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एनआरआई द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ पर टैक्स प्रभाव: द कम्पलीट गाइड

एक अनिवासी भारतीय के लिए भारतीय पूंजी बाजारों में निवेश करना संभव है अगर उनके पास पैन कार्ड है और वे अपना ईकेवाईसी सत्यापन पूरा कर सकते हैं.
 

लेकिन चूंकि अधिकांश निवेश निश्चित टैक्सेशन नियमों के साथ आते हैं, इसलिए इन टैक्स संबंधी प्रभावों को समझना ज़रूरी है.
 

अतः, इस ब्लॉग में एनआरआई के लिए भारत में कैपिटल गेन टैक्स के बारे में अधिक जानें.

भारत में एनआरआई के लिए कैपिटल गेन टैक्स दर

फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश पर टैक्सेशन

एनआरओ अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज टैक्स के अधीन है. इसमें वे डिपॉजिट शामिल हैं, जिनमें भारत में मिलने वाले किराए, लाभांश, पेंशन, ब्याज और अन्य स्रोतों से होने वाली इनकम शामिल है.
 

अर्जित ब्याज़ 30% की टीडीएस दर के अधीन होगा. उन निवासी भारतीयों के विपरीत, जिनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज़ पर टैक्स कटौती के लिए ₹40,000 की सीमा है, एनआरआई के पास ऐसी कोई सीमा नहीं है. इसलिए, एनआरओ खाता में फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले सभी ब्याज़ में से टीडीएस काटा जाएगा.
 

दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट या एनआरई अकाउंट में सेविंग्स से होने वाली इनकम टैक्स फ्री है.  
 

एनआरआई कैपिटल गेन शेयर पर टैक्स

लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन के लिए टैक्स देयता को लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन में वर्गीकृत किया जाता है.
 

अगर इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश 12 महीने से कम समय के लिए किया जाता है, तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. एनआरआई के लिए कैपिटल गेन टैक्स की दर 15% है, और वे उसी दर पर टीडीएस के अधीन हैं
 

12 महीने से अधिक समय तक किए गए निवेश को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाता है और ₹1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लगाया जाता है इसके अलावा, इस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 10% पर टीडीएस काटा जाएगा
 

डेब्ट म्युचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स

अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश 36 महीने से कम समय के लिए किया जाता है, तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और यह सामान्य टैक्स स्लैब दरों पर टैक्सेशन के अधीन होगा. दूसरी ओर, अगर निवेश 36 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाता है और इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत पर टैक्स लगाया जाता है.
 

बजट 2023 में कुछ संशोधन लाया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करते समय इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए इन फंडों पर अब लागू स्लैब दरों पर टैक्स लगेगा.
 

अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री पर टैक्स

जब गैर-सूचीबद्ध शेयर दो साल से कम की अवधि के लिए रखे जाते हैं, तो परिणामी पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और व्यक्ति के टैक्स स्लैब के अनुसार लागू इनकम टैक्स दरों पर कराधान के अधीन होते हैं.  
 

हालांकि, अगर अनलिस्टेड शेयर दो साल या उससे अधिक की होल्डिंग अवधि के बाद बेचे जाते हैं, तो उन्हें लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इसके बाद, इन लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 20% की समान टैक्स दर लगाई जाती है, और लोगों को इंडेक्सेशन से भी फ़ायदा हो सकता है, जो मुद्रास्फीति के हिसाब से अधिग्रहण की लागत को समायोजित करता है.
 

संपत्ति की खरीद या बिक्री पर टैक्स

जब कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) किसी भारतीय निवासी से संपत्ति खरीदता है, तो एनआरआई को विक्रेता को किए जाने वाले भुगतान पर 1% की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) में कटौती करनी होती है, यह देखते हुए कि खरीद राशि ₹50 लाख से अधिक है.
 

भारत में संपत्ति बेचने वाले एनआरआई के मामले में, टैक्स देनदारी स्वामित्व की अवधि पर निर्भर करती है. लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (दो साल से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति) के लिए, 20 प्रतिशत की कर दर लागू होती है. जहां तक शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (दो साल से कम समय के लिए रखी गई संपत्ति) की बात है, तो टैक्स का भुगतान सामान्य टैक्स स्लैब दरों पर किया जाना चाहिए.
 

अगर प्रॉपर्टी की बिक्री पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन होता है, तो एनआरआई को 30 फीसदी की दर से टीडीएस काटना चाहिए, जिसमें सरचार्ज और सेस शामिल है.

भारत में एनआरआई के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स छूट

  1. लंबी अवधि की आवासीय संपत्ति के लिए छूटः एनआरआई धारा 54 के तहत भारत में नया आवासीय घर खरीदकर लंबी अवधि की आवासीय संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ पर छूट का दावा कर सकते हैं यह सेक्शन आवासीय संपत्ति की बिक्री के बदले दो घरों में निवेश करने का विकल्प भी देता है, बशर्ते कि लाभ ₹2 करोड़ से अधिक न हो.

  2. अन्य लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए छूटः आवासीय संपत्ति के अलावा किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन को धारा 54एफ के तहत छूट दी जा सकती है

  3. छूट की शर्तेंः दोनों धाराओं के तहत, एनआरआई को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक और आवासीय संपत्ति खरीदनी होगी या हस्तांतरण की तारीख से एक निश्चित अवधि के भीतर एक नई संपत्ति का निर्माण करना होगा. अगर नई प्रॉपर्टी खरीदने के तीन साल के भीतर बेची जाती है तो छूट वापस ले ली जाएगी.

