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NRIs के लिए प्रवासी पेंशन योजना : पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

भारतीय राज्य केरल सरकार ने केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जो केरल प्रवासी पेंशन स्कीम (PPS) के लिए प्रवासी वेलफेयर फंड को नियंत्रित करता है. यह प्रवासी वेलफेयर फंड केरल के उन नागरिकों को लाभान्वित करता है जो अनिवासी केरल (NRK) हैं और एक विदेशी देश (NRIs) या भारत के अन्य हिस्सों में व्यवसाय कर रहे हैं.

 

केरल में राज्य के बाहर काम करने वाले अनिवासी भारतीयों की एक बड़ी आबादी है. इनमें से ज़्यादातर NRK निम्न या मध्यम आय वर्ग के नागरिक हैं जो रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर गए हैं. हालांकि, उनमें से ज्यादातर अनियमित या असंगठित सेक्टर में काम करते हैं और इसलिए पेंशन जैसे किसी भी एम्प्लॉयी बेनिफिट का आनंद नहीं लेते हैं.

 

इन NRKs, को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर फाइनेंसियल बेनिफिट सुनिश्चित करने के लिए, केरल की राज्य सरकार ने केरल प्रवासी पेंशन योजना की शुरुआत की.

 

इस लेख में, हम योजना के लिए सुविधाओं, लाभों, पात्रता, आवेदन और भुगतान की दि‍शा-नि‍र्देश सहित प्रवासी पेंशन विवरण देखेंगे.

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना क्या है?

 

केरला गैर-निवासी कल्याण अधिनियम 2008 में केरल की राज्य सरकार ने पारित कर दिया था और बाद में, केरल प्रवासी वेलफेयर बोर्ड और प्रवासी वेलफेयर फंड का गठन कर दिया था ताकि पात्र नॉन-रेजिडेंट केरलिटीज़ को प्रवासी पेंशन राशि जैसी विभिन्न वेलफेयर योजना प्रदान की जा सकें.

 

केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड, केरल गैर-निवासी कल्याण अधिनियम के दिशानिर्देशों के तहत और प्रवासी कल्याण फंड की मदद से प्रवासी पेंशन प्लान की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रबंधन करता है - NRK के लिए पेंशन प्लान, फैमिली पेंशन प्लान, अमान्यों के लिए पेंशन प्लान, मेडिकल सहायता के लिए पेंशन प्लान और इसी तरह.

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना उन NRK पर भी लागू होती है जो विदेश में 2 साल से कम बिताने के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए राज्य में वापस आ गए हैं.

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना की विशेषताएं और लाभ:

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना की कुछ विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित हैं:

 

पात्र व्यक्तियों को केरल प्रवासी वेल्फेयर बोर्ड के साथ खुद को रजिस्टर करने और प्रवासी वेल्फेयर फंड लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मासिक योगदान देने की आवश्यकता है.

 

  • योगदान करने वाले सदस्यों को 60 वर्ष की आयु के बाद लागू प्रवासी पेंशन राशि प्राप्त होगी.
  • योगदान करने वाले सदस्यों को 60 वर्ष की आयु तक केरल प्रवासी वेलफेयर फंड में निरंतर योगदान के बदले रिटायरमेंट की आयु के बाद ₹2000 की न्यूनतम मासिक प्रवासी पेंशन राशि प्राप्त होगी.
  • केरल प्रवासी पेंशन योजना में लगातार 5 से अधिक वर्षों तक योगदान करने वाले सदस्यों कोन्यूनतम प्रवासी पेंशन राशि का 3% अतिरिक्त मिलेगा (यानि ₹2000) हर साल 5 साल पूरे होने के बाद .
  • विदेशों में NRK के लिए न्यूनतम मासिक योगदान ₹300 है, और भारत में NRK के लिए यह ₹100 है.
  • पूरे एक वर्ष तक कोई योगदान न करने की स्थिति में सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.
  • योगदान के लिए कम से कम अवधि 5 वर्ष है.
  • केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी प्रवासी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते.

