टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लान के साथ टैक्स कैसे बचाएं?
26-अप्रैल-2022 |
लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपकी अप्रत्याशित मृत्यु के मामले में आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं. हालांकि, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की शुरुआत के साथ ऐसे प्लान्स के फायदे विभिन्न आयामों में बढ़े हैं. कम्प्रीहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्लान लाइफ कवर, मैच्योरिटी पर गारंटीड1 रिटर्न और यहां तक कि मार्केट से जुड़े रिटर्न भी प्रदान करते हैं. और, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्लान आपको टैक्स* पर भी बचत करने में मदद करते हैं! हम टाटा एआईए में लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लान्स की पेशकश करते हैं ताकि आप टैक्स में बचत करते हुए अपने निवेश को सुविधाजनक और लागत कुशलता से खरीद सकें और उन्हें मैनेज कर सकें. तो चलिए शुरू करते हैं.
टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लान्स
हमने तकनीकी प्रगति के साथ अपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स तक आसान पहुंच के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं. परिणामस्वरूप, आप पॉलिसी सुविधाओं और फायदों को पढ़ने और समझने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हैं.
आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जैसे कि टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा सुप्रीम टर्म प्लान (UIN: 110N160V03), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फॉर्च्यून गारंटी प्लस सेविंग इंश्योरेंस प्लान (UIN: 110N158V11), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इनकम प्लस गारंटीड इनकम प्लान (UIN: 110N148V03), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेल्थ प्रो यूलिप (UIN: 110L111V03), टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट एन्युटी प्लान (UIN: 110N150V05) आदि. इसके अलावा, टाटा एआईए में हम ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर प्रदान करते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर प्रीमियम का अनुमान लगाने में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि पॉलिसी अवधि और बीमा राशि. इसलिए, आप अपने स्थिर इनकम प्रवाह के आधार पर सही प्लान और सस्ती प्रीमियम राशि का पता लगाने के लिए अलग-अलग कॉम्बिनेशंस को आजमा सकते हैं.
आइए हम आगे समझते हैं कि हमारे ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ टैक्स में बचत कैसे करें.
ऑनलाइन टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ टैक्स कैसे बचाएं?
इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार, ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपके द्वारा सालाना भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है. इसके अलावा, पॉलिसी से प्राप्त इनकम, जैसे कि डेथ बेनिफिट, को धारा 10(10D) के तहत टैक्स में छूट मिलती है. और, अगर आपने ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस के हिस्से के रूप में कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर्स# का फायदा उठाया है, तो प्रीमियम सेक्शन 80D के तहत टैक्स* कटौती के लिए भी योग्य है.
आइए हम अपनी ऑनलाइन टर्म पॉलिसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन टैक्स प्रावधानों और उनकी शर्तों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
टैक्स डिडक्शन
सेक्शन 80C
सेक्शन 80C फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड आदि में किए गए आपके निवेश के लिए कुल ग्रॉस इनकम से टैक्स कटौती प्रदान करता है. इसलिए टर्म इंश्योरेंस के लिए आप जो सालाना प्रीमियम चुकाते हैं, वह टैक्स डिडक्शन पर लागू होगा. हालांकि धारा 80C के तहत सभी निवेशों के लिए इस तरह की संभावित कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है.
आप ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं और हमारे टाटा एआईए टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ टैक्स बेनिफिट के लिए इसे लागू करने के लिए इन कैलकुलेशन से अश्योर हो सकते हैं.
हालांकि, किसी कारण से, यदि आपने दो साल के भीतर अपनी टर्म पॉलिसी को सरेंडर या टर्मिनेट कर दिया है, तो प्रीमियम टर्म लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट के लिए योग्य नहीं होगा.
धारा 80D
यदि आपने हमारे टर्म प्लान के साथ हेल्थ राइडर# जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर# का बेनिफिट लिए है, तो धारा 80C के तहत कटौती के अलावा धारा 80D में टैक्स कटौती प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में कैंसर की मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर# से आपको बहुत फायदा होगा. जब आपको इस तरह की गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो अस्पताल में भर्ती होने और इलाज से जुड़े मेडिकल खर्चों को मैनेज करने के लिए यह आपको सही वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा. आप एक निश्चित अवधि के लिए लम्पसम या रेगुलर इनकम के रूप में राशि प्राप्त कर सकते हैं.
ऐसे मामलों में, आप ₹25,000 तक की टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं. और, यदि टर्म प्लान आपके माता-पिता के लिए है, तो आप ₹25,000 की अतिरिक्त टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं. यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनकी अप्पर लिमिट बढ़ाकर ₹50,000 कर दी जाती है.
टैक्स छूट
इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार, आपके अप्रत्याशित निधन के मामले में आपके परिवार को मिलने वाले लम्पसम डेथ बेनिफिट पर धारा 10 (10D) के तहत पूरी तरह से टैक्स छूट मिलेगी. यह पॉलिसी सरेंडर करने के बेनिफिट, प्राप्त होने वाले किसी भी बोनस2 और चुने जाने पर मैच्योरिटी पर प्रीमियम की वापसी पर लागू होता है.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह टैक्स छूट टर्म पॉलिसी के लिए उपलब्ध है, जो टैक्स कटौती के लिए बताई गई सालाना प्रीमियम की शर्तों को समायोजित करती है. इसके अलावा, यदि आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है और आपको धारा 80DD या धारा 80DDA के तहत राशि प्राप्त होती है, तो छूट लागू नहीं होती है.
निष्कर्ष
लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपकी अप्रत्याशित मृत्यु के मामले में आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं. टाटा एआईए में हम ऑनलाइन कई तरह की पॉलिसी प्रदान करते हैं जो आपकी इनकम और वित्तीय जिम्मेदारियों के आधार पर आपको आराम से निवेश करने में मदद करती हैं. जब आपको अपने परिवार के लिए गारंटीड1 डेथ बेनिफ़िट मिलता है, तो आप हमारे टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ निवेश करने पर टैक्स पर बहुत बचत कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका निवेश टैक्स पर बचत के लिए पात्रता मानदंडों से मैच करता है. अधिकतम सुरक्षा और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स* बेनिफिट्स के लिए आवश्यक पॉलिसी अवधि और बीमा राशि के आधार पर सालाना प्रीमियम का अनुमान लगाने के लिए हमारे ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें!
L&C/Advt/2023/Sep/2868