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विकलांग लोगों के लिए टर्म प्लान पर सम्पूर्ण गाइड

16-जून-2021 |

हर कोई लक्ज़री घर, महंगी कार, इंटरनेशनल हॉलिडे आदि का सपना देखता है. लेकिन क्या हमारा जीवन निश्चित है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे? इसका जवाब है नहीं. लेकिन एक टर्म प्लान के साथ हम वित्तीय अनिश्चितता को खत्म कर सकते हैं और खुद पर निर्भर लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं. एक टर्म प्लान आपको रेगुलर रूप से मामूली प्रीमियम का भुगतान करके अपने जीवन का इंश्योरेंस करने में मदद करता है. विकलांग या दिव्यांग लोगों को टर्म प्लान की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वे दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं.

 

दिव्यांग लोगों के लिए देश को अच्छी सुविधा देने में भारत पीछे है. दिव्यांग लोगों के सामने मुख्य चुनौती स्थिर कमाई है. अगर उनके अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो आमतौर पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे उचित देखभाल और सुविधाएँ वहन करने में असमर्थ होते हैं. ऐसे मामलों में, टर्म प्लान आपको ऐसी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं और आपके विकलांग आश्रित को शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं.

 

टर्म प्लान क्या है?

 

एक टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस है. यह काफी हद तक मेडिकल इंश्योरेंस के समान है, जहाँ अगर आप बीमार हैं तो आपको भुगतान मिलता है. यहां, आपकी मौत होने की स्थिति में आप पर निर्भर लोगों को भुगतान किया जाएगा. आपको इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर प्रीमियम देने होंगे. बदले में, पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको लम्पसम राशि प्रदान करती है. टर्म प्लान के मामले में कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है. इसका मतलब है कि अगर टर्म प्लान 30 साल के लिए है और आपने रेगुलर प्रीमियम चुकाए हैं, तो अगर आप जीवित हैं तो 30 साल के आखिर में कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होगी.

 

विकलांग लोगों के लिए टर्म प्लान क्या है?

 

विकलांग लोगों के लिए टर्म प्लान एक खास तरह का इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें नॉमिनी एक विकलांग व्यक्ति होता है. इंश्योर्ड की मृत्यु पर इंश्योरेंस प्रोवाइडर किसी नॉमिनी को लम्पसम राशि का भुगतान नहीं करता है. इसके बजाय, आप पर निर्भर लोगों को मृत्यु होने तक रेगुलर भुगतान किया जाता है. यह विकलांग लोगों के लिए एक मूल्यवान स्कीम है. वे अपने अभिभावक की मृत्यु के बाद भी सामान्य सुखी जीवन जी सकते हैं.

 

विकलांगों के लिए टर्म प्लान और इसकी विशेषताएं

 

विकलांगों के लिए टर्म प्लान एक सीमित अवधि का भुगतान प्लान है, जिसमें इंश्योर्ड की मृत्यु के बाद उस पर निर्भर लोगों को लम्पसम और रेगुलर पेमेंट्स की एक सीरीज प्रदान की जाती है. ज़्यादातर, इस स्कीम के तहत किए जाने वाले भुगतान अधिकतम 35 साल के लिए होते हैं और जो फ़ायदे मिलते हैं, वे विकलांग आश्रित की मृत्यु होने तक हैं. विकलांगों के लिए टर्म प्लान की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

 

  • इंश्योर्ड की आयु 22 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. प्रीमियम की राशि विकलांग नॉमिनी की उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है. नॉमिनी जितना छोटा होगा, प्रीमियम की राशि उतनी ही कम होगी. इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि टर्म प्लान जल्दी शुरू करें.

  • विकलांग टर्म प्लान की बीमा राशि ₹50,000 से शुरू होती है, और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है. इसलिए इंश्योर्ड को विकलांग आश्रित की आवश्यकता के आधार पर ऊपरी सीमा तय करनी चाहिए.