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना के लिए पात्रता दि‍शा-नि‍र्देश

 

 

19 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के अनिवासी केरलवासी केरल प्रवासी पेंशन योजना के तहत प्रवासी पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए केरल प्रवासी वेलफेयर बोर्ड में नामांकन कर सकते हैं. NRK के निम्नलिखित समूहों को प्रवासी वेलफेयर मेम्बरशिप से लाभ मिल सकता है:

 

  • विदेश में कार्यरत NRK
  • NRK जो कम से कम दो साल के विदेशी रोजगार के बाद स्थायी रूप से भारत लौट आए हों
  • NRK, जो केरल के बाहर लेकिन भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम कर रहे हैं

 

केरल प्रवासी पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

 

जैसा कि हमने ऊपर देखा, एलिजिबल NRK तीन कैटेगरी के तहत केरल वेलफेयर फंड के लिए खुद को रजस्टर कर सकते हैं. हर कैटेगरी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है:

 

  • विदेश में कार्यरत NRKs के लिए फॉर्म 1A
  • NRKs के लिए फॉर्म 1B जो विदेश में कम से कम 2 साल काम करने के बाद राज्य में वापस आ गए हैं
  • NRK के लिए फॉर्म 2A जो राज्य के बाहर लेकिन भारत में काम कर रहे हैं

 

एक बार एलिजिबल आवेदकों ने अपनी कैटेगरी की पहचान कर ली, तो वे नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके केरल प्रवासी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

 

  1. केरल प्रवासी वेलफेयर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. 'सर्विस' चुनें.
  3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेन्यू में से 'ऑनलाइन अप्लाई करें' चुनें.
  4. प्रवासी पेंशन योजना आवेदन पत्र के आधिकारिक पेज पर, रजिस्ट्रेशन का प्रकार चुनें - 1A, 1B या 2A.
  5. स्क्रीन द्वारा पूछे जाने पर सभी प्रासंगिक जानकारी और विवरण प्रदान करें.
  6. आवश्यक दस्तावेजों की अटेस्ट की हुई सॉफ्ट कॉपी सबमिट करें.
  7. 'सबमिट' पर क्लिक करें.


विभिन्न परिदृश्य जिसके अंतर्गत प्रवासी वेलफेयर फंड लाभ क्लेम किया जा सकता है

 

  • प्रवासी पेंशन योजना : जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रवासी पेंशन राशि का भुगतान अंशदान करने वाले सदस्य की आयु 60 वर्ष होने के बाद किया जाता है. मासिक पेंशन राशि योगदान पर निर्भर करती है; हालांकि, न्यूनतम मासिक पेंशन Rs2000 प्रति माह है . यदि सदस्य लगातार 5 से अधिक वर्षों के लिए नियमित रूप से योगदान करता है, तो उसे लागू पेंशन का 3% या ₹4000, जो भी कम हो, की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी.

  • प्रवासी परिवार पेंशन स्कीम: यदि पेंशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नामांकित सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो लागू राशि (मृत्यु के कारण, पेंशन भुगतान के तरीके और रजिस्ट्रेशन के प्रकार के आधार पर) नियुक्त नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाएगी.

  • मेडिकल सहायता के लिए भुगतान योजना: यदि किसी नामांकित सदस्य को गंभीर बीमारी का पता चलता है तो वह केरल प्रवासी वेलफेयर फंड से ₹50,000 तक प्राप्त कर सकता है. हालाँकि, उनके द्वारा किसी अन्य केंद्रीय. राज्य या स्थानीय सरकार की वेलफेयर योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कया गया हो.

  • विवाह के लिए आर्थिक सहायता: एक नामांकित सदस्य जिसने लगातार 3 या उससे अधिक वर्षों तक योगदान दिया है, वह बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹10,000 (केवल दो बार) प्राप्त कर सकता है . ध्यान दें कि अगर किसी परिवार के कई सदस्य इस योजना में नामांकित हैं तो इस लाभ के लिए केवल एक सदस्य ही अप्लाई कर सकता है.

  • मैटरनिटी के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान: कम से कम 2 वर्षों के लिए योगदान करने वाली नामांकित महिला सदस्य को मैटरनिटी पर होने वाले खर्च के साथ एबॉर्शन के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी.


