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यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान के टैक्स फायदों के बारे में जानने योग्य 7 बातें

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है

जब से पूरी दुनिया महामारी का सामना कर रही है, तब से लोग अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने और साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए निवेश के विकल्पों की तलाश करने लगे हैं. और यूलिप प्लान को सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक माना जाता है. यह विभिन्न वित्तीय जरूरतों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन है. इसके अलावा, यह आपकी वित्तीय ज़रूरतों के आधार पर प्लान को कस्टमाइज़ करने के लिए कई तरह की सुविधाजनक सुविधाएँ प्रदान करता है. यह प्लान इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न टैक्स* प्रावधानों के लिए भी योग्य है.
 

इसलिए, अगर आप किसी यूलिप प्लान में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको टैक्स पर सेव करते समय रिटर्न को अधिकतम करने के लिए विशेषताओं को समझना चाहिए. तो, आइए अभी शुरू करें!
 

यूलिप पॉलिसी क्या है?


यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) प्लान एक लाइफ़ इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो निवेश पर लाइफ़ कवर और मार्केट से जुड़े रिटर्न प्रदान करता है. यह पॉलिसी आपको रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करने की सुविधा भी देती है.
 

यूलिप प्लान आपकी पसंद और आर्थिक स्थितियों के आधार पर फ़ंड के बीच स्विच करने की सुविधा भी देता है. आप ऐसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान लम्पसम या रेगुलर रूप से सीमित अवधि के लिए कर सकते हैं. टाटा एआईए में हम एन्हांस्ड स्मार्ट नामक पोर्टफोलियो रणनीति के ज़रिये प्लान को व्यवस्थित निवेश का विकल्प देते हैं. एक प्रभावी प्लान और निवेश रणनीति के साथ, आप हमारी विशेषज्ञ सलाह के साथ लाभदायक रिटर्न कमा सकते हैं.
 

अब जब हमारे पास प्लान के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, तो आइए हम बेहतर और स्मार्ट निवेश के लिए टैक्स फायदों के बारे में जानते हैं. यूलिप टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए यहां सात ज़रूरी बातें दी गई हैं.
 

यूलिप के टैक्स फायदे


  1. टैक्स में कटौती - धारा 80C में विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे कि जीवन बीमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, पेंशन प्लान आदि में निवेश करने पर ₹1,50,000 तक की टैक्स* कटौती मिलती है. इसलिए, प्लान के लिए भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि टैक्स में कटौती के योग्य होती है. हालाँकि, यह पूंजी बीमा राशि के 10% तक सीमित है. इसका मतलब है कि जब सालाना प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होता है, तो प्रीमियम टैक्स कटौती के फायदों के लिए लागू होता है.

  2. टॉप-अप पर टैक्स कटौती - अगर आप पॉलिसी अवधि के दौरान ज़्यादा फ़ायदे पाने के लिए प्लान में अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं, तो नए प्रीमियम का भुगतान टैक्स कटौती के योग्य होगा, अगर यह ऊपर बताई गई ज़रूरी शर्तों को पूरा करता है.

  3. यूलिप टैक्स में छूट - धारा 10(10D) यूलिप पॉलिसी से प्राप्त राशि पर टैक्स छूट प्रदान करता है. हालाँकि, फाइनेंस बिल, 2021 में इस तरह के टैक्स प्रावधान में संशोधन किया गया है.

    संशोधन के अनुसार:

    • 1 फरवरी 2021 से पहले जारी की गई यूलिप पॉलिसी के लिए, अगर प्रीमियम एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं होता है, तो प्राप्त राशि पर टैक्स छूट दी जाएगी. इसे एक्स्ट्रा प्रीमियम यूलिप प्लान कहा जाता है.

    • 1 फरवरी 2021 के बाद जारी किए गए यूलिप प्लान के लिए, प्राप्त राशि उपरोक्त शर्त को पूरा करने पर टैक्स छूट के लिए योग्य होगी, जबकि प्रीमियम ₹2,50,000 से अधिक नहीं होगा.

    • अगर आपने कई यूलिप पॉलिसी खरीदी हैं, तो भुगतान किए गए प्रीमियम का कुल योग ₹2,50,000 की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए. इसलिए, आप कम प्रीमियम पर इक्विटी, डेब्ट या हाइब्रिड फंड पर आधारित विभिन्न यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बचाने के दौरान ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं.

  4. प्राप्त पूरी राशि और पार्शियल विड्राल पर टैक्स छूट - अगर आपके प्लान से मिलने वाली राशि टैक्स में छूट के योग्य होती है, तो कुल राशि, जिसमें मेच्योरिटी बेनिफिट और इंश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा जारी किया गया कोई भी बोनस1 शामिल है, पर टैक्स छूट दी जाएगी. यूलिप रिटर्न टैक्स फ्री बेनिफिट पांच साल के लॉक-इन पीरियड के बाद पार्शियल विड्राल पर लागू होता है.

  5. पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर टैक्स बेनिफिट - पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु होने पर, आपके नॉमिनी को लम्पसम डेथ बेनिफिट मिलेगा. और, इस लाभ पर टैक्स छूट दी जा सकती है, भले ही यह अधिक या ज़्यादा प्रीमियम वाले यूलिप प्लान का ही क्यों न हो.

  6. लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट - इस प्लान में पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है. इसलिए, जब आप लगातार पाँच वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो यूलिप प्लान पर कटौती और छूट पर टैक्स* बेनिफिट लागू हो जाते हैं.

    इस प्रकार, यह प्लान आपको यूलिप प्लान में निवेश बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि सुरक्षा को बढ़ाते हुए लंबी अवधि में टैक्स* बेनिफिट्स के लिए नियमित रूप से निवेश करने के लिए विषय विकसित किया जा सके.

  7. फ़ंड के बीच स्विच करने पर टैक्स बेनिफिट - यूलिप प्लान की मदद से आप अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक मंदी के दौरान फंड के बीच स्विच कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी इक्विटी फंड में निवेश किया है, तो आर्थिक मंदी के दौरान आप डेब्ट फंड में स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा, फ़ंड के बीच में स्विच करने पर ऐसे यूलिप प्लान पर अतिरिक्त टैक्स शामिल नहीं है, जो ऊपर बताई गई शर्तों के आधार पर टैक्स छूट के योग्य होते हैं. 
     
निष्कर्ष


यूलिप प्लान्स को आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय निवेशों के सबसे अच्छे रूपों में से एक माना जाता है और साथ ही आपकी अप्रत्याशित मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की सुरक्षा भी की जाती है. इसके अलावा, यह इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स कटौती और छूट के फायदे प्रदान करता है. इसलिए, हमने अधिकतम टैक्स बेनिफिट के लिए प्लान खरीदते और उसे मैनेज करते समय किन शर्तों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की है. इसलिए, जल्दी निवेश करना शुरू करें, अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर फंड चुनें और लंबी अवधि में टैक्स पर बचत करते हुए ज़्यादा रिटर्न पाएं!

 

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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  • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और उदाहरण के लिए है और यह किसी वित्तीय या निवेश सेवाओं के लिए अभिप्राय नहीं करता है और किसी ऑफ़र या सुझाव का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सुझाव के तौर पर नहीं है और इसे किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के बारे में सुझाव के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.
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  • यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रकाशन की तारीख तक इस ब्लॉग में दी गई सभी जानकारी सही हो, हालाँकि, इस सामग्री से संबंधित किसी भी तरह के नुकसान (गलतियों और चूक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए टाटा एआईए लाइफ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
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