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वेंडर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट
 

  • उद्देश्य
    • इस आचार संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (“टीएएलआईसी”) के वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर द्वारा परफॉर्मेंस के छोटे से छोटे मानकों का पालन किया जाए. टीएएलआईसी का उद्देश्य मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना, बर्बादी कम करना, कार्यक्षमता में सुधार करना और कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना और वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर के बीच इन बेहतरीन व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है. टीएएलआईसी से अपेक्षा है कि वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर अपनी खास संस्कृति के संदर्भ में हमारे नैतिक मानकों के प्रति स्वाभाविक सम्मान रखें. टीएएलआईसी को उम्मीद है कि उसके वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर, कर्मचारी, सब-कांट्रेक्टर और अन्य तीसरी पार्टी सहित अन्य सभी जिनके साथ वे बिजनेस करते हैं, निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार के सिद्धांत को बढ़ाएंगे. यह आचार संहिता उन सभी वेंडर/सर्विस प्रोवाइड पर लागू होगी, जो टीएएलआईसी के साथ काम करते हैं, चाहे वह किसी खास एक्टिविटी के लिए हो या बहुत सारे असाइनमेंट के लिए.
       

    • टीएएलआईसी वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को उनके खुद के कोड या अच्छे व्यवहारों के कथनो को अपनाने में सहायता करता है, जिनमें निम्नलिखित सिद्धांत और मूल तत्व शामिल हैं: जैसे नैतिक व्यवसाय व्यवहार, श्रम मानक, स्वास्थ्य और सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली.
       

    • वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को उन सभी लागू कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करना चाहिए जिसमें वे काम करते हैं. टीएएलआईसी मानता हैं कि इस दस्तावेज़ में निर्धारित मानक स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों से अलग हो सकते हैं, और टीएएलआईसी को अपने वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर उम्मीद है कि वो अपने क्षेत्र के कानूनों और सांस्कृतिक मानदंडों के संदर्भ में इन मानकों का सम्मान करेंगे. वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर का यह कथन उनके उन्हीं आंतरिक मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें उन्होंने पहले ही लागू कर दिया हो या जिनके लिए वे काम कर रहे हों.

01

बिजनेस की ईमनदारी

टीएएलआईसी (टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी) ने यह अनिवार्य किया है कि सभी बिजनेस से सम्बंधित बातचीत में ईमानदारी के हाई स्टैंडर्ड को बरकरार रखा जाना चाहिए. कोई भी और सभी तरह का भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और गबन करना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

02

कोई अनुचित फायदा नहीं

रिश्वत और अनुचित या गलत फायदा पाने के किसी भी अन्य माध्यम को नहीं अपनाया जाना चाहिए और न ही स्वीकार किया जाना चाहिए. टीएएलआईसी कर्मचारियों को किसी भी त्यौहार पर कोई भी उपहार नहीं दिया जाना चाहिए अगर किसी वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर के ख़िलाफ़ इसका कोई प्रमाण मिलता है, तो इस तरह के वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर के सभी कॉन्ट्रैक्ट और ख़रीदारी ऑर्डर तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएंगे वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी संभावित या भविष्य में बिजनेस के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा

03

जानकारी का खुलासा

लागू नियमों और इंडस्ट्री में अपनाए जाने वाले तरीकों के अनुसार, बिजनेस गतिविधि, बिजनेस संरचना,फाइनेंशियल स्तिथि और परफॉर्मेंस से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर, टीएएलआईसी द्वारा दी गई जानकारी की ईमानदारी को हर समय सुनिश्चित करेगा वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि टीएएलआईसी से पूर्व लिखित सहमति/अप्रूवल के बिना, सामान्य ऑपरेशन के दौरान, डेटा की गोपनीयता बरकरार रखी जाए, और किसी भी परिस्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफ़र न की जाए

04

बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा जिसमें टीएएलआईसी के बिजनेस से जुड़े होने के दौरान टीएएलआईसी संसाधनों का उपयोग करके वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाए गए या अन्यथा हासिल किए गए पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, यह टीएएलआईसी की संपत्ति है.

बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और तकनीक और जानकारी का कोई भी आदान-प्रदान इस तरह से किया जाना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का पालन हो जिस वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर के पास टीएएलआईसी की बौद्धिक संपदा तक पहुँच है, उसे अनुचित तरीके से बौद्धिक संपदा का खुलासा नहीं करना चाहिए या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए - न तो टीएएलआईसी के साथ जुड़ने के दौरान और न ही उसके बाद, जब तक कि उचित अनुमति प्राप्त न हो जाए टीएएलआईसी की संपत्ति मानी जाने वाली बौद्धिक संपदा में अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को टीएएलआईसी के साथ सहयोग करना होगा वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर, पहले दूसरी कंपनी से अनुमति लिए बिना, किसी अन्य कंपनी के साथ अपने जुड़ाव के दौरान प्राप्त बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को लिखित रूप में सहमति के अलावा सॉफ़्टवेयर या डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने या कॉपी करने की अनुमति नहीं हैजिन वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर से गोपनीय जानकारी लेने के किसी भी प्रस्ताव के साथ संपर्क किया जाता है, जो अनुचित तरीके से प्राप्त की गई हो, उन्हें टीएएलआईसी की लीगल &कंप्लायंस टीम के साथ इस मामले पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए

05

पारदर्शिता

बिजनेस गतिविधि और परफॉर्मेंस से संबंधित सूचना जानकारीपूर्ण होनी चाहिए और उस समय के लागू नियमों और उद्योग के प्रचलित तरीकों के अनुसार प्रकट की जानी चाहिए

06

स्पर्द्धारोधी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर अनुचित या प्रतिस्पर्धात्मक तरीकों से नहीं बल्कि उचित और विवेकपूर्ण प्रतिस्पर्धी तरीकों को बनाए रखते हुए बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस प्रदान करेगा ऐसा करने पर, वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर किसी भी संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें बिजनेस को हासिल करने या उसे बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और वह भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित तरीकों में शामिल नहीं होगा

07

सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग

कोई भी वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर, और/या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, टीएएलआईसी से संबंधित जानकारी/डेटा तक अपनी पहुँच अधिकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा या किसी भी लाभ को प्राप्त करने में दूसरों की सहायता नहीं करेगा, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है

कोई भी वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर ऐसी जानकारी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी नकल नहीं करेगा या उसका प्रसार नहीं करेगा, जो निवेश करने वाली जनता के लिए उपलब्ध नहीं है और जो इसलिए टीएएलआईसी की सिक्योरिटीज़ पर निवेश निर्णय लेने या सलाह देने के लिए अंदरूनी जानकारी का गठन करती है, जिस पर ऐसी अंदरूनी जानकारी प्राप्त की गई है

01

जबरन मजदूरी

कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बंधुआ नहीं बनाया जाना चाहिए, या बिना इच्छा से जेल जैसा श्रम नहीं करवाया जाना चाहिए.

02

बाल श्रम से बचाव

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर और उनके निचले पद पर काम कर रहे कांट्रेक्टर अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के लिए या राज्य में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति, जो भी अधिक हो, को काम पर नहीं रखेंगे.

03

काम करने के घंटे

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर के कर्मचारी का काम करने का समय दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम या उपरोक्त दुनिया में प्रचलित अन्य संबंधित अधिनियम के अनुसार होगा.

04

कार्यस्थल में सम्मान

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर और उनके निचले पद पर काम कर रहे कांट्रेक्टर सम्मान और गरिमा के साथ पेश आएं और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक रूप से उत्पीड़न या दुर्व्यवहार न हो.

05

वेतन और लाभ

प्रतिपूर्ति के तहत सभी लागू वेतन कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, ओवरटाइम के घंटे और कानूनी रूप से अनिवार्य लाभ शामिल हैं.

