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धारा 87A के तहत इनकम टैक्स में छूट: वह सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है

19-07-2022 |

इनकम टैक्स* एक्ट सभी व्यक्तियों और संगठनों को इनकम टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य करता है, अगर किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली कुल इनकम, इनकम टैक्स स्लैब से अधिक हो जाती है. लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A पर ऐसी छूट मिलती है, जिससे आपको अपनी नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने में मदद मिलती है.



धारा 87A - इनकम टैक्स एक्ट

भारत सरकार ने 2003 के फाइनेंस एक्ट में धारा 87A लागू किया था. पिछले कुछ सालों में, अधिकतम छूट राशि में कई बार बदलाव हुआ है.

शुरुआत में, एक टैक्सपेयर अधिकतम ₹2,000 की राशि काट सकता था. 2016 के यूनियन बजट ने राशि को बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया था. अगले वर्ष, ₹3,50,000 तक की नेट टैक्सेबल इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इसे फिर से संशोधित करके ₹2,500 कर दिया गया. 2019 में, यूनियन बजट में यह घोषणा की गई थी कि 87A के तहत मिलने वाली छूट पर नेट टैक्सेबल इनकम बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगी, और छूट की अधिकतम राशि ₹12,500 होगी.

आज, धारा 87A के तहत छूट उन टैक्सपेयर के लिए है, जिनकी कुल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से कम है. इस इनकम की कैलकुलेशन चैप्टर VIA में कटौती के बाद किया जाता है. जब आप छूट का क्लेम करते हैं, तो देय टैक्स की राशि शून्य हो जाती है. इस अधिनियम का उद्देश्य कम सैलरी वर्ग के व्यक्तियों पर टैक्स के बोझ को कम करना है.

धारा 87A के तहत इनकम टैक्स* की छूट केवल इंडिविजुअल को दी जाती है. हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां, बीओआई / एओपी, या फर्म्स के लोग बेनिफिट का क्लेम नहीं कर सकते हैं.



इनकम टैक्स में छूट का मतलब


इनकम टैक्स में छूट का मतलब रिफ़ंड के एक रूप से होता है जिसका आप टैक्स* पर क्लेम कर सकते हैं जो आप इनकम टैक्स विभाग को दे रहे हैं, बशर्ते आप मानदंडों को पूरा करते हों. जब कोई व्यक्ति उस खास वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के बकाया से ज़्यादा टैक्स* चुकाता है, तो उसे टैक्स* में छूट मिल सकती है. टैक्स* छूट का सफलतापूर्वक क्लेम करने के लिए, आपको अपनी टैक्स देयता की सही कैलकुलेशन करनी होगी और निर्धारित समय से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.



धारा 87A - मुख्य संकेत

  • छूट का लाभ उठाने के लिए आपका भारतीय निवासी होना ज़रूरी है.

    रिफ़ंड सिर्फ़ भारतीय निवासियों को दिया जाता है. जब आप धारा 87A के तहत छूट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी नागरिकता के प्रमाण के तौर पर अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अनिवासी भारतीय इस धारा के तहत छूट के पात्र नहीं हैं.

  • छूट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है.

    कोई भी व्यक्ति, जिसकी इनकम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आती है, वह छूट के लिए फाइल कर सकता है. आपका जेंडर से एक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है.

  • छूट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एक खास इनकम होनी चाहिए.

    धारा 87A के तहत छूट पाने के लिए आपकी इनकम ₹5 लाख से कम होनी चाहिए, जिस पर टैक्स की देयता ₹2,000 से अधिक है.

     

  • 60 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए छूट नहीं है.

    यदि आप 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप टैक्स* छूट के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं. आपको अपनी नेट इनकम टैक्स देयता को कम करने के लिए अन्य धाराएं देखनी होंगई, जो छूट और कटौती ऑफ़र करते हैं.

  • छूट केवल इंडिविजुअल के लिए है.

    इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यह छूट कंपनियों, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A सिर्फ़ इनकम टैक्स* रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए है.


सेक्शन 87A में छूट का क्लेम कैसे करें?

छूट का क्लेम करने का प्रोसेस इस प्रकार है:

  • किसी विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी कुल ग्रॉस इनकम का निर्धारण करें.

  • निवेश के लिए अपनी टैक्स में कटौती, टैक्स से होने वाली बचत वगैरह को घटाएं.

  • टैक्स में कटौती घटाने के बाद, आपको अपनी कुल इनकम का पता चल जाएगा.

  • अपनी कुल टैक्स योग्य इनकम और टैक्स कटौती की घोषणा करने के लिए अपना आईटीआर तैयार करें.

  • अगर कुल इनकम ₹5 लाख से ऊपर नहीं है, तो टैक्स में छूट का क्लेम करें.

  • आपको मई 2021-2022 के लिए अधिकतम ₹12,500 की छूट मिल सकती है.

नीचे दिए गए उदाहरण छूट के लिए कैलकुलेशन को समझने में मदद करता है.

टोटल इनकम

₹6,75,000

धारा 80C कटौतियां

₹1,50,000

धारा 80D कटौतियां

₹15,000

धारा 80G कटौतियां

₹25,000

टैक्सेबल इनकम

₹4,85,000

देय इनकम टैक्स (@5%)

₹11,750

घटायें: /s 87A के तहत छूट

₹11,750

टैक्स देय

कुछ नहीं



आप धारा 80C में ₹1.5 लाख तक की कटौती के पात्र है. निवेश धारा 80C में कटौती में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा पॉलिसी या इक्विटी से जुड़ी बचत स्कीम शामिल हैं. आप एनपीएस में योगदान के लिए धारा 80CCD , मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80D और दान के लिए 80G के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.

आप जिस अधिकतम टैक्स* छूट का क्लेम कर सकते हैं, वह है ₹12,500. इसलिए, अगर आपका कुल देय टैक्स* ₹12,500 से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह समझना ज़रूरी है कि कुल टैक्स में छूट की एप्लीकेशन 4% के स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को जोड़ने से पहले किया जाता है.



विभिन्न टैक्स देनदारियों पर छूट

कुछ टैक्स देयताएं धारा 87A छूट का क्लेम करने की अनुमति देती हैं.

  • रेगुलर इनकम पर इनकम टैक्स* स्लैब रेट पर टैक्स लगता है.

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर 15% की समान दर से टैक्स लगाया जा सकता है. इन फायदों की कैलकुलेशन एक्ट की धारा 111A के तहत म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयरों की इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम पर की जाती है.

  • किसी भी पूंजीगत संपत्ति को बेचकर मिलने वाले लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 112 के तहत टैक्स लगाया जाता है.

इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आप धारा 87A के तहत छूट का क्लेम नहीं कर सकते. ये इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 112A के अंतर्गत आते हैं.



निष्कर्ष

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 87A, ₹5 लाख से कम की कुल इनकम वाले लोगों को ₹12,500 तक की छूट का क्लेम करने का ऑफ़र देती है. सेक्शन 87A के तहत रिफ़ंड का क्लेम करना उपयोगी है, लेकिन टैक्स बचाने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके टैक्स* बचाना ज़रूरी है. अगर आपने अभी भी अपने निवेश नहीं किए हैं, तो खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने और टैक्स* बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए, ऑनलाइन जीवन बीमा प्लान खरीदें.

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