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टीडीएस रिफंड क्लेम करने की सम्पूर्ण गाइड

भारतीय टैक्स* कानूनों के अनुसार, एक विशिष्ट सीमा से ऊपर कमाने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्रचलित टैक्स स्लैब दरों के अनुसार अपने टैक्स का भुगतान करना चाहिए. हालांकि, वेतन आपके खाते में जमा होने से पहले, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) नियोक्ता द्वारा काटा जाता है.इसलिए, आप फाइनैन्शल वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं.

टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) रिफंड प्रक्रिया आसान है और इसमें लंबा समय नहीं लगता है, बशर्ते आपके पास जरूरी दस्तावेज हों. इंटरनेट के प्रवेश और डिजिटल तकनीक में सुधार के साथ, आप आसानी से टीडीएस रिफंड ट्रैक कर सकते हैं.

टीडीएस रिफंड क्या है?

यदि आपने वर्ष की शुरुआत में वित्तीय घोषणाएं की हैं, जो वर्ष के अंत में आपके वास्तविक निवेश प्रमाणों से कम हैं, तो आप टीडीएस रिफंड के लिए पात्र होंगे.

उदाहरण के लिए, यदि वर्ष की शुरुआत में आपका अनुमानित निवेश 2,00,000 रुपये था, जबकि फाइनैन्शल वर्ष के अंत में आपका वास्तविक निवेश रुपये 3,00,000 हैं, तो आप टीडीएस रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. इसका कारण यह है कि आपने निवेश घोषणा मूल्य के कारण वर्ष में अधिक टीडीएस राशि का भुगतान किया. लेकिन चूंकि आपका वास्तविक निवेश अधिक है, इसलिए आप भुगतान की गई अतिरिक्त टीडीएस राशि पर टीडीएस रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसा उन परिस्थितियों में हो सकता है, जब आपने साल की शुरुआत में कोई या सारा टैक्स बचाने वाला निवेश नहीं किया हो.

उदाहरण के लिए, आपने फाइनैन्शल वर्ष के अंत में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस से लंबी अवधि की लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान में निवेश किया. प्रचलित टैक्स मानदंडों के अनुसार, टाटा एआईए पॉलिसी की स्थिति टैक्स* - कटौती योग्य है. इस मामले में, आपके द्वारा आपकी सेविंग पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत इनकम से कटौती योग्य हैं.इसलिए आपकी सेविंग पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए कुल प्रीमियम से आपकी टैक्स योग्य आय में कमी आनी चाहिए.

हालांकि, आपके टीडीएस को लंबी अवधि के सेविंग प्लान प्रीमियम के हिसाब के बिना टैक्स योग्य आय से काट लिया गया था. ऐसे में आप टीडीएस रिफंड के लिए फाइल करने के योग्य हो जाते हैं.

आप टीडीएस रिफंड क्लेम कब कर सकते हैं?

हर आकलन वर्ष, आपको 31 जुलाई तक अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है. हालांकि, जितनी जल्दी आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आप अतिरिक्त टैक्स मनी रिवर्सल या टैक्स क्लेम प्राप्त कर सकते हैं.

टीडीएस रिफंड प्रक्रिया क्या है?

टीडीएस रिफंड के लिए फाइलिंग एक साधारण प्रक्रिया है. यदि आपके नियोक्ता ने आपकी वास्तविक टैक्स लायबिलिटी से अधिक कटौती की है, तो आप अपने टीडीएस रिफंड को फाइल करने के लिए इन स्टेप का पालन कर सकते हैं:

 

  • आयकर विभाग (आईटी विभाग) के ई-फाइलिंग पोर्टल पर साइन अप या साइन इन करें - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

  • विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करके भारत में अपना आईटीआर ऑनलाइन फ़ाइल करें और अपने रिटर्न को वेरफाइ करने के लिए 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन' पर क्लिक करके अपना टीडीएस जांचें.

  • सफल वेरिफिकेशन के बाद, ऑनलाइन सिस्टम स्वचालित रूप से सबमिट किए गए फॉर्म के माध्यम से आपकी जानकारी का आकलन करेगा और भुगतान किए गए किसी भी इनकम टैक्स और टीडीएस रिफंड को कैलकुलेट करेगा, जिसे आप प्राप्त करने के हकदार हैं (यदि कोई हो).

