सेक्शन बी

श्रम
मानक

वेंडर्स/सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लाइज के मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनके साथ सम्मान और आदर के साथ पेश आने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा माना और समझा जाता है.

01

जबरन मजदूरी

एम्प्लाइज के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, उन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, अनुबंध नहीं किया जाना चाहिए या अनैच्छिक रूप से/जेल जैसा श्रम नहीं करवाना चाहिए.

02

बाल श्रम से बचाव

वेंडर्स/सर्विस प्रोवाइडर और उनके सब-कांट्रेक्टर अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के लिए जो उम्र होनी चाहिए उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेंगे, या लागू राज्य में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से कम, जो भी अधिक हो.

03

काम के घंटे

वेंडर्स/सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉई का काम करने का समय शॉप इस्टैब्लिशमेंट एक्ट &या उक्त संसार में लागू किसी भी अन्य प्रासंगिक कानून के अनुसार होगा.

04

कार्यस्थल में सम्मान मिलना

वेंडर्स/सर्विस प्रोवाइडर और उनके सब-कांट्रेक्टर अपने एम्प्लाइज के साथ आदर और सम्मान के साथ पेश आएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ किसी भी तरह का शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक रूप से उत्पीड़न या दुर्व्यवहार न हो.

05

वेतन और फायदे

मुआवज़े के लिए सभी लागू वेतन कानूनों का पालन करना चाहिए, जिनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, ओवरटाइम के घंटे और कानूनी रूप से अनिवार्य बेनिफिट शामिल हैं.

06

स्वास्थ्य और सुरक्षा

वेंडर्स/सर्विस प्रोवाइडरको काम करने की पर्याप्त और सुरक्षित माहौल देना चाहिए और लागू राज्य या दुनिया की लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और कानूनों का पालन करना चाहिए.

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