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फाइनेंस बिल 2021 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल - सेक्शन 10 (10D) के तहत यूनिट-लिंक्ड प्लान पर प्रभाव

 

1. यूलिप प्लान के संबंध में फाइनेंस बिल 2021 में क्या-क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?
  

फाइनेंस बिल 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10D) के तहत छूट 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी किए गए यूलिप प्लान पर लागू नहीं होगी, जहाँ वित्तीय वर्ष में देय सभी यूलिप प्लान का कुल वार्षिक प्रीमियम 2,50,000/- रुपये से अधिक है.  एक बार यूलिप पॉलिसी के अयोग्य हो जाने के बाद, डेथ क्लेम के अलावा यह पॉलिसी के टर्म तक ऐसी ही रहेगी. प्रीमियम में राइडर, टॉप-अप प्रीमियम, लोडिंग (अगर कोई हो) और राइडर्स पर जीएसटी (अगर कोई हो) शामिल हैं.

इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसके हिसाब से यूलिप रिटर्न पर आंशिक फंड निकालना/सरेंडर/मैच्योरिटी से प्राप्त होने वाली इनकम की प्राप्ति के समय पॉलिसीहोल्डर के हाथों में 'कैपिटल गेन्स' के रूप में टैक्स लगाया जाएगा.

मौत होने की स्थिति में, मौत से होने वाली कुल इनकम पर छूट मिलेगी. इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कुल प्रीमियम की सीमा कुछ भी हो.

2. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) लागू होने की शर्तें क्या हैं?
  

1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी यूलिप पॉलिसियों पर, जहां कुल प्रीमियम 2,50,000/- रुपये से अधिक होगा, पर आंशिक रूप से फंड निकालना/सरेंडर/मैच्योरिटी पेआउट (मौत के क्लेम को छोड़कर) के समय 'सुरक्षा लेनदेन कर' (एसटीटी) @0.001% फंड मूल्य का 0.001% लगाया जाएगा. यह इन पर लागू नहीं होगा: सेक्शन 10 (10D) के तहत छूट वाले मामले | 2,50,000/- तक का प्रीमियम और सेक्शन 10 (10D) के तहत गैर-अनुपालन योग्य | की-मैन पॉलिसी | एम्प्लॉयर -एम्प्लॉई पॉलिसी

3. अगर यूलिप पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम 2,50,000 रुपये से कम है, तो इसके क्या प्रभाव हैं?
  

- इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 10 (10D) के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे. अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड (बीमा राशि) वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना या उससे ज्यादा है, तो आंशिक रूप से फंड निकालने/सरेंडर/मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर सेक्शन 10 (10D) के तहत छूट दी जाएगी.

4. फाइनेंस बिल 2021 में प्रस्तावित संशोधनों का किस तरह के इंश्योरेंस प्लान पर असर पड़ेगा?
  

सिर्फ यूनिट- लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) पर टैक्स के प्रभाव में बदलाव देखने को मिलेंगे. दूसरे इंश्योरेंस प्लान के टैक्स प्रभावों में कोई बदलाव नहीं होगा.

5. कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है?
  

हर साल ऐसी आवंटित यूनिट के आधार पर होल्डिंग की अवधि (यह निर्धारित करने के लिए कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म) की कैलकुलेशन की जाएगी.

मौजूदा व्याख्याओं के आधार पर, सभी यूलिप प्लान को इक्विटी ओरिएंटेड फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

शार्ट टर्म - पिछले वार्षिक प्रीमियम (एएनपी)/टॉप-अप और आंशिक रूप से फंड निकालने/सरेंडर/मेच्योरिटी की तारीख के बीच का अंतर 12 महीने से कम है. टैक्स की दर 15% है (सरचार्ज और सेस को छोड़कर)

लॉन्ग टर्म - उपरोक्त के अलावा, 1 लाख रुपये तक के यूलिप रिटर्न में छूट दी जाएगी. 1 लाख रुपये से ज्‍यादा के यूलिप रिटर्न पर 10% की दर से टैक्स लगेगा (सरचार्ज और सेस को छोड़कर).

जैसा कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10 (10D) में बताया गया है, कानून की व्याख्या में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के उद्देश्य से, सीबीडीटी दिशानिर्देश जारी कर सकता है. सरकार की ओर से आगे के स्पष्टीकरण देने के कारण उपरोक्त टैक्स दरों में बदलाव हो सकता है.

6. क्या यूलिप पेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव किया गया है?
  

यूलिप पेंशन पॉलिसी को पेंशन पॉलिसी के तौर पर माना जाना जारी रहेगा. पेंशन पॉलिसी पर प्रस्तावित प्रावधानों के कारण इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

7. सेक्शन 194DA के तहत टीडीएस लागू करने की शर्तें किस तरह से होगी?
  

आंशिक रूप से फंड निकालने/सरेंडर करने/मैच्योरिटी के समय और साथ ही भारतीय निवासियों के लिए फ्री-लुक कैंसिल करने के समय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत अयोग्य पॉलिसियों के लिए टीडीएस की लागू करने की शर्तें 5% बनी रहेगी.
  

8. एनआरआई को जारी की जाने वाली यूलिप पॉलिसी के मामले में टैक्स से क्या लाभ होगा?
  

टीडीएस की दर को छोड़कर, सेक्शन 10 (10D) के उपरोक्त सभी प्रावधान नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (एनआरआई) के लिए लागू होंगे. प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, अल्पावधि/लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के बीच वर्गीकरण के आधार पर पूंजी लाभ को देखते हुए टीडीएस काटा जाएगा और डीटीएए (दोहरा कराधान से बचाव अनुबंध) और भारतीय इनकम टैक्स कानून के आधार पर दरें अलग-अलग होंगी.

अनुलग्नक — विभिन्न सिनेरियो के तहत टैक्स के प्रभाव

नंबर.

सिनेरियो

सेक्शन 10 (10D) के तहत छूट*

1

1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी की गई सिंगल पॉलिसी, जहां एएनपी 2,50,000/- रुपये से ज्यादा है

कोई छूट नहीं

2

1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी की गई सिंगल पॉलिसी, जहां एएनपी 2,50,000/- रुपये से कम है

छूट

3

1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद खरीदी गई तीन पॉलिसियां, जहां इंडिविजुअल एएनपी की कीमत 2,50,000/- रुपये से कम है, लेकिन कुल कुल एएनपी 2,50,000/- रुपये से ज़्यादा है

कोई छूट नहीं

4

एक यूलिप पॉलिसी 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद खरीदी गई, जहाँ एएनपी एक साल में 2,50,000/- रुपये से कम है. वर्ष 3 में एएनपी के बाद 50,000 रुपये का टॉप अप होता है, जबकि वर्ष 3 में यूलिप पॉलिसी का कुल एएनपी 2,50,000/- रुपये से अधिक होता है.

कोई छूट नहीं

5

पॉलिसी 1, 1 फरवरी, 2021 से पहले जारी की गई थी, जहाँ एएनपी की कीमत 2,50,000/- रुपये से ज्यादा है

पॉलिसी 2, 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी की गई, जहाँ एएनपी की कीमत 2,50,000/- रुपये से ज्यादा है

पॉलिसी 1 :छूट

पॉलिसी 2: कोई छूट नहीं


*मान लें कि उपरोक्त सभी पॉलिसियां प्रीमियम और सम एश्योर्ड (बीमा राशि) के रेश्यो की शर्त को पूरा करती हैं
 

L&C/Misc/2021/Feb/0060

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