 

पुनर्भुगतान राशि ऑनलाइन टीडीएस रिफंड फॉर्म में 'रिफंड' पंक्ति में दिखाई देगी. प्रतिबिंबित राशि केवल एक अस्थायी अनुमान है, न कि अंतिम मूल्यांकन राशि जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी. आईटी विभाग द्वारा आपके केस की प्रक्रिया करने के बाद टीडीएस रिफंड की कैलकुलेशन की जाएगी.

 
 
आप टीडीएस रिफंड स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं?

आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन टीडीएस रिफंड स्टेटस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. टीडीएस रिफंड ट्रैक करने के लिए आप इन तीन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

 

  • टीडीएस रिफंड ट्रैक करने के लिए रेफरन्स नम्बर का उपयोग करें और अपने पंजीकृत ईमेल या मोबाइल फोन नंबर पर उचित अपडेट प्राप्त करें

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और ऑनलाइन टीडीएस रिफंड स्थिति ट्रैक करें 

 

आप अपने ऑनलाइन टीडीएस रिफंड स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका टीडीएस रिफंड बिना किसी परेशानी से प्रोसेस किया गया है, उस बैंक खाते के विवरण को पहले से सत्यापित करें जहां आप अपने बैंक खाते में टीडीएस रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं. टैक्स रिफंड के लिए आपके द्वारा चुना गया बैंक खाता भी आपके पैन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए.

 
 

टीडीएस रिफंड क्लेम करने के बाद क्या होता है?

आपके द्वारा टीडीएस रिफंड दावे के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद, आईटी विभाग फॉर्म के माध्यम से एकत्रित की गई आपकी जानकारी को संसाधित करता है. जब आईटी विभाग आपके इनकम टैक्स रिटर्न का आकलन करना शुरू कर देता है, तो आपको प्रसंस्करण के परिणाम के आधार पर एक सूचना प्राप्त होगी. ऐसे में, आपको धारा 143 (1) के तहत आईटी विभाग से एक संचार प्राप्त होगा, जो निम्न में से किसी भी चीज को दिखा सकता है:

 

  • आईटी विभाग की कैलकुलेशन के अनुसार भुगतान किया गया टैक्स सही है और आपकी ओर से कोई टैक्स देय नहीं है

  • आईटी विभाग की कैलकुलेशन के अनुसार आपका टैक्स अनुमान गलत है, और इसलिए, आपको या तो अतिरिक्त टैक्स देयता का भुगतान करना होगा, या आपके टैक्स के अनुमान को खारिज कर दिया जाता है या केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, आपके द्वारा निर्दिष्ट राशि की तुलना में आपको एक अलग राशि की पेशकश.

  • आपका इनकम टैक्स रिटर्न आईटी विभाग से मेल खाता है. इसका मतलब है कि आप टीडीएस रिफंड राशि प्राप्त करने के हकदार हैं (यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है) जो आप अपने द्वारा बताये गए निर्दिष्ट बैंक खाते में पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं.

जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, आप ऑनलाइन टीडीएस रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, आईटी विभाग आपको अपने पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक सूचना भी भेजेगा, जिसमें आपके इनकम टैक्स रिटर्न के परिणाम निर्दिष्ट होंगे. यदि आपके इनकम टैक्स रिटर्न को ठीक से संसाधित किया जाता है और टैक्स पूर्ण या आंशिक रूप से मेल खाते हैं, तो ईमेल रिफंड राशि और संदर्भ संख्या भी निर्दिष्ट करेगा जिसका उपयोग आप टीडीएस रिफंड राशि को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं.

आईटी विभाग आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए आपको टीडीएस रिफंड भेजेगा. यदि आपके टीडीएस रिफंड में देरी होती है, तो आईटी विभाग आपको कुछ शर्तों के अधीन देर से भुगतान पर ब्याज भी देगा.

यदि आपको इनकम टैक्स आकलन आदेश से तीन से छह महीने के भीतर टीडीएस रिफंड नहीं मिलता है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं:

  • फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करें और अपनी आय और टीडीएस राशि के साथ विवरण सत्यापित करें. यदि जानकारी मेल नहीं खाती है, तो दाखिल किए गए टीडीएस रिटर्न की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अपने टीडीएस कटौतीकर्ता से संपर्क करें.

  • अधिकृत इनकम टैक्स अधिकारी या नियामक से संपर्क करें. आप ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल से उनका संपर्क डिटेल्ज़ प्राप्त कर सकते हैं.

 

अब जब आप टीडीएस रिफंड प्रक्रिया को जानते हैं, तो आप आसानी से अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं और एक सतर्क टैक्सपेयर बन सकते हैं.



L&C/Advt/2023/Jan/0147

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