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धारा 194A - फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर टीडीएस

टीडीएस (स्रोत पर टैक्स* काटा जाता है) यह सुनिश्चित करता है कि इनकम के स्रोत पर टैक्स* काटा जाए, इस तरह टैक्स* चोरी पर रोक लगाई जाती है. व्यक्तियों को सैलरी, बोनस, डिविडेंड, ब्याज़ आदि के रूप में कमाई होती है. इसलिए, किसी व्यक्ति की टैक्स* देनदारी की कैलकुलेशन करते समय इन इनकम की कैलकुलेशन करना ज़रूरी है. धारा 194A टीडीएस में ऐसी कई वस्तुओं पर ब्याज दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति की इनकम के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं.
 

इसलिए, आगे पढ़िए और फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस के बारे में और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में जानें.
 

इनकम टैक्स* अधिनियम की धारा 194A अधिनियम, 1961
 
  • धारा 194A में ब्याज़ के भुगतान या सिक्योरिटीज़ के अलावा अन्य इनकम पर टीडीएस एप्लीकेशन के प्रावधान और नियम हैं.
  • फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन और एडवांस (सुरक्षित और असुरक्षित दोनों), रेकरिंग डिपॉजिट आदि से होने वाली ब्याज़ इनकम पर टीडीएस की कटौती योग्य है.
  • धारा 194A केवल भारतीय निवासियों पर लागू होती है. एनआरआई के लिए, एक्ट की धारा 195 के तहत टीडीएस कटौती योग्य है.
  • एक व्यक्ति या संस्था, जिसकी कुल इनकम 250,000/- रुपये की मूलभूत छूट सीमा को पार नहीं करती है और अपनी ब्याज़ इनकम पर टीडीएस नहीं काटना चाहता है, उसे फॉर्म 15G (हिंदू अविभाजित परिवार और 60 वर्ष से कम आयु के निवासी भारतीय) या फ़ॉर्म 15H (उन व्यक्तियों के लिए जो वित्तीय वर्ष में 60 वर्ष के हो जाएंगे या पहले ही 60 वर्ष के हो चुके हैं) की कॉपी सबमिट करनी होगी. फॉर्म की कॉपी ब्याज देने वाले के पास सबमिट की जाती हैं.
     
फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस
 

कई भारतीयों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट उनकी ब्याज़ दरों के कारण निवेश का एक  आकर्षक साधन है. लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज आप कमाते हैं, उसे टैक्सेबल इनकम माना जाता है. यही वजह है कि बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट की एक निश्चित राशि काट लेते हैं. इस प्रकार, भारतीय इनकम टैक्स* अधिनियम, 1961 के तहत एफडी ब्याज पर टीडीएस लागू है.
 

 ब्याज़ के लिए एफडी टीडीएस सेक्शन
 

एफडी के ब्याज़ पर टैक्स निम्नलिखित तरीकों से लगाया जाता है:
 

  • टीडीएस धारा के तहत एफडी पर मिलने वाले ब्याज़ पर आपकी इनकम पर विचार नहीं किया जाता है, जिस पर स्लैब दरों के हिसाब से टैक्स लगता है. ब्याज क्रेडिट के समय टीडीएस कटौती योग्य है, न कि एफडी मेच्योरिटी के समय.
  • अगर एक वित्तीय वर्ष में आपकी ब्याज़ इनकम 40,000 रु. से ज़्यादा हो, तो एफडी पर टीडीएस लागू होता है. यह प्रावधान 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर सभी पर लागू होता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ब्याज़ से होने वाली इनकम ₹50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए.
     
एफडी पर टीडीएस से किसे छूट दी जाती है?
 

निम्नलिखित मामलों में एफडी पर टीडीएस लागू नहीं होता है:
 

  • अगर आपकी टैक्स योग्य इनकम ₹2.5 लाख से कम है और फॉर्म 15G/H सबमिट किया जाता है या एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रु. की सीमा पार नहीं की जाती है, तो बैंक एफडी पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा.
  • अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और एक वित्तीय वर्ष में आपकी इनकम ₹3 लाख से कम है और फ़ॉर्म 15G/H सबमिट किया जाता है या किसी वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. की सीमा पार नहीं की जाती है, तो आपको टीडीएस पर छूट मिलेगी.
     
एफडी पर टीडीएस दरों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है?
 

एफडी टीडीएस दर की कैलकुलेशन उस टैक्स* स्लैब के अनुसार की जाती है जिसके लिए कोई व्यक्ति पात्र है. इनकम टैक्स* एक्ट के नियमों के मुताबिक, बैंक एक वित्तीय वर्ष में 10% की दर से एफडी पर टीडीएस की कटौती कर सकते हैं. हालाँकि, अगर आप सही पैन जानकारी नहीं देते हैं, तो 20% टीडीएस की दर से शुल्क लगाया जाता है. आइए टीडीएस कैलकुलेशन के तरीके को समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं:
 

श्रीमती कोमल के पास ₹2 लाख की दो एफडी हैं. वह लगातार 4 सालों तक 10% की दर से ब्याज़ कमाती है.
 

