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एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स: वह सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है

रिटायरमेंट आपके जीवन का सबसे क़ीमती हिस्सा है. उस समय आपको अपने परिवार और पेशेवर ज़िम्मेदारियों से राहत मिलती है. हालाँकि, वित्तीय स्थिरता एक ऐसा पहलू है जो आपको अपने जीवन के उस हिस्से में शांति से जीने में मदद करता है. अलग-अलग प्रोडक्ट रिटायरमेंट के बाद एक खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन सुनिश्चित करते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट की ज़रूरतों के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा सुझाए गए प्रॉडक्ट्स में से एक है. इसके अलावा, यह रिटायरमेंट लाइफ के लिए रेगुलर इनकम के अलावा कई टैक्स* बेनिफिट्स भी देता है. आपके संदर्भ के लिए यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है.
 

इससे पहले कि हम टैक्स सेविंग्स बेनिफिट्स के लिए एनपीएस के बारे में जानना शुरू करें, आइए समझते हैं कि एनपीएस का मतलब क्या है और यह कैसे फायदेमंद है.
 

नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?


नेशनल पेंशन स्कीम एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है, जिसे सरकार रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पेश करती है. आपको अपने एनपीएस अकाउंट में नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करनी होगी. जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, तब मैच्योरिटी होने पर यह लम्पसम राशि जमा हो जाएगी. फिर, आप जमा हुए फ़ंड के एक हिस्से को निकाल सकते हैं और बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करके अपने रिटायर्ड जीवन के दौरान रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं. इसके अलावा, आप टैक्स* बचाने के उद्देश्यों के लिए एनपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

एनपीएसनिवेश टियर I और टियर II एकाउंट्स में उपलब्ध कराया जाता है. टीयर I अनिवार्य है, और टीयर II वोलंटरी है.
 

एनपीएस टियर I अकाउंट


टियर I का निवेश फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में किया जाता है. इस अकाउंट में हर साल न्यूनतम योगदान ₹1000 है. और इस निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इसके अलावा, आप निवेश के लिए एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस मोड में से किसी एक को चुन सकते हैं. ऐक्टिव चॉइस मोड में, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इक्विटी, अलटरनेट असेस्ट्स आदि के बीच निवेश के प्रकार और रेश्यो के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं. ऑटो चॉइस मोड में, जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर फ़ंड एलोकेशन पहले से निर्धारित किया जाता है.
 

टियर I एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर, आप 3 पार्शियल विड्राल कर सकते हैं, जो आपके कुल योगदान का ज़्यादा से ज़्यादा 25% होना चाहिए. आप 3 साल के निवेश के बाद समय से पहले बाहर निकलने का विकल्प भी चुन सकते हैं. हालाँकि, उस स्थिति में, आप निवेश का 20% निकाल सकते हैं और बची हुई राशि का इस्तेमाल एन्युटी प्लान खरीदने के लिए कर सकते हैं.
 

एनपीएस टियर II अकाउंट


टियर II इन्वेस्टमेंट निवेश और विड्राल की सुविधा प्रदान करता है. टियर II में न्यूनतम शुरुआती निवेश ₹1000 है और यह भविष्य के निवेश के लिए ₹250 के मल्टिपल में हो सकता है. इसके अलावा, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किसी भी समय इसमें निवेश कर सकते हैं और इससे पैसे निकाल सकते हैं. टियर II अकाउंट में निवेश मोड के कोई विकल्प नहीं हैं. निवेश को 10% से 25% के बीच इक्विटी, 90% तक के डेब्ट और 5% तक के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच डिवाइड किया जाता है.
 

एनपीएस निवेश के टैक्स बेनिफिट्स
 

 

अब जब हमने एनपीएस निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पता चल गई हैं, तो आइए हम एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में समझते हैं. यह निवेश के बारे में समझदारी से निर्णय लेने में मदद करेगा.
 

एनपीएस सेक्शन के इनकम टैक्स में निम्नलिखित बेनिफिट टीयर I एनपीएस निवेश पर लागू होते हैं.
 

  • ख़ुद के योगदान के आधार पर एम्प्लाइज को मिलने वाले फ़ायदे - आपको इनकम टैक्स* एक्ट 1961 की निम्नलिखित धाराओं के आधार पर अपने योगदान के लिए इनकम टैक्स में एनपीएस कटौती मिल सकती है

    • धारा 80CCD(2) के तहत यह कटौती आपकी सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के 10% तक होती है. हालांकि, धारा 80CCE के तहत यह कटौती ₹1.5 लाख तक की है.
    • धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती. यह धारा 80CCE के तहत एनपीएस कटौती से अधिक है.

  • एम्प्लॉयर के योगदान के आधार पर एम्प्लाइज को होने वाले फ़ायदे - आपके एम्प्लॉयर का योगदान भी टैक्स* में कटौती के लिए योग्य होगा. धारा 80CCD(2) के तहत यह कटौती आपकी सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के 10% तक होती है. यह धारा 80CCE के तहत ₹1.5 लाख की सीमा से अधिक है. और अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो यह कटौती 14% तक की होगी.

  • सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए फ़ायदे - सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति, जो एनपीएस निवेश में योगदान करते हैं, वे भी एनपीएस टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र होंगे.