06

स्वास्थ्य और सुरक्षा

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को काम करने की पर्याप्त और सुरक्षित माहौल देना चाहिए और लागू होने वाली स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और कानूनों का पालन करना चाहिए.

01

व्यावसायिक सुरक्षा

कर्मचारियों के संभावित सुरक्षा खतरों के संपर्क में आने पर उचित डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण, निवारक रखरखाव और सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं के ज़रिए नियंत्रण किया जाना चाहिए. जहाँ खतरों को इस तरह से पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वहाँ कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए. सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए कर्मचारियों को अनुशासित किया जाना चाहिए.

02

इमरजेंसी की तैयारी

इमरजेंसी जैसी स्थितियों और घटनाओं की पहचान की जानी चाहिए और उसका आकलन किया जाना चाहिए और इमरजेंसी प्लान और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को लागू करके उनके प्रभावों को कम किया जाना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी रिपोर्टिंग, कर्मचारी सूचना और निकासी की प्रक्रिया, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और ड्रिल, आग का पता लगाने और आग बुझाने के उचित उपकरण, बहार निकलने की पर्याप्त सुविधाएं और रिकवरी प्लान शामिल हैं.

03

काम पर लगने वाली चोट और व्यावसायिक बीमारी

काम पर लगने वाली चोट और व्यावसायिक बीमारी को प्रबंध करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ लागू की जानी हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल हैं a) कर्मचारियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना; b) चोट और बीमारी के मामलों को अलग-अलग कैटेगरी में बाँट कर रिकॉर्ड करना; c) ज़रूरी चिकित्सा उपलब्ध कराना; और d) मामलों की जाँच करना और उनके कारणों को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाई लागू करना.

01

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर एक मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाएगा या स्थापित करेगा, जिसका दायरा इस कोड की सामग्री से संबंधित हो. मैनेजमेंट सिस्टम को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि ग्राहकों द्वारा उनके संचालन और प्रोडक्ट/सर्विस से संबंधित लागू कानूनों, विनियमों और ज़रूरतों का अनुपालन किया जाए; इस कोड का अनुपालन किया जाए और इस कोड से संबंधित परिचालन जोखिमों की पहचान की जाए और उन्हें कम किया जाए.

02

मैनेजमेंट सिस्टम, कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, कानूनी और ग्राहक ज़रूरतों, उचित जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन, समय पर प्रशिक्षण देने, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भागीदारी, ऑडिट और आकलन, सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया, दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड को बनाए रखने को पहचानकर उन्हें सुनिश्चित करेगा.

03

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के कानूनों और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए काम करेंगे.

04

सभी वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर, टीएएलआईसी के साथ बिज़नेस करते समय देखी जाने वाली किसी भी अनुपयुक्त/संदिग्ध बिजनेस आचरण या टाटा एआईए की आचार संहिता या किसी भी अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के बारे में, हमारी वेबसाइट (https://whistleblower.tataaia.com) पर लॉग इन करके या  tataaiaindia@tip-offs.com पर लॉग इन करके या 000 800 100 4382 (टोल फ्री) पर कॉल करके 24X7) अपनी परेशानी (व्हिसल ब्लोअर) बता सकते हैं. टीएएलआईसी उन लोगों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ऐसी चिंताओं का प्रतिशोध लेने या किसी के सताए जाने पर आवाज़ उठाते हैं, ताकि सच्चाई के साथ बात रखी या व्हिसलब्लोइंग की जा सके.

01

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर गिफ्ट सर्टिफिकेट, चेक, ट्रैवलर चेक या मनी ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ या कंपनी के किसी भी कर्मचारी या सहयोगी को उचित मनोरंजन या किसी भी तरह का भुगतान सहित कोई भी गिफ्ट या नकद नहीं देगा.

02

टाटा एआईए लाइफ़ के कर्मचारी टाटा एआईए लाइफ़, या टाटा एआईए लाइफ़ से जुड़े किसी भी बिजनेस या उद्यम से जुड़े किसी भी बिज़नेस डीलिंग या ट्रांजेक्शन में अच्छे बिज़नेस के फैसले को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के उद्देश्य से उपहार या मनोरंजन (जिसमें पेय पदार्थ, मनोरंजन, आवास, परिवहन और टिकट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) स्वीकार नहीं करेंगे या पेश नहीं करेंगे.