  • एक विकलांग टर्म प्लान में आप पर निर्भर व्यक्ति के पूरे जीवन को कवर किया जाता है. आश्रित व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी से मृत्यु तक एक स्थिर इनकम प्राप्त होती है.

  • प्रीमियम का भुगतान कुछ निश्चित अवधियों में किया जा सकता है, या प्रीमियम का सिंगल भुगतान भी किया जा सकता है. अवधि जितनी लंबी होगी, प्रीमियम राशि उतनी ही कम होगी.जितना लंबा होगा, प्रीमियम राशि उतनी ही कम होगी.

  • पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योर्ड की मृत्यु होने की स्थिति में, मैच्योरिटी वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत+ गारंटीड़1 बोनस+ टर्मिनल बोनस आश्रित को दिया जाता है. बाकी बीमा राशि को एन्युटी में बदल दिया जाता है और तय किया जाता है, मृत्यु होने तक आश्रित को रेगुलर भुगतान किया जाता है.

  • विकलांगों के लिए टर्म प्लान में कई वैकल्पिक बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. आश्रित व्यक्ति को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, पॉलिसी अवधि के दौरान इन बेनिफिट्स को जोड़ा जा सकता है. अतिरिक्त प्रीमियम देकर मैच्योरिटी वैल्यू में भी बदलाव किया जा सकता है.

  • टर्म प्लान के फायदों का इस्तेमाल सिर्फ़ एक विकलांग व्यक्ति को करना चाहिए. विकलांग व्यक्तियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सुविधाएँ जोड़ी गई हैं. इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

  • विकलांगों के लिए टर्म प्लान के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम पूरी तरह से धारा 80DD के तहत *टैक्स-कटौती योग्य है. इसलिए टर्म प्लान की ओर आप जो प्रीमियम चुकाते हैं, उससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाएगी.

  • आश्रित की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी समाप्त हो जाती है. इंश्योर्ड पॉलिसी अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के रिफ़ंड का क्लेम कर सकता है.

 

किसी विकलांग व्यक्ति के लिए टर्म प्लान खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

 

ऐसे कई कारक हैं जिन पर एक इंश्योर्ड को विकलांग आश्रितों के लिए टर्म प्लान खरीदने से पहले विचार करना चाहिए. कारक इस प्रकार हैं:

 

  • सही बीमा राशि चुनना

 

टर्म प्लान में बीमा राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है. इंश्योर्ड को सही बीमा राशि चुननी चाहिए, जो उन पर निर्भर लोगों के लिए पर्याप्त हो. अगर बीमा राशि कम है, तो अभिभावक के निधन के बाद विकलांग व्यक्ति के लिए अपने खर्चों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है.

 

  • वित्तीय क्षमता के हिसाब से प्रीमियम

 

टर्म प्लान का प्रीमियम बीमा राशि और अवधि पर निर्भर करता है. अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो इंश्योर्ड नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाएगा और पॉलिसी लेप्स हो सकती है.

 

  • भरोसेमंद इंश्योरर

 

टर्म प्लान एक लंबी अवधि की जिम्मेदारी है. आप अपने पर निर्भर लोगों के जीवन की सुरक्षा करने की योजना बना रहे हैं. इसलिए जब जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो इंश्योरर की विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण कारक होती है, जिस पर विचार करना ज़रूरी है. इंश्योरर की मार्केट में अच्छी गुडविल होनी चाहिए.

 

निष्कर्ष

 

भारत जैसे देशों में विकलांगों के लिए टर्म प्लान ज़रूरी हैं. चूंकि हमारे पास दिव्यांगों की देखभाल करने के लिए उचित सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, इसलिए अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विकलांग निर्भर लोगों को पूरी सुरक्षा मिले. विकलांगों के लिए सही टर्म प्लान चुनें, पूरी अवधि के दौरान नियमित प्रीमियम का भुगतान करें और अपने पर निर्भर लोगों का भविष्य सुरक्षित करें.

 

L&C/Advt/2023/Aug/2682

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