    • धारा 80CCD(1) के तहत ग्रॉस सालाना इनकम के 20% तक और धारा 80CCE के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती.
    • धारा 80CCD(1B) के तहत, धारा 80CCE के तहत कटौती के अलावा ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती.

  • मैच्योरिटी पर होने वाले बेनिफिट्स -आपको धारा 10(12A) के तहत पैसे निकालने पर मिलने वाले मैच्योरिटी बेनिफ़िट पर 60% तक की एनपीएस टैक्स छूट मिलेगी. इसलिए, एनपीएस निवेश से विड्राल पर टैक्स छूट मिलती है, जो एग्जिट के समय देय राशि का 60% तक होती है.

  • पार्शियल विड्राल के फायदे - आपकी जमा हुई राशि में से 25% तक के पार्शियल विड्राल पर टैक्स छूट मिलती है. हालाँकि, इनकम टैक्स में एनपीएस का यह बेनिफिट 3 साल के निवेश के बाद लागू होता है.

  • टियर II एनपीएस अकाउंट के लिए, निवेश धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के टैक्स* कटौती के लिए योग्य होगा. हालाँकि, इनकम टैक्स* में यह एनपीएस कटौती सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज और निवेश के 3 साल बाद लागू होती है. इस कटौती के अलावा, एनपीएस इनकम टैक्स सेक्शन के तहत टियर II एनपीएस अकाउंट में किए गए निवेश के लिए कोई अन्य बेनिफिट नहीं हैं.

     

    रिटायरमेंट के लिए लाइफ इंश्योरेंस


    एनपीएस निवेश से कई तरह के रिटायरमेंट और टैक्स* बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्लान वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के साथ ऐसे बेनिफिट्स दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स सेविंग्स और इंश्योरेंस के बेनिफिट प्रदान करते हैं. आप पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अप्रत्याशित रूप से निधन होने की स्थिति में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ़ कवर की सुविधा दे सकते हैं और मैच्योरिटी पर गारंटीड1 रिटर्न सुनिश्चित कर सकते हैं. इंश्योरर रिटायरमेंट प्लान भी प्रदान करते हैं जो गारंटीड1 रिटर्न और एन्युटी प्लान के विकल्प प्रदान करते हैं.
     

    टाटा एआईए लाइफ़ में, हम अलग-अलग सेविंग्स इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा, जब आप हमारी पॉलिसी खरीदते हैं, तो आप प्रीमियम भुगतान का तरीका चुनकर, जैसे कि लिमिटेड या रेगुलर प्रीमियम भुगतान, रेगुलर इनकम के बीच पेआउट का विकल्प, लम्पसम और दोनों का कॉम्बिनेशन आदि चुनकर अपनी वित्तीय ज़रूरतों के हिसाब से प्रॉडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
     

    निष्कर्ष


    रिटायरमेंट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फ़ंड के साथ वित्तीय योजना बनाने से आपको शांति से रहने में मदद मिल सकती है क्योंकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट प्लान है, जिसे सरकार ने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए शुरू किया है. यह इनकम टैक्स* एक्ट 1961 के नियम और शर्तों के अधीन कई तरह के टैक्स* कटौती और छूट प्रदान करता है. आप लंबी अवधि में मिलने वाले फायदों का मूल्यांकन कर सकते हैं और निवेश के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं.

    L&C/Advt/2023/Jul/2322

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

धारा 80CCD(2) के तहत टैक्स* बेनिफिट के लिए कौन पात्र है?

सैलरी लेने वाले एम्प्लॉई धारा 80CCD(2) के तहत टैक्स* बेनिफिट के लिए पात्र हैं. यह कटौती एम्प्लॉयर के योगदान पर आधारित है और यह धारा 80CCD(2) के तहत आपकी सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के 10% तक है. यह धारा 80CCE के तहत ₹1.5 लाख की सीमा से अधिक है. और अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो यह कटौती 14% तक की होगी. 

क्या एनपीएस में निवेश करना सही है?

हाँ, एनपीएस में निवेश करने से आपको मैच्योरिटी पर लम्पसम राशि और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम सुनिश्चित करके रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, निवेश और मैच्योरिटी बेनिफ़िट, इनकम टैक्स* एक्ट 1961 के आधार पर टैक्स* कटौती और छूट के बेनिफिट के लिए पात्र होंगे.

अस्वीकरण

  • इस प्रॉडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
  • इन प्रोडक्ट्स को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है.
  • यह प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.
  • जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.
  • यह ब्लॉग केवल जानकारी और उदाहरण के लिए है और यह किसी वित्तीय या निवेश सेवाओं के लिए अभिप्राय नहीं करता है और किसी ऑफ़र या सुझाव का हिस्सा नहीं है. यह जानकारी निवेश सलाह या किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के संबंध में सुझाव के तौर पर नहीं है और इसे किसी ख़ास सुरक्षा या कार्रवाई के बारे में सुझाव के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.
  • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रकाशन की तारीख तक इस ब्लॉग में दी गई सभी जानकारी सही हो, हालाँकि, इस सामग्री से संबंधित किसी भी तरह के नुकसान (गलतियों और चूक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए टाटा एआईए लाइफ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
  • *मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तो को पूरा किया जाए. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता है. आपके लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट जानने के लिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें.
  • 1गारंटीड़ रिटर्न/पेआउट प्लान विकल्प, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि और पालिसी लेते समय की उम्र पर निर्भर करते हैं