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टैक्स चोरी क्या है और भारत में टैक्स चोरी करने पर क्या पेनल्टीज हैं?

देश में मौजूद इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम और दूसरी बिज़नेस गतिविधियों पर टैक्स* देना ज़रूरी है. हालाँकि, कुछ लोग टैक्स का उचित भुगतान करने से बचने के लिए गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं. अगर बहुत से लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो यह देश की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा.
 

इसलिए, संबंधित अधिकारी टैक्स भुगतानों पर नज़र रखते रहते हैं और जो लोग टैक्स कानूनों के आधार पर टैक्स चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं, उन पर गंभीर जुर्माना लगाते हैं. यहाँ टैक्स चोरी और उससे संबंधित जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, ताकि आप समझ सकें.
 

टैक्स चोरी क्या है?


टैक्स चोरी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए इनकम को कम बताने या अपनी इनकम के स्रोतों को छिपाने की कोशिश करते हैं. यह इनकम छुपाने या गलत रिपोर्ट करने, बिना सबूत के कटौती दिखाने, अनुचित आईटीआर फाइल करने आदि से भी संबंधित हो सकता है. इस तरह की गतिविधियों को अपराध माना जाता है क्योंकि यह गैरकानूनी है.
 

टैक्स चोरी और टैक्स से बचने के बीच थोड़ा अंतर है. जबकि टैक्स से बचने का मतलब है टैक्स कानूनों का पालन करके या उनके फायदे के लिए टैक्स की खामियों का इस्तेमाल करके टैक्स का भुगतान करने से बचना, टैक्स चोरी का मतलब टैक्स की देनदारी को कम करना या फ़र्ज़ी और ग़ैरक़ानूनी तरीकों के जरिए टैक्स दायित्वों का भुगतान करने से बचना है.
 

लोग टैक्स चोरी में कैसे शामिल होते हैं?
 

लोग टैक्स चुकाने से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं.
 

  • आईटीआर में गलत जानकारी की रिपोर्ट करना - आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करना एक नैतिक दायित्व है और भारतीय कानूनों के अनुसार यह अनिवार्य है. लोग अपनी इनकम, निवेश या किसी भी अन्य लागू कटौती के बारे में गलत जानकारी देकर टैक्स चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं.

  • इनकम दिखाने से बचना - कुछ लोग इनकम दिखाने से बचने के लिए कैश ट्रांजेक्शन छिपाते हैं. उदाहरण के लिए, घर किराए पर देने वाला एक मकान मालिक यह उल्लेख करेगा कि वह चेक या बैंक ट्रांसफर के बजाय किराए को कैश भुगतान के तौर पर स्वीकार करता है.

  • भारत के बाहर बैंक अकाउंट रखना - भारत सरकार के पास विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय बैंक अकाउंट देखने की सुविधा नहीं होगी. इसलिए, लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक अकाउंट बनाए रखने और पैसे बचाने की कोशिश करते हैं.

  • गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट - बिज़नेस कॉर्पोरेशन कम सालाना इनकम दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आदि को गलत रिपोर्ट करते हैं.

  • टैक्स अधिकारियों को रिश्वत देना - कुछ लोग अपने फायदे के लिए टैक्स की देनदारी बदलने के लिए टैक्स अधिकारी को रिश्वत देने के लिए एक निश्चित राशि की पेशकश करते हैं.

  • तस्करी - कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट टैक्सेज, स्टेट टैक्सेज, कस्टम ड्यूटी आदि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है. इसलिए, ऐसे टैक्स देने से बचने के लिए लोग तस्करी की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं.

  • टैक्स देनदारी का भुगतान नहीं करना - देय टैक्स की कैलकुलेशन करने के बावजूद, कुछ लोग सरकार को टैक्स की राशि का भुगतान करने से बचते हैं.

टैक्स चोरी के लिए पेनल्टी
 


धोखाधड़ी का प्रकार और टैक्स से बचने में लगने वाली टैक्स राशि की सीमा टैक्स पेनल्टी को निर्धारित करेगी.
 

  • पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी देने या गलत जानकारी देने से बचना - आपको अपने एम्प्लॉयर को अपने पैन कार्ड के बारे में जानकारी देनी होगी. एम्प्लॉयर इस जानकारी का इस्तेमाल टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) की रिपोर्ट करने के लिए करेगा. आईटीआर फाइल करते समय भी यह ज़रूरी होता है.

    • अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर छिपाते हैं, तो एम्प्लॉयर टैक्स स्लैब के अनुसार लागू दर के बजाय आपकी सैलरी पर 20% टीडीएस काट सकता है.
    • अगर आपने पैन कार्ड की गलत जानकारी दी है, तो उससे संबंधित अधिकारियों द्वारा आप पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
    • अगर आपने फ़ॉर्म सबमिट करते समय अनजाने में पैन कार्ड की गलत जानकारी दे दी है और बाद में उसमें हुई गलतियों का पता चलता है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग को सूचित करना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माना के तौर पर ₹50000 का भुगतान करना पड़ सकता है.
       