  4. निर्दिष्ट बॉन्ड के माध्यम से छूटः एनआरआई के लिए कैपिटल गेन टैक्स से छूट धारा 54ईसी के तहत एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट बॉन्ड में राशि को फिर से निवेश करके लागू होती है. इन बॉन्ड में निवेश करके अधिकतम ₹50 लाख की छूट का क्लेम किया जा सकता है.

  5. कैपिटल गेन खाता स्कीमः अगर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की नियत तारीख तक एलटीसीजी का निवेश नहीं होता है, तो टैक्सपेयर किसी निर्दिष्ट बैंक में कैपिटल गेन खाता में राशि जमा कर सकते हैं, जिसे बाद में एक विशिष्ट समय के भीतर निवेश के लिए निकाला जा सकता है. छूट के लिए सही राशि का निवेश करना ज़रूरी है, क्योंकि शेष हिस्सा एलटीसीजी टैक्स के अधीन होगा.

  6. एडवांस टैक्स इम्प्लिकेशनः एनआरआई अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं यदि उनकी अनुमानित कर देयता एक वित्तीय वर्ष में ₹ 10,000 से अधिक है. एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर धारा 234बी और धारा 234सी के तहत ब्याज़ लग सकता है.

एनआरआई के लिए टीडीएस प्रावधान

एनआरआई किसी भी सीमा मूल्य की परवाह किए बिना, पूंजीगत लाभ पर लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन हैं. टीडीएस की दर इक्विटी से संबंधित पूंजीगत लाभ के लिए 10% और गैर-इक्विटी निवेश के लिए 20% (पोस्ट-इंडेक्स) है इक्विटी-ओरिएंटेड निवेशों से होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% का टीडीएस और लागू उपकर लगता है, जबकि नॉन-इक्विटी-ओरिएंटेड निवेश (जैसे डेब्ट फंड) पर 30% का टीडीएस लगता है
 

एनआरआई भारत में एनआरआई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए भी पात्र हैं, जिस पर लागू भारतीय इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार टैक्स लगेगा. हालांकि, मैच्योरिटी पर अर्जित आय एनआरआई लाइफ इंश्योरेंस यदि राशि एक निश्चित सीमा से अधिक है तो यह कराधान के अधीन हो सकता है.
 

भारत में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों के लिए,   टाटा एआईए   लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कई तरह की पॉलिसियां ऑफ़र करें जिनमें से कोई भी चुन सकता है.  
 

इसके अलावा, टैक्स बेनिफिट के अलावा, कोई भी अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने और सुविधाजनक पॉलिसी प्रीमियम भुगतान करने के लिए आसानी से हाई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज चुन सकता है.

निष्कर्ष  

एक एनआरआई के रूप में, विभिन्न स्रोतों से अर्जित पूंजीगत लाभ पर टैक्स के प्रभावों और धारा 54 और 54एफ के तहत छूट को समझें. ये न केवल समय पर निवेश करने के लिए बल्कि टैक्स बेनिफिट का क्लेम करने के लिए भी ज़रूरी हैं. अंत में, किसी को एडवांस टैक्स दायित्वों और टीडीएस प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में पता होना चाहिए.

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यह टाटा संस प्रा. लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (एआईए) एक संयुक्त उद्यम है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है. हम लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग और दूसरे विभिन्न विषय जैसे सेविंग और निवेश के बारे में भी यहाँ पोस्ट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नॉलेज सेंटर में विभिन्न ब्लॉग, लेख और पेज देख और पढ़ सकते हैं या किसी भी पूछताछ या सवाल के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं!

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 48 एनआरआई क्या है?

    अगर कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विदेशी मुद्रा से शेयर या डिबेंचर खरीदता है और फिर संपत्ति बेचे जाने पर इसे भारतीय रुपये (आईएनआर) में बदल देता है, तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 48 लागू होती है इसलिए, लेन-देन खरीदार के साथ आईएनआर में होता है.

  • क्या एनआरआई 112ए का क्लेम कर सकता है, और क्या एनआरआई इस प्रावधान का फायदा उठा सकता है

    धारा 112ए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों की बिक्री पर लागू होती है, जिसमें ₹1 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% की कर दर लागू होती है हालांकि, यह प्रावधान अनिवासी भारतीयों पर लागू नहीं है.

  • अस्वीकरण

    • प्रोडक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.

    • प्रोडक्ट को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अंडरराइट किया गया है

    • ये प्लान एक गारंटीड जारी किया गया प्लान नहीं हैं, और यह कंपनी की अंडरराइटिंग और स्वीकृति के अधीन होगा.

    • जोखिम वाले कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें.

    • यह ब्लॉग केवल जानकारी और चित्रण उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय या निवेश सेवाओं का उद्देश्य नहीं है और किसी भी प्रस्ताव या सिफारिश का हिस्सा नहीं है. जानकारी निवेश सलाह या किसी विशेष सुरक्षा या कार्रवाई के तरीके के बारे में सिफारिश के रूप में नहीं है और न ही माना जाना चाहिए.

    • कृपया अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी किए गए पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानकारी लें.

    • यह पक्का करने का हर संभव प्रयास किया जाता है कि इस ब्लॉग में दी गई सारी जानकारी प्रकाशन की तारीख से ही सही हो, हालांकि, इस सामग्री से संबंधित किसी भी तरह के नुकसान (त्रुटियों और चूक सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए टाटा एआईए लाइफ़ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.

    • टैक्स: * मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं. इनकम टैक्स कानून बदलाव के अधीन हैं. कंपनी लिमिटेड इस दस्तावेज़ में कहीं भी बताए गए टैक्स संबंधी प्रभावों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेती है. आपको मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए, कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें.

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