| मापदंड |
वैल्यू |
| न्यूनतम प्रवेश आयु (पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु) |
18 वर्ष |
| अधिकतम प्रवेश आयु (पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु) |
65 वर्ष |
| न्यूनतम मैच्योरिटी आयु (पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु) |
38 वर्ष |
| अधिकतम मैच्योरिटी आयु (पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु) |
लिमिटेड पे – 100 वर्ष रेगुलर पे – 100 वर्ष |
| पॉलिसी अवधि |
लिमिटेड पे - 20 से 82 वर्ष रेगुलर पे - 20 से 82 वर्ष |
| न्यूनतम प्रीमियम भुगतान अवधि |
लिमिटेड पे – 5 वर्ष रेगुलर पे – 20 वर्ष |
| अधिकतम प्रीमियम भुगतान अवधि |
लिमिटेड पे – (पॉलिसी अवधि – 1) वर्ष रेगुलर पे – पॉलिसी अवधि के बराबर | न्यूनतम प्रीमियम
| क्लासिक और ऑप्टिमा के लिए | सिंगल पे: ₹ 20,000 प्रति वर्ष
लिमिटेड पे 5-6 वर्ष: 20 हजार रुपये प्रति वर्ष लिमिटेड पे 7-9 वर्ष: 18,000 रुपये प्रति वर्ष अन्य प्रीमियम पेमेंट टर्म्स: 15 हजार रुपये प्रति वर्ष टॉप-अप प्रीमियम: ₹ 1,000 प्रति टॉप-अप |
| अधिकतम प्रीमियम |
बीएयूपी के अनुसार |
| प्रीमियम में वृद्धि/कमी |
अनुमति नहीं |
| न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड |
49 वर्ष तक की आयु के लिएः सिंगल पे के लिए-सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रेगुलर/लिमिटेड पे के लिए- सालाना प्रीमियम का 7 गुना, 50 वर्ष की आयु के लिए & ऊपरः सिंगल पे के लिए-सिंगल प्रीमियम का 1.10 गुना रेगुलर/लिमिटेड पे के लिए- सालाना प्रीमियम का 5 गुना पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु |
| अधिकतम बेसिक सम एश्योर्ड |
प्रीमियम भुगतान अवधि |
बीमित व्यक्ति की प्राप्त आयु (पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु ) |
बेसिक सम एश्योर्ड |
| सभी |
85 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक |
बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी (बीएयूपी) के अनुसार |
| 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद |
लिमिटेड/रेगुलर पे के लिएः कम (लागू सम एश्योर्ड मल्टीपल या 10) बार सालाना प्रीमियम सिंगल पे के लिएः 1.25 गुना सिंगल प्रीमियम |
| पे मोड |
एकल, वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक |
| प्रीमियम भुगतान मोड में बदलाव |
पॉलिसीधारक हमारी न्यूनतम प्रीमियम आवश्यकताओं और अनुमोदन के अधीन, जब भी पॉलिसी लागू हो, लिखित अनुरोध द्वारा नियमित प्रीमियम भुगतानों की फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर सकते हैं और बशर्ते पॉलिसी तब तक लागू हो जब तक कि एन्हांस्ड स्मार्ट एक्टिव न हो, जहां वार्षिक मोड अनिवार्य है. मासिक रूप से देय प्रीमियम का भुगतान बैंक के ज़रिए ऑटो-डिडक्शन से किया जाएगा, जब तक कि हम लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हों. |