है. इसलिए, आपको टैक्स की कैलकुलेशन के लिए पुरानी व्यवस्था को चुनना होगा, ताकि आपके और आपके परिवार पर खर्च किए गए मेडिकल बिलों में टैक्स में कटौती की जा सके.

 

मेडिकल के कौन से ख़र्चे इनकम टैक्स के फ़ायदे हैं?
 

 

यहां मेडिकल खर्चों की लिस्ट दी गई है, जो धारा 80D के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए योग्य हैं:
 

  1. 60 वर्ष से अधिक उम्र के आपके माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के इलाज पर होने वाला कोई भी मेडिकल खर्च. हालाँकि, उन्हें किसी अन्य हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिये कवर नहीं करना चाहिए. अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह कटौती आप पर भी लागू होती है.
  2. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हेल्थ स्कीम पर खर्च की गई राशि.
  3. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के कारण होने वाला खर्च.
  4. प्रीमियम राशि का भुगतान स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में किया जाता है.

 

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके माता-पिता के लिए ऐसे खर्चों पर खर्च की गई राशि सिर्फ़ तभी कटौती के योग्य होगी, जब पेमेंट मोड कैश न हो. आप इसे चेक, नेट बैंकिंग, या अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों जैसे मोबाइल वॉलेट, यूपीआई आदि के माध्यम से कर सकते हैं. खर्च की गई राशि परामर्श शुल्क, दवाओं आदि पर हो सकती है, साथ ही, यदि आवश्यक समझा जाए, तो इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के दौरान मेडिकल बिल्स के सबमिट करने के लिए दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड रखें.

 

धारा 80D मेडिकल बिल और इनकम टैक्स बेनिफिट्स के लिए पसंदीदा विकल्प क्यों है?
 

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सेविंग करना एक शार्ट नोटिस पर मेडिकल एमरज़ेंसी को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है. हालाँकि, आपके माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की प्रीमियम लागत उनकी पहले से मौजूद बीमारियों या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए ज़्यादा हो सकती है. साथ ही, जैसे-जैसे वे बड़े होंगे, प्रीमियम दरें बढ़ती जाएँगी. और, आप उन बेनिफिट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से तब कर सकते हैं जब वे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण प्रभावित हो जाते हैं, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. हालाँकि, आप किसी खास वित्तीय वर्ष में अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर खर्च की गई राशि का इस्तेमाल धारा 80D के तहत टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर सकते हैं.

 

मेडिकल खर्च के लिए आप टैक्स पर कितना बचा सकते हैं?
 

धारा 80 डी के अनुसार, आप अपने और 60 वर्ष से कम उम्र के अपने परिवार के लिए अधिकतम 25000 रुपये और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 50,000 रुपये की कटौती का फायदा उठा सकते हैं. यहां आपकी बेहतर समझ के लिए एक विवरण दिया गया है.

 

खर्च का प्रकार

परिवार और स्वयं - 60 वर्ष से कम आयु (₹)

परिवार और स्वयं - 60 वर्ष से अधिक आयु (₹)

माता-पिता - 60 वर्ष से कम आयु (₹)

Pमाता-पिता - 60 वर्ष से अधिक आयु (₹)

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

₹25000

₹50000

₹25000

₹50000

मेडिकल खर्च

लागू नहीं

₹50000

लागू नहीं

₹50000

 

 

इसलिए, आप अपने, अपने जीवनसाथी, बच्चों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर ₹25000 की कटौती कर सकते हैं. और, इसके अलावा, 60 वर्ष से कम उम्र के आपके माता-पिता के लिए कुल ₹25000 और अगर वे 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो ₹50000.

 

धारा 80D में आपके परिवार और माता-पिता के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अतिरिक्त रूप से ₹5000 का प्रावधान भी है. धारा 80DDB एक अन्य टैक्स प्रावधान है, जिसमें किसी खास बीमारी या बीमारियों जैसे घातक कैंसर, एड्स, डिमेंशिया, पार्किंसन रोग आदि से जुड़े खर्चों को कवर किया जाता है. बीमारियों की सूची इनकम टैक्स अधिनियम में नियम 11DD में उपलब्ध है. हालाँकि, अगर आपको किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लगातार वित्तीय सहायता की ज़रूरत होती है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के ज़रिये स्वास्थ्य के लिए राइडर# ख़रीदने पर भी विचार कर सकते हैं.

 

 

निष्कर्ष
 

जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेडिकल खर्च एक बड़ी वित्तीय कठिनाई के रूप में सामने आते हैं. और, अगर आपके माता-पिता अपने गुजारा करने के लिए आपकी इनकम पर निर्भर करते हैं, तो उनके मेडिकल खर्चों का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है. भारत सरकार ऐसे मेडिकल खर्चों पर टैक्स*-सेविंग के बेनिफिट्स देती है, ख़ासकर आपके 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए. इसलिए, अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना और प्रीमियम चुकाना सस्ता नहीं है, तो अपने माता-पिता के लिए धारा 80D के तहत इनकम टैक्स में मेडिकल कटौती का फायदा लेना सही विकल्प है!

 

L&C/Advt/2023/Jul/2260

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