उपरोक्त के अलावा, नामांकित सदस्य निम्नलिखित के लिए प्रवासी वेलफेयर फंड के लाभ के लिए क्लेम कर सकते हैं:

 

  • विकलांगों के लिए पेंशन स्कीम
  • एजुकेशनल ग्रांट स्कीम
  • हाउसिंग लोन पेमेंट स्कीम
  • स्वास्थ्य और दुर्घटना.सह-मृत्यु के लिए इंश्योरेंस

 

भारत में रिटायरमेंट प्लान का महत्व

 

हमने इस ब्लॉग में केरल राज्य सरकार द्वारा प्रवासी पेंशन योजना पर चर्चा की. इसी तरह, कई अन्य राज्य सरकारें और केंद्र सरकार नागरिकों के लिए कई पेंशन योजना और रिटायरमेंट प्लान पेश करती हैं.

 

गवर्नमेंट-स्पॉन्सर्ड योजना के साथ, आप लाइफ इंश्योरेंस.आधारित रिटायरमेंट प्लान सहित भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटायरमेंट प्लान में भी निवेश कर सकते हैं.

 

उदाहरण के लिए, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में रिटायरमेंट प्लान की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है. एन्युइटी-आधारित पेंशन प्लान में सुनिश्चित रिटर्न के साथ मंथली इनकम प्लान से आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्लान चुन सकते हैं. अपना निर्णय लेने के लिए आप हमारे ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं.

 

अधिक जानकारी के लिए, आज ही हमसे संपर्क करें!

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केरल प्रवासी पेंशन योजना के लिए कौन नामांकन कर सकता है?

केरल की राज्य सरकार ने नॉन-रेजिडेंट केरलवासियों के लिए योजना शुरू की जो राज्य के बाहर रोजगार कर रहे हैं. राज्य के 19 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के नागरिक और निम्नलिखित समूहों के अंतर्गत आने वाले लोग इस स्कीीम में नामांकन के लिए एलिजिबल हैं

  • भारत के बाहर काम कर रहे नॉन-रेजिडेंट केरलवासी

  • केरलवासी जो भारत के बाहर कम से कम 2 साल तक काम करने के बाद स्थायी निवास के लिए राज्य में लौट आए हैं

  • नॉन-रेजिडेंट केरलवासी जो राज्य के बाहर लेकिन भारत में काम कर रहे हैं

प्रवासी परिवार पेंशन योजना के तहत परिवार के किस सदस्य को नॉमिनी नियुक्त किया जा सकता है?

नॉमिनी निम्नलिखित परिवार के सदस्यों में से एक हो सकता है:

  • जीवनसाथी

  • आश्रित माता-पिता

  • 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे

  • अविवाहित/विधवा बेटियां (आयु की कोई सीमा नहीं)

  • आश्रित भाई-बहन

  • कोई अन्य नियुक्त या कानूनी प्राप्तकर्ता

प्रवासी पेंशन योजना के लिए आयु सीमा पार कर चुके नॉन-रेजिडेंट केरलवासियों के लिए कुछ योजनाएं कौनसी हैं?

प्रवासी कल्याण योजना की आयु सीमा पार कर चुके नागरिक इसके लिए नामांकन कर सकते हैं:

  • सामान्य रोगों के लिए वित्तीय सहायता

  • गंभीर बीमारी के लिए वित्तीय सहायता

  • वृद्धावस्था के लिए वित्तीय सहायता

  • NRK की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता

अस्वीकरण

  • प्रॉडक्ट के अंदर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • प्रोडक्ट को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
  • ये प्लान गारंटीड इशुएंस प्लान नहीं है, और वे कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होंगे.
  • जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सेल्स समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय या निवेश सेवाओं का उद्देश्य नहीं है और किसी भी प्रस्ताव या सिफारिश का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी विशेष सुरक्षा या कार्रवाई के तरीके के बारे में सिफारिश के रूप में नहीं है, और न ही इसे माना जाना चाहिए.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी मध्यस्थ या पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिम और लागू शुल्कों को जानें.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि इस ब्लॉग में दी गई सभी जानकारी प्रकाशन की तारीख पर सही है, हालांकि, टाटा एआईए लाइफ पर इस सामग्री से संबंधित किसी भी प्रकार के किसी भी नुकसान (गलतियों और चूक सहित लेकिन सीमित नहीं) के लिए कोई दायित्व नहीं होगा.