  • इनकम की गलत रिपोर्ट करना - अगर आप अपनी इनकम छिपाते हैं या कम बताते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 271 (C) के मुताबिक, जुर्माना उस टैक्स देनदारी के 100% से 300% के बीच हो सकता है, जिसका भुगतान आपने नहीं किया है. प्रतिशत इन कारकों पर आधारित होगा:

    • अगर आप अनडिस्क्लोज़ इनकम कमाते हैं और कम घोषणा करते हैं तो कम बताई गई या छुपाई गई इनकम का 10%, ब्याज़ के साथ जुर्माना लगेगा.
    • इनकम का वो हिस्सा जिसे कम बताया या छिपाया गया हो, अगर अंडर-रिपोर्टिंग की वजह एक वास्तविक गलती है, तो इनकम की 50% पेनल्टी लगेगी. अगर गलती की वजह सही है और टैक्स भुगतान से बचने के लिए नहीं है, तो यह लगाया जाता है.
    • अगर टैक्स चोरी करने की वजह पूरी तरह से जानबूझकर की गई है, तो कम बताई गई या छिपी हुई रकम का 300% जुर्माना है.

  • आईटीआर फाइल नहीं करना - हर टैक्सपेयर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 के मुताबिक, वित्तीय वर्ष की नियत तारीख के अंदर अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए. और, अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपको लेट फीस चार्ज देना होगा. 2020-21 से, शुल्क ₹5000 लिया गया था और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है.

  • ख़ुद से मूल्यांकन किए गए टैक्स का भुगतान नहीं करना - ख़ुद के मूल्यांकन के मुताबिक़ टैक्स का भुगतान न करना, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 140A (1) के तहत टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी है. आपको पेनल्टी के रूप में पूरी टैक्स देनदारी चुकानी पड़ सकती है.

  • टीडीएस के नियमों का पालन न करना - एक एम्प्लॉयर के तौर पर आपके पास टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टैन) होनी चाहिए.

    • अगर आपके पास टैन नंबर नहीं है, तो आपको पेनल्टी के तौर पर ₹10000 का भुगतान करना होगा.
    • अगर आप स्रोत से टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो पेनल्टी उस टैक्स के बराबर होगी, जिसमें आपने कटौती नहीं की है.
    • एक एम्प्लॉयर के रूप में, आपको टीडीएस रिटर्न भी भरना चाहिए. ऐसा करने पर, जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रतिदिन एक टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में जुर्माना ₹10000 से ₹1,00,000 के बीच हो सकता है.

  • ऑडिट न हो पाना - किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एकाउंट्स का ऑडिट करना एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रैक्टिस है. इसलिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं और फाइनेंस की ऑडिट नहीं करवा पाते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जुर्माना देना होगा:

    • धारा 44AB के तहत, अगर आप एकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको ₹1.5 लाख या सेल्स टर्नओवर का 0.5% जुर्माना देना होगा.
    • धारा 92 (E) के तहत, अगर आप अकाउंटेंट के अनिवार्य रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो आपको ₹1 लाख की टैक्स देनदारी चुकानी होगी.
    • धारा 92 (D) 3 के तहत, अगर एक्ट के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू के 2% का जुर्माना देना होगा.

  • डिमांड नोटिस का पालन नहीं कर पाना - किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इनकम टैक्स विभाग डिमांड नोटिस जारी करेगा. अगर आप इस तरह के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा.


सिनेरियो के आधार पर टैक्स चोरी के कारण भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए, टैक्स प्रावधानों को समझें या आईटीआर फाइल करने में मदद करने के लिए किसी एजेंट की मदद लें. इसके अलावा, जब आप फैमिली लाइफ इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो टैक्स में कटौती के प्रासंगिक और स्वीकार्य प्रावधानों के बारे में जान लें.
 

निष्कर्ष
 

टैक्स चोरी धोखाधड़ी वाला काम है, जहाँ आप इनकम को छिपाकर या कम बताकर या बढ़ी हुई कटौती और छूटों के लिए निवेश की गलत रिपोर्ट करके अपनी टैक्स देनदारी को कम करने की कोशिश करते हैं. गैर-कानूनी वित्तीय तरीकों के साथ टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी करना एक अपराध है, जिसके कारण अत्यधिक जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए, दंड से बचने के लिए टैक्स प्रावधानों को समझना, विशेषज्ञ की मदद लेना और ज़रूरी जानकारी सही से रिपोर्ट करना ज़रूरी है.
 

L&C/Advt/2023/Jul/2109

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  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.