अब, एक वित्तीय वर्ष में उनकी दोनों एफडी पर ब्याज़ ₹40,000 (प्रत्येक एफडी पर ₹20,000) होगा
 

4 सालों में ब्याज़ ₹1.6 लाख (₹40,000*4) होगा
 

इस तरह, दोनों एफडी की ब्याज़ सीमा पर 10% की दर से टीडीएस लगाया जाएगा
 

₹ 40,000 का 10% = ₹4,000 (एक वित्तीय वर्ष में एफडी पर टीडीएस)
 

फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस के नियम
 

 

  • अगर आपकी इनकम ब्याज़ से 5 लाख रु. से अधिक है, तो टीडीएस के अलावा 10% अतिरिक्त टैक्स* लगाया जाता है.
  • अगर ब्याज़ से होने वाली इनकम ₹10 लाख से ज़्यादा है, तो टीडीएस के अलावा, एफडी ब्याज़ धारा पर टीडीएस पर 20% की दर से लगाया जाता है.
  • टीडीएस कटौती करने वाली संस्था के पास टैक्सपेयर को फ़ॉर्म 16A या टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा.
  • अगर आपकी कुल इनकम , जिसमें एफडी ब्याज़ भी शामिल है, छूट सीमा के तहत है, जो कि ₹2.5 लाख है, तो बैंक ब्याज़ पर टीडीएस लागू नहीं होता है.
  • अगर आपने टैक्स बचाने वाली एफडी में निवेश किया है, तब भी आपको एफडी पर टीडीएस का भुगतान करना होगा.
  • अगर एफडी में जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पैन विवरण में से एफडी पर टीडीएस काटा जाता है. सेकेंडरी अकाउंट होल्डर टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है.
     
एफडी पर टीडीएस कम करने के कुछ टिप्स
 

एफडी के ब्याज़ पर अपने टैक्स* को कम करने देनदारी को कम करने के कुछ स्मार्ट तरीके हैं. वे इस प्रकार हैंः
 

  • आप अपनी टीडीएस देनदारी कम करने के लिए अलग-अलग बैंकों में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं.
  • आप अपने जीवनसाथी के नाम से एफडी अकाउंट खोलने पर विचार कर सकते हैं, जो कमाई नहीं करता है.
  • आप अपने निवेश पर टीडीएस से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
  • आप वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यह घोषणा करते हुए फ़ॉर्म 15G दे सकते हैं कि आपकी सालाना इनकम ₹2.5 लाख से कम है.
  • अगर आप 60 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और सालाना ₹3 लाख से कम कमाते हैं, तो टीडीएस से बचने के लिए फ़ॉर्म 15H सबमिट करें. 

 

निष्कर्ष
 

अब आपको इनकम टैक्स* एक्ट, 1961 के धारा 194A के बारे में पता है और एफडी पर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है. एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, आपको अपने टैक्स का भुगतान समय पर करना होगा. लेकिन अगर आप ज़्यादा टैक्स दायरे में आते हैं, तो इनकम टैक्स* आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है. इसलिए, सरकार ने आपकी टैक्स* देनदारी को कम करने के लिए कई विकल्प दिए हैं.
 

लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी बचत है जिससे टैक्स* सेविंग्स करने में मदद मिल सकती है. लाइफ इंश्योरेंस प्लान में सेविंग्स करके, आप इनकम टैक्स* एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक की टैक्स* कटौती का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर कुछ शर्तों के तहत टैक्स*-छूट दी जाती है.


L&C/Advt/2023/Jul/2343 

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
 

एफडी टीडीएस लिमिट पर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सामान्य सवाल इस प्रकार हैं:

एफडी पर कितना ब्याज टीडीएस फ्री है?

₹40,000 से कम एफडी ब्याज़ से होने वाली इनकम, पैन यूज़र के लिए टीडीएस-फ्री है. लेकिन 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न के मामले में ₹50,000 से कम ब्याज़ से होने वाली इनकम टीडीएस फ्री है. 

धारा 194A के तहत कौन-सी ब्याज़ से होने वाली इनकम कवर नहीं होती है?

धारा 194A सिक्योरिटीज से मिलने वाले ब्याज और किसी पेरेंटशिप फर्म द्वारा उसके पार्टनर को दिए जाने वाले ब्याज़ पर लागू नहीं होता है. 

धारा 194A के तहत क्या शामिल है?

धारा 194A में सिक्योरिटीज़ के अलावा ब्याज़ से होने वाली आय पर टीडीएस कटौती शामिल है. इस धारा में एफडी, अनसेक्योर्ड लोन, रेकरिंग डिपॉजिट, एडवांस आदि पर ब्याज शामिल हैं. 

अस्वीकरण

  • इस प्रॉडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • इन प्रोडक्ट्स को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
  • ये प्लान्स गारंटीड जारी किए गए प्लान नहीं है, और वे कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होंगे.
  • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय या निवेश सेवाओं का उद्देश्य नहीं है और किसी भी प्रस्ताव या सिफारिश का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सुझाव के तौर पर नहीं है और इसे किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के बारे में सुझाव के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें.
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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.