03

सर्विस प्रोवाइडर/वेंडर और/या टाटा एआईए लाइफ़ और उसके कर्मचारी न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ग़ैरकानूनी भुगतान, पारिश्रमिक, उपहार, दान, या इसके जैसे कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, जिनका उद्देश्य उसके व्यवसाय के संचालन के लिए अप्रतिस्पर्धी एहसान पाने के रूप में देखा जाता है. दोनों पक्ष सभी तरह की रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे.

04

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर हमारे बिज़नेस पार्टनर हैं जो टाटा एआईए लाइफ को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं. टाटा एआईए लाइफ़ की ओर से काम करते समय, बिज़नेस पार्टनर से अपेक्षा की जाती है कि वे कोड और अनुबंध के लागू होने वाले प्रावधानों का पालन करें.

05

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और वह काम के माहौल को बनाए रखने की टाटा एआईए लाइफ़ की नीति के मुताबिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, मौखिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, सभी तरह के उत्पीड़न से मुक्त हो.

06

सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आएगा क्योंकि हम जाति, रंग, जाति, धर्म, वंश, लिंग, मूल, उम्र, राष्ट्रीयता, विकलांगता, सैन्य सेवा, वैवाहिक स्थिति या लैंगिक रुझान के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं. लागू कानून द्वारा सुरक्षित किसी विशेषता की परवाह किए बिना, सभी व्यावसायिक निर्णयों पर गुण के आधार पर विचार किया जाएगा. वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को एक-दूसरे को महत्व देना चाहिए और एक-दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के साथ परेशान करने वाले या धमकी भरे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए.

07

टाटा एआईए लाइफ़ मनी लॉन्ड्रिंग(काले धन को वैध बनाना) और आतंकवाद को फाइनेंस करने से रोकने में मदद करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इन ज़िम्मेदारियों में आम तौर पर लागू कानूनों के अनुरूप संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट करना शामिल होता है. वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ज़रूरतों का पालन करना होगा.

08

प्रतिबंध

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर इस बात का प्रतिनिधित्व करता है, वारंट और अनुबंध करता है कि वे न तो स्वयं और न ही किसी सर्विस प्रोवाइडर/वेंडर के सहयोगी हैं: (i) संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या सेवाओं के अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी देश (“स्वीकृत व्यक्ति”) द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध (संपत्ति फ्रीज़ करने के प्रतिबंधों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के अधीन है; (ii) व्यवस्थित, मुख्यालय वाला है या आमतौर पर किसी ऐसे देश या क्षेत्र में रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या सेवाओं के अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी देश (“प्रतिबंधित देश/क्षेत्र”) द्वारा लगाए गए व्यापक आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंधों के अधीन है; और (iii) किसी प्रतिबंधित देश/क्षेत्र से जुड़े बिजनेस से इसके मुनाफे या राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है. वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर इस अनुबंध या किसी एसओडब्ल्यू के सिलसिले में किसी प्रतिबंधित देश/क्षेत्र में रहने वाले किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति या संस्था के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार नहीं करेंगे और न ही प्राप्त करेंगे.

09

प्रतिबंध की आवश्यकताओं का उल्लंघन

वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी परिस्थितियों के बारे में पता चलते ही टीएएलआईसी को ऐसी परिस्थिति के बारे में सूचित करने के लिए सहमत होते हैं, जो अनुभाग एच (प्रतिबंधों) का उल्लंघन हो सकता है. इस अनुबंध में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अनुभाग एच (प्रतिबंधों) का उल्लंघन करने की स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर पर कोई ज़िम्मेदारी लिए बिना टीएएलआईसी के पास इस अनुबंध या किसी भी एसओडब्ल्यू को समाप्त करने का अधिकार होगा.

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